**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में आंशिक संशोधन की घोषणा करता है, खासकर नीति के अनुच्छेद 5.7 में। 15 सितंबर 2015 को जारी किया गया यह संशोधन, राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'मेगा प्रोजेक्ट्स' की परिभाषा और प्रोत्साहनों को स्पष्ट करता है। यह नीति में कुछ नियमों को संशोधित करता है और इच्छुक निवेशकों के लिए स्पष्टता प्रदान करता है।
**मुख्य बातें**
*मेगा प्रोजेक्ट्स की परिभाषा का संशोधन*
- पहले, मेगा परियोजनाओं में कम से कम 200 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली सभी औद्योगिक इकाइयाँ शामिल थीं।
- अब, परिभाषा में अस्पताल, मेडिकल और डेंटल कॉलेज, शिक्षण संस्थान और ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग विलेज भी शामिल हैं।
*प्रोत्साहन और वित्तीय सुविधाएँ*
- 200 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपये से कम के निवेश वाली मेगा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्तीय सुविधाएँ सुसंगत शर्तों के अधीन अनुमन्य होंगी।
- वित्तीय सीमा को एम्पावर्ड कमेटी और मंत्रिपरिषद द्वारा शिथिल किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी प्रोत्साहन औद्योगिक निवेश नीति-2012 से आच्छादित न हो।
*भूमि आवंटन और इंफ्रास्ट्रक्चर*
- परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन, जल और बिजली कनेक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यदि किसी परियोजना को इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता (सड़कें, सीवर आदि) की आवश्यकता है, तो सरकार इस पर विचार करेगी कि क्या यह सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराई जा सकती है।
*अन्य परियोजनाएँ*
- 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाली मेगा परियोजनाओं को अतिरिक्त सुविधाओं के लिए एम्पावर्ड कमेटी और मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- जिन परियोजनाओं के लिए किसी विभाग के पास कोई विशेष नीति नहीं है, उनके लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अनुच्छेद 5.7 के तहत परिभाषित मेगा परियोजनाएं आच्छादित रहेंगी।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** सरकारी विभाग
**प्रभाव:** अधिसूचना का कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करना।
**आवश्यक कार्रवाई:** नीति के अनुसार परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करना, भूमि आवंटन और आवश्यक बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करना।
**हितधारक:** निवेशक (वर्तमान और संभावित)
**प्रभाव:** मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विस्तृत मानदंडों, योग्यताओं और प्रोत्साहनो के साथ स्पष्टता प्रदान की गई है।
**आवश्यक कार्रवाई:** संशोधित नीति के अनुसार अपनी निवेश योजनाओं का मूल्यांकन करना, प्रोत्साहन के लिए आवश्यकताओं को समझना और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकार के साथ समन्वय करना।
**हितधारक:** उद्योग और संबंधित संगठन
**प्रभाव:** अवस्थापना परियोजनाओं में निवेश के लिए नए अवसर।
**आवश्यक कार्रवाई:** सरकार की नीतियों और निवेश अवसरों के बारे में उद्योग के सदस्यों को सूचित करना, विकास परियोजनाओं के लिए सरकार के साथ समन्वय करना।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012: उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख नीति जिसका उद्देश्य राज्य में अवसंरचना और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है।
औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6): उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
मेगा परियोजनाएँ: उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में परिभाषित एक विशिष्ट श्रेणी की परियोजनाएँ जो प्रोत्साहन और लाभ के लिए पात्र हैं।
इम्पावर्ड कमेटी: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेगा परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर विचार करने और सिफारिशें करने के लिए गठित एक समिति।
उत्तर प्रदेश: नीति का भौगोलिक दायरा जहां यह लागू होती है।
संख्या-35/
प्रेषक,
आलोक रंजन,
77-6-5-4(एम)/ 4
मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
Ae
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 |
ew + समस्त संबंधित प्रमुख सचिव/ सचिव, 5000 शासन।
समस्त मण्डलायुक्त जिलाधिकारी, 50 प्र0 |
अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ 5 सितम्बर, 2045
विषय: उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2 -5.7 में आंशिक
संशोधन के संबंध Al
महोदय,
औद्योगिक विकास विभाग (अलुभाग-6) वे TAI-262/ 77-6-(2-8(UA)/ 2,
दिनांक 07-09-202 द्वारा प्रख्यापित अवस्थापन निवेश Aifa-20i2 का कृपया
संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके मेगा परियोजनाओं को परिभाषित करते
हुए, इन मेगा परियोजनाओं को Ta प्रसुविधाएं अनुमन्य की गयी हैं।
2- .... प्रदेश में अधिकाधिक पूंजी आकर्षित करने एवं निवेशपरक वातावरण सृजित
करने के दृष्टिकोण से मेगा प अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार कर उद्योगों के साथ-साथ
अवस्थापना सुविधाओं सामाजिक अवस्थापना को सम्मिलित करते हुए) व सेवा
क्षेत्र की कतिपय uit भी सुविधायें प्रदान किए जाने के दृष्टिगत, उक्त नीति के प्रस्तर
re संशोधन किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष
स्वीकृति प्रदान की
श aifa-202 के प्रस्तर-5.7 मैं अंकित वर्तमान प्राविधान को स्तम्भ-2 में
अनुसार संशोधित किया जाता हैः-
औद्योगिक निवेश aifa-202 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-202
[-5.7 के वर्तमान प्राविधान के प्रस्तर-5.7 के संशोधित प्राविधान
2
5.7 मेगा परियोजनाओं का तात्पर्य रू0 200 5.7 मेगा परियोजनाओं का तात्पर्य BO 200
करोड़ अथवा उससे अधिक निवेश करने वाली करोड अथवा उससे अधिक निवेश करने वाली
निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र (जिसमें शासकीय निजी ata अथवा संयुक्त क्षेत्र /जिसमें शासकीय
अथवा शासकीय उपक्रम की पूंजी 49 प्रतिशत अथवा शासकीय उपक्रम की पूंजी 49 प्रतिशत
अथवा उससे कम हो) की समस्त औद्योगिक अथवा उससे कम Bh) की slate इकाइयों
इकाईयों से है जिसमें तथा केवल चिकित्सालयों: alsa secoविस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली इकाईयां कालेजों; शिक्षण संस्थानों एवं ग्रामीण stat में
भी सम्मिलित है। इन इकाईयों को स्थापना स्थापित की जाने वाली Shopping Village की
हेतु कई बार त्वरित सहायता राज्य सरकार से परियोजनाओं से. है... जिसमें इनका
वांछित होती है जिससे कि इनका उत्पादन विस्तारीकरण: .. विविधीकरण करने... वाली
शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ हो. सके. तथा इनको इकाईयां:/ परियोजनाएं भी सम्मिलित होंगी। इन
स्थापित करने में समय की बचत हो सके। परियोजनाओ के क्रियान्वयन हेतु कई बार
त्वरित सहायता राज्य सरकार से वांछित होती
है जिससे कि इनका क्रियान्वयन I हो
सके तथा इनको स्थापित करने
बचत हो सके।
प्रदेश में बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश को प्रदेश में बड़े पैम निवेश को
आकर्षित करने Ud प्रदेश को Hears आकर्षित करने देश, को Heels
प्रतिस्पर्धात्मक गंतव्य के रूप में विकसित किए प्रतिस्पर्धात्मक We रूप में विकसित किए
जाने : है कि प्रदेश में
जाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश में
अधिकाधिक मेगा परियोजनाओं की स्थापना की परियोजनाओं की स्थापना की
जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेगा उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेगा
परियोजनाओं की स्थापना को प्रदेश सरकार की स्थापना को प्रदेश सरकार
द्वारा निम्नवत् प्रोत्साहित किया जायेगा:- [ प्रोत्साहित किया जायेगा:-
(>) रू0 200 करोड़ से अधिक रू0 200 करोड़ से अधिक परन्तु रू0
500 करोड़ से कम तक की पूंजी नि 500 करोड़ से कम तक की पूंजी निवेश वाली
Am परियोजनाओं को Ud[ | मेगा परियोजनाओं को... अवस्थापना एवं
औद्योगिक निवेश नीति सभी औद्योगिक निवेश alia-20i2 मे वर्णित सभी
वित्तीय सुविधाओं शर्तों के अधीन वित्तीय सुविधाओं को सुसंगत शर्तों के अधीन
अनुमन्य कराया. -टू-केस आधार अनुमन्य कराया. जायेगा। केस-ट्ू-केस आधार
पर इन सुविधाओं, H वित्तीय सीमा पर इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा
को इम्पाडं संस्तुति तथा मा0 मंत्रि को इम्पाव्ड कमेटी की संस्तुति तथा AIO मंत्रि
परान्त शिथिल किया जा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शिथिल्र किया जा
प्रतिबन्ध यह है कि इस श्रेणी सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस श्रेणी
परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधाएं की मेगा परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधाएं
अनुमन्य नहीं करायी जाएंगी जो अवस्थापना अनुमन्य नहीं करायी जाएंगी जो अवस्थापना
wg औद्योगिक निवेश. atfa-2072 से एवं औद्योगिक = fade = 6eifa-20i2 से
आच्छादित न हों। इन परियोजनाओं हेतु भूमि आच्छादित न el इन परियोजनाओं हेतु भूमि
का आबंटन, जल, विद्युत कनेक्शन आदि की का आबंटन, जल, विद्युत कनेक्शन आदि की
प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध
कराया. जायेगा। ऐसी इकाईयों को. यदि कराया. जायेगा। ऐसी परियोजनाओ को यदि
परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना संबंधीपरियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना संबंधी सुविधा जैसे सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाईन,
सुविधा जैसे सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाईन, जल निकासी की आवश्यकता होगी तो उसे
जल निकासी की आवश्यकता होगी तो उसे पूर्णतः अथवा अंशतः शासकीय व्यय पर
पूर्णतः अथवा अंशतः शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जायेगा।
उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जायेगा। (ख) रू0 500 करोड़ या उससे अधिक पूंजी
(ख) रू0 500 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश करने. वाली मेगा. परियोजनाओं को
निवेश aka वाली मेगा. परियोजनाओं को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस
उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस आधार पर इम्पावई कमेटी की ..
आधार पर इम्पाव्ड कमेटी की संस्तुति तथा AIO मंत्रिपरिषद के Hee
मा0 मंत्रिपरिषद के. अनुमोदनोपरान्त वे सुविधएं भी उपलब्ध करायी
सुविधएं भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं जो अवस्थापना एवं औद्ोगि
अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAifa-2042 से आच्छादित नहीं
से आच्छादित नहीं है।
पैरा के. पश्चात
विभाग द्वारा मेगा परियोजनाओं के
विभागीय नीति न होने की दशा में
एवं औद्योगिक निवेश नीति 202
प्रस्तर 5.7 के अन्तर्गत परिभाषित मेगा
परियोजनाएं आच्छादित होगी।
(ब). उक्त के साथ-स
निम्न प्राविधान
eaT- (35(4)/ 77-6-45-44(WaA)/
T एवं औद्योगिक निवेश aa-20i2 के संगत प्रस्तर-5.7 A
प्रोत्साहन के लिये गठित इम्पावर्ड कमेटी संबंधित विभाग: विकास
प्राधिकरण: हाउसिंग बोर्ड" AOTOCAOHTSOSIOMO/ यूपीडा आदि
ata के आवंटन हेतु निर्देश जारी करेगी।
IX आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
भवदीय,
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव सह अवस्थापना
एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ।
4, तद्िनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।2-0 «Hey सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4-..... अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, लखनऊ।
5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
6- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
7- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
8- ..... स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, S0U0 शासन।
9- faci सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. weal
सी0एक्स0(।) दिनांक 0 सितम्बर, 20i5 के संदर्भ में) ®
i- .... औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्य
निदेशक एव औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपाल
2- औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप
अनुभाग।
3- fear, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0
कृपया इस शासनादेश की i500 प्रतियां 2 औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को
उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त , उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियां
प्रेषित करने का कष्ट करें।
4- .... वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/ ) अनुभाग-6 ऊ0प्र0 शासन।
5- .... नियोजन अलुभाग-, उ0प्र0
6- os फाइल।
आज्ञा से,
(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।
संख्या-35 “6-5-44(WA)/ 44, तदिनां
‘Teen, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के
कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में व अन्य
TA से करवाने का कष्ट करें।
प्रचार
आज्ञा से,
(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।