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Date: 2018-02-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

यूपीडा द्वारा पूर्वान्चल एक्स प्रेसवे परियोजना हेतु परियोजना विकास परामर्शी शुल्क के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीाकृति के सम्बवन्ध‍ में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव, सीताराम यादव द्वारा जारी एक शासनादेश है। यह यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में परियोजना विकास सलाहकार शुल्क के भुगतान के लिए आवंटित 1.10 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। यह स्वीकृति कुछ शर्तों के अधीन है, जिनमें आवंटित धनराशि के उपयोग की समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना शामिल है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय स्वीकृति** * पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए परियोजना विकास सलाहकार शुल्क के भुगतान के लिए 1.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति। * स्वीकृति अनुदान संख्या-7, लेखाशीर्षक "2852-उदद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-12-लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेसवे परियाजना-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के तहत आती है। * **धनराशि का प्रबंधन** * धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। * धनराशि आहरित कर डिपाजिट खाते में रखी जाएगी और केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही निकाली जाएगी। * **अनुपालन और रिपोर्टिंग** * यूपीडा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर सरकार को उपलब्ध कराएगा। * धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद नियमानुसार किया जाएगा। * धनराशि खर्च करने से पहले वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा 3 अगस्त, 2017 को जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। * **संदर्भ** * पत्र संख्या-2015/यूपीडा/08/147, दिनांक 25.09.2017 एवं पत्र संख्या-2766/यूपीडा/08/147 दिनांक 22.11.2017 **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के विकास सलाहकार शुल्क के लिए 1.10 करोड़ रुपये का वित्तपोषण प्राप्त करना। **आवश्यक कार्रवाई:** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना, जिसमें निधि का उचित प्रबंधन और उपयोगिता प्रमाण पत्र की समय पर रिपोर्टिंग शामिल है। **हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार (वित्त विभाग और औद्योगिक विकास अनुभाग) **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तपोषण को मंजूरी देना और परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करना। **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा द्वारा शासनादेश की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना और धनराशि के उपयोग पर नियमित रिपोर्ट प्राप्त करना। **हितधारक:** महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2, वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 **प्रभाव:** सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित। **आवश्यक कार्रवाई:** शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करना और धनराशि के उपयोग पर नियमित रिपोर्ट प्राप्त करना।

Key Entities Referenced

यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए परियोजना विकास परामर्शी शुल्क के भुगतान से संबंधित। पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना: यूपीडा द्वारा संचालित एक एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसके लिए परामर्श शुल्क के भुगतान को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो इस वित्तीय स्वीकृति को जारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग का अनुभाग, जिसका कार्यालय ज्ञाप धनराशि के व्यय के निर्देशों से संबंधित है।
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सख्या-3/208/2846/77-3-8-6(बजट)/206 प्रेषक, सीताराम यादव, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ | औद्योगिक विकास अनुभाग-3 _ लखनऊ:दिनांक: , 20i8 विषय:- यूपीडा द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु परिय परामर्शी शुल्क के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 207-8 के आय-ट्य प्राविधिनित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध मैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2 /47, दिनांक 25.09.20i7 एवं पत्र संख्या-2766/यूपीडा/(08/47 दिनांक 2 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2. इस संबंध A मुझे यह व हुआ है कि चालू वित्तीध वर्ष 207-48 मैं अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक उदद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-42-लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते Td परियाजना-46-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" धनराशि BO (.40 करोड़(रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र) की विर्त्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :- करके यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते मैं नहीं आहरित कर डिपाजिट खाते मैं रखी जायेगी। उक्त धनराशि का डिपाजिट से आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा। (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा | उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की गई धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे। (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनॉपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMT AEA-8-207/aA-(-4490/48-2047-234/20i7, दिनांक 03.08.2077 CANT जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hittp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2- 3. .... उपर्युक्त WERN- मैं स्वीकृत की जा रही धनराशि BO (.40 करोड़(रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 207-8 के आय-व्ययक मैं उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "2852-उदद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-42-लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेसवे परियाजना-46-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामें डाला जायेगा। 4. यह आदेश वित्त (आय-व्यय) ATH के कार्यालय AT AGaA-8-207/aA-- 490/दस-207-23/207, दिनांक 03.08.207 के प्राविधानो के अन्तर्गत fre जा रहे हैं। सीताराम यादव) संयुक्त सचिव। WEAT-3/208/2846(4)/77-3-8-da lean प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ Ud आवश्यक = ।.महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 2.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ 3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधि ' भवन, लखनऊ: 4.निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय भवन, लखनऊ। 5.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु विकास अनुभाग-2| 6.वित्त (आय-व्ययक्‌) अनुभाग-4 | 7.गार्ड पत्रावली। आज्ञा से, (सीताराम यादव) संयुक्त सचिव। t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hittp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |

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