**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ 6 सितंबर, 2023 को जारी उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-6 से एक संशोधन/शुद्धि-पत्र है। यह 25 अगस्त, 2023 को जारी शासनादेश संख्या-48/2023/2508/77-6-2023-6002(099)/3/2021पार्ट-1 में बदलाव करता है। यह संशोधन पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के तहत पांच पात्र इकाइयों के लिए 23,01,000.00 रुपये की वित्तीय स्वीकृति से संबंधित है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **शासनादेश में संशोधन:**
* शासनादेश संख्या-48/2023/2508/77-6-2023-6002(099)/3/2021पार्ट-1 दिनांक 25 अगस्त, 2023 के प्रस्तर-3 में अंकित कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या < >, दिनांक जुलाई, 2023 के स्थान पर वित्त विभाग द्वारा उत्पन्न कम्प्यूटर संख्या-E-6-69-X-2023-24, दिनांक 22-08-2023 पढ़ा जाय।
* शासनादेश के बाकी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
**प्रभाव विश्लेषण**
* **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।**
* **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।
* **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।**
* **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।
* **आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।**
* **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।
* **मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।**
* **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।
* **अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।**
* **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।
* **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम कानपुर।**
* **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।
* **निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।**
* **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।
* **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4**
* **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।
* **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6**
* **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।
* **नियोजन अनुभाग-1/4**
* **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।
* **औद्योगिक विकास अनुभाग-2**
* **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।
Key Entities Referenced
पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012: पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु जारी संशोधन/शुद्धि-पत्र।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास अनुभाग।
उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ यह नीति लागू है।
वित्त विभाग: वह विभाग जिसने संदर्भित कंप्यूटर संख्या उत्पन्न की।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग: विभाग के अपर मुख्य सचिव को प्रति भेजी गई।
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
WAM-49/2023/2508(2)/77-6-2023-6002(099)/3/202 पार्ट-१
लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2023
संशोधन/शुद्धि-पत्र
पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-202 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र 05 इकाईयों के
लिए %.23,07,000.00 की वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-48/2023/2508/77-6-
2023-6002(099)/3/202पार्ट-। दिनांक 25 अगस्त, 2023 के प्रस्तर-3 में अंकित कंप्यूटर Gant
उत्पन्न संख्या < >, दिनांक जुलाई, 2023 के स्थान पर वित्त विभाग द्वारा उत्पन्न कम्प्यूटर
संख्या-ट-6-69-2(-2023-24, दिनांक 22-08-2023 पढ़ा जाय।
2- उक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध
यथावत लागू रहेंगी।
जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।
WEAl-49/2023/2508(3)/77-6-2023-6002(099)/3/202 iuIe- laa ican
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
I- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
NO महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
)
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
5- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम कानपुर।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
I0- नियोजन अनुभाग-/4
I4- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
{2- mS Wesel
आज्ञा से,
(जय वीर सिंह)
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |