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Date: 2018-03-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों को योजनान्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु वित्तीतय स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के माध्यम से पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को ब्याज अनुदान के वितरण के लिए 3 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की घोषणा करता है। राज्यपाल ने कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन इस व्यय को मंजूरी दे दी है और स्वीकृति 28 मार्च, 2018 को जारी की गई थी। यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय स्वीकृति:** * पात्र औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के लिए 3 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। * यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए है। * **शर्तें और प्रतिबंध:** * स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा। * यह सुनिश्चित करना होगा कि इकाइयों ने शासनादेश संख्याः 1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. दिनांक 30-11-2012 में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन किया हो। * धनराशि इकाइयों को उनके प्रत्यावेदन के क्रम में उपलब्ध कराई जाएगी, औपचारिकताएँ पूरी की जाएंगी और अनुबंध पूरे किए जाएंगे। * आवश्यकतानुसार अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त किया जाएगा। * धनराशि खर्च करने से पहले वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। * उक्त धनराशि को आहरित करके पिकप को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। * वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 की सहमति के बाद ही यह आदेश जारी किया जाता है। **प्रभाव विश्लेषण** **अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ** * **प्रभाव:** पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को धनराशि के वितरण का आकलन, वितरण और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यकता का आकलन करें, सुनिश्चित करें कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यक हो, शासनादेश संख्याः 1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. दिनांक 30-11-2012 में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन हो, और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराएं। **पिकप (Picup)** * **प्रभाव:** फंड का लेखा रिकॉर्ड रखने और पात्र इकाइयों को वितरण को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** फंड का लेखा-जोखा रखें, अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ से धनराशि प्राप्त करें और उसे अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से शासन को जमा करें। **पात्र औद्योगिक इकाइयां** * **प्रभाव:** पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे उनके पूंजीगत व्यय पर ब्याज भार कम होगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** शासनादेश संख्याः 1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. दिनांक 30-11-2012 में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करें।

Key Entities Referenced

पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012: पात्र औद्योगिक इकाइयों को योजनान्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु योजना। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012: औद्योगिक इकाइयों के लिए पूंजीगत ब्याज उपादान योजना के संचालन के लिए नीति। उ0प्र0 शासन: पूंजीगत ब्याज उपादान योजना को मंज़ूरी देने वाली सरकार। पिकप, लखनऊ: एजेंसी जिसे स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा रखने और वितरित करने का काम सौंपा गया है। अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ: वह प्राधिकारी जो स्वीकृत धनराशि की आवश्यकता का आकलन करेगा और उपयोगिता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा।
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संख्या: 9/ 77-6-48-4(Aste)/_7 प्रेषक, संतोष कुमार यादव सचिव, उऊ0प्र0 शासन। सेवा में, अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ | औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक- 28... मार्च, 208 विषय: पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-202 के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों को योजनान्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध मैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्र संख्या इन्स-आई.आई.पी.एस./ 0-20(2-43/ 3345 दिनांक 07-03- 20i8 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश दुआ है कि अवस्थापना, एवं औद्योगिक निवेश aiia-20i2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 207-88. में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः) *।9-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति- 202 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि BO 806.30 (रू0 आठ सौ छ करोड तीस लाख मात्र) के सापेक्ष पूंजीगत ब्याज उपादान 20/2 हेतु धनराशि BO 3.00 करोड (रूपये तीन करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय Tey स्वीकृति प्रदान करते हैं- (॥) स्वीकृत धनराशि का लेखा.जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा। (2) यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या: (445/ 77- 6-2-08(TA)/ 26.8.V दिनांक 30-7:-20i2 A उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हों। (3) यह धनराशि ऐसी पात्र इकाइयों, जिनका प्रत्यावेदन पिकप में we हो या आगे प्राप्त होंगे को Sah WE प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी। (4) स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त आवश्यकतालुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ द्वारा किया जाएगा। (5) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त fas के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/ 207/ बी-4-(90/ दस-207-23 2077 दिनांक 03-08-2077 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। (6) उक्त धनराशि को आहरित करके पिकप को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।(7) उक्त के संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 20(7-8 के आय-व्ययक के उद्योग fase के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः) - 60-अन्य(क्रमश:)-800-अन्य व्यय(क्रमश:)-9-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aAifa-202 का कार्यानन्‍्वयन-27 सब्सिडी के AA डाला जाएगा। यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या- $-6-253(ii)/ दस-208 दिनांक 28-03-208 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं। भ्वदीय, (संतोष कुमार Alaa) सचिव। संख्या: 49( )/ 77-6- 8-4(Tse)/ 7_ Aan उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक Hae हेतु प्रेषित: - महालेखाकार, प्रथम/ द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद। मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। पिकप, लखनऊ को उनके पत्र संख्या Seg-3s.3s.U.W./ 0-20(2-(3/ 3345 दिनांक 07-03- 208 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/ 4 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6 नियोजन अनुभाग-/ 4 औद्योगिक विकास अनुभाग-2 गार्ड फाइल। आज्ञा से, (संतोष कुमार यादव) सचिव।

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