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Date: 2014-09-19 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ प्र स्‍टेट स्पिनिंग कं लि की बाराबंकी इकाई को कार्यशील पूंजी हेतु हेतु वित्‍तीय स्‍वीकति 2014 15

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ दिए गए नीति दस्तावेज़ का एक संक्षिप्त सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** 19 सितंबर, 2014 को जारी किए गए इस दस्तावेज़ में उत्तर प्रदेश राज्य कताई कंपनी लिमिटेड की बाराबंकी कताई मिल को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 4.95 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण को स्वीकृत करने की मंजूरी के संबंध में नियम और शर्तें बताई गई हैं। राज्य के राज्यपाल की ओर से जारी, इस स्वीकृति में ऋण वितरण, ब्याज दर, पुनर्भुगतान शेड्यूल और अनुपालन आवश्यकताओं सहित विशिष्ट शर्तें शामिल हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2015 है। **मुख्य बातें** * **ऋण स्वीकृति:** वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 4.95 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी बाराबंकी कताई मिल को स्वीकृत। * **वितरण:** 31 मार्च, 2015 तक उत्तर प्रदेश, कानपुर के उद्योग आयुक्त और निदेशक द्वारा आवश्यक रूप से निकाली जाएगी। * **ब्याज:** अनंतिम ब्याज दर 15% प्रति वर्ष है, लेकिन समय पर पुनर्भुगतान पर 3.50% की छूट दी जा सकती है, जिससे प्रभावी दर 11.50% हो जाएगी। * **पुनर्भुगतान:** मूलधन 5 समान वार्षिक किश्तों में देय होगा, जिसकी पहली किश्त ऋण की पहली प्राप्ति की वर्षगांठ पर होगी। * **बिलिंग:** कानपुर के उद्योग निदेशालय के आयुक्त और निदेशक बिल तैयार करेंगे और उन्हें ट्रेजरी अधिकारी, कानपुर से प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा। * **अनुपालन:** वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों और व्यय किए जाने वाले निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। * **उपयोगिता प्रमाण पत्र:** कंपनी को धन के उपयोग के बाद एक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। * **रिपोर्टिंग:** निकासी की जानकारी को तुरंत शासन और महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए। * **लेखा:** राशि का लेखा-जोखा कानपुर में उद्योग आयुक्त और निदेशक के लेखा प्रकोष्ठ में रखा जाएगा। * **निगरानी:** समय पर पुनर्भुगतान का ध्यान रखा जाएगा। * **लेखा मेल मिलाप:** देनदार संस्था को महालेखाकार के कार्यालय के साथ अपने खाते को मिलाना होगा। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि०, कानपुर * **प्रभाव:** कंपनी वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 4.95 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में सक्षम है, जो उसकी बाराबंकी कताई मिल के संचालन में सहायता करती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** समझौते की शर्तों का पालन करना, समय पर धन का उपयोग करना, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना और महालेखाकार के कार्यालय के साथ खातों का समाधान करना। **हितधारक:** आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर * **प्रभाव:** निकासी प्रक्रिया का प्रबंधन करने, धन के वितरण की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कंपनी समझौते की शर्तों का पालन करे। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोषागार से धन निकालना, कंपनी को धन उपलब्ध कराना, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना, समय पर पुनर्भुगतान का ध्यान रखना और शासनादेश का पालन करना। **हितधारक:** वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी * **प्रभाव:** यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों और व्यय किए जाने वाले निर्देशों का पालन किया जाए। * **आवश्यक कार्रवाई:** वित्त विभाग की विशिष्ट शर्तों का पालन सुनिश्चित करना, यदि कोई विचलन हो तो वित्त विभाग को सूचित करना। **हितधारक:** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद * **प्रभाव:** सरकारी खर्च की निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि धन का उपयोग उचित और स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

Key Entities Referenced

उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि०: उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, इस नीति का प्राथमिक विषय, जिसे वित्तीय सहायता दी जा रही है। बाराबंकी कताई मिल: उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि० की बाराबंकी स्थित कताई मिल, जिस इकाई को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण दिया जा रहा है। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर: वह प्राधिकारी जो ऋण राशि निकालेगा और उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि०, कानपुर को उपलब्ध कराएगा। महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद: कंपनी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना और जिससे ऋणी संस्था को आहरण के बाद अपने लेखों का मिलान करना आवश्यक है। वित्त विभाग, उ०प्र०: उत्तर प्रदेश का वित्त विभाग, जिसका अ०शा० पत्र संदर्भित है और निर्धारित शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता है।
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Ue 785 /77—-4-2074—-34(fe) / ig99chH प्रेषक, चारू लता, अनुसचिव, SOW, शासन | सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, GOW, कानपुर | औद्योगिक विकास अनुभाग-। :. लखनऊ दिनांक Jo सितम्बर, 2074 faya:—sou0 स्टेट Raft कम्पनी feo की बाराबंकी wars मिल को वित्तीय वर्ष 2044-+5 में कार्यशील पूंजी हेतु Go 4.95 करोड़ के ऋण की स्वीकृति /आबंटन | महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी fo की बाराबंकी कताई मिल को wo 4.95 करोड़ कार्यशील पूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 20i4—45 में दिये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :- ()- उण0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी feo की बाराबंकी इकाई को कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय वर्ष 20i4-45 में कुल धनराशि Go 4.95 करोड़ (रूपया चार करोड़ पन्चानवे लाख) कोषागार से दिनांक 37.03.2045 तक आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, Yoo, कानपुर द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर आहरित कर उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी। जहां से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त व्यय की जाएगी | स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित कर किसी बैंक में नहीं रखी जायेगी | (2)- उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 5 प्रतिशत (4.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 42.50 (साढ़े ग्यारह) प्रतिशत (अनन्तिम) होगी, बशर्ते कोई वितथ न हो । उपरोक्त ऋण (मूलधन) 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों san/dt/bud/finमें ब्याज सहित प्रतिदेय होगा। ऋण की पहली किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण / ब्याज के समय से प्रतिदान /भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 45 (Gre) प्रतिशत ८ दर पर ही ब्याज देना होगा, अर्थात्‌ उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी | G)- उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उण0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा व उसे कोषाधिकारी, कानपुर से often कराया जायेगा। (4)- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक /वरिष्ठ लेखाधिकारी /लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो, सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय। | (6)- कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, OVO, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा | ()— उक्त धनराशि को दिनांक 34.03.205 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाय | जिस बाउचर व दिनांक पर धनराशि निकाली जाय, उसकी सूचना तुरन्त MRP तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजी जाय | (7)- vert में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- F-t-2497 /at-2074~-23 /2004, दिनांक 22.07 204 में जारी निर्देशों का पूर्णतया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक /वरिष्ठ लेखाधिकारी //लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) waka करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए | (6)- Sat धनराशि का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें | san/dt/bud/fin(9- उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी feo, कानपुर द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष), कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, BONO, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :- (क)- कोषागार का नाम | (ख)- चालान संख्या व दिनांक | (ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज | (a)— लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।| (चो- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ | (छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ (o)— ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें | 2- «BHT व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2044-5 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्षक- “6860-उपभोक्‍्ता उद्योगों के लिये कर्ज-आयोजनेत्तर-04-वस्त्र उद्योग-90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकमों में कर्ज-04-उत्तर प्रदेश ie स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड को कर्ज-30-निवेश/ऋण'" के AA डाला जायेगा तथा लेखाशीर्षक- “6885-उद्योगों तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-0-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-90-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकमों को कर्ज-06-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-30- निवेश / ऋण" की बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा | पुनर्विनियोग प्रपत्र संलग्न है | san/dt/bud/fin3-.. यह आदेश वित्त विभाग के somo पत्र संख्या- d-4-96 /ari-2004, दिनांक 02 सितम्बर, 20:4 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं | संलग्नक: यथोपरि | भवदीया, / (ars लता) अनुसचिव | संख्या- 785() / 77-4-204, तद॒दिनांकः प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-- i— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद | 2- उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर | 3- कोषाधिकारी, कानपुर | 4- प्रबन्ध निदेशक, उमा स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0, कानपुर | 5- अध्यक्ष एवं प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर | 6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2,/4, उ0प्र0 शासन | 7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन | 8- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन | 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2/6, उ0प्र0 शासन | {0- गार्ड फाइल | आज्ञा से BAEC CU, (ars लता) अनुसचिव | g san/dt/bud/fin

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