Date: 2025-10-08Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित बजट के सापेक्ष मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज
एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद/सण्डीला के क्लेमो की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत
किये जाने के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश**
दस्तावेज़ में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रुग्ण औद्योगिक इकाई मेसर्स श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०, सिकंदराबाद/संडीला को एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 32,13,61,715.00 रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है। यह वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य शासन द्वारा पहले से आवंटित बजट से आहरित की जानी है। 27 मार्च 2025 तक इन फंडों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू हैं।
**मुख्य बातें**
* **वित्तीय स्वीकृति:**
* मेसर्स श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०, सिकंदराबाद/संडीला को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 32,13,61,715.00 रुपये मंजूर किए गए।
* स्वीकृति, एकमुश्त पुनर्वासन नीति -2015 के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है।
* **निधियों का वितरण:**
* धनराशि को वैट/सीएसटी/एसजीएसटी के 85% की प्रतिपूर्ति के रूप में वितरित किया जाएगा, जो कच्चे माल की खरीद और निर्मित उत्पादों की बिक्री पर जमा किए गए हैं।
* नोडल एजेंसी 'पिकअप' वितरण की निगरानी करेगी।
* **पिछला वितरण:**
* फर्म को पहले वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए 11,11,36,048.00 रुपये का वितरण किया गया था, और 22 मार्च, 2024 को जारी किया गया था।
* वित्तीय वर्ष 2023-24 में 41,58,71,674.00 का वितरण किया गया था।
* **शर्तें और नियम:**
* धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
* आहरण केवल अनुमन्य अनुतोष और रियायतों के वितरण के लिए किया जाएगा।
* निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उन्हें अनुमोदित किया गया है।
* भुगतान इकाई के बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाना चाहिए।
* पिकप उपयोगिता प्रमाणपत्र और ऑडिटेड खाते प्रस्तुत करेगा।
* पिकप सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदन प्रक्रिया का पालन किया जाए।
* शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ
* **प्रभाव:** मेसर्स श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०, सिकंदराबाद/संडीला को धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए दस्तावेज़ के नियम और शर्तों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि धन को पात्र रुग्ण औद्योगिक इकाई को शीघ्रता से हस्तांतरित किया जाए, सभी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों और नियमों का पालन किया जाए।
**हितधारक:** मेसर्स श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०, सिकंदराबाद/संडीला
* **प्रभाव:** कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैट/सीएसटी/एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के लिए समर्थन मिलेगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धन प्राप्त करें और लागू नियमों के अनुसार उपयोग करें, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 (One Time Rehabilitation Policy-2015): रुग्ण औद्योगिक इकाइयों (sick industrial units) के पुनरुद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नीति।
मे० श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि०, सिकन्द्राबाद/सण्डीला (M/s Shri Gang Industries and Allied Products Ltd., Sikandrabad/Sandila): एक पात्र रुग्ण औद्योगिक इकाई (an eligible sick industrial unit) जो एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के तहत वित्तीय प्रतिपूर्ति (financial reimbursement) प्राप्त कर रही है।
पिकप (PICUP): इस योजना के तहत पुनर्वासन पैकेज को लागू करने के लिए नामित नोडल एजेंसी।
मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समिति (Committee chaired by Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh): अर्ह रुग्ण इकाइयों (eligible sick units) के लिए एकमुश्त पुनर्वासन नीति के तहत सुविधाओं की स्वीकृति के लिए समिति।
जी०एस०टी० ऑडिटर मे० लक्ष्मी तृप्ती एण्ड एसोसियटस, लखनऊ (GST Auditor M/s Lakshmi Tripti & Associates, Lucknow): पिकप द्वारा पैनल में शामिल जीएसटी ऑडिटर ने कंपनी के दावों को सत्यापित किया।