Date: 2025-10-08Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित बजट के सापेक्ष मे० पसौन्दिया केबल्स
प्रा० लि०, गाजियाबाद के क्लेमो की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ 2015 की एकमुश्त पुनर्वासन नीति के तहत 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित बजट के संबंध में गाजियाबाद में मेसर्स पसौंडिया केबल्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करता है। यह परिपत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 17,04,01,504.00 रुपये की राशि जारी करने को अधिकृत करता है और प्राप्तकर्ता को धनराशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया और निर्धारित शर्तों को रेखांकित करता है।
**मुख्य बातें**
* **स्वीकृति:**
* गाजियाबाद स्थित मेसर्स पसौंडिया केबल्स प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2024-25 के लिए 17,04,01,504.00 रुपये के भुगतान को मंजूरी।
* **वित्तीय प्रावधान:**
* वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए "पुनर्वास नीति के तहत रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति" के लिए 5000.00 लाख रुपये का बजट आवंटित।
* यह व्यय बजट अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 2852808001400 के अंतर्गत किया जाएगा।
* **नियम और शर्तें:**
* धनराशि का वितरण केवल तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा।
* स्वीकृत धनराशि केवल मेसर्स पसौंडिया केबल्स प्राइवेट लिमिटेड को राहत और रियायतें देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।
* भुगतान इकाई को सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जाएगा।
* **पिकप की जिम्मेदारियाँ:**
* पिकप को आवंटित धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।
* सुनिश्चित करना होगा कि इकाई ने अनुमोदित राहत/रियायतों से संबंधित प्रक्रियाओं/कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन किया है।
* यह सुनिश्चित करना होगा कि इकाई 2015 की एकमुश्त पुनर्वासन नीति की शर्तों का पालन करती है।
* **ब्याज और अनुपालन:**
* यदि अर्जित धनराशि पर कोई ब्याज मिलता है, तो उसे सरकारी खजाने में जमा करना होगा।
* पिकप किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार होगा।
* आहरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा।
* वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 और अन्य प्रासंगिक सरकारी आदेशों के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** मेसर्स पसौंडिया केबल्स प्रा० लि०, गाजियाबाद
* **प्रभाव:** रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए कंपनी के दावों की प्रतिपूर्ति करके उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** भुगतान प्राप्त करने के लिए, अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करें और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें।
**हितधारक:** पिकप, लखनऊ
* **प्रभाव:** धन की वितरण और उपयोगिता का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि धनराशि समय पर इकाई को हस्तांतरित की जाए, प्रासंगिक नियमों का पालन किया जाए और दस्तावेजों की समीक्षा की जाए।
**हितधारक:** महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज; मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ; आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर; वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ०प्र० शासन; औद्योगिक विकास अनुभाग-2; नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम; नियोजन अनुभाग-4; गार्ड फाइल।
* **प्रभाव:** वित्त का प्रबंधन और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई के लिए सूचना और प्रतिलिपियाँ प्राप्त करें।
Key Entities Referenced
एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 (One Time Rehabilitation Policy-2015): रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति (A policy of Uttar Pradesh government for the revival of sick industrial units)
मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा० लि०, गाजियाबाद (M/s Pasondia Cables Pvt Ltd, Ghaziabad): एक रुग्ण औद्योगिक इकाई, जो गाजियाबाद में स्थित है और एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के तहत लाभ के लिए पात्र है। (A sick industrial unit, located in Ghaziabad and eligible for benefits under the One Time Rehabilitation Policy-2015)
पिकप (PICUP): उत्तर प्रदेश में रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के लिए एकमुश्त पुनर्वासन नीति के तहत नोडल एजेंसी (Nodal agency under the One Time Rehabilitation Policy for rehabilitation of sick units in Uttar Pradesh)
गाजियाबाद (Ghaziabad): वह स्थान जहाँ मे० पसौन्दिया केबल्स प्रा० लि० स्थित है, और जहाँ पॉलिसी के लाभ लागू होते हैं (Location where M/s Pasondia Cables Pvt Ltd is located, and where the benefits of the policy apply)
उत्तर प्रदेश शासन (Government of Uttar Pradesh): शासनादेश जारी करने वाली सरकारी संस्था (Governmental body issuing the Government order)