Home India औद्योगिक विकास विभाग पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रू. 23,0...
Date: 2023-09-06 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रू. 23,01,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शुद्धि पत्र।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ 6 सितंबर, 2023 को जारी उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-6 से एक संशोधन/शुद्धि-पत्र है। यह 25 अगस्त, 2023 को जारी शासनादेश संख्या-48/2023/2508/77-6-2023-6002(099)/3/2021पार्ट-1 में बदलाव करता है। यह संशोधन पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के तहत पांच पात्र इकाइयों के लिए 23,01,000.00 रुपये की वित्तीय स्वीकृति से संबंधित है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **शासनादेश में संशोधन:** * शासनादेश संख्या-48/2023/2508/77-6-2023-6002(099)/3/2021पार्ट-1 दिनांक 25 अगस्त, 2023 के प्रस्तर-3 में अंकित कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या < >, दिनांक जुलाई, 2023 के स्थान पर वित्त विभाग द्वारा उत्पन्न कम्प्यूटर संख्या-E-6-69-X-2023-24, दिनांक 22-08-2023 पढ़ा जाय। * शासनादेश के बाकी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। **प्रभाव विश्लेषण** * **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।** * **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए। * **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।** * **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए। * **आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।** * **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए। * **मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।** * **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए। * **अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।** * **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए। * **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम कानपुर।** * **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए। * **निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।** * **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए। * **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4** * **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए। * **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6** * **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए। * **नियोजन अनुभाग-1/4** * **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए। * **औद्योगिक विकास अनुभाग-2** * **प्रभाव:** संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई विशेष कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सूचित रहना चाहिए।

Key Entities Referenced

पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012: पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु जारी संशोधन/शुद्धि-पत्र। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास अनुभाग। उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ यह नीति लागू है। वित्त विभाग: वह विभाग जिसने संदर्भित कंप्यूटर संख्या उत्पन्न की। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग: विभाग के अपर मुख्य सचिव को प्रति भेजी गई।
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उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-6 WAM-49/2023/2508(2)/77-6-2023-6002(099)/3/202 पार्ट-१ लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2023 संशोधन/शुद्धि-पत्र पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-202 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र 05 इकाईयों के लिए %.23,07,000.00 की वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-48/2023/2508/77-6- 2023-6002(099)/3/202पार्ट-। दिनांक 25 अगस्त, 2023 के प्रस्तर-3 में अंकित कंप्यूटर Gant उत्पन्न संख्या < >, दिनांक जुलाई, 2023 के स्थान पर वित्त विभाग द्वारा उत्पन्न कम्प्यूटर संख्या-ट-6-69-2(-2023-24, दिनांक 22-08-2023 पढ़ा जाय। 2- उक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी। जय वीर सिंह संयुक्त सचिव। WEAl-49/2023/2508(3)/77-6-2023-6002(099)/3/202 iuIe- laa ican प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज। NO महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज। ) 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर। 4- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर। 5- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। 6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम कानपुर। 7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 I0- नियोजन अनुभाग-/4 I4- औद्योगिक विकास अनुभाग-2 {2- mS Wesel आज्ञा से, (जय वीर सिंह) संयुक्त सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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