Date: 2020-01-14Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत इकाई के स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रू. 1,37,28,218.00 (रू. एक करोड़ सैंतीस लाख अटठाइस हजार दो सौ अट्ठारह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति ।
**Executive Summary:**
This document, dated January 14, 2020, from the Uttar Pradesh Government, approves financial funding of ₹1,37,28,218.00 for reimbursement of stamp duty to eligible units under the Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017. It lists the eligible units and specifies the conditions for disbursal of the funds. The expenditure will be met from the Industry Department's budget for the financial year 2019-20.
**Key Points / Main Content:**
* **Financial Approval:**
* Financial sanction of ₹1,37,28,218.00 is granted for stamp duty reimbursement.
* The amount is intended for 5 eligible industrial units.
* **Eligible Units:**
* The document specifies the name, category (MSME), deed registration date, commercial production date, product, applicable government order (GO) number, and stamp duty reimbursement percentage for each eligible unit.
* **Disbursement Conditions:**
* The sanctioned amount must be withdrawn from the treasury based on immediate requirements only.
* The fund shouldn't be deposited in advance in bank account.
* The funds are to be disbursed to the eligible units via RTGS to the bank accounts provided by the units.
* **Reporting & Compliance:**
* The Directorate of Industries, Kanpur, is responsible for maintaining the accounts.
* Full compliance with GO numbers 1515/77-6-18-5(M)/17 and 1516/77-6-18-5(M)/17, both dated May 1, 2018, is mandatory.
* The utilization certificate must be submitted by the Commissioner and Director of Industries to the Industrial Development Department (Section-6) / Finance (Expenditure Control) Section-6 immediately.
* **Budget Allocation:**
* The expenditure will be charged to the Industry Department's budget for FY 2019-20, under the relevant account head for industries and minerals.
**Impact Analysis:**
**Stakeholder:** Commissioner and Director of Industries, Uttar Pradesh
* **Impact:** Responsible for ensuring compliance with the policy guidelines, disbursing the funds, maintaining accurate accounts, and submitting utilization certificates.
* **Action Required:** Ensure proper implementation of the scheme, disbursement of funds to eligible units, maintain accounts, and submit utilization certificates.
**Stakeholder:** Eligible Industrial Units
* **Impact:** Beneficiaries of stamp duty reimbursement, contingent on compliance with policy terms.
* **Action Required:** Provide accurate bank account details, ensure compliance with policy guidelines, and utilize the reimbursed funds effectively.
**Stakeholder:** Industrial Development Department and Finance Department, Uttar Pradesh Government
* **Impact:** Responsible for overseeing the disbursement and utilization of funds, ensuring compliance with policy guidelines, and maintaining budgetary control.
* **Action Required:** Monitor fund disbursement, ensure compliance with regulations, and maintain budgetary control.
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh Audyogik Nivesh Evam Rojgar Protsahan Niti-2017: Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017, the scheme under which stamp duty reimbursement is being granted.
Udyog Nideshalaya, Kanpur: Directorate of Industries, Kanpur; responsible for maintaining records and managing the funds.
Audyogik Vikas Anubhag-6: Industrial Development Section-6, the concerned administrative division handling these matters.
Kanpur: Location of the Udyog Nideshalaya.
WEAT-02/2020/024/77-6-9-02(aste)/8
Waa]
सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
कानपुर।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 74 जनवरी, 2020
विषय- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlia-20I7 के अन्तर्गत इकाई के
स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रू. 7,37,28,278.00 (रू. एक करोड़ सैँतीस लाख
अटठाइस हजार दो सौ अट्ठारह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति |
महोदय,
उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश कानपुर के पत्र संख्या-4299/औ0आएअनु0-/स्टेंम्प शुल्क प्रतिपूर्ति/209-20 दिनांक
9-2-209 cant वित्तीय वर्ष 209-20 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के
लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय, 60-अन्य, 800-अन्य व्यय, 20-नई
औद्योगिक नीति,42-अन्य व्यय के अन्तर्गत पात्र इकाईयों के स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु
परीक्षणोंपरान्त संस्तुति सहित समेकित रूप से धनराशि रू. 7,37,28,28.00 (रू. एक करोड़ सैंतीस
लाख अटठाइस हजार दो सौ अट्ठारह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया
है, पात्र इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-
क्र0 | इकाई का इकाई की श्रेणी विलेख वाणिज्य उत्पाद शासनादेश | शासनादेश निदेशालय भूमि का
नाम/पता एमएसएमई निबन्ध की | उत्पादन की | का नाम Ho .56/77-6-8- | स्तर से | कुल
एक्ट 2006 के |... तिथि तिथि 42.02.208 | 05(एम).... दिनांक | प्रतिपूर्ति क्षेत्रफल
अनुसार. (पूंजी के अन्तर्गत | o7 o5.:8 के | योग्य. पायी | (वर्गमी0)
निवेश... प्लान्ट प्रतिपूर्ति का | अन्तर्गत. निर्मित | गयी धनराशि
एवं... मशीनरी) प्रतिशत. | क्षेत्र (=a)
सूक्ष्म-रू.25
लाख तक, सूक्ष्म
रू.25 लाख से 5
करोड़ तक एवं
मध्यम रू. 5
करोड़ A 0
करोड़ तक
| मे0 के0एन0 लघु 5.06.203 | 22.2.208 | हार्ड कोल | प्रस्तर 5. 4880.84.04 x 4,2,890.00 897.00
फूड एण्ड 75% 250% = वर्ग मी0
इण्डस्ट्रीज लिगनाइट 2202.0 at
प्रा८लि0, ब्रिक्यूटस मी. जो क्षेत्रफल
प्लाट नं0-ए- 897.73. वर्गमीटर
08, ग्रोथ से अधिक है।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |सेन्टर, अतः भूमि के
यूपीएसआइईडी वास्तविक क्षेत्रफल
सी औ.क्षेत्र 897.73. वर्गमीटर
जैनपुर, पर प्रतिपूर्ति
अनुमन्य
कानपुर
AO Solo =| लघ इकाई 08.07.20I6 | 2.0.208 | एरीटिक | 200% 240x250% = 2,40,000.00 | 592
qT ऑफ oS ड्रिंक 600 वर्ग मी. जो वर्ग मी0
इoण्डस्ट्रीज मिनीरल कि भूमि के कुल
जी-69 Tat वाटर- क्षेत्रफल से
पार्क-2 नान अधिक है। अतः
क्षेत्र कर्सी क बेवरेज क्षेत्रफल 592
रोड नये आदि वर्गमीटर पर
बाराबंकी |
प्रतिपूर्ति अनुमन्य
अनुमन्य होगी।
मे0 दर्शन फूड | लघ ।7.05.207 | 07.04.2048 | फूड प्रस्तर 5. 47.7596250%- 2,57,775.00 | 49
प्रोडक्ट प्लNा ट ro} पN्रोडक्ट्स | 75% 029.375 वर्ग मी. वर्ग मी.
जो कि भूमि के
न0-डी-3
यू0पी0एस0 कुल क्षेत्रफल से
आई0 डी0
अधिक है। अतः
भूमि के वास्तविक
और क्षेत्र
क्षेत्रफल 492
साइट-]
रनियां
वर्गमीटर पर
कानपुर
प्रतिपूर्ति अनुमन्य
होगी।
AO समरकल | लघ 04.04.206 | 02..207 | मैन्य0 प्रस्तर 5. 2047.5x250= 29,3,540.00 | 462.20
होम oS oS ऑफ3 50% 5५78.775 वर्ग मी. वर्ग मी.
एप्लाइन्सेस इलेक्ट्रिक जो कि भूमि के
लि0 भूखण्ड एवं कुल क्षेत्रफल
सं0-सी-।7 इल्लेक्ट्रि 462.20 वर्गमी. से
साइट-3 मेरठ faa अधिक है। अतः
रोड उत्पाद भूमि के वास्तविक
क्षेत्रफल 492
औद्योगिक
क्षेत्र
वर्गमीटर पर
गाजियाबाद
प्रतिपूर्ति अनुमन्य
होगी।
हA िO
न् दुस्तान
लघ
2
श्रेणी 27.04.208 | 8.03.209 | पन े् पiय Nरज प 7् 5रस %्त र 5.7 8-प 9् .ल 4ा 2ट
>
2नं 50
0
2 %8 -- 99,95,03.00 | व8र0्7ग 7म.ी900
मीडिया प्रिन्टिग 2048.55 वर्ग मी.
वेन्चर्स लि0 पर भुगतान किया
प्लाट नं0-28
गया स्टाम्प शुल्क
रू. 2,26,684.00
एवं 29
Ud
स्कीम ए
योजना-40 2. प्लाट नं0-29
पनकी 228.20>250%>
औद्योह
गिक
5470.5i0m वर्ग
क्षेत्र, कानपुर
के के वास्तविक
नगर।
क्षेव्रफल 4038.95
वर्ग मीटर पर
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |भुगतान किया
गया स्टाम्प
वर्गमीटर पर
प्रतिपूर्ति अनुमन्य
होगी।
कल धनराशि रू.,37,28,28.00
(रू. Uh करोड़ de
लाख अटठाइस हजार दो
सौ अटठारह मात्र)
2- इस संबंध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कुल 05 इकाइयों के स्टैम्प
शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु समेकित रूप से धनराशि H.,37,28,28.00 (रू. एक करोड़ Ace लाख
अटठाइस हजार दो सौ अटठारह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के
अधीन किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(l) ... स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जायेगा।
(2) किसी भी दशा में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते मैं
नहीं रखा जायेगा।
(3) संबंधित औद्योगिक इकाई को उक्त सुविधा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार
प्रोत्साहन alid-20i7 के प्राविधानों के अन्तर्गत दी जायेगी। अत: उक्त नीति के क्रियान्वयन
हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग के माध्यम से संबंधित इकाई को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
(4) स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा रखा जायेगा।
(5) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग aan वांछित धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित इकाई द्वारा
भुगतान की गई CCA शुल्क के सापेक्ष He धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के द्वारा
उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा।
(6) उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlfA-20i7 के अन्तर्गत देय छूट हेतु
निर्गत शासनादेश संख्या-545/77-6-48-5(एम)/7 दिनांक O मई, 20i8 एवं शासनादेश
संख्या-546/77-6-48-5(एम)/47 दिनांक O AS, 208 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित
किया जायेगा।
(7) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
|/209/बी-4-470/दस-209-23/209 दिनांक 22 मार्च, 20i9 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों
का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(8) उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा शासन के
औदू्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6)/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को तत्काल उपलब्ध
कराया जायेगा।
(9) इस संबंध मे होने aren व्यय वित्तीय वर्ष 20(9-20 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग के
अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय, 60-अन्य,
800-अन्य व्यय, 20-नई औद्योगिक नीति, 42-अन्य व्यय के AA डाला जाएगा।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2- यह. आदेश. वित्त(व्यय-नियंत्रण) . अनुभाग-6. के. अशासकीय . संख्या-इं-6-5/दस-2020
दिनांक 09-0-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।
भवदीय,
सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।
AEA-02/2020/024/77-6-9-02(aste)/ Baa feenen
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
(l) महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (लेखा एवं हकदारी) प्रयागराज 5040!
(2) मुख्य कोषाधिकारी कानपुर |
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
(5) नियोजन अनुभाग-/4
(6) स्टाम्प एवं निबंधन विभाग अनुभाग-7
(7) औद्योगिक विकास अनुभाग-2
(8) गार्ड फाइल।
आज़ा से,
बाबू राम
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |