Date: 2018-03-15Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु व्य्वस्थित/उपलब्ध धनराशि में से पुनर्विनियोग के माध्यम से आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्ससप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना हेतु देय ब्याज की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में ।
ज़रूर, नीचे आपके अनुरोधित संरचना के अनुसार सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
दस्तावेज़ में वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए व्यवस्थित/उपलब्ध धन में से पुनर्विनियोग के माध्यम से आगरा-लखनऊ एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) परियोजना के कारण देय ब्याज को मंजूरी देने के संबंध में एक आदेश दिया गया है। दस्तावेज़ 8 मार्च, 2018 के एक पिछले सरकारी आदेश में संशोधन करता है और 15 मार्च, 2018 को जारी किया गया था। इसमें 49,95,47,000 रुपये के पुनर्विनियोग की मंजूरी दी गई है।
**मुख्य बातें**
* **वित्तीय स्वीकृति:** वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 49,95,47,000 रुपये के पुनर्विनियोग को मंजूरी दी गई है। यह राशि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज को कवर करेगी।
* **लेखा शीर्षक:** यह पुनर्विनियोग लेखा शीर्षक 2852-उद्योग 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 15-यूपीडा के तहत किया जाएगा।
* **निधि उपयोग प्रतिबंध:** निधियों का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाना है। सरकारी आदेश के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित शर्त में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि धनराशि आहरित कर डिपॉजिट खाते में रखी जाएगी।
* **अन्य शर्तें:** 8 मार्च, 2018 के सरकारी आदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
**प्रभाव विश्लेषण**
**यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी):**
* **प्रभाव:** पुनर्विनियोग स्वीकृत निधि के माध्यम से आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के कारण देय ब्याज के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार धनराशि का आहरण सुनिश्चित करें और आवंटित निधि का उपयोग सरकारी आदेश के नियमों के अनुपालन में करें।
**मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** बजट आवंटन में संभावित परिवर्तन और लेन-देन को संसाधित करने की आवश्यकता।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि सभी लेन-देन संशोधित सरकारी आदेश के अनुसार संसाधित किए जाएं।
**निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ:**
* **प्रभाव:** वित्तीय डेटा का अद्यतन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड को अद्यतन करें और वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करें।
**महालेखाकार (लेखा परीक्षा) I/II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद:**
* **प्रभाव:** वित्तीय लेनदेन की लेखा परीक्षा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सरकारी आदेश और उसके नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लेनदेन का लेखा परीक्षा करें।
**महालेखाकार (लेखा और हकदारी) I/II, उ0प्र0, इलाहाबाद:**
* **प्रभाव:** संशोधित सरकारी आदेश के अनुसार लेन-देन रिकॉर्ड करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** रिकॉर्ड अपडेट करें और संशोधित आवंटन को ट्रैक करें।
**वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2:**
* **प्रभाव:** बजट आवंटित करना और व्यय पर नियंत्रण करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** संशोधित सरकारी आदेश के अनुसार बजट को समायोजित करें और व्यय की निगरानी करें।
**वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1:**
* **प्रभाव:** राजस्व और व्यय का संभावित प्रभाव।
* **आवश्यक कार्रवाई:** राजस्व और व्यय में परिवर्तन की निगरानी और रिपोर्ट करें।
Key Entities Referenced
पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यवस्थित/उपलब्ध धनराशि में से पुनर्विनियोग के माध्यम से देय ब्याज की वित्तीय स्वीकृति से संबंधित परियोजना।
आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना: पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से देय ब्याज से संबंधित परियोजना।
शासनादेश संख्या--5/2018/1013/77-3-18-30(बजट)/2017, दिनांक 08.03.2018: चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक 2852-उद्योग के लिए वित्तीय स्वीकृति से संबंधित शासनादेश, जिसका आंशिक संशोधन किया गया है।
यूपीडा: एजेंसी जिसके माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए वित्तीय लेनदेन किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश शासन: सरकारी निकाय जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से संबंधित वित्तीय अनुमोदन जारी करता है।
संख्या -9/208/064/77-3-208-30बजट/2077
प्रेषक,
सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।
औदूयोगिक विकास अनुभ्ाग-3 लखनऊ: Fare
विषय-वित्तीय वर्ष 20i7-48 में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना
पुनर्विनियोग के माध्यम से आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक
ब्याज की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4294/यीपूडा/।8, f t.03.20I8 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
2. इस संबंध A निर्गत शासनादेश 8/03/77-3-48-30(बजट)/207, दिनांक
08.03.208 के आंशिक संशोधन में मुझे यह निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 20i7-48 में
अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- लेखा : 2-उद्योग 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 5-यूपीडा
दूवारा पूर्वान्चल एक्प्रेसवे के निर्माण थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता,
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर हू प्राविधिनित धनराशि रू0 (35.00 करोड में उपलब्ध बचत
की धनराशि में से BO 49,95 0 (रूपये seas करोड पन््चानवे लाख सैतालिस हजार मात्र) के
पुनर्विनियोग द्वारा aS के लेखाशीर्षक 2852-उद्योग 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, (6-
यूपीडा द्वारा |
प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से
ब्याज हेतु सहायता, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत
धनराशि रू0 49,95,47,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई।
में सम्यक विचारोपरान्त शासन दूवारा निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश के
शर्त-'धनराशि आहरित कर डिपाजिट खाते में रखी जायेगी। उक्त धनराशि का
से आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा', के स्थान पर 'उक्त
का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा', पढा जाये।
4. .... अत: शासनादेश AKAT-5/208/0(3/77-3-8-30(satc)/207, दिनांक 08.03.20i8 उक्त सीमा
तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।
अवदीय,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
WEAT-9/208/064()/77-3-8-aaieaen
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
on महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, Scat प्रदेश, इलाहाबाद।
महालेखाकार,(लेखा एवं SHAN) प्रथम/दृवितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
>
NO छा कि
. आज्ञा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |