Date: 2021-03-26Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओं को दिये जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।
**Executive Summary:**
This document, issued by the Uttar Pradesh government on March 26, 2021, addresses the provision of special facilities and concessions to mega projects under the Uttar Pradesh Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012. It outlines amendments to the process of disbursing benefits related to net SGST and approves the distribution of benefits to several specific industrial units. The document also calls for a review of current policies related to Net SGST.
**Key Points / Main Content:**
* **Net SGST Facilities:**
* Continues the distribution of net SGST-based facilities to investors across various policies.
* This measure aims to maintain investor confidence, protect investments, and avoid potential legal disputes.
* **Disbursement of SGST Refunds:**
* 90% of the eligible amount will be paid to the applicant unit based on the assessed amount, and per the prescribed SOP.
* The remaining 10% will be paid after the unit submits an application along with a copy of the online-filed annual tax return (GSTR-9 and GSTR-9C) to the nodal agency/administrative department.
* **Verification Process for Remaining 10%:**
* The administrative department must obtain confirmation from the state tax department regarding the following:
* Whether the applicant unit has filed the annual tax return (GSTR-9 and GSTR-9C) for the relevant financial year.
* Whether any notice has been issued against the unit under the UP SGST Act for the relevant financial year.
* The remaining 10% will be disbursed only after the state tax department confirms the filing of the annual return and absence of any outstanding notices.
* **Distribution to Specific Units:**
* Approves distribution of special facilities to the following units:
* M/s RCCPL Pvt. Ltd., Rae Bareli (₹54,67,00,020)
* M/s Shree Cement Ltd., Bulandshahr (₹88,73,58,258)
* M/s Varun Beverages Limited, Sandila, Hardoi (₹43,85,50,512)
* M/s Paswara Papers Ltd., Meerut (₹4,43,94,981)
* Distribution will be as per the Empowered Committee's recommendations and the revised SOP issued on 26.03.2021.
* **Policy Review:**
* The Industrial Development Department is directed to propose a well-considered plan for revising current policies, with the aim of delinking Net SGST.
**Impact Analysis:**
**Key Stakeholders:**
* **Mega Project Industrial Units (M/s RCCPL Pvt. Ltd., M/s Shree Cement Ltd., M/s Varun Beverages Limited, M/s Paswara Papers Ltd.):**
* **Impact:** Receiving the approved financial benefits and needing to comply with the revised SOP for disbursement.
* **Action Required:** Submit applications with required documents, including annual tax returns, and follow the revised disbursement procedures to receive the SGST reimbursements and other benefits.
* **Nodal Agencies/Administrative Departments:**
* **Impact:** Responsible for implementing the revised disbursement process and coordinating with the State Tax Department.
* **Action Required:** Obtain reports from the State Tax Department, verify the filing of annual returns and the issuance of notices, and disburse the remaining 10% of the eligible amount accordingly. Deduct 1% for administrative expenses.
* **State Tax Department:**
* **Impact:** Required to provide reports on the filing status of annual tax returns and the issuance of notices under the UP SGST Act for the applicant units.
* **Action Required:** Provide timely and accurate reports to the administrative departments.
* **Industrial Development Department:**
* **Impact:** Responsible for reviewing current policies related to Net SGST.
* **Action Required:** Prepare and submit a well-considered plan for revising current policies, with the aim of delinking Net SGST.
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012: The central policy governing incentives for mega projects in Uttar Pradesh, the document clarifies and provides further guidance on specific issues regarding its implementation.
Net SGST: A tax mechanism under scrutiny and subject to revision, particularly in the context of industrial investment policies and incentives.
Empowered Committee: A committee that provides recommendations on facilities and concessions for establishing mega projects as mentioned under Uttar Pradesh Infrastructure and Industrial Investment Policy-2012.
Rai Bareli: Location of M/s RCCPL, one of the Mega projects mentioned that are receiving government incentives.
Ghaziabad: Location of M/s Shree Cement, one of the Mega projects mentioned that are receiving government incentives.
WEAT-3/202/4282/77-6-202-5(VA)/2043et.at.(AaM)-
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा मैं,
प्रबन्ध निदेशक,
पिकप,
पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 202
विषय:- उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश Alfa-20i2 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की
स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओं को दिये जाने वाली विशेष
सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध FI
महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं
औद्योगिक निवेश aAfa-20I2 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से निम्नवत्
निर्णय लिया गया हैः-
(|) ac एस.जी.एस.टी. के सत्यापन में वर्णित कठिनाइयों के इदृष्टिगत विभिन्न नीतियों के अंतर्गत शासन
द्वारा नेट एस.जी.एस.टी. पर आधारित सुविधाओं के संबंध मैं व्यक्त की गयी प्रतिबद्धता पर कायम
रहते हुए तथा प्रदेश मैं निवेशकों द्वारा इसके आधार पर किये गये निवेश एवं आगे निवेश का
वातावरण बनाये रखने, तथा किसी न्यायिक विवाद की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से
औद्योगिक विकास विभाग की विभिन्न नीतियों के अंतर्गत निवेशकों को नेट एस.जी.एस.टी.
आधारित सुविधाओं का वितरण जारी रखा जाए।
(2) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संगत नीति में दी गयी समयावधि के अनुसार इकाई द्वारा
एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जाने पर निर्धारित
एस0ओएपी0 के अनुसार आंकलित आवेदक इकाई को देय धनराशि का 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया
जाएगा।. शेष 0_ प्रतिशत FH के भुगतान हेतु इकाई FART अपना आवेदन नोडल
एजेन्सी/प्रशासनिक विभाग को, राज्य कर विभाग को नियत प्रारूप (वर्तमान में जी0एएस0टी0आर0-9
एवं जी0एस0टी0आर0-9सी) पर आनलाइन दाखिल वार्षिक कर विवरणी की प्रति के साथ प्रस्तुत
किया जाएगा।
प्रशासकीय विभाग GANT उक्त आवेदन पर राज्य कर विभाग से निम्न आशय की आख्या प्राप्त की
जाएगी कि -
i, आवेदक इकाई cant सम्बंधित वित्तीय, वर्ष हेतु sea वार्षिक at विवरणी
(जी0एस0टी0आर0-9 एवं जी0एस0टी0आर0-9सी), दाखिल कर दी गई है अथवा नहीं।
ii, उक्त इकाई के विरूदूध राज्य कर विभाग के cart उ0प्र0 एस0जी0एएस0टी0 अधिनियम के
अनुसार किसी प्रकार का कोई नोटिस सुसंगत वित्तीय वर्ष हेतु जारी किया गया है अथवा नहीं।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |राज्य कर विभाग से उक्तानुसार वार्षिक कर विवरणी दाखिल किए जाने तथा किसी नोटिस के
जारी न किए जाने की पुष्टि प्राप्त होने के उपरांत प्रशासकीय विभाग gant अवशेष 0 प्रतिशत
राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी नोटिस के निर्गमन की सूचना राज्य कर विभाग
अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त होती है, तो अवशेष राशि का भुगतान नोटिस के निस्तारण तथा
इस आशय की पुष्टि राज्य कर विभाग से प्राप्त हाने के उपरांत ही किया जा सकेगा।
(3) उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश sfa-20i2 के अन्तर्गत प्रस्तुत 04 प्रकरणों (मेसर्स
आर.सी.सी.पी.एल. प्रा लि0, मेसर्स श्री सीमेंट लि0, मेसर्स वरूण बेवरेजेस लिमिटेड va मेसर्स
पसवारा पेपर्स लि0) में नोडल एजेन्सी द्वारा सुविधाओं की कम्पनीवार आगणित राशि का वितरण
मानक परिचालन प्रक्रिया में उपर्युक्त WeAL-((2) के अनुसार संशोधन के अधीन वितरित धनराशि में
कोई परिवर्तन हो तो declan संशोधित धनराशि के अनुसार वितरण की कार्यवाही की जाए।
(4) ac एस.जी.एस.टी. आधारित सुविधाओं के आकलन/पुष्टिकरण मैं उत्पन्न कठिनाइयों के दृष्टिगत
कतिपय राज्यों द्वारा औद्योगिक निवेश नीतियों में नेट एस.जी.एस.टी. से Delink करते हुए नयी
नीतियां प्रख्यापित की गयी हैं। अतः व्यवस्था को पारदर्शी एवं सरल बनाने के लिये औद्योगिक
विकास विभाग दूवारा dea प्रचलित नीतियों का पुनरीक्षण कर नेट एस.जी.एस.टी. से Delink
करते हुए नयी नीतियां प्रख्यापित किये जाने के संबंध मैं सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2- अतः उपर्युक्त WEAR-(() के निर्णय के अनुसार तथा WEA (2) के निर्णय के अधीन निम्नांकित
इकाइयों को मेगा परियोजनान्तर्गत sees विशेष सुविधायें वितरित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार
निम्नलिखित चार इकाईयों को अनुमन्य सुविधायें।/रियायतें वितरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित
कराने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-
(4) मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0 लि0, रायबरेली |
अनमन्य सविधाएं:-
re) ne)
(राशि BO में)
क्र0सं0 सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण | 2099-20 | 9-20
. कुल एस0जी0एस0टी0 प्रतिपिर्ति 3,47,63,265.00
2. पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति Pe
3. इलेक्ट्रिसिटी इयूटी मैं छूट (पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु) 3,5,59,090.00
4. कुल (+2+3) 6,99,22,355.00
5. उत्पादित माल पर जमा की गयी एस0जी0एस0टी(& 43,66,,548.00
6... वितरण योग्य अह राशि 6,99,22,355.00
7. घटाया- वित्तीय वर्ष 209-20 हेतु इकाई को वितरित/इकाई cant छूट के 62,32,22,335.00
रूप में प्राप्त सुविधा की राशि
एस0जी0एस0टी0 wii 4.20i9 से 58,80,63,245.00
30.9.209
इलेक्ट्रिसिटी इयूटी में छूट 3,5,59,090.00
| 8... | वितरण हेतु शुद्ध राशि 54,67,00,020.00°
@uat सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि A जमा किये गये एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं
होगा।
+P देय वितरण योग्य राशि A से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक aa के रूप में Ufa
(रू0 54,67,000.00) घटा कर शेष राशि रू0 54.,2,33,020.00 कम्पनी को वितरित की जायेगी।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2) Aad श्री सीमेंट fro, बुलन्दशहर (पश्चिमांचल) को सुविधाएं वितरित करने हेतु प्रस्ताव।
TAA सुविधाएं:-
(राशि रू0 में)
क्रं0स0 | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण “हि 9-20 2020-2। (.4.2020 से
30.6.2020)
. कुल एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति 76,62,03,570.00 | 44,79,22,64.00
2. पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति |9,5,50,892.00 Pe
3. इलेक्ट्रिसिटी इयूटी मैं छूट 78,36,338.00 Pe
4. कल (4+2+3) 96,55,90,800.00 | 4,79,22,644.00
5. उत्पादित माल पर जमा की गयी एस0जी0एस0टी0 | 95,77,54,462.00 | 8,49,03,268.00
की राशि(क
वितरण योग्य अहँ राशि 95,77,54,462.00 | 44,79,22,64.00
घटाया-वित्तीय वर्ष 20:9-20 हेतु इकाई को | 2,83,48,878.00 व
वितरित/इकाई Gant छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की
राशि
एस0जी0एस0टी0 . प्रतिपूर्ति- | 2,04,82,480 AS pS
.4.209 से 30.6.209
इलेक्ट्रिसिटी इयूटी मैं छूट 78,36,338 Poe Pe
8 वितरण Sa शद्ध राशि 73,94,35,644.00 | 44,79,22,64.00
9... | वितरण हेत कल राशि 88,73,58,258.00
@usii सुविधाओं का योग सम्ब्बन्धित वर्श A जमा किये गये एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।
कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक gel के रूप में । प्रतिशत
(रू0 88,73,583.00) घटा कर शेष राशि BO 87,84,84,675.00 कम्पनी को वितरित की जायेगी।
(3) मेसर्स वरूण बेवरेजेस लिमिटेड, सण्डीला, हरदोई
TATA सुविधाएं:-
(राशि रू0 में)
क्र0सं0 | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण कह 9-20 2020-2 (.4.2020 @
30.6.2020)
. कल एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति 67,8,02,69.00 22,90,9,478.00
2. पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति 2,00,00,000.00} = - |
3. इलेक्ट्रिसिटी इयूटी A छूट ,42,80,627.00 Pe
4. कल ((+2+3) 70,60,82,796.00 22,90,9,478.00
5. surfed Ala पर. जमा A गयी 83,97,52,73.00 28,63,64,347.00
एस0जी0एस0टी0 की राशि(&
वितरण योग्य He राशि 70,60,82,796.00 22,90,9,478.00
घटाया-वित्तीय वर्ष 209-20 हेतु इकाई को 49,66,23,/62.00
वितरित /इकाई दू्वारा छूट के रूप में प्राप्त
सुविधा की राशि
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |एस0जी0एस0टी 48,23,43,35.00 व
प्रतिपूर्ति- .4.20i9 से
30.9.209
इलेक्ट्रिसिटी इयूटी A} ,42,80,627.00 pe pS
छ्ट
वितरण हेतु शुद्ध राशि 20,94,59,034.00 22,90,9,478.00
| 9...
43,85,50,52.00*
| वितरण हेतु कुल राशि
(छसभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि मैं जमा किये गये जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं होगा।
‘ear देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक wal के रूप में प्रतिशत
(रू0 43,85,505.00) घटाकर शेष राशि BO 43,4,65,007.00 कम्पनी को वितरित की जायेगी।
(4) मेसर्स पसवारा we लि.. AS!
(राशि रू0 में)
क्र0सं0 | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण PY 9-20 2020-2(.4.2020 से
30.6.2020)
कुल एस0जी0एस0जी0 प्रतिपूर्ति 4,69,86,25.00 26,97,678.00
पूंजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति 2,00,00,000.00 Po
इलेक्ट्रिसिटी इयूटी A छूट Pee
छा
Poe
कुल (4+273) 6,69,86,25.00 26,97,678.00
| फि | ५ |?
sued Alt W जमा. A गयी 5,87 ,32,657.00 33,/2,098.00
एस0जी0एस0टी0 की राशि(&
वितरण योग्य HS राशि 5,87,32,657.00 26,97,678.00
घटाया-वित्तीय वर्ष 2049-20 हेतु इकाई को ,70,35,354.00 व
वितरित/इकाई द्वारा छूट के रूप में प्राप्त
सुविधा की राशि
एस0जी0एस0टी0 ,70,35,354.00 व व
प्रतिपूर्ति- 7.4.20i9 से
30.6.209
इलेक्ट्रिसिटी इयूटी a का सा pO
BC
वितरण हेतु शुद्ध राशि 4,6,97,303.00 26,97,678.00
| 9...
4,43,94,98.00"
| वितरण हेतु कुल राशि
(छसभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष A जमा किये गये एस.जी.एस.टी.की राशि से अधिक नही होगा।
‘ear देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक wal के रूप में प्रतिशत
(रू0 4,43,950.00) घटा कर शेष राशि BO 4,39,54,03.00 कम्पनी को वितरित की जायेगी।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3- उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश Alfa-20i2 के अन्तर्गत मेगा परियोजनाओं की स्थापना
हेतु इम्पाव्ड कमेटी cant की गयी संस्तृतियों के अनुसार इकाईयों को सुविधाएं एवं रियायतैं दी जायेगी।
4- उपर्युक्त इकाईयों को अनुमन्य सुविधाओं का वितरण उपर्युक्त प्रस्तर-(2) के निर्णय के अनुसार
शासनादेश दिनांक 2.06.2020(यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) में
संशोधन संबंधी निर्गत शासनादेश AeA-7284/77-6-202-5(VaA)/203er.H.(AeT)- दिनांक 26.03.202। के
प्रावधानों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा।
5- अतः कृपया उपर्युक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, तथा इस संबंध
में आवश्यक वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमाणित विवरण सहित अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट
करें।
भअवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |