Date: 2024-08-22Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मेसर्स जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स, अलीगढ़ को दी जाने वाली सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।
यहां दिए गए नीति पाठ का अनुरोधित सारांश दिया गया है।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ अलीगढ़ में मेसर्स जे.के. सीमेन्ट वर्क्स की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत सुविधाओं और रियायतों के वितरण को स्वीकृति प्रदान करता है। औद्योगिक विकास विभाग का यह पत्र कंपनी के लिए कुल 183,32,41,680 रुपये के प्रोत्साहन को मंजूरी देता है और यह 3.2.2020 से शुरू होने वाले 10 वर्षों तक लागू रहेगा। पत्र राज्यपाल द्वारा पारित सुविधाओं के वितरण के लिए अनुमत वित्तीय प्रोत्साहनों/सुविधाओं से संबंधित आगामी आवश्यक कार्यों को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **कुल प्रोत्साहन और पात्रता:**
* 10 वर्षों के लिए इकाई को देय/अनुमोदित सुविधाओं की पात्रता 183,32,41,680 रुपये है, जो स्थायी पूंजी निवेश के 100% के बराबर है, क्योंकि इकाई पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित है।
* परियोजना में कुल सत्यापित निवेश के सापेक्ष सुविधाओं की अंतिम पात्रता, दूसरे चरण के पूरा होने पर निर्धारित की जाएगी।
* **समय-सीमा:**
* सुविधाओं के लिए पात्रता तिथि 3.2.2020 है।
* सुविधाओं की पात्रता अवधि 10 वर्ष है।
* **वित्तीय विवरण:**
* 3.2.2020 से 30.6.2021 तक की अवधि के लिए वित्तीय सुविधाओं का अनुमोदन/वितरण 34,38,58,978 रुपये था।
* अनुमोदित सुविधाओं के वितरण के लिए शेष राशि (1-4) 148,93,82,702 रुपये है।
* वितरण हेतु वर्तमान प्रस्ताव (छूट के रूप में प्राप्त सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए) - 1.7.2021 से 31.3.2023 की अवधि हेतु 60,80,29,840 रुपये।
* प्रस्तावित सुविधाओं के वितरण के पश्चात स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि 88,13,52,862 रुपये है।
* **अन्य शर्तें:**
* औद्योगिक इकाइयों के वित्तीय प्रोत्साहन के दावे की वितरित की जाने वाली धनराशि के आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी।
* शासनादेश संख्या-1281/77-6-2021-5(एम)/13टीसी (मेगा-1), दिनांक 26.03.2021 में वर्णित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स, अलीगढ़:**
* **प्रभाव:** इकाई को 183,32,41,680 रुपये की वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त होंगी, जिससे अलीगढ़ जिले (पश्चिमांचल क्षेत्र) में सीमेंट की पिसाई परियोजना के विस्तार और स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधाओं का उपयोग निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार करें, वित्तीय प्रोत्साहनों के दावों के लिए वितरित की जाने वाली धनराशि के आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, कंपनी को 1.7.2021 से 31.3.2023 की अवधि के लिए सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।
**उत्तर प्रदेश सरकार:**
* **प्रभाव:** उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अनुसार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधाओं के वितरण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमाणित विवरण सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही, शासनादेश संख्या-1281/77-6-2021-5(एम)/13टीसी (मेगा-1), दिनांक 26.03.2021 में वर्णित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
**महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज:**
* **प्रभाव:** वित्तीय लेनदेन और सुविधाओं से संबंधित खाते के डेटा की समीक्षा के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलेगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी के लिए प्रति प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार लेखा परीक्षा कार्रवाई करें।
**अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन:**
* **प्रभाव:** नीति के कार्यान्वयन से अवगत रहें और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्रवाई का समन्वय करें।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना के लिए प्रति प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने से संबंधित नीति
मेसर्स जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स, अलीगढ़: एक इकाई जिसे प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत सुविधाएं दी जा रही हैं
इम्पावर्ड कमेटी: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत गठित समिति
अलीगढ़ (पश्चिमांचल क्षेत्र): वह जिला जहां सीमेन्ट ग्राइंडिंग की परियोजना स्थापित की जा रही है
औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन: विभाग जो प्रोत्साहन नीति का प्रबंधन करता है और यह पत्र जारी करता है।
WEAT-4 /2024/2039/77-6-24-6099/85/2022 पार्ट-|
अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
पिकप।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 22-08-2024
विषय: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlia-20i7 के अंतर्गत प्रदेश A मेगा
परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मेसर्स जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स,
अलीगढ़ को दी जाने वाली सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध AI
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन alfa-20I7 के अंतर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक
04.07.2024 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों के अनुसार निम्न इकाई को मेगा परियोजना
अंतर्गत अनुमन्य विशेष वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार
निम्न इकाई को निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें अनुमन्य कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही
सुनिश्चित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-
मेसर्स जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स, अलीगढ़ (जे0के0 सीमेन्ट foo की एक इकाई) (पश्चिमांचल क्षेत्र) को
सुविधाएं वितरित करने हेतु प्रस्ताव।
मेसर्स oh. सीमेन्ट FIO को जिला अलीगढ़ (पश्चिमांचल क्षेत्र) में सीमेण्ट ग्राइंडिंग की
परियोजना दो चरणों में स्थापित करने हेतु औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlia-20:7 की
क्रियान्वयन नियमावलत्री के अन्तर्गत दिनांक 3.4.2020 को लेटर ऑफ Hee निर्गत किया गया है।
इकाई को दिनांक 3.2.2020 से 30.6.202। की अवधि तक विभिन्न सुविधाओ हेतु कुल राशि
रु0 34,38,58,978.00 का अनुमोदन/वितरण करने के पश्चात वर्तमान प्रस्ताव एवं भविष्य A कंपनी
के प्रस्तावों हेतु स्वीकृत सुविधाओं की शेष राशि/अवधि निम्नवत है:-
न्फ् विवरण वीकृत सुविधाओं की कुल
i राशि (रू0)
.... | 0 वर्षों हेतु इकाई को देय/स्वीकृत सुविधाओं की sear (पश्चिमांचल 83,32,4,680
क्षेत्र में स्थापित होने के कारण स्थायी पूंजी निवेश के 00 प्रतिशत के
समतुल्य)
परियोजना के कुल सत्यापित निवेश के सापेक्ष सुविधाओं की अन्तिम
अहँता द्वितीय चरण के पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित की
जायेगी।
सुविधाओं हेतु अनुमन्यता तिथि 3.2.2020
सुविधाओं हेतु पात्र अवधि 0 वर्ष
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3.2.2020 से 2.2.2030)
4. 3.2.2020 से 30.6.202 की अवधि तक वित्तीय सुविधाओं का 34,38,58,978"
अनुमोदनावितरण
स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि (-4) 48,93,82, 702
वितरण हेतु वर्तमान प्रस्ताव (छूट के रूप में प्राप्त सुविधाओं को 60,80,29,840
सम्मिलित करते हुए) - 4.7.202' से 3.3.2023 की अवधि हेतु
7. प्रस्तावित सुविधाओं के वितरण के पश्चात स्वीकृत सुविधाओं के 88,3,52,862
वितरण हेतु शेष राशि(5-6)
8. | स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष अवधि 6 वर्ष 0 माह
*एस.ओ.पी. शासनादेश BO (284/77-6-202-5(CA)/203e. A (AaM)-7 दिनांक 26.03.202। के
अनुपालन मैं 07.40.2020 से 30.6.202 की अवधि हेतु कुल देय राशि में से i0 प्रतिशत धनराशि
रू0 3,43,85,898.00 ges की गयी है।
कम्पनी का 7.7.2027 से 34.3.2023 की अवधि के लिए सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु ea
इम्पाव्ड कमेटी के समक्ष विचारार्थ निम्नवत प्रस्तुत किया गयाः-
(राशि रू. में)
क्र0सं0 सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण | 2027-22} == 2022-23
. त्पाठि माल पर जमा की गयी. सत्यापित कुल « 73,24,68,242@| 79,83,4,430@
प्र.जी.एस.टी. की राशि
2. नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि 5,27,27,769 55,88,9,892
3. पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति fF | .........-
4. क्ट्रीसिरटी ड्यूटी A BC 95,6,858 ,56,62,66
5. वु (2+3+4) 52,22,89,627 57,44,82,552
6 | वितरण योग्य sre राशि 36,66,48,336@ 36,66,48,336@
7. घटाया- इकाई को पूर्व में वितरित सुविधा की राशि Fo
- नेट एस.जी0एस0टी0 की. प्रतिपिर्ति - .4.202। से 42,52,66,832 pS
30.6.202
24,3,8,504 36,66,48,336
घटाया- इकाई को छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि
- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी A Be 95,6,858 ,56,62,66
वितरण हेत शुद्ध राशि 23,8,9,646 35,09,85,675
वितरण हेत शद्ध राशि 4.7.2027 A 37.3.2023 58,28,05,32
@ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि A जमा की गयी कल नेट एस.जी.एस.टी. की
राशि से अधिक नहीं होगा। साथ ही अनुमन्य पूँजी निवेश के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू
36,66,48,336/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।
*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 (284/77-6-202-5(WA)/20i38r.Ht.(AaM)-7 दिनांक 26.03.202 के
अनुपालन में कुल देय राशि मैं से i0 प्रतिशत धनराशि ges की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक wal के रूप में .5 प्रतिशत घटा कर
शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।
2- .... उपर्युक्त औद्योगिक इकाई को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति
20:7 के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें _ निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी-
I. प्रश्नगत औद्योगिक इकाईयों को जिन सुविधाओं/रियायतो हेतु धनराशि का वितरण किया
जाना है वह उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 20(7 तथा सुसंगत
शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य सीमा के भीतर, पात्र पूंजी निवेश के वास्तविक सत्यापन के
अधीन एवं तत्संबंधी शर्तों के अनुसार अनुमन्य होंगी।
2. सुसंगत शासनादेशों/अधिनियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की
जाएगी।
3. शासनादेश AEA-284/77-6-202-5(TA)/(3eRHN (मेगा-), दिनांक 26.03.202 में वर्णित
मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. औद्योगिक इकाईयों के वित्तीय प्रोत्साहन के दावे की वितरित की जाने वाली धनराशि के
आंकड़ों की शुदूधता सुनिश्चित की जाएगी।
5. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 20i7 के अंतर्गत मेगा
परियोजनाओं की स्थापना हेतु इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार सुविधायें/रियायतें दी
जायेगी।
3-.... अत: कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध A आवश्यक
वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमाणित विवरण सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट
करें।
भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।
WEAI-4 /2024/2039()/77-6-24-6099/85/2022 पार्ट-। तद्दिनांक
प्रतित्रिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
l. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
छा. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शसन।
निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री |
निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प
एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्ततर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट YOUN!
7. गार्ड फाइल।
के WN
आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |