Home India औद्योगिक विकास विभाग एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26...
Date: 2025-10-08 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित बजट के सापेक्ष मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा० लि०, गाजियाबाद के क्लेमो की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ 2015 की एकमुश्त पुनर्वासन नीति के तहत 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित बजट के संबंध में गाजियाबाद में मेसर्स पसौंडिया केबल्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करता है। यह परिपत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 17,04,01,504.00 रुपये की राशि जारी करने को अधिकृत करता है और प्राप्तकर्ता को धनराशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया और निर्धारित शर्तों को रेखांकित करता है। **मुख्य बातें** * **स्वीकृति:** * गाजियाबाद स्थित मेसर्स पसौंडिया केबल्स प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2024-25 के लिए 17,04,01,504.00 रुपये के भुगतान को मंजूरी। * **वित्तीय प्रावधान:** * वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए "पुनर्वास नीति के तहत रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति" के लिए 5000.00 लाख रुपये का बजट आवंटित। * यह व्यय बजट अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 2852808001400 के अंतर्गत किया जाएगा। * **नियम और शर्तें:** * धनराशि का वितरण केवल तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा। * स्वीकृत धनराशि केवल मेसर्स पसौंडिया केबल्स प्राइवेट लिमिटेड को राहत और रियायतें देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। * भुगतान इकाई को सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जाएगा। * **पिकप की जिम्मेदारियाँ:** * पिकप को आवंटित धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। * सुनिश्चित करना होगा कि इकाई ने अनुमोदित राहत/रियायतों से संबंधित प्रक्रियाओं/कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन किया है। * यह सुनिश्चित करना होगा कि इकाई 2015 की एकमुश्त पुनर्वासन नीति की शर्तों का पालन करती है। * **ब्याज और अनुपालन:** * यदि अर्जित धनराशि पर कोई ब्याज मिलता है, तो उसे सरकारी खजाने में जमा करना होगा। * पिकप किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार होगा। * आहरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा। * वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 और अन्य प्रासंगिक सरकारी आदेशों के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** मेसर्स पसौंडिया केबल्स प्रा० लि०, गाजियाबाद * **प्रभाव:** रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए कंपनी के दावों की प्रतिपूर्ति करके उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** भुगतान प्राप्त करने के लिए, अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करें और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें। **हितधारक:** पिकप, लखनऊ * **प्रभाव:** धन की वितरण और उपयोगिता का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि धनराशि समय पर इकाई को हस्तांतरित की जाए, प्रासंगिक नियमों का पालन किया जाए और दस्तावेजों की समीक्षा की जाए। **हितधारक:** महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज; मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ; आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर; वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ०प्र० शासन; औद्योगिक विकास अनुभाग-2; नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम; नियोजन अनुभाग-4; गार्ड फाइल। * **प्रभाव:** वित्त का प्रबंधन और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई के लिए सूचना और प्रतिलिपियाँ प्राप्त करें।

Key Entities Referenced

एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 (One Time Rehabilitation Policy-2015): रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति (A policy of Uttar Pradesh government for the revival of sick industrial units) मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा० लि०, गाजियाबाद (M/s Pasondia Cables Pvt Ltd, Ghaziabad): एक रुग्ण औद्योगिक इकाई, जो गाजियाबाद में स्थित है और एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के तहत लाभ के लिए पात्र है। (A sick industrial unit, located in Ghaziabad and eligible for benefits under the One Time Rehabilitation Policy-2015) पिकप (PICUP): उत्तर प्रदेश में रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के लिए एकमुश्त पुनर्वासन नीति के तहत नोडल एजेंसी (Nodal agency under the One Time Rehabilitation Policy for rehabilitation of sick units in Uttar Pradesh) गाजियाबाद (Ghaziabad): वह स्थान जहाँ मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा० लि० स्थित है, और जहाँ पॉलिसी के लाभ लागू होते हैं (Location where M/s Pasondia Cables Pvt Ltd is located, and where the benefits of the policy apply) उत्तर प्रदेश शासन (Government of Uttar Pradesh): शासनादेश जारी करने वाली सरकारी संस्था (Governmental body issuing the Government order)
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
GROTT- 0/2025/565/77--2025-054592 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उण0प्र0 शासन। सेवा में, संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-। लखनऊ, दिनांक, 08-40-2025 विषय:- एकमुश्त पुनर्वासन Aa-20i5 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित बजट के सापेक्ष Ao पसौन्दिया Hace प्रा० feo, गाजियाबाद के क्लेमो की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक प्रबंधक (संगणक), पिकप, लखनऊ के पत्र संख्या- पिकप/जी.ओ.यूपी /बी.आई.एफ.आर./ए०पु०्यो०-205/पीसीपीएल//0-४/580, दिनांक 27.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि एकमुश्त पुनर्वासन नीति-205 शासनादेश संख्या- 7707/77-7-205-0SsgUpanRy/o9eht दिनांक 07.2.205 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी थी जिसके अर्न्तगत पात्र रूगण औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा समय- समय पर घोषित निवेश नीति में नये निवेश को अनुमन्य तमाम सुविधाओं को SU इकाईयों को भी सुलभ कराते हुए रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन के उद्देश्य से रियायते/सुविधाएं प्रदान किया जाना प्राविधानित था। योजनान्तर्गत अनुमन्य पुनर्वासन पैकेज को क्रियान्वित करवाने हेतु पिकप को नोडल एजेन्सी बनाया गया एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन कर He SU इकाईयों को इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधाओं एवं रियायतों के दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया। पुनर्वासन हेतु अनुमन्य की जाने वाली रियायते/सुविधाएँं शासनादेश दिनांक 07.2.205 के प्रस्तर 'ग' में इंगित हैं। उक्त योजनान्तर्गत Ao पसौन्दिया केबल्स प्रा८णलि०, गाजियाबाद को दिनांक 7.05.2023 को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न एकमुश्त पुनर्वासन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या- 77-099/398/2020 दिनांक 77.2.2023 के माध्यम से अनुतोष एवं रियायतें स्वीकृत की गयी थी जिनकी अवधि नीति अनुसार कट-आफ-तिथि (4.42.2023) से 0 वर्ष की है (कट-आफ-तिथि का तात्पर्य शासनादेश जारी होने के दिनांक से है)। शासनादेश में इंगित अन्य प्रावधान/शर्तों केअनुपालन के उपरान्त 9.07.2024 को इकाई के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु (2.2.2023 से 37.03.2024 तक की पात्र अवधि) विक्रीत उत्पाद /कच्चे माल की खरीद पर जमा किए गये /दिये गये de Awad. /एस.जी.एस.टी. की धनराशि का 85 प्रतिशत की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु नोडल एजेन्सी 'पिकप' को आवेदन पत्र एवं अन्य वांछित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत acl का पिकप के द्वारा अपने इम्पैनल्ड जी०एस०टी० ऑडिटर के माध्यम से सत्यापित करवाया गया। तदोपरान्त पात्र इकाई, Ho पसौन्दिया paced प्रा० लि०, गाजियाबाद को नीति के प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के क्लेम हेतु So 7,90,88,033.00 की धनराशि के Gages रियायतें / सुविधाएं यथा विक्रीत उत्पाद/कच्चे माल की खरीद पर जमा किए गये/दिये गये वैट/सी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।की धनराशि का 85 प्रतिशत की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु नोडल एजेन्सी 'पिकप' द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त के क्रम में पात्र इकाई को दिनांक 23.42.2024 स्वीकृत धनराशि का वितरण किया गया। मे० पसौन्दिया haces प्रा० feo, गाजियाबाद के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्लेम हेतु Ko 7,3,68,547.00 का प्रस्ताव एवं अन्य वांछित प्रपत्र दिनांक 06.06.2025 को प्राप्त हुआ। प्रस्तुत aia का पिकप के द्वारा अपने SHAS जी०एस०टी० ऑडिटर Ho अग्रवाल अजय कुमार एण्ड कम्पनी, प्रयागराज के माध्यम से सत्यापित करवाया गया। जी०एस०टी० ऑडिटर के द्वारा प्रस्तुत Rafe का विवरण निम्नवत है:- Claim for the FY 2024-25 ” No. Description Amount claimed by | Eligible amount of Eligible Amount the company as per SGST as per the approved by the GST Annex- verification by the Auditor for GST Auditor reimbursement a we| BCS C D = 85% of C a) Claim of SGST Rs 7,04,2,590.00 Rs 20,04,72,358.00 85% of reimbursement Rs 20,04,72,358.00= on purchase of Rs 7,04,0,504.30 raw material by Rounded-off to nearest M/s Pansondia Rupee= Rs Cables (P) Ltd. 7,04,0,504.00 For the period 07.04.2024 to 3.03.2025 b) Claim of © SGST | Rs 9,55,957.00 Rs NIL Rs NIL reimbursement The claim has been on sale of disallowed as the finished goods company has _ utilized by M/s ITC of SGST amounting Pansondia to Rs 2,20,30,56.60 for Cables (P) Ltd. the payment of IGST For the period liability 2.2.2023 to 3.03.2024 0) Total claims 0४.| रि547,3,68,547.00 Rs 7,04,0,504.00 M/s Pansondia Cables (P) Ltd. d) Add/(Less): Nil oo Nil Adjustment to the — aforesaid claim e) Final claim approved by the Auditor Rs 7,04,0,504.00 शासन ERI उक्त योजनान्तर्गत So 50.00 करोड़ की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 ed की गयी है एवं योजनान्तर्गत पात्र इकाई, Fo पसौन्दिया haces प्रा०८लि०, गाजियाबाद, को नीति के प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्लेमो हेतु So 77,04,02,504.00 की धनराशि के समतुल्य रियायतें /सुविधाएं यथा विक्रीत उत्पाद /कच्चे माल की खरीद पर जमा किए गये /दिये गये वैट /सी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी. की धनराशि का 85 प्रतिशत की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु नोडल एजेन्सी 'पिकप' द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।पात्र इकाई, मे० पसौन्दिया haces प्रा० लि0, गाजियाबाद को अनुमन्य अनुतोष एवं रियायतों के सापेक्ष वितरित किये जाने हेतु कुल रू० 77,04,07,504.00 की धनराशि की आवश्यकता है जिसका विवरण निम्नवत है:- क्र०सं० इकाई का नाम an हेतु वित्तीय | स्वीकृत धनराशि वितरण हेतु वर्ष आहरित की जाने वाली धनराशि . Ho पसौन्दिया haw प्रा०लि०, 2024-25 7,04,0,504.00 | 7,04,07,504.00 गाजियाबाद (0.04.2024 से 3.03.2025 तक की पात्र अवधि) योग 7,04,07,504.00 | 7,04,0,504.00 उक्त इकाई को योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुतोष Ud रियायतों के सापेक्ष यह द्वितीय वितरण प्रस्तावित है। पूर्व में स्वीकृत एवं वितरित की गई धनराशि का विवरण निम्नवत &- कप No Name of the FY Sanctioned Disbursed Disbursement Unit Amount Amount Date M/s Pasondia | 2023-24 7,90,88,033.00 7,90,88,033.00 23.2.2024 Cables Pvt Ltd, Ghaziabad Total 7,90,88,033.00 | 7,90,88,033.00 उपरोक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित बजट रू0 50.00 करोड़ के सापेक्ष Ho पसौन्दिया haces प्रा८लि०, गाजियाबाद, को वित्तीय वर्ष 2024-25 के ail की प्रतिपूर्ति हेतु Ko 7,04,0,504.00 (रूपया GAS करोड़ चार लाख एक हजार पाँच सौ चार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शीघ्रातिशीघ्र अवमुक्त कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि उक्त धनराशि पात्र रूगण औद्योगिक इकाई मे० पसौन्दिया Pact प्रा०णलि०, गाजियाबाद को अपर आयुक्त /संयुक्त आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से हस्तांतरित करायी जा सके। 2- .... अवगत कराना है वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-', उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी--352/दस-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 द्वारा "पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति" हेतु धनराशि रू0 5000.00 लाख (रू० पाँच करोड मात्र) का प्राविधान किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 07 में उक्त प्राविधानित धनराशि में से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/al--352/4a-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 में जारी निर्देशों के अनुसरण में पिकप, लखनऊ द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में Ao पसौन्दिया paws प्रा८ण्लि०, गाजियाबाद को अनुमन्य अनुतोष एवं रियायतों के सापेक्ष वितरित किये जाने हेतु कुल धनराशि Ko 77,04,0,504.00 (रूपया GAs करोड़ चार लाख एक हजार पाँच सौ चार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं. नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों () उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा। (2) धनराशि का आहरण कर Fo पसौन्दिया Has प्रा०णलि०, गाजियाबाद को अनुतोष ud रियायतों के सापेक्ष वितरित किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में gad स्वीकृत आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। | स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी जिसके लिए उक्त धनराशि स्वीकृत की जा रही | l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(4) स्वीकृत धनराशि का भुगतान इकाई को उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जायेगी। (5) पिकप का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (6) इकाई के संबंध में पिकप, लखनऊ द्वारा यह सुनिशित कर लिया जायेगा कि योजनान्तर्गत SAT अनुतोष/रियायतों के संबंध में प्रक्रियाओं/विधिक aif का अनुपालन कर लिया गया है। (7) शासनादेश संख्या- (70/77-7-205-0Gstgupsaeyoocdht दिनांक 07.2.20i5 के माध्यम से प्रख्यापित एकमुश्त पुनर्वासन नीति, 20:5 द्वारा इकाई को अनुमन्य अनुतोष/रियायतों के संबंध में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन पिकप द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। (8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी--352/दस-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (9) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। (0) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा। (।7) इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए पिकप उत्तरदायी होगा। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,04,0,504.00 (रूपया सत्रह करोड़ चार लाख एक हजार पाँच सौ चार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक- 285280800400-पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी--352/दस-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (पीयूष वर्मा) विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। संख्या एवं दिनांक तदैव। उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- |-महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज। 2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। 3- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, लखनऊ को उनके पत्र संख्या- पिकप/जी.ओ.यूपी/बी.आई.एफ.आर. /CoYoUlo-205/URIeA/Vol-VI/580, दिनांक 27.08.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु। 4- आयुक्त Ud निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर। ५- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन। 6- औद्योगिक विकास अनुभाग-2 l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।7- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 8- नियोजन अनुभाग-4 9- गार्ड फाइल। आज्ञा से, (राम बृज राम) अनु सचिव, उ0प्र0 शासन। l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Continue your research