Date: 2025-06-27Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि रू. 552.00 करोड़ के सापेक्ष 04 इकाईयों को देय अनुवर्ती किस्तों की धनराशि रू.1,89,70,47,915.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
ज़रूर, दी गई नीति पाठ का सारांश यहाँ दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 (मेगा प्रोजेक्ट) के तहत 4 इकाइयों को देय अगली किस्तों के लिए ₹1,89,70,47,915.00 की वित्तीय मंजूरी को मंजूरी देता है। यह मंजूरी वित्तीय वर्ष के लिए ₹552.00 करोड़ के आवंटित फंड से संबंधित है। यह आदेश 27 जून, 2025 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*वित्तीय मंजूरी*
* कुल ₹1,89,70,47,915.00 की वित्तीय मंजूरी 4 पात्र औद्योगिक इकाइयों को वितरित की जाती है।
* स्वीकृत राशि को उद्योगों और खनिजों पर अन्य व्यय के लिए लेखा शीर्षक 2885 के तहत आवंटित किया गया है।
*वितरण विवरण*
* स्वीकृत राशि नीचे बताई गई कंपनियों को वितरित की जाएगी।
* मैसर्स एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि., ग्रेटर नोएडा
* कुल राशि: ₹20,28,69,328.00
* नोडल एजेंसी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की राशि: ₹20,49,185.00
* मेसर्स पसवारा पेपर्स लि., मेरठ
* कुल राशि: ₹2,54,48,222.00
* नोडल एजेंसी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की राशि: ₹2,57,053.00
* मेसर्स सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., नोएडा
* कुल राशि: ₹1,23,33,85,449.00
* नोडल एजेंसी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की राशि: ₹1,24,58,439.00
* मेसर्स वरूण बेवरेजस लि., सण्डीला, हरदोई
* कुल राशि: ₹41,63,74,437.00
* नोडल एजेंसी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की राशि: ₹42,05,802.00
*शर्तें एवं प्रतिबंध*
* स्वीकृत धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से पिकप द्वारा लाभार्थी इकाइयों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी।
* कॉलम 5 में तालिका में दिखाई गई राशि संबंधित लाभार्थी कंपनी के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी, और कॉलम 4 में दिखाई गई राशि प्रशासनिक खर्चों के रूप में पिकप के खाते में अंतरित की जाएगी।
* स्वीकृत धनराशि को तत्काल आवश्यकता के आधार पर ही राजकोष से आहरित किया जाएगा।
* उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
* किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
* स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
* तत् धनरा धनरा
* तत् धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025
एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
* धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त
उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे।
* उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
* धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व पिकप द्वारा इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
**प्रभाव विश्लेषण:**
*पिकप:*
*प्रभाव:*
* पिकप कुल ₹1,89,70,47,915.00 के वितरण के लिए जिम्मेदार है।
* पिकप को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कुल राशि का 1% प्राप्त होगा।
* पिकप को लाभार्थी कंपनियों के खातों में धनराशि अंतरित करनी होगी।
* पिकप को धनराशि के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* पिकप को लाभार्थी इकाइयों की पात्रता और आंकड़ों की सटीकता का परीक्षण करना होगा।
* पिकप को NEFT/RTGS के माध्यम से लाभार्थी इकाइयों के खातों में धनराशि अंतरित करनी होगी।
* पिकप को सुनिश्चित करना होगा कि धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत मद के लिए किया गया है।
* पिकप को धनराशि के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा।
*लाभार्थी इकाइयाँ (मेसर्स एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि., मेसर्स पसवारा पेपर्स लि., मेसर्स सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., और मेसर्स वरुण बेवरेजेस लि.):*
*प्रभाव:*
* इन इकाइयों को उनकी विस्तार योजनाओं का समर्थन करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत मद के लिए किया गया है।
* इकाइयों को धनराशि के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा।
*संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मंडल, लखनऊ:*
*प्रभाव:*
* संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मंडल, लखनऊ को पिकप को वितरण के बाद के वितरण विवरण और सहायक दस्तावेजों को उपलब्ध कराना होगा।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण और सहायक दस्तावेजों को पिकप को उपलब्ध कराना होगा।
*आयुक्त और निदेशक उद्योग, कानपुर:*
*प्रभाव:*
*आयुक्त और निदेशक उद्योग, कानपुर का इस प्रक्रिया पर सामान्य निरीक्षण दायित्व होगा और वे उपयोग प्रमाण पत्र के संग्रह और वितरण में शामिल होंगे।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* सुनिश्चित करें कि फंड उचित रूप से आवंटित और उपयोग किए गए हैं, और सभी संबंधित पक्षों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
*राज्य सरकार (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग):*
*प्रभाव:*
* अनुमोदित प्रोत्साहन राज्य में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुरूप है।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर समायोजन करें।
Key Entities Referenced
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना): उत्तर प्रदेश में अवस्थापना (इंफ्रास्ट्रक्चर) और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नीति, जिससे यह दस्तावेज संबद्ध है।
पिकप: नोडल एजेंसी, जो औद्योगिक इकाइयों को धनराशि का वितरण करता है और इस दस्तावेज में नामित है।
उत्तर प्रदेश शासन: शासी निकाय जो औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत धनराशि का आवंटन करता है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: औद्योगिक विकास विभाग का खंड, जो इस दस्तावेज को जारी करता है और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास से संबंधित है।
लखनऊ मण्डल, लखनऊ (स्थान): वह प्रशासनिक क्षेत्र जहाँ स्वीकृतियाँ प्रदान की जाती हैं और धन आवंटित किया जाता है।
सख्या- 47/2025/355/77-6-25-58968
पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ,
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 27-06-2025
विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश afa-20i2 (मेगा परियोजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में
प्राविधािनित धनराशि रू. 552.00 करोड़ के सापेक्ष 04 इकाईयों को देय अनुवर्ती किस्तों की धनराशि
रू.,89,70,47,95.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
कृपया. उपर्युक्त विषयक weet (कम्प्यूटर), पिकप के. पत्र संख्या-पिकप/आई.आई.आई.पी-
202/मेगा/29,दिनांक 05.06.2025 (छायाप्रति संलगन) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश afa-20i2 (मेगा परियोजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-
व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य
व्यय-9-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश AliAa-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी मद में प्राविधिनित धनराशि
रू0 552.00 करोड़ के सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाईयों हेतु रू. 7,89,70,47,9:5.00 (रू. एक अरब aan करोड़
सत्तर लाख सैंतालीस हजार नौ at uece मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- any aan उपलब्ध कराए गए लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-
(धनराशि रूपये मैं)
क्र. सं. कम्पनी अनुमोदित HAT नोडल एजेन्सी (पिकप) इकाईयों को वितरित
धनराशि को देय प्रशासनिक की जाने वाली
व्यय की. प्रतिपूर्ति धनराशि
की राशि (देय धनराशि
का प्रतिशत)
2 3 4 5
. मेसर्स एल0जी0 20,49,8,53.00 20,49,85.00 20,28,69,328.00
इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया
प्रालि0, ग्रेटर नोएडा
2 मेसर्स want पेपर्स 2,97,05,275.00 2,97,053.00 2,04,48,222.00
लि0, मेरठ
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. मेसर्स सैमसंग ,24,58,43,888.00 ,24,58,439.00 ,23,33,85,449.00
इणडिया
इलेक्ट्रानिक्स
प्रालि0, नोएडा
4 मेसर्स वरूण बेवरेजस 42,05,80,239.00 42,05,802.00 4,63,74,.437.00
लिए0, सण्डीला,
हरदोई
कुल योग ,89, 70,47,95.00 ,89,70,479.00 ,87,80,77,436.00
कुल धनराशि (4+5) ,89,70,47,975.00
3- अत: इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मैं
अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्ष 2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य cyy-9-
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश Alia-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी मैं प्राविधानित धनराशि रू.
5,52,00,00,000.00 ( रू. पांच अरब बावन करोड़ मात्र) के सापेक्ष कुल 04 इकाईयों हेतु अनुमन्य/स्वीकृत वित्तीय
प्रोत्साहन की अनुवर्ती किस्तों की धनराशि रू. 7,89,70,47,95.00 (रू. एक अरब नवासी करोड़ सत्तर लाख
सैंतालीस हजार नौ at पन्द्रह मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त धनराशि की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों
... स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी इकाईयों एवं पिकप के खाते में सीधे
एन0ई0एफ0टी0/आरएटी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. तालिका के स्तम्भ-5 A दर्शाई गई धनराशि उक्त लाभार्थी कम्पनी के बैंक खातों A तथा उक्त तालिका के
स्तम्भ-4 में दर्शाई गई धनराशि पिकप के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी।
3... स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
5... किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा
जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का व्यय ade उसी मद मैं किया जाएगा,जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
त धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025
एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8... धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त
उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ CANT पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे।
9... उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
0. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व पिकप दूवारा इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुदूधता का परीक्षण कर
संतुष्ट हो लेंगे।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 7,89,70,47,95.00 (रूपये एक अरब नवासी करोड़ सत्तर लाख
सैंतालीस हजार at सौ पन्द्रह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007
लेखा शीर्षक 288560800900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश fa-20(2 का कार्यान्वयन मानक मद 27-
सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के. कार्यालय AMT संख्या-6/2025/बी--352/दस-2025-
23/2025, दिनॉक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत
किये जा रहे है।
भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।
AeA-_47/2025/355()/77-6-25-58968 तद्दिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
Oak महालेखाकार (लेखा Ud हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/दूवितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
प्रबन्ध निदेशक,पिकप के पत्र संख्या-पिकप/आई.आई.आई.पी-202/मेगा/29, दिनांक 05.06.2025 के संदर्भ
में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. निदेशक, वित्तीय सांखि्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-4/4
44. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. गार्ड फाइल।
wWN पा
आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |