Date: 2018-03-15Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
यूपीडा द्वारा पूर्वान्चल एक्संप्रेसवे परियोजना हेतु परियोजना विकास परामर्शी शुल्क के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
उत्तर प्रदेश सरकार का एक पत्र यूपीडा द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए परियोजना विकास परामर्श शुल्क के भुगतान के लिए 2017-18 के वित्तीय वर्ष के बजट में आवंटित धन की स्वीकृति के विषय को संबोधित करता है। 28 फरवरी, 2018 के पूर्ववर्ती आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, पत्र लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु 1.10 करोड़ रुपये आवंटित करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा। 28 फरवरी, 2018 के पूर्ववर्ती शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित माना जाना चाहिए, और अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश शासन: सरकारी प्राधिकरण जो इस नीति के दायरे को परिभाषित करता है।
यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण): वह संस्था जो पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य कर रही है।
शासनादेश संख्या--3/2018/2846/77-3-18-16 (बजट)/2016: एक नीति दस्तावेज़ जिसका आंशिक रूप से संशोधन किया गया है।
पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना: बुनियादी ढांचा परियोजना जिसका प्रभाव इस दस्तावेज़ से होता है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग।
सख्या-7/208/063/77-3-8-6(बजट)/206
प्रेषक,
सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ |
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 _
विषय:- यूपीडा द्वारा पूर्वन्चल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु परिय परामर्शी शुल्क के
भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 207-8 के आय-व्ययक धनराशि की स्वीकृति
के सम्बन्ध मैं।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4296र/्य 4.03.208 का कृपया संदर्भ ग्रहण
करें।
2. इस संबंध मैं निर्गत शासनादेश
28.02.208 के आंशिक संशोधन में AS
8 A अनुदान संख्या-7 के
आजमगढ़ के रास्ते बलिया
भुगतान" Aa A प्राविर्धा'
स्वीकृति निर्गत
3. उपरोक्त मैं *
/208/2846/77-3-8-6(बजट)/206, दिनांक
ने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 207-
52-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-42-लखनऊ से
परियाजना-46-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए
सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त
A. अत: शासनादेश ALAT-3/20 ( 8/2846/77-3-8-30(satc)/207, दिनांक 28.02.20i8 उक्त
सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश A उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।
भवदीय,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
WEAI-7/208/4063(4)/77-3-48-da fear
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
NOOR महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दूवितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। ७.
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2। *
वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-4/नियेजन अनुभाग-4 |
गार्ड पत्रावली।
ON A
आज्ञा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |