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Date: 2018-03-20 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्वान्च ल एक्सवप्रेसवे परियोजना (ग्रीन फील्ड) हेतु अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा के लिए बाउन्ड्री पिलर लगाये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ वर्ष 2017-18 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा के लिए बाउंड्री पिलर लगाने के उद्देश्य से 2,30,00,000.00 रुपये (दो करोड़ तीस लाख रुपये मात्र) की धनराशि के आवंटन को स्वीकृत करता है। इस स्वीकृत धनराशि का उपयोग विशेष रूप से स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और वित्तीय नियमों के अनुपालन के अधीन है। **मुख्य बातें** *धनराशि स्वीकृति*: * पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा के लिए बाउंड्री पिलर लगाने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 2,30,00,000.00 रुपये का आवंटन। * अनुदान संख्या 7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे-24 बृहद निर्माण कार्य" के अंतर्गत वित्तपोषित। *शर्तें और प्रतिबंध*: * यूपीडा को कार्य की भौतिक प्रगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। * धनराशि का दायित्व आकलन यूपीडा को आर0एफ0पी0 प्रावधानों के अनुरूप करना चाहिए। * धनराशि की निकासी तात्कालिक आवश्यकतानुसार राजकोष से होनी चाहिए और संबंधित संस्था को सीधे उपलब्ध करानी चाहिए। * धनराशि को यूपीडा के किसी खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए और केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। * विकासकर्ताओं को रनिंग स्टेज भुगतान निविदा प्रपत्र और अन्य शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। * खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा द्वारा समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। *वित्तीय अनुपालन*: * धनराशि की निकासी सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। * 27.12.2017 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017 में जारी दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) **प्रभाव:** यूपीडा को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना के लिए आवंटित धन का उपयोग निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जाए। **आवश्यक कार्रवाई:** * कार्य की भौतिक प्रगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करें। * आर0एफ0पी0 प्रावधानों के अनुरूप धनराशि का दायित्व आंकलन करें। * धनराशि की निकासी तात्कालिक आवश्यकतानुसार राजकोष से करें। * यह सुनिश्चित करें कि धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाए। * खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराएं। * वित्तीय नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। **हितधारक:** निर्माण एजेंसियां/विकासकर्ता **प्रभाव:** उन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में बाउंड्री पिलर लगाने के लिए स्वीकृत धनराशि से संबंधित भुगतान प्राप्त होंगे। **आवश्यक कार्रवाई:** * निविदा प्रपत्र और अन्य शर्तों के अनुसार विकासकर्ताओं को रनिंग स्टेज भुगतान स्वीकार करें। * यह सुनिश्चित करें कि काम निविदा प्रपत्र और अन्य दी गयी शर्तों के अनुसार किया गया है। **हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार **प्रभाव:** आवंटन को मंजूरी देने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन का प्रबंधन और लेखांकन शामिल है। **आवश्यक कार्रवाई:** * आवंटित धनराशि के व्यय की निगरानी करें। * धन का सही उपयोग सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority) पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना (ग्रीन फील्ड): वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा के लिए बाउन्ड्री पिलर लगाने हेतु धनराशि की स्वीकृति। उत्तर प्रदेश शासन: वह सरकारी निकाय जो यह आदेश जारी कर रहा है। अनुदान संख्या-7: बजट अनुदान जिसके तहत धनराशि आवंटित की गई है। लेखाशीर्षक 5054: लेखा वर्गीकरण कोड जिसके तहत सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए धनराशि आवंटित की गई है।
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संख्या-0/208/02/77-3-8-28(बजट)/207 प्रेषक, सीताराम यादव, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा मैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमतीनगर, लखनऊ | औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक: 20 मार्च, 2048 विषय:-वित्तीय वर्ष 2047-48 मैं पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना (ग्रीन फील्ड) हेतु अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा के लिए बाउन्ड्री पिलर लगाये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति | महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र AEA-35(9/ANsV08/47 दिनांक 23.0:.20i8 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू faci वर्ष 207-48 मैं प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से अनुदान संख्या-7 के. लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे-24 goa निर्माण कार्य" की मद में प्राविधानित धनराशि में A BO 2,30,00,000.00 (रूपये दो करोड़ तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- (।) यूपीडा द्वारा कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता अपने स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी। (2) आर0एफ0पी0 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण करते हएु धनराशि की देयता आंकलन करने का दायित्व यूपीडा को होगा। (3) उपरोक्त बिन्दु-2 के अनुसार धनराशि देय होने तथा तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरण किया जायेगा और आहरित कर सीधे संबंधित संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। (4) किसी भी परिस्थिति में पूर्व से धनराशि का आहरण करके यूपीडा के पी0एल0ए0 खाते/बैंक खाते/अन्य किसी खाते मैं नहीं रखा जायेगा। (5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2- (6) विकासकर्ताओं को रनिंग/स्टेज भुगतान निविदा प्रपत्र एवं अन्य दी गयी शर्तों के अनुरूप किया जायेगा। (7) व्यय की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा द्वारा यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। (8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय WIT संख्या-20/2077/बी-2-4775/दस-207-244/207, दिनांक 27.2.20i7 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 3. उपर्युक्त प्रस्तर-। में स्वीकृत की जा रही धनराशि BO 2,30,00,000.00 (रूपये दो करोड़ तीस लाख मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20:7-48 के. आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के. लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे-24 बृहद निर्माण कार्य" के AA डाला जायेगा। 4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) He के अशासकीय संख्या-ई-6-87 /दस-208, दिनांक 7 मार्च, 20i8 A प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है। भवदीय, (सीताराम यादव) संयुक्त सचिव। ASAT-(0/2048/02(4)/77-3-48-daleaiin प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- N महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। महालेखाकार, (लेखा एवं SHEN) प्रथम/दृवितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2। वित्त (आय-व्ययक्‌) अनुभाग-4/नियेजन अनुभाग-4 | गार्ड पत्रावली। @ Sy का & Moo आज्ञा से, (सीताराम यादव) संयुक्त सचिव। t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |

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