Home India औद्योगिक विकास विभाग अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012(मेगा परियोजना) के कार...
Date: 2024-11-13 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012(मेगा परियोजना) के कार्यान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित धनराशि‍ के सापेक्ष 65,98,84,502.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

यहां अनुरोधित नीति पाठ का सारांश है। **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अवसंरचना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत मेगा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल ₹65,98,84,502.00 की वित्तीय स्वीकृति के बारे में है। यह स्वीकृति उद्योग आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ को भेजी गई है और पिकप द्वारा प्रबंध निदेशक के संचार का अनुसरण करती है। यह दस्तावेज़ स्वीकृत धनराशि के वितरण और उपयोग के लिए नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करता है। **मुख्य बातें/मुख्य विषयवस्तु:** * **धनराशि की स्वीकृति:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹65,98,84,502.00 की वित्तीय स्वीकृति। * **आवंटन का उद्देश्य:** अवसंरचना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत मेगा परियोजनाओं का कार्यान्वयन। * **धनराशि वितरण की शर्तें:** * पिकप लाभार्थी कंपनियों को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धनराशि सीधे स्थानांतरित करेगा। * तालिका के कॉलम में उल्लिखित धनराशि लाभार्थी कंपनियों के खातों और पिकप के प्रशासनिक व्यय खाते में स्थानांतरित की जाएगी। * आवश्यकतानुसार ही राजकोष से स्वीकृत धनराशि निकाली जाएगी। * पिकप धनराशि का लेखा-जोखा रखेगा। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है। * धनराशि का उपयोग करने से पहले वित्त अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप का पालन किया जाएगा। * **वितरण के बाद की आवश्यकताएं:** * वितरण से संबंधित सभी दस्तावेजों को संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मंडल द्वारा पिकप को उपलब्ध कराया जाएगा। * पिकप उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त और उद्योग निदेशक को उपलब्ध कराएगा। * धनराशि जारी करने से पहले पिकप इकाई की पात्रता और डेटा की सटीकता की पुष्टि करेगा। * **अतिरिक्त आवश्यकताएं:** * पिकप यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी पात्र औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहन की स्वीकृत धनराशि का भुगतान एक से अधिक बार न किया जाए। * इस व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 के नामे डाला जायेगा। * यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** औद्योगिक इकाइयां **प्रभाव:** इन इकाइयों को अवसंरचना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अनुसार वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे मेगा परियोजनाओं में उनका कार्यान्वयन होगा। **आवश्यक कार्रवाई:** प्रत्येक इकाई को पिकप के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने और दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। **हितधारक:** पिकप (प्रादेशिक औ‌द्योगिक एवं निवेश निगम लि०) **प्रभाव:** पिकप स्वीकृत धनराशि के वितरण, लेखांकन और दस्तावेज़ीकरण के लिए जिम्मेदार है। **आवश्यक कार्रवाई:** पिकप को लाभार्थी कंपनियों को धनराशि सीधे स्थानांतरित करने, रिकॉर्ड बनाए रखने, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने और दस्तावेज़ में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। **हितधारक:** उद्योग आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ **प्रभाव:** इस नीति से अवगत कराया गया। **आवश्यक कार्रवाई:** वितरण के बाद, वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे। **हितधारक:** वित्त (आय-व्ययक) विभाग **प्रभाव:** वित्त विभाग द्वारा राज्य के खजाने से धनराशि जारी की जाती है। **आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत धनराशि के व्यय से पूर्व, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 और 07.08.2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Key Entities Referenced

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना): उत्तर प्रदेश की एक नीति जो बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देती है, दस्तावेज़ में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में प्राथमिक विषय है। पिकप: प्रबंध निदेशक और नोडल एजेंसी, स्वीकृत धन के वितरण में शामिल है। उत्तर प्रदेश शासन: अनुमोदन और धनराशि जारी करने वाला सरकारी निकाय। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्तीय पहलुओं से संबंधित कार्यालय, स्वीकृतियों का समन्वय। औद्योगिक इकाईयों: अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत लाभार्थी कंपनियाँ जिन्हें धन वितरित किया जाना है।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्या-63/2024/2725/77-6-24-6099(099)/2/2022 पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 3.44.2024 विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAlfa-20i2(AeT परियोजना) के कार्यान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष 65,98,84,502.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, कृपया. उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, पिकप के. पत्र संख्या-पिकप/आई.आई.आई.पी- 202/मेगा/96, दिनांक 04..2024 (छायाप्रति संत्रगन) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-49-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAlfa-2042 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी A अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAfa-20i2(AM परियोजना) में प्राविधानित धनराशि रू0 7,300.00 करोड़ के सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाईयों को देय धनराशि का अवशेष 0 प्रतिशत धनराशि अंतरित किये जाने हेतु रू. 65,98,84,502.00 (रू. पैंसठ करोड़ Hood लाख चौरासी हजार पाँच at दो मात्र) की वित्तीय स्वीकृति fasta किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2- पिकप दूवारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत्‌ है:- ह कम्पनी थी शासनादेश दिनांक नोडल vat डइकाईयों को वितरित म 26.3.202। के (पिकप) को देय की जाने वाली नुपालन में रोकी (प्रशासनिक व्यय धिनराशि गयी i0 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की धनराशि राशि (देय धनराशि का प्रतिशत) का PR FB a FB 6 (4-5) i- मिसर्स वरूण बेवरेजेस | -4-202 से 3- 2,94,4,878 2,94,49 2,9,20,729 लि0 3-2022 -4-2022 से 3- 6,72,98,865 6,72,989 6,66,25,876 3-2023 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |9,67,3,743 9,67,38 9,57,46,605 2- jAae श्री सीमेन्ट लि0 | -4-202 से 3- 5,90,52,44 5,90,52' 5,84,6,623 3-2022 -4-2022 से 30-6- 2,06,70,923 2,06,709 2,04,64,24 2022 7,97,23,067 7,97,230 7,89,25,837 3- lAaa -4-2020 से 34-3- ,02,53,578 ,02,536 0,9,5,042 आर0एसी0सी0पी0एल0 202 प्राा लि0 -4-202 से 30-9- 6,43,82,77 6,43,82 6,37,38,290 202 7,46,35,689 7,46,357 7,28,89,332 4A- jaa गैलेन्ट इस्पात | -4-20i9 A 34- ,33,807 4,338 ,22,469 लि0 3-2020 4,33,807 | 4,338 ,338 | 22,469 ,22,469 5- jae स्पर्श इण्डस्ट्रीज | 4-7-207 A 3- 2,60,524 2,605 2,57,99 TO लि0 3-208 -4-208 से 3- 9,47,857 9,479 9,28,378 3-209 -4-209 से 34- 24,9,32 24,93 23,95,9 3-2020 46,27,693 46,277 45,8,46 है मेसर्स सैमसंग इण्डिया | 4-4-2020 से 3- 2,98,5,972 2,98,520 2,85,53,452 इलेक्ट्रानिक्स WO लि0 3-202 -4-2022 से 3!- 6,48,55,775 6,48,558 6,32,07,27 3-2023 29,47,07,747 29,47,078 29,7,60,669 7- मिसर्स एल0जी0 -4-2020 से 3- 83,42,756 83,428 82,59,328 इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया 3-202 TO लि0 83,42,756 83,428 82,59,328 कुल 65,98,84,502 65,98,846 65,32,85,656 3- अत: इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्ष 2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-49-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश Aia-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी A प्राविधानित धनराशि रू0 7,300.00 Rs (रूपये एक हजार तीन at ais मात्र) के. सापेक्ष रू. 65,98,84,502.00 (रू. Yao करोड़ अठ॒ठानवे लाख चौरासी हजार पाँच सौ दो मात्र) की धनराशि आपके यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें/प्रतिबन्‌धों . स्वीकृत धनराशि पिकप cant उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनी एवं पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आरएटी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी। तालिका के स्तम्भ-6 में AMS गई धनराशि उक्त लाभार्थी कम्पनी के बैंक खातों A तथा उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि पिकप के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा। किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा,जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMG दिनांक 04.03.2024 एवं 07.08.2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ CART पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे। उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। 0. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व पिकप cant इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। 44.ffaq दृवारा यह अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र औद्योगिक इकाइयों को अनुमनन्‍्य प्रोत्साहन की धनराशि एक से अनधिक बार भुगतान की गई है। 4- इस संबंध A होने वाला व्यय रुपये 65,98,84,502.00 (रूपये पैंसठ करोड़ अठ॒ठानवे लाख चौरासी हजार पाँच at दो मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 288560800900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश afa-20i2 का कार्यान्वयन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा। 5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AM AEA-/2024/a--294/aq-2024- 23/2024, दिनॉँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या-63/2024/2725()/77-6-24-6099(099)/2/2022तदृदिनांक- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय उ0प्र0 प्रयागराज। Pa महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज। मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर। अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। प्रबंध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या-पिकप/आई.आई.आई.पी-202/मेगा/96, दिनांक 04.44.2024 के संदर्भ में अग्रे्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। 7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4/4 9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 0. नियोजन अनुभाग-4/4 44. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 2. गार्ड फाइल। के 0० [७० आज्ञा से, ओम प्रकाश यादव संयुक्त सचिव। 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research