Date: 2024-08-23Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र 01 इकाई (मै0 जे0के0 सीमेन्ट लि0, अलीगढ़) दिनांक 12.08.2024 द्वारा धनराशि रू0 3,43,85,898.00 की वित्तीय स्वीकृति का शुद्धि-पत्र।
यहां अनुरोधित नीति पाठ सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, दिनांक 23 अगस्त, 2024 को जारी किया गया एक शुद्धि-पत्र है, जिसमें औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत जे0के0 सीमेन्ट लि0, अलीगढ़ इकाई के लिए जारी किए गए शासनादेश संख्या- 35/2024/1370/77-6-2024-6099/139/2023, दिनांक 12.08.2024 में की गई एक त्रुटि को सुधारा गया है। यह त्रुटि वित्तीय स्वीकृति से संबंधित है। इसमें 'ब्याजमुक्त ऋण' के स्थान पर 'नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति' शब्द का उपयोग करने के लिए संशोधन किया गया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*संशोधन:*
* शासनादेश दिनांक 12.08.2024 में 'ब्याजमुक्त ऋण' के स्थान पर 'नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति' पढ़ा जाए।
*सामान्य नियम:*
* उक्त शासनादेश दिनांक 12.08.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए।
* उक्त शासनादेश के शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी):**
* **प्रभाव:** सूचना के लिए दस्तावेज़ प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं बताई गई।
**मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** सूचना के लिए दस्तावेज़ प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं बताई गई।
**अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग:**
* **प्रभाव:** सूचना के लिए दस्तावेज़ प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं बताई गई।
**प्रबन्धक (कम्प्यूटर), पिकप:**
* **प्रभाव:** अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** 10 जून, 2024 के पत्रांक-पिकप/आई.आई.पी.पी.-2017/डिस्ब/273 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करना।
**नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग:**
* **प्रभाव:** सूचना के लिए दस्तावेज़ प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं बताई गई।
**आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर:**
* **प्रभाव:** सूचना के लिए दस्तावेज़ प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं बताई गई।
**निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** सूचना के लिए दस्तावेज़ प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं बताई गई।
**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4:**
* **प्रभाव:** सूचना के लिए दस्तावेज़ प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं बताई गई।
**वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6:**
* **प्रभाव:** सूचना के लिए दस्तावेज़ प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं बताई गई।
**नियोजन अनुभाग-1/4:**
* **प्रभाव:** सूचना के लिए दस्तावेज़ प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं बताई गई।
**औद्योगिक विकास अनुभाग-2:**
* **प्रभाव:** सूचना के लिए दस्तावेज़ प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं बताई गई।
Key Entities Referenced
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: उत्तर प्रदेश की एक नीति जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग का अनुभाग।
उत्तर प्रदेश: भारत का एक राज्य जहाँ यह शासनादेश लागू है।
जे0के0 सीमेन्ट लि0, अलीगढ़: योजनान्तर्गत पात्र इकाई (कंपनी) जिसके लिए शासनादेश जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- 42 /2024/2042/77-6-2024-6099/439/2023
लखनऊ : दिनांक 23 अगसत, 2024
शुदूधि-पत्र
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAA-20:7 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र
0। इकाई (AO जे0के0 सीमेनट लि0, अलीगढ़) के लिए शासनादेश संखूया- 35/2024/370/77-6-
2024-6099/39/2023, दिनांक 2.08.2024 दूवारा धनराशि BO 3,43,85,898.00 की वित्तीय
स्वीकृति निर्गत की गई है। अत: उक्त शासनादेश में प्रथम wa की चतुर्थ पंक्ति A 'नेट
एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति' के स्थान पर त्रुटिवश 'ब्याजमुकुत ऋण' शबूद (Clause) अंकित हो
गया है।
2- अत: शासनादेश दिनांक 2.08.2024 मैं अंकित ब्याजमुक्त ऋण के स्थान पर 'नेट
एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति' पढ़ा जाए।
3- उक्त शासनादेश दिनांक (2.08.2024 को उकत सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए।
उक्त शासनादेश के शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।
संखया-42 /2024/2042()/77-6-2024-6099/39/2023 /2024/204 2(7)/77-6-2024-6099/39/2023, calcein | |
प्रतिलिपि निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, Soyo, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0
शासन।
4. प्रबन्धक (कम्प्यूटर), पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.पी.पी.-207/डिसूब/273 दिनांक
0 जून, 2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रेषित।
नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
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आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-4/4
i. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. गार्ड फाइल।
Fem Oo VI
आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |