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WEAT-46/2025/86/77-6-2025-5(Ta)/i3erat_Vol-Il
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
पिकप।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 4 जून, 2025
विषय: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlfa-20I7 के अंतर्गत
प्रदेश में मेगा श्रेणी की औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाओं एवं Rawat के
संबंध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पिकप/आईआईइईपीपी/ईसी/।258, दिनांक
03.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन alfa-20I7 के अंतर्गत निम्न प्रस्तर-2 में
अंकित विवरणानुसार 05 इकाईयों(क्रमांक-4 से 5) को मेगा परियोजना अंतर्गत अनुमन्य
विशेष वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित करने एवं Ol इकाई (क्रमांक-6) को निर्गत
एलओसी को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।
2- ... तदनुसार निम्नांकित इकाईयों को निम्न विवरणानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें
अनुमन्य किये जाने/एलओसी निरस्त किये जाने. की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते है-
प्रकरण ASA- मेसर्स एस.एल.एम.जी. बेवरेजेस प्रा0 लि0, जिला बाराबंकी (पूर्वांचल
क्षेत्र)
(वित्तीय वर्ष 2022-23 (5.4.2022 से 34.03.2023) की अवधि हेतु)
(राशि रू. में)
. | परियोजना के सत्यापित निवेश के सापेक्ष ः 590,56,39,860.00
सुविधाओं की अहँता (पूर्वांचल क्षेत्र में
स्थापित होने के कारण स्थायी पूंजी
निवेश के 300 प्रतिशत के समतुल्य - FO
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं
है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा
सकती है |96,85,46,620.002६ 3)
2. | सुविधाओं के वितरण हेतु HAST तिथि कि 5.4.2022
(डेट आफ एडमिसिबिल्टी)
3. | अप्रैजल रिपोर्ट faces से प्रस्तुत करने की छूट प्रदान किये जाने
cra
4. | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण
क्र०सं0 विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23
(5.4.2022 से 3.03.2023)
. |उत्पादित माल पर जमा की गयी कुल 53,90,80,976@
नेट एस.जी.एस.टी.की राशि
2. . | नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति योग्य 37,73,56,683
धनराशि
3. | पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 49,45,205
4... | अवस्थापना ब्याज उपादान 50,00,000
5. | कुल (2+3+4) 38,73,04,888
8 वितरण योग्य आह राशि 38,73,04,888
7. | Ger - इकाई को पूर्व A वितरित/छूट के ee
रूप में प्राप्त सुविधा की राशि
8. | 38,73,04,888«
वितरण हेतु शुदूध राशि
@ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित ayaa में जमा की गयी कुल नेट
एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं होगा। साथ ही अनुमन्य पूँजी निवेश
के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 78,77,27,972/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की
जायेगी |
ha देय वितरण योग्य राशि मैं से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप
में .5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।
प्रकरण संख्या 2- मेसर्स eater ged एंड पेपर्स प्रा0 लि0, जिला मुज़फ्फ़रनगर
(पश्चिमांचल क्षेत्र)
(.3.202। से 3.03.2023 की अवधि हेतु)
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं
है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा
सकती है |(राशि रू. में)
'. | परियोजना के सत्यापित निवेश के सापेक्ष ः 50,23,02,303.00
सुविधाओं की अहँता (पश्चिमांचल क्षेत्र में
स्थापित होने के कारण स्थायी पूँजी निवेश
के 400 प्रतिशत के समतुल्य)
2. | सुविधाओं के वितरण हेतु HAST तिथि कि .3.202
(डेट आफ एडमिसिबिल्टी)
3. | अप्रैजल रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तत नु करने की छूट प्रदान किये जाने
Ox |
4. | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण
Hod] विवरण वित्तीय वर्ष 2020-2 वित्तीय वित्तीय वर्ष
(.3.202। से 3.03.202)| वर्ष 202-22 2022-23
!. | उत्पादित माल 2,27,0( |52,50,590@ | ,78,2,00(8
पर जमा की
गयी कुल नेट
एस.जी.एस.टी.
की राशि
2. नेट 7,49,887 36,72,592 ,24,74,770
एस.जी.एस.टी.
की प्रतिपूर्ति
योग्य धनराशि
3. पूँजीगत ब्याज 4,24 658 43,5,068
उपादान की
प्रतिपूर्ति
4. | इलेक्ट्रीसिटी po व व
इयूटी मैं छूट
5. कुल (2+3+4) ,74,545 79,87,660 ,24,74,770
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं
है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा
सकती है |6. वितरण योग्य 7,74,545 52,50,590 ,24,74,770
3e राशि
7. | घटाया - इकाई की दर
को पूर्व में
वितरित /छूट
के रूप मैं
प्राप्त सुविधा
की राशि
की वितरण हेतु ,74,545 FR ,24,74,770
शुदूध राशि
9. वितरण हेतु कल राशि ,88,99,905+
(छसभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट
एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं होगा। साथ ही अनुमन्य पूंजी निवेश
के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 30,04,60,467/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की
जायेगी।
*कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक Bal के रूप
में .5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।
प्रकरण संख्या 3- मेसर्स एसीसी लि0, जिला अमेठी (पूर्वांचल क्षेत्र)
(वित्तीय वर्ष 2022-23 (7.0.2022 से 34.42.2022)hr अवधि)
(राशि रू. में)
. | परियोजना के सत्यापित निवेश के सापेक्ष ः 982,49,94,29.00
सुविधाओं की अहँता (पूर्वांचल क्षेत्र मैं
स्थापित होने के कारण स्थायी पूँजी
निवेश के 300 प्रतिशत के समतुल्य - FO
327,49,98,043.00X 3)
2. | सुविधाओं के वितरण हेतु अनुमन्य तिथि दी |5.2.2022
(डेट आफ एडमिसिबिल्टी)
3. | अप्रैजल रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तत नुत करने की छूट प्रदान किये जाने
OX |
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं
है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा
सकती है |4. | अदानी ग्रुप द्वारा इकाई का स्वामित्व अधिग्रहित करने पर
अनुमोदन।
5. | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण
क्र०सं0 विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23
(.0.2022 से 34.42.2022)
'. | उत्पादित माल पर जमा की गयी कुल 24,68,68,326@
नेट एस.जी.एस.टी.की राशि
2. . | नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति योग्य 7,28,07,828
धनराशि
3. | पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति कै”...
4. | इलेक्ट्रीसिटी इयूटी में छूट **»
5. | कुल (2+3+4) 7,28,07,828
6. | वितरण योग्य He राशि 7,28,07,828
7. | घटाया - इकाई को पूर्व में वितरित/छूट के ee
रूप A प्राप्त सुविधा की राशि
8. | वितरण हेतु weer राशि 7,28,07,828+
@ सभी सुविधाओं a योग सम्बन्धित ayaa में जमा की गयी कुल नेट
एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं होगा। साथ ही अनुमन्य पूँजी निवेश
के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 96,49,98,826/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की
जायेगी।
pa देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप
में .5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।
प्रकरण संख्या 4- Aad ast सीमेंट लि0, जिला अलीगढ़ (पश्चिमांचल क्षेत्र)
(.0.2023 से 30.6.2024 की अवधि हेतु)
(राशि रू. में)
\. | परियोजना के सत्यापित निवेश के सापेक्ष ही 470,04,24,46.00
सुविधाओं की अहँता (पश्चिमांचल क्षेत्र मैं
स्थापित होने के कारण स्थायी पूँजी
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं
है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा
सकती है |निवेश के i00 प्रतिशत के समतुल्य)
2. | सुविधाओं के वितरण हेतु HAST तिथि ज 4.4.2023
(डेट आफ एडमिसिबिल्टी)
3. | अप्रैजल रिपोर्ट faces से प्रस्तुत करने की छूट प्रदान किये जाने
पर।|
4. | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण
क्र०सं० विवरण वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2024-
(.0.2023 से 25 (.4.20248
3.3.2024) 30.6.2024)
|. |उत्पादित माल पर जमा की |. 27,64,05,4996 | 26,39,82,729@
गयी कुल नेट
एस.जी.एस.टी.की राशि
2 | नेट एस.जी.एस.टी. की 9,34,83,845 8,47,87,90
प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि
3. | पूंजीगत ब्याज उपादान की 49,58,904 व
प्रतिपूर्ति
4. isha इयूटी मैं छूट |... .......... . |
5. | कल (2+3+4) 9,84,42,749 8,47,87,90
| 6 a योग्य अह राशि 9,84,42, 749 8,47,87,90
7. | घटाया - इकाई को पूर्व में oe
वितरित/छूट के रूप A प्राप्त
सुविधा की राशि
8... वितरण हेतु शुद्ध राशि 9,84,42,749 8,47,87,90
Zz वितरण हेतु कुल राशि 38,32,30,659+
@ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित axe में जमा की गयी कुल नेट
एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं होगा। साथ ही अनुमन्य पूंजी निवेश
के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 94,2,84,892/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की
जायेगी |
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं
है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा
सकती है |*कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के
रूप मैं i.5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।
प्रकरण संख्या 5- मेसर्स मून बेवेरजेस लि0, जिला हापुड़ (पश्चिमांचल क्षेत्र)
(..2023 से 30.06.2023 की अवधि हेतु)
(राशि रू. में)
परियोजना के सत्यापित निवेश के 62,52,87,905.00
सापेक्ष. सुविधाओं की... अहँता
(पश्चिमांचल क्षेत्र में स्थापित होने
के कारण स्थायी पूंजी निवेश के i00
प्रतिशत के समतुल्य)
2. | सुविधाओं के वितरण हेतु HIATT ह 6.42.2022
तिथि (डेट आफ एडमिसिबिल्टी)
3. | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण
क्र0सं0 विवरण वित्तीय वर्ष 2022- वित्तीय वर्ष 2023-24
23 (4..20234 | (.4.2023से 30.6.2023)
3.3.2023)
|. | उत्पादित माल पर sat! 5,09,47,599@ 7,08,27,589@
की. गयी. कुल नेट
एस.जी.एस.टी.की राशि
2 lac एस.जी.एस.टी. की 3,56,63,379 4,95,79,32
प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि
3. | पूँजीगत ब्याज उपादान 5,89,04
की प्रतिपूर्ति
4 | इलेक्ट्रीसिटी इयूटी awe, ft
5. | कल (2+3+4) 3,72,52,360 4,95,79,32
| 6 a योग्य अह राशि 3,72,52,360 4,95,79,32
घटाया - इकाई को पूर्व A
वितरित/ छूट के रूप में
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं
है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा
सकती है |प्राप्त सुविधा की राशि
8. वितरण td शदध राशि 3,72,52,360 4,95,79,32
9. वितरण हेतु2 क2 ुल% राशि 8,68,3,672+
@ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि A जमा की गयी कुल नेट
एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं होगा। साथ ही अनुमन्य पूंजी निवेश
के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 32,50,57,58/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नहीं की
जायेगी।
hoa देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप
मैं .5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।
प्रकरण संख्या 6- मेसर्स एसीसी लि0, जिला सोनभद्र (पूर्वांचल क्षेत्र)
शासनादेश दिनांक 7.4.2022 के अनुपालन A मेसर्स एसीसी लि0 को जिला
सोनभद्र (पूर्वांचल क्षेत्र) A BO 600.80 करोड़ पूँजी निवेश के माध्यम से एक सीमेंट
परियोजना स्थापित करने हेतु औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlfa-20i7 के
क्रियान्वयन संबंधी नियमावत्री के अन्तर्गत दिनांक 7..2022 को लेटर ऑफ कम्फर्ट
निर्गत किया गया है जिसके अनुसार कम्पनी को उक्त परियोजना हेतु विभिन्न सुविधायें
अनुमोदित की गयी हैं। कम्पनी GANT उनके पत्र दिनांक 7.5.2024 के माध्यम से यह
अवगत कराया गया है कि वे उक्त परियोजना हेतु नीति-2022 के अन्तर्गत सुविधाओं
हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं, तदनुसार यह अनुरोध किया गया कि उक्त परियोजना
हेतु निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दिनांक 7.7.2022 को निरस्त किये जाने पर विचार किया
जाए। कम्पनी CANT यह भी अवगत कराया गया कि उनके CANT उक्त परियोजना हेतु
नीति-207 & अन्तर्गत कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं की गयी है। तदनुसार नीति-
20i7 के अन्तर्गत मेसर्स एसीसी लि0को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दिनांक 7.7.2022
निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।
3- अत: इस संबंध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aifa-20I7 एवं क्रियान्वयन
नियमावली तथा शासन के पत्र AeA-384/77-6-2025-85/2022(uTe-)/693366
दिनांक 27.02.2025 cant fasta कार्यवृत्त में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अग्रेतर
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं
है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा
सकती है |कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में आवश्यक वित्तीय स्वीकृति का. प्रस्ताव
प्रमाणित विवरण सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख fed |
WEAT-46/2025/486()/77-6-2025-5(taA)/i3eret_Vol-ll तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ vd आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
PWN महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0 प्रयागराज।
निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शसन।
निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 weet |
निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, न्याय, नियोजन,
एमएसएमई, स्टाम्प Ud निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।|
6. गार्ड फाइल।
>
छा
आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं
है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा
सकती है |