Home India औद्योगिक विकास विभाग उत्‍तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्‍साहन नीति-201...
Date: 2025-06-11 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उत्‍तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्‍साहन नीति-2017 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी की औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाओं एवं रियायमों के संबंध में ।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को दी जाने वाली सुविधाओं और रियायतों से संबंधित है। दस्तावेज़ में 5 औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन देने और एक एलओसी को रद्द करने के निर्णय का उल्लेख है। यह 11 जून 2025 को जारी किया गया है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतें:** * पांच औद्योगिक इकाइयों को उनकी संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतें दी गई हैं। * वित्तीय प्रोत्साहनों की गणना सत्यापित निवेश, शुद्ध SGST राशि और पूंजीगत ब्याज सब्सिडी जैसे कारकों के आधार पर की जाती है। * **प्रोत्साहन अनुमोदन:** * राज्यपाल ने सूचीबद्ध इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतें देने को मंजूरी दे दी है। * **एलओसी निरस्तीकरण:** * मेसर्स एसीसी लिमिटेड, जिला सोनभद्र (पूर्वांचल क्षेत्र) को जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट 7.1.2022 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** औद्योगिक इकाइयाँ (मेसर्स एस.एल.एम.जी. बेवरेजेस प्रा० लि0, मेसर्स सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्रा० लि0, मेसर्स एसीसी लि0, मेसर्स वंडर सीमेंट लि0, मेसर्स मून बेवेरजेस लि0, मेसर्स एसीसी लि0, जिला सोनभद्र (पूर्वांचल क्षेत्र)) **प्रभाव:** सूचीबद्ध औद्योगिक इकाइयां वित्तीय प्रोत्साहन, रियायतों और निरस्तीकरण से सीधे प्रभावित होती हैं। उन्हें अपनी परियोजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने वाले वित्तीय समर्थन में बदलाव का अनुभव होगा। **आवश्यक कार्रवाई:** उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन, रियायतों और निरस्तीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी वित्तीय योजनाओं और संचालन को समायोजित करने की आवश्यकता है।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने वाली एक नीति (An industrial policy for Uttar Pradesh to promote investment and employment) औद्योगिक विकास अनुभाग-6: औद्योगिक विकास विभाग का अनुभाग जो प्रोत्साहन योजनाओं से संबंधित मामलों को संभालता है (Section of the Industrial Development Department handling matters related to incentive schemes) पूर्वांचल क्षेत्र: उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जिसे प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त होते हैं (Eastern region of Uttar Pradesh that receives incentives and benefits) पश्चिमांचल क्षेत्र: उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जिसे प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त होते हैं (Western region of Uttar Pradesh that receives incentives and benefits) मेसर्स एसीसी लि0, जिला सोनभद्र: वह कंपनी जिसने औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत सुविधाओं का अनुरोध किया है। (The company that has requested facilities under the Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017)
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WEAT-46/2025/86/77-6-2025-5(Ta)/i3erat_Vol-Il आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, प्रबन्ध निदेशक, पिकप। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 4 जून, 2025 विषय: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlfa-20I7 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी की औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाओं एवं Rawat के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पिकप/आईआईइईपीपी/ईसी/।258, दिनांक 03.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन alfa-20I7 के अंतर्गत निम्न प्रस्तर-2 में अंकित विवरणानुसार 05 इकाईयों(क्रमांक-4 से 5) को मेगा परियोजना अंतर्गत अनुमन्य विशेष वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित करने एवं Ol इकाई (क्रमांक-6) को निर्गत एलओसी को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। 2- ... तदनुसार निम्नांकित इकाईयों को निम्न विवरणानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें अनुमन्य किये जाने/एलओसी निरस्त किये जाने. की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है- प्रकरण ASA- मेसर्स एस.एल.एम.जी. बेवरेजेस प्रा0 लि0, जिला बाराबंकी (पूर्वांचल क्षेत्र) (वित्तीय वर्ष 2022-23 (5.4.2022 से 34.03.2023) की अवधि हेतु) (राशि रू. में) . | परियोजना के सत्यापित निवेश के सापेक्ष ः 590,56,39,860.00 सुविधाओं की अहँता (पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापित होने के कारण स्थायी पूंजी निवेश के 300 प्रतिशत के समतुल्य - FO I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |96,85,46,620.002६ 3) 2. | सुविधाओं के वितरण हेतु HAST तिथि कि 5.4.2022 (डेट आफ एडमिसिबिल्टी) 3. | अप्रैजल रिपोर्ट faces से प्रस्तुत करने की छूट प्रदान किये जाने cra 4. | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण क्र०सं0 विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 (5.4.2022 से 3.03.2023) . |उत्पादित माल पर जमा की गयी कुल 53,90,80,976@ नेट एस.जी.एस.टी.की राशि 2. . | नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति योग्य 37,73,56,683 धनराशि 3. | पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 49,45,205 4... | अवस्थापना ब्याज उपादान 50,00,000 5. | कुल (2+3+4) 38,73,04,888 8 वितरण योग्य आह राशि 38,73,04,888 7. | Ger - इकाई को पूर्व A वितरित/छूट के ee रूप में प्राप्त सुविधा की राशि 8. | 38,73,04,888« वितरण हेतु शुदूध राशि @ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित ayaa में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं होगा। साथ ही अनुमन्य पूँजी निवेश के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 78,77,27,972/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की जायेगी | ha देय वितरण योग्य राशि मैं से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में .5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी। प्रकरण संख्या 2- मेसर्स eater ged एंड पेपर्स प्रा0 लि0, जिला मुज़फ्फ़रनगर (पश्चिमांचल क्षेत्र) (.3.202। से 3.03.2023 की अवधि हेतु) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(राशि रू. में) '. | परियोजना के सत्यापित निवेश के सापेक्ष ः 50,23,02,303.00 सुविधाओं की अहँता (पश्चिमांचल क्षेत्र में स्थापित होने के कारण स्थायी पूँजी निवेश के 400 प्रतिशत के समतुल्य) 2. | सुविधाओं के वितरण हेतु HAST तिथि कि .3.202 (डेट आफ एडमिसिबिल्टी) 3. | अप्रैजल रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तत नु करने की छूट प्रदान किये जाने Ox | 4. | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण Hod] विवरण वित्तीय वर्ष 2020-2 वित्तीय वित्तीय वर्ष (.3.202। से 3.03.202)| वर्ष 202-22 2022-23 !. | उत्पादित माल 2,27,0( |52,50,590@ | ,78,2,00(8 पर जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि 2. नेट 7,49,887 36,72,592 ,24,74,770 एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि 3. पूँजीगत ब्याज 4,24 658 43,5,068 उपादान की प्रतिपूर्ति 4. | इलेक्ट्रीसिटी po व व इयूटी मैं छूट 5. कुल (2+3+4) ,74,545 79,87,660 ,24,74,770 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6. वितरण योग्य 7,74,545 52,50,590 ,24,74,770 3e राशि 7. | घटाया - इकाई की दर को पूर्व में वितरित /छूट के रूप मैं प्राप्त सुविधा की राशि की वितरण हेतु ,74,545 FR ,24,74,770 शुदूध राशि 9. वितरण हेतु कल राशि ,88,99,905+ (छसभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं होगा। साथ ही अनुमन्य पूंजी निवेश के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 30,04,60,467/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की जायेगी। *कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक Bal के रूप में .5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी। प्रकरण संख्या 3- मेसर्स एसीसी लि0, जिला अमेठी (पूर्वांचल क्षेत्र) (वित्तीय वर्ष 2022-23 (7.0.2022 से 34.42.2022)hr अवधि) (राशि रू. में) . | परियोजना के सत्यापित निवेश के सापेक्ष ः 982,49,94,29.00 सुविधाओं की अहँता (पूर्वांचल क्षेत्र मैं स्थापित होने के कारण स्थायी पूँजी निवेश के 300 प्रतिशत के समतुल्य - FO 327,49,98,043.00X 3) 2. | सुविधाओं के वितरण हेतु अनुमन्य तिथि दी |5.2.2022 (डेट आफ एडमिसिबिल्टी) 3. | अप्रैजल रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तत नुत करने की छूट प्रदान किये जाने OX | I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. | अदानी ग्रुप द्वारा इकाई का स्वामित्व अधिग्रहित करने पर अनुमोदन। 5. | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण क्र०सं0 विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 (.0.2022 से 34.42.2022) '. | उत्पादित माल पर जमा की गयी कुल 24,68,68,326@ नेट एस.जी.एस.टी.की राशि 2. . | नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति योग्य 7,28,07,828 धनराशि 3. | पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति कै”... 4. | इलेक्ट्रीसिटी इयूटी में छूट **» 5. | कुल (2+3+4) 7,28,07,828 6. | वितरण योग्य He राशि 7,28,07,828 7. | घटाया - इकाई को पूर्व में वितरित/छूट के ee रूप A प्राप्त सुविधा की राशि 8. | वितरण हेतु weer राशि 7,28,07,828+ @ सभी सुविधाओं a योग सम्बन्धित ayaa में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं होगा। साथ ही अनुमन्य पूँजी निवेश के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 96,49,98,826/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की जायेगी। pa देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में .5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी। प्रकरण संख्या 4- Aad ast सीमेंट लि0, जिला अलीगढ़ (पश्चिमांचल क्षेत्र) (.0.2023 से 30.6.2024 की अवधि हेतु) (राशि रू. में) \. | परियोजना के सत्यापित निवेश के सापेक्ष ही 470,04,24,46.00 सुविधाओं की अहँता (पश्चिमांचल क्षेत्र मैं स्थापित होने के कारण स्थायी पूँजी I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |निवेश के i00 प्रतिशत के समतुल्य) 2. | सुविधाओं के वितरण हेतु HAST तिथि ज 4.4.2023 (डेट आफ एडमिसिबिल्टी) 3. | अप्रैजल रिपोर्ट faces से प्रस्तुत करने की छूट प्रदान किये जाने पर।| 4. | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण क्र०सं० विवरण वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2024- (.0.2023 से 25 (.4.20248 3.3.2024) 30.6.2024) |. |उत्पादित माल पर जमा की |. 27,64,05,4996 | 26,39,82,729@ गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी.की राशि 2 | नेट एस.जी.एस.टी. की 9,34,83,845 8,47,87,90 प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि 3. | पूंजीगत ब्याज उपादान की 49,58,904 व प्रतिपूर्ति 4. isha इयूटी मैं छूट |... .......... . | 5. | कल (2+3+4) 9,84,42,749 8,47,87,90 | 6 a योग्य अह राशि 9,84,42, 749 8,47,87,90 7. | घटाया - इकाई को पूर्व में oe वितरित/छूट के रूप A प्राप्त सुविधा की राशि 8... वितरण हेतु शुद्ध राशि 9,84,42,749 8,47,87,90 Zz वितरण हेतु कुल राशि 38,32,30,659+ @ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित axe में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं होगा। साथ ही अनुमन्य पूंजी निवेश के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 94,2,84,892/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की जायेगी | I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |*कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप मैं i.5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी। प्रकरण संख्या 5- मेसर्स मून बेवेरजेस लि0, जिला हापुड़ (पश्चिमांचल क्षेत्र) (..2023 से 30.06.2023 की अवधि हेतु) (राशि रू. में) परियोजना के सत्यापित निवेश के 62,52,87,905.00 सापेक्ष. सुविधाओं की... अहँता (पश्चिमांचल क्षेत्र में स्थापित होने के कारण स्थायी पूंजी निवेश के i00 प्रतिशत के समतुल्य) 2. | सुविधाओं के वितरण हेतु HIATT ह 6.42.2022 तिथि (डेट आफ एडमिसिबिल्टी) 3. | सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण क्र0सं0 विवरण वित्तीय वर्ष 2022- वित्तीय वर्ष 2023-24 23 (4..20234 | (.4.2023से 30.6.2023) 3.3.2023) |. | उत्पादित माल पर sat! 5,09,47,599@ 7,08,27,589@ की. गयी. कुल नेट एस.जी.एस.टी.की राशि 2 lac एस.जी.एस.टी. की 3,56,63,379 4,95,79,32 प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि 3. | पूँजीगत ब्याज उपादान 5,89,04 की प्रतिपूर्ति 4 | इलेक्ट्रीसिटी इयूटी awe, ft 5. | कल (2+3+4) 3,72,52,360 4,95,79,32 | 6 a योग्य अह राशि 3,72,52,360 4,95,79,32 घटाया - इकाई को पूर्व A वितरित/ छूट के रूप में I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्राप्त सुविधा की राशि 8. वितरण td शदध राशि 3,72,52,360 4,95,79,32 9. वितरण हेतु2 क2 ुल% राशि 8,68,3,672+ @ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि A जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नहीं होगा। साथ ही अनुमन्य पूंजी निवेश के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 32,50,57,58/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। hoa देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप मैं .5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी। प्रकरण संख्या 6- मेसर्स एसीसी लि0, जिला सोनभद्र (पूर्वांचल क्षेत्र) शासनादेश दिनांक 7.4.2022 के अनुपालन A मेसर्स एसीसी लि0 को जिला सोनभद्र (पूर्वांचल क्षेत्र) A BO 600.80 करोड़ पूँजी निवेश के माध्यम से एक सीमेंट परियोजना स्थापित करने हेतु औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlfa-20i7 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावत्री के अन्तर्गत दिनांक 7..2022 को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया है जिसके अनुसार कम्पनी को उक्त परियोजना हेतु विभिन्‍न सुविधायें अनुमोदित की गयी हैं। कम्पनी GANT उनके पत्र दिनांक 7.5.2024 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि वे उक्त परियोजना हेतु नीति-2022 के अन्तर्गत सुविधाओं हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं, तदनुसार यह अनुरोध किया गया कि उक्त परियोजना हेतु निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दिनांक 7.7.2022 को निरस्त किये जाने पर विचार किया जाए। कम्पनी CANT यह भी अवगत कराया गया कि उनके CANT उक्त परियोजना हेतु नीति-207 & अन्तर्गत कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं की गयी है। तदनुसार नीति- 20i7 के अन्तर्गत मेसर्स एसीसी लि0को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दिनांक 7.7.2022 निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। 3- अत: इस संबंध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aifa-20I7 एवं क्रियान्वयन नियमावली तथा शासन के पत्र AeA-384/77-6-2025-85/2022(uTe-)/693366 दिनांक 27.02.2025 cant fasta कार्यवृत्त में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अग्रेतर I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में आवश्यक वित्तीय स्वीकृति का. प्रस्ताव प्रमाणित विवरण सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भवदीय, आलोक कुमार प्रमुख fed | WEAT-46/2025/486()/77-6-2025-5(taA)/i3eret_Vol-ll तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ vd आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- PWN महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0 प्रयागराज। निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शसन। निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 weet | निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प Ud निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।| 6. गार्ड फाइल। > छा आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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