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Date: 2016-07-25 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

औद्योगिक विकास विभाग (तत्काेलीन उद्योग विभाग) द्वारा उद्योगों की स्थािपना के लिए विभिन्नन कम्प नियों हेतु अधिगृहीत की गयी भूमि को फ्री-होलड किये जाने सम्बनन्धीभ नीति, 2016

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ अनुरोधित संरचना का उपयोग करके नीति पाठ का सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि को फ़्री-होल्ड करने के लिए 2016 की नीति की रूपरेखा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न कंपनियों को सुविधा प्रदान करना है। यह दस्तावेज 29 अप्रैल, 2016 को जारी शासनादेश संख्या-638/77-3-16-918भा/ 81, के खंड-7.1 का अनुसरण करता है, जिसमें निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने की प्रक्रिया स्थापित की गई है। यह नीति गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के तहत निजी कंपनियों या औद्योगिक उपयोग के लिए बनाई गयी संस्थानों को जमीन पर लागू होती है। **मुख्य बातें** * **पात्रता:** नीति के तहत औद्योगिक उपयोग के लिए निजी कंपनियाँ/संस्थान गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के तहत दी गई भूमि को फ्री-होल्ड करने के लिए पात्र हैं। * **आवेदन प्रक्रिया:** इच्छुक संस्थाओं को निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक विवरण और सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र के प्रारूप में भूमि का विवरण, ट्रांसफर डीड/अनुबंध की जानकारी और बकाया धनराशि का विवरण शामिल है। * **आवश्यक दस्तावेज:** आवेदन के साथ स्वामित्व के प्रमाण (खतौनी), पिछले 3 वर्षों के आयकर रिटर्न और बैलेंस शीट के साथ-साथ अधिशेष भूमि का मानचित्र भी शामिल करना होगा। * **शुल्क और प्रभार:** आवेदकों को प्रत्येक हेक्टेयर या भाग के लिए 2500 रुपये के गैर-वापसी योग्य प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। फ़्री-होल्ड राशि का 25% स्व-मूल्यांकन के आधार पर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना है, जो प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में होगा। * **अनुलग्नक:** सुनिश्चित करें कि शासनादेश संख्या-638/77-3-16-918भा/ 81, दिनांक 29.04.2016 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न हैं। यदि कोई बिंदु लागू नहीं होता है तो उसे स्पष्ट रूप से इंगित करें। **प्रभाव विश्लेषण** **प्रमुख हितधारक:** * निजी कंपनियाँ/संस्थान **प्रभाव:** जो औद्योगिक उपयोग के लिए अपनी भूमि को फ़्री-होल्ड करना चाहते हैं। **आवश्यक कार्रवाई:** निर्धारित प्रारूप पर आवेदन जमा करें और निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें। * उत्तर प्रदेश राज्य सरकार (औद्योगिक विकास विभाग) **प्रभाव:** औद्योगिक विकास को सक्षम बनाना और भूमि रूपांतरण प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना। **आवश्यक कार्रवाई:** प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करना, आवेदनों को संसाधित करना और फ्रीहोल्ड अधिकार प्रदान करना। * ज़िला प्रशासन **प्रभाव:** भूमि प्रशासन और नीति अनुपालन में शामिल। **आवश्यक कार्रवाई:** अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रक्रिया को लागू करने के लिए।

Key Entities Referenced

औद्योगिक विकास विभाग (तत्कालीन उद्योग विभाग): भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने संबंधी नीति के लिए जिम्मेदार विभाग। भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने सम्बन्धी नीति, 2016: औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि को फ्री-होल्ड करने की नीति। गवर्नमेंट ग्राण्ट एक्ट 1895: औद्योगिक उपयोग हेतु निजी कम्पनियों/ संस्थाओं को दी गयी भूमि को फ्री-होल्ड करने के लिए अधिनियम। उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ यह नीति लागू है।
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संख्या-48/ 77-3-46-9489T/ 84 प्रेषक, देवी प्रसाद, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन। औद्योगिक : 25 जुलाई, 2046 विकास अनुभाग-3 विषय:-औद्योगिक विकास विभाग उद्योग विभाग) द्वारा उद्योगों की स्थापना के fe कम्पनियों हेतु अधिगृहीत की गयी भूमि को पफ्री- किये जाने सम्बन्धी नीति, 2046 महोदय, उपयुक्त विकास विभाग (तत्कालीन उद्योग विभाग) द्वारा की स्थापना के लिए विभिन्‍न कम्पनियों हेतु Ta भूमि को फ्री-होलड किये जाने सम्बन्धी नीति, निर्गत शासनादेश संख्या-638/ 77-3-(6-983/ 84, के प्रस्तर-7.। में भूमि के lees हेतु आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किये जाने की व्यवस्था है। 2. औद्योगिक उपयोग हेतु निजी कम्पनियों/ संस्थाओं को गवर्नमेंट ग्राण्ट एक्ट (895 के अधीन दी गयी भूमि को फ्री-होलड करने हेतुआवेदन पत्र का प्रारूप निमनवत है:- औद्योगिक उपयोग हेतु निजी कम्पनियों/ संस्थाओं को गर्वनमैंट ग्राण्ट एक्ट 7895 के अधीन दी गयी भूमि को फ्री-होल्ड करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ..... भूमि पर स्थापित उद्योग का विवरण- L.3iatia इकाई का नाम- 2.स्थापना की तिथि- 2. | ट्रार्सफर डीड/ अनुबन्ध में वर्णित भूखण्ड का विवरण- ।.गाटा संख्या- 2.क्षेत्रफल- 3.ग्राम- 4.तहसील- 5.जनपद:- 6.अनुबन्ध की तिथि 7.अनुबन्ध की अवधि यदि 3. | ।. ट्रान्सफर डीड/ अलुबन 2. पता- (यदि ट्रान्सप संयुक्त रूप में है, तो समस्त संयुक डीड/ अनुबन्धकर्ता के नाम, देश. संख्या-638/ 77-3-6-9489i/ 84, 4.20I6 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित श्रेणियों श्रेणी के अंतर्गत भूमि फ्री-होल्ड किया जाना है, का विवरण- किस्‌ श्रेणी के अंतर्गत फ्री-होल्ड किया जाना. प्रस्तावित है- फ्री-होलड कराये जाने का आधार- यदि उद्योग क्रियाशील है तो उसका विवरण- fasta 03 वर्षों की बेलेन्सशीट-2.विगत 03 वर्षों का इन्कमटैक्स रिटर्त- 3.पैन नम्बर- यदि उद्योग बंद हो गया हो, तो- Laan के कार्यशील रहने की अवधि- 2.उद्योग के बंद होने की तिथि- 3.(अ)ठद्योग के. बंद होने. A संबंधित बी0आई0 एफ0 आर0 के आदेश की प्रति सहित विवरण- (J) मा0 उच्च/ उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति सहित विवरण- (जो आदेश लागू होता हो) 4.केन्द्रीय/ ऊ0प्र0प्रदूषण्‌ नियंत्रण बोर्ड/ ATO उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश- सरप्लस/ अतिरिक्त भूमि का विवरण- Loa भूमि का क्षेत्रफल- 2.उद्योग हेतु उपयुक्त भूमि का 8 3.सरप्लस भूमि का क्षेत्रफल- 4.भू-ठपयोग का मानचित्र- ट्रा्सफर डीड/ अनुबन्ध से दी गयी उपरोक्त भूमि के स्वामित्व पत्र की तिथि से एक माह से 0. अनुबन्ध के माध्यम से दी गयी उपरोक्त 3 के सम्बन्ध में अथवा कोई अन्य दि हो तो उसका विवरण- डीड/ अऊनुबन्ध के माध्यम से दी गयी उपरोक्त के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार के ऋण/ वित्तीय देयता/ बकाया धनराशि का विवरण- I2. नान-रिफण्डेबल प्रोसेसिंग फीस के रूप A प्रत्येक 0t हेक्टेयर अथवा उसके अंश प र BO2500/- की दर से से कोषागार में जमा की गयी धनराशि के चलान का विवरण-3. | फ्री-होल्ड हेतु देय धनराशि का 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन के आधार पर आगणित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट का विवरण- (ड्राफ्ट प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,ऊ0प्र0शासन के पक्ष में लखनऊ में देय होगा) नोट:- स्वमूल्यांकन के आधार पर जमा की जाने वाली धनराशि-संबंधित भूखण्ड का सर्किल रेट x भूखण्ड का क्षेत्रफल x फ्रीहोल्ड के लिए निर्धारित x 25 प्रतिशत 4. | शासनादेश... संख्या-638/ 77-3-6-9i83/ 8।, दिनांक 29.04.206 & प्रस्तर-7.7. के. अनुसार व आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या-। से i के संलग्नक प्रपत्र अभिलेखों का विवरण। नोट-(7)प्रारूप का जो बिन्दु लागू न हो, उसका iq किया जाय। (2) शासनादेश संख्या-638/ 77-3-6- 29.04.206 में निर्दिष्ट समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रमाण-पत्र (शीर्षक) t. उपरोक्त आवेदन पत्र ं ‘RI प्रमाणित की जाती है। यह आवेदन मात्र ट्रार्सफर डीड/ अनुबन्ध पत्र में पत्र अस्वीकार किया जाता है, al मेरे द्वारा जमा की गयी कोई ब्याज देय नहीं होगा न ही मेरे द्वारा ब्याज की मांग की हस्ताक्षर- दिनांक- आवेदक का नाम- सम्पर्क सूत्र3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया scan निजी कम्पनियां/ संस्थाएं भूमि को फ्री-होल्ड कराने हेतु उक्त प्रारूप पर आवेदन कर सकती है। USAT- 448(4)/ 77-3-6-daleaien प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं हेतु प्रेषित: - ।. . प्रमुख सचिव स्टाफ आफीसर, म ऊ0प्र0शासन। 2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, 3. प्रबन्ध निदेशक,यूपीएस / 4, लखनपुर,कानपुर। 4. मुख्य कार्यपालक / ग्रेटर नोएडा/ यमुना एक्सप्रेसवे/ लीडा/ सीडा/ 3 विकास प्राधिकरण। 5. मुख्य T नियोजक,ऊउ0प्र0, लखनऊ मर विभाग के समस्त अनुभाग। आज्ञा से, देवी प्रसाद, संयुक्त सचिव।

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