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Date: 2025-10-08 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित बजट के सापेक्ष मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद/सण्डीला के क्लेमो की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** दस्तावेज़ में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रुग्ण औद्योगिक इकाई मेसर्स श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०, सिकंदराबाद/संडीला को एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 32,13,61,715.00 रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है। यह वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य शासन द्वारा पहले से आवंटित बजट से आहरित की जानी है। 27 मार्च 2025 तक इन फंडों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू हैं। **मुख्य बातें** * **वित्तीय स्वीकृति:** * मेसर्स श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०, सिकंदराबाद/संडीला को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 32,13,61,715.00 रुपये मंजूर किए गए। * स्वीकृति, एकमुश्त पुनर्वासन नीति -2015 के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है। * **निधियों का वितरण:** * धनराशि को वैट/सीएसटी/एसजीएसटी के 85% की प्रतिपूर्ति के रूप में वितरित किया जाएगा, जो कच्चे माल की खरीद और निर्मित उत्पादों की बिक्री पर जमा किए गए हैं। * नोडल एजेंसी 'पिकअप' वितरण की निगरानी करेगी। * **पिछला वितरण:** * फर्म को पहले वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए 11,11,36,048.00 रुपये का वितरण किया गया था, और 22 मार्च, 2024 को जारी किया गया था। * वित्तीय वर्ष 2023-24 में 41,58,71,674.00 का वितरण किया गया था। * **शर्तें और नियम:** * धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। * आहरण केवल अनुमन्य अनुतोष और रियायतों के वितरण के लिए किया जाएगा। * निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उन्हें अनुमोदित किया गया है। * भुगतान इकाई के बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाना चाहिए। * पिकप उपयोगिता प्रमाणपत्र और ऑडिटेड खाते प्रस्तुत करेगा। * पिकप सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदन प्रक्रिया का पालन किया जाए। * शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ * **प्रभाव:** मेसर्स श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०, सिकंदराबाद/संडीला को धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए दस्तावेज़ के नियम और शर्तों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि धन को पात्र रुग्ण औद्योगिक इकाई को शीघ्रता से हस्तांतरित किया जाए, सभी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों और नियमों का पालन किया जाए। **हितधारक:** मेसर्स श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०, सिकंदराबाद/संडीला * **प्रभाव:** कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैट/सीएसटी/एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के लिए समर्थन मिलेगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** धन प्राप्त करें और लागू नियमों के अनुसार उपयोग करें, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 (One Time Rehabilitation Policy-2015): रुग्ण औद्योगिक इकाइयों (sick industrial units) के पुनरुद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नीति। मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद/सण्डीला (M/s Shri Gang Industries and Allied Products Ltd., Sikandrabad/Sandila): एक पात्र रुग्ण औद्योगिक इकाई (an eligible sick industrial unit) जो एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के तहत वित्तीय प्रतिपूर्ति (financial reimbursement) प्राप्त कर रही है। पिकप (PICUP): इस योजना के तहत पुनर्वासन पैकेज को लागू करने के लिए नामित नोडल एजेंसी। मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समिति (Committee chaired by Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh): अर्ह रुग्ण इकाइयों (eligible sick units) के लिए एकमुश्त पुनर्वासन नीति के तहत सुविधाओं की स्वीकृति के लिए समिति। जी०एस०टी० ऑडिटर मे० लक्ष्मी तृप्ती एण्ड एसोसियटस, लखनऊ (GST Auditor M/s Lakshmi Tripti & Associates, Lucknow): पिकप द्वारा पैनल में शामिल जीएसटी ऑडिटर ने कंपनी के दावों को सत्यापित किया।
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PRAT-/2025/567/77--2025-054592 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उण0प्र0 शासन। सेवा में, संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-। लखनऊ, दिनांक, 08-0-2025 विषय:- एकमुश्त पुनर्वासन नीति-205 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित बजट के सापेक्ष Ao श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद/सण्डीला के Etat की प्रतिपू्त हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या- इन्स-9-टी.टी.डी./3/2024- 25/Vol-IV/58, दिनांक 27.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि एकमुश्त पुनर्वासन नीति-205 शासनदिश संख्या- 70/77-4-205- 0(बीआईएफआर)/09टीसी दिनांक 07.2.205 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी थी जिसके Sd पात्र रूगण औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित निवेश नीति में नये निवेश को अनुमन्य तमाम सुविधाओं को रूग्ण इकाईयों को भी सुलभ कराते हुए रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन के उद्देश्य से रियायते/सुविधाएं प्रदान किया जाना प्राविधानित था। योजनान्तर्गत अनुमन्य पुनर्वासन पैकेज को क्रियान्वित करवाने हेतु पिकप को नोडल एजेन्सी बनाया गया एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन कर se SU] इकाईयों को इस एकमुश्त पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधाओं एवं रियायतों के दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया। उक्त योजनान्तर्गत मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स feo, सिकन्द्राबाद/सण्डीला को दिनांक 24.0.206 को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न एकमुश्त पुनर्वासन समिति की बैठक में लिये गये निर्ण्यानुसार शासनादेश संख्या- 7577/77-7-206- 0 (बीआईएफआर)/09टीसी दिनांक 29.2.20:6 के माध्यम से अनुतोष एवं रियायतें स्वीकृत की गयीं | Ho श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद/सण्डीला के द्वारा वित्तीय ay 2024-25 के EH हेतु Ko 32,5,33,644.00 का प्रस्ताव एवं अन्य वांछित प्रपत्र दिनांक 09.05.2025 को प्राप्त हुआ। प्रस्तुत FT का पिकप के द्वारा अपने इम्पैनल्ड जी०एस०टी० ऑडिटर Ho लक्ष्मी तृप्ती एण्ड एसोसियटस, लखनऊ के माध्यम से सत्यापित करवाया गया। जी०एस०टी० ऑडिटर के द्वारा प्रस्तुत Rule का विवरण निम्नवत है:- Claim for FY 2024-25 Financi Eligible Eligible reimbursement of Total /Remarks al Year | reimbursement of VAT/CST/SGST/State Excise VAT/CST/SGST Revenue (85%) deposited by New (85%) deposited by Unit Existing Unit Toward | | towar | | towards | | towards sale of l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |purchase ds purchase of finished goods of raw sale raw material material of finish ed goods 2024-25 Nil Nil ,73,49,227.00 30,40,2,488.00 | SGST amounting to Rs ,7,928.00 has been disallowed by the © GST Auditor as the same was pertaining to non- manufacturing transactions. Total ,73,49,227.00 | 30,40,2,488.00 | 32,3,6,75.00 शासन ERI उक्त योजनान्तर्गत रूपया 50.00 करोड़ को व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु की गयी है Ud योजनान्तर्गत पात्र इकाई, Ao श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद/सण्डीला को नीति एवं शासनादेश दिनांक 29.2.20:6 के प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रू० 32,3,6,75.00 की धनराशि के समतुल्य रियायतें/सुविधाएं यथा कच्चे माल की खरीद पर जमा किए गये/दिये गये वैट/सी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. का 85 प्रतिशत एवं विक्रीत उत्पाद पर जमा किए गये/दिये गये वैट/सी.एस.टी./एस जी.एस.टी./ राज्य आबकारी राजस्व की धनराशि का 85 प्रतिशत की नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु नोडल WRT 'पिकप' द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। पात्र इकाई, Ho श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद/सण्डीला को अनुमन्य अनुतोष ud रियायतों के सापेक्ष वितरित किये जाने हेतु कुल Ko 32,3,67,775.00 की धनराशि की आवश्यकता है जिसका विवरण निम्नवत है:- क्रम इकाई का नाम वित्तीय वर्ष | स्वीकृत धनराशि वितरण हेतु सं० आहरित की जाने वाली धनराशि [.. | मेसर्स श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइंड | 2024-25 | 32,3,6,745.00 | 32,73,67,775.00 प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद /सण्डीला योग 32,3,6,75.00 | 32,3,6,75.00 उक्त इकाई को योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुतोष Ud रियायतों के सापेक्ष यह तृतीय वितरण प्रस्तावित है। पूर्व में किए गये वितरण का विवरण wad &:- क्रम | इकाई का नाम | वित्तीय वर्ष | स्वीकृत धनराशि वितरित धनराशि/वितरण का सं0 दिनांक . | मेसर्स श्री. WT] 2076-7, ,,36,048.00 | 4,,36,048.00 | 22.03.2024 इण्डस्ट्रीज WS] 207-8, एलाईड प्रोडक्ट्स | 208-9, feo, सिकन्द्राबाद /| 2020-27, सण्डीला 202-22 Ud 2022-23 l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2023-24 30,47,35,626.00 20,00,00,000.00 | 29.08.2024 0,47,35,626.00 | 23.2.2024 योग 4,58,7,674.00. | 4,58,7,674.00 उपरोक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित बजट Ko 50.00 करोड़ के सापेक्ष Fo श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद/सण्डीला को वित्तीय वर्ष 2024-25 के कलेमो की प्रतिपूर्ति हेतु So 32,43,67,75.00 (रूपया बत्तीस करोड़ CRE लाख इकसठ हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शीघ्रातिशीघ्र अवमुक्त कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि उक्त धनराशि पात्र रूगण औद्योगिक इकाई Ao श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, को अपर आयुक्त AGA आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से हस्तांतरित करायी जा सके। 2- अवगत कराना है वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी--352/दस-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 द्वारा “पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु वैट/ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति” हेतु धनराशि रू० 5000.00 लाख (रू० पाँच करोड मात्र) का प्राविधान किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 07 में उक्त प्राविधानित धनराशि में से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, SoWo शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/al--352/4a-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 में जारी निर्देशों के अनुसरण में पिकप, लखनऊ द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्द्राबाद/सण्डीला को अनुमन्य अनुतोष Ud रियायतों के सापेक्ष वितरित किये जाने हेतु कुल धनराशि So 32,73,67,75.00 (Ua बत्तीस करोड़ AS लाख इकसठ हजार सात सौ Use मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (।) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा। (2) धनराशि का आहरण कर श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स feo, सिकन्द्राबाद/सण्डीला को अनुतोष Ud रियायतों के सापेक्ष वितरित किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त स्वीकृत आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। ) स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी जिसके लिए Gad धनराशि स्वीकृत की जा रही | (4) स्वीकृत धनराशि का भुगतान इकाई को उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जायेगी। (5) पिकप का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (6) इकाई के संबंध में pu, लखनऊ द्वारा यह Gris कर लिया जायेगा कि योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुतोष/रियायतों के संबंध में प्रक्रियाओं/विधिक aif का अनुपालन कर लिया गया है। (7) शासनादेश संख्या- 70/77--205-0sguparyoocktt दिनांक 07.2.20i5 के माध्यम से प्रख्यापित एकमुश्त पुनर्वासन नीति, 20:5 द्वारा इकाई को अनुमन्य अनुतोष/रियायतों के संबंध में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन पिकप द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। (8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या- 6/2025/बी--352/दस-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (9) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। (0) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा। (।7) इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए पिकप उत्तरदायी होगा। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 32,3,67,775.00 (रूपया बत्तीस करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार सात सौ Gas मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक- 285280800400-पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन हेतु de /ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी--352/दस-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (पीयूष वर्मा) विशेष सचिव, उ०प्र० शासन। संख्या एवं दिनांक: तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- |- महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, प्रयागराज। 2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। 3- प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके पत्र संख्या- s2t-9-chctST/773/2024-25/Vol-IV/58, दिनांक 27.08.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु। 4- आयुक्त Ud निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर। ५- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ०प्र० शासन। 6- औद्योगिक विकास अनुभाग-2 7- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 8- नियोजन अनुभाग-4 9- गार्ड फाइल। आज्ञा से, (राम बृज राम) अनु सचिव, Soo शासन। l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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