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Date: 2024-12-18 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

एकमुश्‍त पुनर्वासन नीति-2015 के अन्‍तर्गत वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में वित्‍तीय स्‍वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This document pertains to the release of financial approval for the financial year 2024-25 under the One-Time Rehabilitation Policy-2015. It approves the reimbursement of specified amounts to M/s Pasondia Cables Pvt. Ltd., Ghaziabad and M/s Shree Gang Industries and Allied Products Ltd., Sikandrabad. The document outlines the terms, conditions, and processes for these disbursements. **Key Points / Main Content:** * **Reimbursement Approval:** * Approves the disbursement of ₹7,90,88,033 to M/s Pasondia Cables for the period 12.12.2023 to 31.03.2024, as per the reimbursement norms for collected VAT/CST/SGST on sold products/ raw material purchases. * Approves a disbursement of ₹20,00,00,000 to M/s Shree Gang Industries for the financial year 2023-24, as per the policy and government order dated 29.12.2016 for incentives and rebates. * **One-Time Rehabilitation Policy-2015:** * Financial facilities are provided for the rehabilitation of eligible sick industrial units. * PIICUP is designated as the nodal agency for implementing the approved rehabilitation package. * Authorizes incentives for sick units by providing access to facilities similar to those granted for new investments under the investment policy. * **Incentives and Reimbursements:** * Reimbursement of 85% of VAT and Central Sales Tax (or state government share if GST is applicable) on the sale of manufactured goods and the purchase of raw materials. * Reimbursement of interest on new plant and machinery purchases at 5% up to a maximum of ₹50.00 lakh per year for a maximum of 5 years. * Applicable deductions of Electricity Duty and Employee Provident Fund. * **Conditions and Requirements:** * Companies must deposit a rehabilitation fee of ₹10.00 lakh with PIICUP and a security deposit of ₹2.00 crore with PIICUP. * M/s Pasondia Cables must withdraw the writ petition filed in the High Court. * Adherence to all the terms and conditions outlined in the government order. **Impact Analysis:** **Impact:** Sick industrial unit eligible for financial facilities for the rehabilitation of their unit **Action Required:** Ensure adherence to the terms of the government order. **Impact:**: Sick industrial unit eligible for financial facilities for the rehabilitation of their unit **Action Required:** Ensure adherence to the terms of the government order. **Impact:** PIICUP **Action Required:** Ensure compliance of the mentioned industrial unit to legal formalities regarding incentives. Verify and process the applications for reimbursement. Disburse funds to the sick units via RTGS/NEFT and to collect utilization certificates and audited accounts. Provide reports to relevant authorities. **Impact:**: State Government **Action Required:** Financial allocation and oversight for the implementation of the One-Time Rehabilitation Policy. Ensuring compliance to mentioned governmental guidelines.

Key Entities Referenced

Ek Musht Punarwas Niti-2015: One-Time Rehabilitation Policy-2015, a policy aiming to rehabilitate sick industrial units by providing them benefits analogous to new investments. PICUP: Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP, designated as the nodal agency for implementing the Ek Musht Punarwas Niti-2015 and providing necessary facilities and concessions to eligible sick units. Uttar Pradesh (UP): The Indian state where the policy applies, as well as home to Lucknow and other associated locations. Pasaundia Cables Private Limited: A specific industrial unit located in Ghaziabad that is benefiting from the One-Time Rehabilitation Policy-2015, and is the primary subject of financial allocations within the document. Shri Gang Industries and Allied Products Limited: A specific industrial unit located in Sikandrabad/Sandila that is also a beneficiary of the One-Time Rehabilitation Policy-2015, and is allocated some funds.
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नजरिया ही 77-002/7/2024-जऔद्योगकि वकिस अनुमाग--॥परियड एटा पार and ID Department '. -सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित निवेश नीति में नये निवेश को अनुमन्य संख्या-*२ ७ /2024/77-099/398/2020/00-775 [मन्य तमाम = 2024/77-099/398/2020/00l-775 प्रेषक, Pie कुमार R शुकूल, उप , उ0प्र0 शासन। सेवा में, ware कृत निदेशक, , लखनऊ मणूडल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-३. लखनऊ, दिनांक 8-22-2024 fasa:- एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2035 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदय, आईएफ उपर्युक्त विषयक प्रबनूध निदेशक, पिकप के पत्र संखूया- पिकप/जीओयूपी/बीआईएफआर /पीसीपीएल/५४०।-5/805, दिनांक 04.0.2024 एवं पत्र Hea इनूस-9-टी.टी.डी./23/2002- 03/५४०.॥/806, दिनांक 04.0.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कषूट करें। 2- प्रबनूध निदेशक, पिकप पत्र deer. Reasisistensenenesdetivevol- 5/805, दिनांक 04.0.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि एकमुश्त पुन्वासन Aifd-2025, शासनादेश संख्या- 707/77-]-2075-0(बीआईएफआर)/09टीसी दिनांक 07.2.205 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी थी जिसके अर्न्तगत पात्र रूगग औद्योगिक इकाईयों के पुनवासन हेतु प्रदेश इकाईयों को भी सुलभ कराते हुए रूगण इकाईयों के पुनर्वासन के उद्देश्य से रियायते / aber प्रदान किया wy जाना प्राविधानित था। योजनान्तर्गत separa पुनवरसिन पैकेज़ को क्रियान्वित करवाने हेतु पिकप को नोडल एजेन्सी बनाते हुए मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन कर as रूगण इकाईयों इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधाओं एवं रियायतों के दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया। उक्त योजनान्तर्गत Ao पसौन्दिया sae प्रा०लि०, गाजियाबाद, को दिनांक 7.05.2023 को उुख्य सा सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न एकमुश्त पुनर्वासन समिति की बैठक में लिये गये गानुसार, शासनादेश संख्या- 77-099/398/2020 दिनांक .2.2023 के माध्यम से अनुतोष एवं रियायतें स्वीकृत की गयी थी जिमकी अवधि नीति अनुसार कट-आफ-तिथि से 0 वर्ष की | की न (कट-आफ-तिथि का तात्पर्य शासनादेश जारी होने के दिनांक से है) तथा जिसका विवरण म्नवत है:- LL उत्पादित माल के विक्रय पर दिये गये de एवं Ode बिक्री कर (जी.एस.टी. लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) की nea : . कट-आफ-तिथि से 0 वर्ष की अवधि तक इस एकमुश्त gates नीति के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उत्पादित माल के विक्रय पर दिये गये de एवं केन्द्रीय कर (जी०एस०टी० लागू होने होने पर राज्य सरकार के अंश का) के रूप में जमा की गयी धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में वापस कर दी जायेगी, परन्तु पहले इकाई को इन देयों का भुगतान नियमानुसार सार सम्बन्धित विभाग को करना होगा। 2. माल की खरीद पर दिये गये वैट एवं केन्दीय बिक्री कर (जी.एस.टी. लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) की weds: ः कट-आफ-तिथि से 0 वर्ष की अवधि तक इस एकमुश्त पुनवसिन |4827400/2024 ननर्वासन नीति के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कच्चे माल की खरीद पर दिए गये ae एवं केन्द्रीय बिक्री कर (जी०एसलटी० लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) के रूप में जमा की गयी धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि Ae एकमुश्त राशि के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में वापस कर दी जायेगी, परन्तु पहले इकाई को इन देयों का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को करना होगा। ः 3. विस्तारीकरण / विविधीकरण इकाई से सम्बन्धित sorta माल के विक्रय पर एवं कच्चे माल की खरीद पर दिये गये de एवं dete बिक्री कर (जी.एस.टी. लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) की प्रतिपूर्ति: '77-002 /3/2024-3eaM वकिस 3eTHMT--Infrastructure and ID Department ।/827400/2024 यदि wu इकाई पुनर्वासन हेतु वर्तमान इकाई में कोई विस्तारीकरण / विविधीकरण करती है, तो विस्तारीकरण / विविधीकरण इकाई से सम्बन्धित ae एवं केन्द्रीय बिक्री कर (जी०एस०टी० ary होने पर राज्य सरकार के अंश का) देयों के बारे में भी निम्नवत सुविधाएं प्रदान की जायेंगीं । i) कट-आफ-तिथि से 0 वर्ष की अवधि तक इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत विस्तारीकरण / विविधीकरण इकाई से सम्बन्धित प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उत्पादित माल के विक्रय पर दिये गये वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर (जी०एस०टी० लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) के रूप में जमा की गयी धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में वापस कर दी जायेगी, परन्तु पहले इकाई को इन देयों का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को करना होगा। li) कट-आफ-तिथि से 0 वर्ष की अवधि तक इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत विस्तारीकरण / विविधीकरण इकाई से सम्बन्धित प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कच्चे माल की खरीद पर दिए गये de एवं केन्द्रीय बिक्री कर (जी०एस०टी० लागू होने पर राज्य सरकार के अंश का) के रूप में जमा की गयी धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में वापस कर दी जायेगी, परन्तु पहले इकाई को इन देयों का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को करना होगा। . 4. नई ive एण्ड मशीनरी की खरीद पर भुगतान की गई ब्याज की प्रतिपूर्ति: यदि wu इकाई पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत विविधीकरण या विस्तारीकरण या नई इकाई के स्थापना के लिए कोई नई प्लाण्ट एण्ड मशीनरी खरीदती है और उस पर किसी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करती है, तो उस पर भुगतान की गई ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए ब्याज की वास्तविक धनराशि अथवा अधिकतम GO 50.00 लाख, जो भी कम हो, प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक दी जायेगी। 5. अन्य अनुमन्य aa की जाने वाली रियायतें / सुविधाएं Water के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली नई एवं wor इकाई (विविधीकरण / विस्तारीकरण सहित) को बाकी अन्य वह सभी सुविधाएं भी प्रदान की जायेंगीं, जोऔद्योगिक निवेश नीति, 202 के अन्तर्गत अनुमन्य हैं, यथा स्टाम्प ae. scot fact ड्यूटी में छूट इत्यादि। i) नई प्लाण्ट एण्ड मशीनरी की खरीद पर यदि संस्था से ऋण प्राप्त किया जाता है, तो उस पर भुगतान की गई ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए ब्याज की वास्तविक धनराशि अथवा अधिकतम रू 50.00 लाख, जो भी कम हो, प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक या जाना। ii) अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 202 के अन्तर्गत अनुमन्य agra इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट। iii) अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2032 के अनुमन्य इंप्लाइज प्रोवीडेन्ट फन्ड (ई०पी०एफ०) प्रंतिपूर्ति योजना-202 के अन्तर्गत नियोक्ता के अंश दान पर नीति के प्राविधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति की सुविधा। 6. अन्य प्रावधान / शर्ते: i) कम्पनी द्वारा पिकप के पक्ष में एकमुश्त पुनर्वासन नीति-205 के प्रस्तर संख्या 2-4(]) के अनुपालन में gat शुल्क GO-0.00 लाख जमा किया जाना होगा। ii) कम्पनी एकमुर aq पुनर्वासन नीति-205 के प्रस्तर संख्या 2-ख(3) के प्राविधानानुसार समिति द्वारा निर्धारित की गई धरोहर धनराशि GO 2.00 करोड़ को नोडल एजेन्सी पिकप के पास जमा करना गा। iii) मे० पसौन्दिया dare प्रा० लि0, गाजियाबाद द्वारा एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2035 के अन्तर्गत लाभ दिये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ, में Re याचिका संख्या- रिट-सी 509/2022 मे0 प्सौंदिया sack प्रा० लि० बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गई है, जो मा० न्यायोलय में विचाराधीन है, को अंतिशीघ्र वापस लिया जाना होगा। 7. शासनादेश: में उल्लिखित अन्य प्रावधान / शर्तों का कम्पनी द्वारा अनुपालन शासनादेश में उल्लिखित अन्य प्रावधान / शर्तों के क्रम में इकाई के ERI उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है:- i) मे० पसौन्दिया Sacre mo लि०, गांजियाबांद के द्वारा दिनांक 6.09:2023 को UTR No ICICR-420230960000082 के माध्यम से पुनर्वासन शुल्क GO 0.00 लाख एवं दिनांक 3.0.2023 को UTR No ।(00९-42023030000878 के माध्यम से धरोहर राशि रू0 2.00 करोड को पिकप के खाते में जमा कर दिया गया है। उपरोक्त पुनर्वासन शुल्क रू0 0.00 लाख एवं धरोहर धनराशि GO 2.00 करोड़ पिकंप के खाते में जमा होने की पुष्टि की जा चुंकी है। %77-4002/4/2024-Sigdiarfes पकिस 3RPART-I-Infrastructure and ID Department ii) मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा० लि०, गाजियीबाद ने अपने ई-मेल दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से पिकप की सूचित किया कि उनके द्वारा Re याचिका संख्या- रिट-सी 509/2022 मे0 पसौंदिया sara प्रा० fo बनाम उ0प्र0 सरकार व्‌ अन्य योजित की गई थी, को शासनादेश दिनांक 2.42 2023 मे में उल्लिखित शर्त के अन्तर्गत वापस लिया जा चुका है। इस सम्बन्ध मे Ho उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के द्वारा दिनांक 25.04.2024 को आदेश निर्गत किया गया है। अन्य प्रावधान / शर्तों के ae पालन के उपरान्त 9.07.2024 को इकाई के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय वर्ष 2023-24 (2.2.2023 से 3.03.2024 तक की पात्र अवधि) बिक्रीत उत्पाद /कच्चे माल की खरीद पर जमा किए गये /दिये गये te /सी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी. की धनराशि का 85 प्रतिशत की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु नोडल weet पिकप को आवेदन पत्र एवं अन्य वांछित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत क्रेमों का पिकप के द्वारा अपने इम्पैनल्ड जी०एस०टी० ऑडिटर के माध्यम से सत्यापित करवाया गया जिसका विवरण निम्नवत है:- प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के at ‘gy . Description Amount Eligible Amount No claimed by amount of approved by the company | SGST as per |the Auditor for as per Annex- the reimbursement i verification by the Auditor | रू0 7,90,88,033.00 की धनराशि के समतुल्य रियायतें /सुविधाएं यथा बिक्रीत उत्पाद fared माल /एस.जी.एस.टी, की धनराशि का 85 प्रतिशत की नियमानुसार 'पिकप' द्वारा संसतुति की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत A |{ B | € | D= 85% of C a) jClaim of SGSTIRs Rs 85% of Rs reimbursement onj|7,34,94,307.00 ।8,64,63,897.00 |8,64,63,89.00 purchase of raw = Rs material by M/s 7,34,94,307.35 Pansondia Cables Rounded-off to (P) Ltd. For the nearest Rupee = period = 2.2.2023 Rs to 32.03.2024 '7,34,94,307/- b) |Claim of SGSTIRs 55,93,726.00/Rs 65,80,854.00/85% of Rs reimbursement on 65,80,854.00 = sale of finished Rs 55,93,725.90 goods by M/s Rounded-off to Pansondia Cables nearest Rupee = (P) Ltd. For the Rs 55,93,726/- period = 2.2.2023) ‘ to 34.03.2024 c) [Total claims by M/sjRs P| Rs 7,90,88,033/- Pansondia Cables|7,90,88,033.00 (P) Ltd. ; d) |Add/(Less): P| P| po Adjustment to the ; aforesaid claim e) [Final claim approved by the Auditor. Rs : 7,90,88,033/- q] पात्र इकाई, Fo Tilfear केबल्स yo fA, , को नीति वें खरीद पर जमा किए गये /दिये गये वैट /सी.एस.टी, Fe प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु नोडल एजेन्सी क्रम | इकाई का नाम | SS वो हेतु वित्तीय ae | See | 4/827400/2024 rit fear हेतु आहरित की सं० जाने वाली धनराशि १. मि० पसॉन्दिया 2023-24 7,90,88,033.00 | 7,90,88,033.0077-002//2024-औद्योगकि पकिस अनुझाग-+पी850/00ए९ and 0 Department wea प्रा० fet0,|(2.2.2023 i जियाब 34.03.2024 तक की पात्र अवधि) |. योग | '7,90,88,033.00|7,90,88,033.00 उक्त इकाई को योजनान्तर्गत अनुमन्य ष एवं रियायतों के सापेक्ष यह प्रथम वितरण प्रस्तावित है। ः 3- है wee निदेशक, पिकप के पत्र संख्या- s44-9-4.8.S4./3/2002-03/vol./754, देनांक 20.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2075 शासनादेश संख्या- 70/77--2075-0(बीआईएफआर)/09टीसी दिनांक 07.2.205 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी थी जिसके अर्न्तगत पात्र war औद्योगिक इकांईयों के पुनर्वासन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित निवेश नीति में नये निवेश को अनुमन्य तमाम सुविधाओं को war इकाईयों को भी सुलभ कराते हुए रूगण इकाईयों के पुनर्वासन के उद्देश्य से रियायते/सुविधाएं प्रदान किया जाना प्राविधानित an योजनान्तर्गत अनुमन्य पुनर्वासन पैकेज को क्रियान्वित करवाने हेतु पिकप को नोडल west बनाया . गया एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन कर आह रूगण इकाईयों को इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधाओं एवं रियायतों के दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया। उक्त योजनान्तर्गत Fo श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद /सण्डीला को दिनांक 24.0.206 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न एकमुश्त पुनर्वासन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या- 57/77--206-0(Aarernai)/O9eeht दिनांक 29.2.206 के माध्यम से अनुतोष एवं रियायतें स्वीकृत की गयीं थीं। शासनादेश में उल्लिखित एक शर्त के अनुपालन में इकाई को पिकप के पक्ष में प्रथम .पारीपासु चार्ज सृजित करना था जो कि garg द्वारा नवम्बर 2023 में सृजित कराया गया एवं तत्पश्चात माह जनवरी 2024 में इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय वर्ष 206-7 से लेकर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य वांछित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये, जिनको प्रसंसीकृत कर GO 2,22,36,048.00 की धनराशि 3 fea इकाई को मार्च 2024 में कर दी गयी। तत्पश्चात, इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 05 जून, 2024 को आवेदन किया गया एवं तदोपरान्त आवश्यक प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र भी प्रस्तुत किए गये। निवर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त योजनान्तर्गत रूपया 20.00 करोड की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु की गयी थी एवं योजनान्तर्गत पात्र इकाई, मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स fo, सिकन्द्राबाद सण्डीला को नीति एवं शासनादेश दिनांक 29.2.206 के प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Go 30,47,35,626.00 की धनराशि के समतुल्य रियायतें /सुविधाएं यथा विक्रीत उत्पाद /कच्चे माल की खरीद पर जमा किए गये /दिये गये वैट /सी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी. /राज्य आबकारी राजस्व की धनराशि का 85 प्रतिशत की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु नोडल GRA 'पिकप' द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। पात्र इकाई, मे० श्री गंग Saal ज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद /सण्डीला को अनुमन्य अनुतोष तोष एवं रियायतों के सापेक्ष वितरित किये जाने हेतु कुल रू0 30,47,35,626.00 की धनराशि की आवश्यकता हेतु पिकप द्वारा पत्र दिनांक 36.07.2024 के माध्यम से व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध किया गया था। शासनादेश संख्या- 24/2020/77--099/398/2020/00i-572 दिनांक , 4.08.2024 के. द्वारा Go 30,47,35,626.00 की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी थी। चूंकि Kors a aor ffa-205 के वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट की उपलब्धता केवल FO 20.00 a के कारण प्रावधानित राशि की की सीमा तक वितरण हेतु आहरित की जाने वाली धनराशि उपलब्ध करायी गयी, जिसका विवरण म्नवत है: - ' क्र० कि का नाम | वित्तीय ee धनराशि वितरण हेतु आहरि _ (/827400/72024 दिनोंव Ro ag की जाने वाली धनराशि (बजट प्राविधान की सीमा तक) ः l. मिसरसे st गर्गा 2023- | 30,47,35,626.00 | 20,00,00,000.00 ।29.08.2024 ण्डस्ट्री U 24 'एलाईड प्रोडक्ट्स fe,77-4002//2024-औद्योगकि पंकिस HqsTeI--Infrastructure and {D Department सिकन्द्राबाद / सण्डीला योग 30,47.35.,626.00 20,00,00,000.00 उक्त इकाई को योजनान्तर्गत अनुमन्य ष एवं रियायतों के सापेक्ष यह द्वितीय वितरण की शेष धनराशि प्रस्तावित है। पूर्व में किए गये वितरण का विवरण निम्नवत है: - क्र० काई का नाम aw a ell धनराशि वितरि सं० धनराशि / वितरण की दिनांक न. मिसर्स श्री गंग 2036-]7, | 2],33,36,048.06 ।34,34 ,.36,6048.00 / एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्सा 20i7-8, 22.03.2024 fer0, सिकन्द्राबादा 20i8-9, /सण्डीला 2020-27, 202]-22 एवं 2022-23 2023-24 | 30,47,35,626.00 | 20,00,00,000.00 /29.08.2024 | योग | 4,58, 72,674.0003,2,36,048.00 कि एकमुश्त पुनर्वासन नीति 2075 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 FBO 20.00 करोड़ का ही बजट प्राविधान था परन्तु वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमानुसार प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त धनराशि GO 20.00 करोड़ की आवश्यकता के दृष्टिगत पिकप द्वारा पत्र दिनांक 2.07.2024 के माध्यम से शासन को अवगत कराते हुये उपरोक्त धनराशि की व्यवस्था के लिये अनुरोध किया गया था। अतएव प्रबंध निदेशक, foo, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट के माध्यम से अतिरिक्त GO 20.00 करोड (रूपया बीस करोड़ मात्र) की धनराशि में से GO 0,47,35,626.00 की धनराशि अवमुक्त कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि उक्त धनराशि पात्र wo औद्योगिक इकाई को उसके खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से हस्तांतरित करायी जा सके। 4- प्रबनूध निदेशक, पिकप के पत्र संखूया- sqa-9-A. A.St./3/2002-03/Vol.ll/806, दिनांक 04.0.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि एकमुश्त पुनर्वासन नीति 2035 के अन्तर्गत मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स fo, सिकन्द्राबाद / सण्डीला को वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनरीक्षित बजट के द्वारा अतिरिक्त रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष शेष धनराशि रूपया 0,47,35,626.00 अवसुक्त के किये जाने के संबंध में पुनर्वासन नीति के अंतर्गत wor इकाईयों को पुनर्वासन हेतु de / ब्याज प्रतिपूर्ति. लेखाशीर्ष- "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य aya-4- पुनवसिन नीति के अन्तर्गत wear इकाईयों को पुनर्वासन हेतु de / ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति-42-अन्य व्यय” में रू0 2000.00 लाख (रूपया बीस करोड़ मात्र) की धनराशि का प्राविधान किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक बजट के माध्यम से अनुदान संख्या- 007 उद्योग विभाग (भारी एवं माध्यम उद्योग) लेखाशीर्ष- "2852-उद्योग-80-सामान्य- 800-अन्य व्यय-33-एकमुश्त पुनर्वासन नीति-205-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान के माध्यम से BO 2000.00 लाख का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है। aa: वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक बजट के माध्यम से अनुदान संख्या-007 उद्योग विभाग (भारी एवं माध्यम उद्योग) लेखाशीर्ष- "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-3 3 Ko 4827400/2024 -एकमुश्त पुनर्वासन नीति-205-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत BO 20.00 करोड की अतिरिक्त धनराशि में से रू0 30,47,35,626.00 (रूपया दस करोड़ सैतालिस लाख पैंतीस हजार छः सौ छब्बीस मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर अवमुक्त कराने का अनुरोध किया गया है। ताकि उक्त धनराशि पात्र wu औद्योगिक इकाई Ao श्री गंग wart ws एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद / सण्डीला को उसके खाते में आर०टी०जी०एस० माध्यम से हस्तांतरित करायी जा सके। 5- इस प्रकार प्रबंध निदेशक, पिकप, लखनऊ द्वारा मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा०लि०, गाजियाबाद लकोा खf eअtट्aटा सवरी् षह 2जा0र2 3तै-ं2ती4स मकाेत् aर) tतथ काी P पa्रतिपूर्ति हेतु BO 7,90,88,033.00 (रूपया सात करोड़ नब्बे गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स feo, सिकन्द्राबाद77-\002/(7 2024-afgataid: चकिस अनुझाग-4-0मीतड्पा॥तघार and ID Department 4782740072024 / सण्डीला को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवशेष धनराशि रूपया 0,47,35,626.00 (रूपया दस करोड़ सैंतालीस लाख पैतीस हजार छः सौ sade मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 8,38,23,659.00 (रूपया अट्टारह करोड़ अडतीस लाख तेईस हजार छ: सौ SWS मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। 6- अवगत कराना है कि पुनर्वासन नीति के अंतर्गत रूगूण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट/ब्‌याज की प्रतिपूर्ति लेखाशीर्ष- “2852-उद्योग-80-सामान्‌य-800-अन्‌य॒व्यय-34-पुनर्वासन के arta रूगूण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट/बयाज आदि की प्रतिपूर्ति-42-अन्‌य व्यय” में BO 2000.00 लाख (रूपया बीस करोड़ मात्र) की धनराशि का प्राविधान किया गया था, जिसकी समपूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुपूरक बजट के माधूयम से अनुदान सख्या-007 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)- लेखाशीर्ष- “2852-उद्योग-80-सामान्‌य-800-अन्‌य द्यय-33- eR पुनर्वासन नीति-205-42-अन्‌य व्यय” के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान के माध्यम से रू0 2000.00 लाख का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है, जिसे बी०एम०-9 (4F-L) पुनर्विनियोग के आवेदन/सुवीकृति आदेश संख्या- 783/77-2-2024 दिनांक 24.0.2024 (छायाप्रति संलगन) द्वारा कर दिया गया है। - लि 7-..... इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वितूतीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संखूया 07 में spa प्राविधानित में से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- /2024/at-I-294/aa-2024-23/2024, दिनांक 04.03.2024 में जारी निर्देशों केअनुसरण में पिकप, लखनऊ द्वारा किये गये अनुरोध के. क्रम में Ao पसौन्दिया acy प्रा०लि०, गाजियाबाद को वित्तीय वर्ष 2023-24 के apt की प्रतिपूर्ति हेतु HO 7,90,88,033.00 (रूपया सात करोड़ नब्बे लाख अट्ठासी हजार तैंतीस मात्र) तथा Ao श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद / सण्डीला को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवशेष धनराशि रूपया 0,47,35,626.00 (रूपया दस करोड़ सैंतालीस लाख पैतीस हजार छः: सौ waste मात्र) अर्थीत कुल धनराशि HO 8,38,23,659.00 (रूपया अट्टारह करोड़ अडतीस लाख तेईस हजार छः सौ FS mile) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- (7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा। (2) धनराशि का आहरण कर मे० श्री गंग we ज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद/सण्डीला को अनुतोष एवं रियायतों के सापेक्ष वितरित किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त स्वीकृत आवशयकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। 3 ) स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी जिसके लिए उक्त धनराशि स्वीकृत की जा रही । (4) स्वीकृत धनराशि का भुगतान इकाई को उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अनूतरित की | (5) पिकप का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (6) इकाई के संबंध में पिकप, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजनानतर्गत sere अनुतोष /रियायतों के संबंध में प्रक्रियाओं /विधिक का अनुपालन कर लिया गया है। (7) शासनादेश संख्या- 702/77--205-L0(stangrwameyo9dtet दिनांक 07.32.205 के माधूयम से ete एकमुशूत पुनर्वासन नीति, 205 द्वारा इकाई को अनुमनय अनुतोष /रियायतों के संबंध में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन a al द्वारा कराया TNT (8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के नियमानुसार किया जायेगा तथा सवीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-], उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या - /2024/बी-3-294/दंस-2024-23/2024, दिनांक 04.03.2024 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों. का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (9) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा Fria आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का HARA; अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा भी दशा में wana कार्य हेतु आवंटित77-002//2024-औदुयौगकि afhrea aqant-t-Infrastructure and (D Department _ (7827400/2024 धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। (40) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा। (7) इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए पिकप उत्तरदायी होगा। 8- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 38,38,23,659.00 (रुपये sone करोड़ अड़तीस -: लाख तेईस हजार छह सौ उनसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808003400 पुर्वासन नीति के अन्तर्गत रूगण इकाईयों को पुर्वासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। 9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-], उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- /2024/4I--294/e48-2024-23/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उकृतवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, Nirmesh Kumar Shukla उप सचिव, Date: 8-42-2024 4:08:47 9080 शासना! संख्या एवं दिनांक तदैव। उपर्युकृत की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशूयक कार्यवाही हेतु प्रेषित- ]- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज। 2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। 3. प्रबनूध निदेशक, «=e को ' उनके... पत्र... संखूया- . पत्र... संख्या- पिक्/जीआरूपी /बीआईएफआर/पीसीपीएल/५४०।-5/805, दिनांक 04.0.2024 एवं पत्र संखूया- इन्‌स-9-टी.टी.डी./73/2002-03/५४0.॥/806, दिनांक 04.0.2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिशूचित किये जाने हेतु। 4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर। 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन। 6- औद्योगिक विकास अनुभाग-2 7- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिसूटम। 8- नियोजन अनुभाग-4 9- गार्ड फाइल। आज्ञा से, (Peis कुमार geet) उप सचिव, उ0प्र0 शासन।77-002 /4/2024-3igaNaria चकिस अनुभाग--प्ीवडॉकएटरैएार and iD Department 'बी एम-9 (भाग-) पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति (संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर- 58) A077-20242025-783-2024 ' विषय:- पुर्ववासन नीति के अन्तर्गत रूगण इकाईयों को पुर्नववासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति हेतु पुलिर्वियोग] निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण अनुदान [लिखा शीर्ष मानक आवेदन प।आवेदन ol संक्रमित वित्त विभ संक्रमण a) वित्तीय वर्ष संख्या मद जि देने के त्र देने के |की जाने (जग द्वारा पशचात्‌ थे दिनांक परदिनांक परवाली धनर संक्रमण अनुदान उपलब्ध purer a a हेतु अनु | / विनियो अनुदान /| ad मोदित a oat विनियोग नराशि 007 [28528] 42 |20,00,0/20,00,0]-20,00,0 लि कि 2024-2025 08003 | (अन्य | 9,000 | 0,000 | 0,000 300 व्यय) रुपये बीस [रुपये बीस रुपये बीस (एकमुश्‌ करोड़ मात्र करोड़ मात्र। करोड़ मात्र a पुनर्वा सन नी छि-207. 5) निम्नलिखित निधियो A प्रस्तावित संक्रमण अनुदान... लेखाशीर्ष ः वित्तीय वर्ष के | संक्रमण हेतु | वित्त. संक्रमण iia संख्या मद |लिए उपलब्ध / |. प्रस्तावित | विभाग | के | व विनियोग धनराशि द्वारा | /779930/2024 पशचात्‌ संक्रमण | शेष हेतु | अनुदान re / धनराशि विनियोर 007 |2852808007400। 42 |20,00,00,000/20,00,00,000 - - {20 (पुर्ववासन नीति के (अन्य रुपये बीस करौड़/रुपये बीस करोड़ 20 अन्तर्गत रूगण (व्यय) मात्र मात्र इकाईयों को पुर्ववासन हेतुरए-002/7/2024-औट्यौोगकि वकिस IEPAPT--Infrastructure and ID Department ।/779930/2024 | वा |... |. आदि की ~ प्रतिपूर्ति ) कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक fase को अनुमोदन देना चाहे :- , | . स्तम्भ-3 में उपलब्ध qa का. कारण निम्नानुसार है- "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय: 24-पुनर्वासन नीति & अन्तर्गत wo इकाईयों a पुनर्वासन tq वैट/ब्याज आदि की. प्रतिपूर्ति-42-अन्य व्यय” में आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से. ससमय धनराशि का प्राविधान कराया जाना ad 2. स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का . कारण-रूगण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति हेतु मानक मद “33-एकमुशूत पुनर्वासन aifa-20i5, 42-अन्य व्यय” में आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से ससमय धनराशि का प्राविधान कराया जाना है। 3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के WeR-I50,5,54 व i56 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है। संख्या, आर ई-बजट-2:02ई-6:3.06-2:2024:25. दिनाक- 23-0-2024 HE--028-6-06-X-2024-2 [&-_23-0-2024 सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं BHATT) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद। ) (निर्मेष कुमार शुकल) अनु सचिव उप सचिव संख्या : 783/77-7-2024 दिनांक- 24-40-2024 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-77-:002/!/2024-shediaids पकिस अनुभाग--ीठड्पछट पार and !D Department \7779930/2024 . प्रबन्ध निदेशक, पिकप, लखनऊ। 2. मुख्य/वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, लखनऊ। 3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-07., तीन प्रतियों में। आजा से Signed by Nitmesh Kumar Shuklagerster कुमार aera) Date: 24-0-2024 (8:07:38 sa सचिव

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