Executive Summary & Key Takeaways
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र में अपराधों के शमन के लिए विनियमावली की स्थापना करता है। यह 4 जनवरी 2018 को प्रकाशित हुआ था, और इसमें उल्लंघन को कम करने के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं, साथ ही उल्लंघनों की अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। दस्तावेज़ शमन शुल्क के निर्धारण, प्रभावित हितधारकों और उनकी संबंधित जिम्मेदारियों और आवश्यकताओं को रेखांकित करता है।
**मुख्य बातें**
शमन विनियमावली का दायरा:
* विनियमावली का शीर्षक "लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र (अपराधों का शमन) विनियमावली, 2017" है।
* यह पूरे लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र पर लागू है और गैजेट में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है।
परिभाषाएँ:
* अधिनियम: उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 को संदर्भित करता है।
* प्राधिकरण: लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण को संदर्भित करता है।
* बोर्ड: लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड को संदर्भित करता है।
* अनुसूची: इस विनियमावली से संलग्न अनुसूची को संदर्भित करती है।
शमन के लिए प्रक्रिया:
* लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकरण के तहत अधिकारी शमन से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं।
* आवेदकों को जारी नहीं रखने और 30 दिनों के भीतर उल्लंघन को समाप्त करने की शर्त के साथ उल्लंघन को कम किया जा सकता है।
शमन अस्वीकृति:
* मुख्य कार्यकारी अधिकारी शमन को मंजूरी देने या अस्वीकार करने से पहले कई कारकों का मूल्यांकन करेगा। इसमें संरचनात्मक सुरक्षा पर प्रभाव, स्वीकृत सीमाओं से अधिक निर्माण और भवन उपनियमों का अनुपालन शामिल है।
* सार्वजनिक सुविधाओं, सड़क भूमि, अवैध उपखंडों और विवादित भूमि पर निर्माण को कम नहीं किया जाएगा।
शमन शुल्क:
* शमन शुल्क अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।
* यदि किसी मामले में एक से अधिक प्रकार के अवैध निर्माण शामिल हैं, तो शमन शुल्क का आकलन प्रत्येक उल्लंघन के लिए देय शुल्क के साथ किया जाएगा।
मानचित्र अनुमोदन:
* मानचित्र अनुमोदन के बाद, शमन की गई संरचना के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।
* निर्माता को प्राधिकरण के उपनियमों के अनुसार अस्वीकार्य भागों को हटा देना चाहिए।
शमन शुल्क का भुगतान:
* प्राधिकरण ब्याज सहित एकमुश्त भुगतान या किश्तों में शमन शुल्क एकत्र कर सकता है, जिसकी प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा आगे विनियमित की जाएगी।
अनुमोदित निर्माण का रिकॉर्ड:
* अनुमोदित सभी निर्माण प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे।
**प्रभाव विश्लेषण**
**लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण:**
* **प्रभाव:** प्राधिकरण विनियमावली के कार्यान्वयन, उल्लंघनों का शमन करने और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** विनियमों को लागू करें, शमन शुल्क एकत्र करें और स्वीकृत निर्माण की निगरानी करें।
**भूमि विकासकर्ता और भवन मालिक:**
* **प्रभाव:** डेवेलपर्स और भवन मालिकों को लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर निर्माण को कम करने के लिए विनियमावली का पालन करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि सभी निर्माण कानूनों और उपनियमों का पालन करते हैं, आवश्यक शुल्क का भुगतान करें और शमन के लिए अनुमोदन प्राप्त करें।
**मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण:**
* **प्रभाव:** लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विनियमावली में शमन का कार्यान्वयन करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** उल्लंघन करने वाली इमारतों के संबंध में शमन स्वीकृत करने या अस्वीकार करने के बारे में निर्णय लें।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 : उत्तर प्रदेश का एक कानून जो औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को नियंत्रित करता है।
उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 : उत्तर प्रदेश का एक कानून जो शहरी नियोजन और विकास को नियंत्रित करता है।
लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र (अपराधों का शमन) विनियमावली, 2017 : लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र में अपराधों के शमन से संबंधित नियम।
लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण : लखनऊ क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण।
लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2009 : विनिमय, विनियम और प्रक्रियाओं का समूह जो लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र में भवन निर्माण और विकास को नियंत्रित करता है।
See Full Document Text
serves (व)
'रजिट्रेशन नाव र-एस०एसब्पी०/एल०-
नच्ल्टव्लका
साइसेन्स दू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
ला तर प्रदय सार दस प्रकाशित सरकार दारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
माग-4, खण्ड (क)
aqKoOM(सामाmन्य परि नियमग नियजम) ल 0 Er 4 y 2078
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उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुमाग-4
ston उ७774-70 52रलसी0 07
लखनऊ; 4 जनवरी, 206
अधिसूचना
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Grace करके तथा राज्य सरकार के अनुबोदन से लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपराधों के शभन
ang मार्गदर्शन विहित करने के लिए निम्नलिखित, विनियमावली बनायी जाती है :-
लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र (अपराधों का शमन) विनियमावली, 2097
0) यह विनियमावली, लखनऊ औद्योगिक विकास a (अपराधों का शमन) we नह पर
लिनियमावली, 2007 कही जायेगी।
fe) इसका विस्तार सम्पूर्ण लेखनऊ औद्योगिक विकास ta पर होगा।
(9) बह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक BS होगी।
2-जब तक सन्दर्भ से Ta अपेक्षित न हो, इस विनियमावली मैं;
(को "अशिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम,
978 से हैउत्तर प्रदेश असाधारण He, 4 जनवरी, 20
eR
अपराधों का शनन
sage tot
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ae Pe aE
(ग) "बोर्ड का तात्पर्य लखनऊ औद्योगिक विकास प्राचिकरण बोर्ड से हैं;
व “see का ताल इस विनियशुवली से संलग्न अनुसूची से है।
3-0 अपराध शमन से सम्बच्धित कार्यवाही 'उसे संस्थित किये जाने से पूर्व उत्तर
प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 97a उपबन्धों के अवीन मुख्य कार्यपालक
अधिकारी, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा ag अधिनियम सन् १573 की घारा-32.
के अपीन विशेष आदेश द्वार प्राधिकृत किसी अधिकारी rer की जा सकी है।
(2) शमन योग निर्माण से सम्बन्धित अपराध का रमन, इंस शर्त के साथ किया
जायेगा कि igus अशमनींय निर्माण से ee अपराध जारी नहीं स्खेगा और इसे उका
शमनीय अपराध था अंशमनीय अवैध निर्माण अथवा विकास कार्य को शमन करने का आदेश देने
वाले अधिकारी द्वारा यधानिर्दिष्ट अनधिक 30 दिन की Per अवधि के भीतर eer किया
जायेगा अन्यथा विकास प्राधिकरण उसके अथवा उसके निर्माण कार्य के विरूद्ध अभियोजन तथा
स्वस्तीकरण जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा।
4-0) ae निर्माण अथवा विकास कार्य के शमन की अनुज्ञा देने अथवा अनु देने
से इन्कार करने के लिए मुख्य कार्यथालक अधिकारी, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण या
उसके द्वार eg कोई अधिकारी यह सुमिश्धित करेगा कि :-.
(को जहाँ अवैध निर्माण किया मया हो बा भू-गेह, ea भू-गेह, भूतल, प्रथम
तल या अनुव्ती तल तथा संरचनात्मक सुरक्षा, प्रकाशन ere एवं arr पर
उसका क्या प्रभाय होगा;
(ख) क्या भू-मेह का afer अनुमन्य सीमा से अधिक किया गया है. यदि हीं,
लो order सम्पत्तियों एवं विद्यमान संरचनात्मक सुविधाओं पर उसका क्या प्रभाव
होगा:
(ग) क्या निर्माण कार्य की अनुमति से पूर्व कभी इसे अस्वीकार किया जा चुका
है, यदि हां, तो वर्तमान संदर्भ में इसका शमन किये जाने की विधिमान्यता क्या है;
(व) कया ae भंदन निर्माण were मार्गदर्शनों के विरूद्ध है. यदि हों, तो
उसका कया प्रभाव होगा;
(ढ) क्या निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश रोड साई लैंग्ड wren ee कक25 से
sees है. यदि हीं, तो क्या इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्रधिकारी से अनापत्ति प्राप्त
को गयी है।
(8) निः्नलिखित अपराधों के शमन पर विचार नहीं किया जायेगा--
(की सार्वजनिक वे अ्ड-सार्वजनिक gta, सेवाओं एवं उपयोगिताओं
यथा-स़क, रेलवे लॉइन, पार्क, हरित क्र आदि से सम्बन्धित at उनके लि आरक्षित
भूमि पर किया गया निर्माण कार्य:
(ख) महायोजमा या आंचलिक विकास योजना यों अभिन्यास यौजना या ager
ने विहित भू-उपयोग के विरूद्ध किया गया निर्माण कार्य,
() ऐसे अवैध भू-उपविभाजन, जिसका अभी तक विनियमितीकरण नहीं हुआ
हो. के ts स्थित भूखण्ड पर अथवा भवन में किया गयां निर्माण कार्य,
(व) सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर सम्बस्धित विभाग की अनुसति के बिना
किया गया निर्माण,
(8) विवादित भूमि पर किया गया निर्गाण,
(9) Reve फ्लोर तथा पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र के अधीन किया गया निर्माण
कार्य,
02, 205 Fal attउतर प्रदेश असाधारण गजद; 4 जनवरी, 2008
“का मूल सहित सेन तप से aw तल जयक te कब्र रू oe छा
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भवनों तथा S00 वर्ग मीटर से tw भू:
4 उत्तर
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। तथा
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पर
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अनुसार Pr
एवं ीछे के सेट-बैक में अनाधिकृत निर्माण,
हेतु विधारमीय होगा तथा मू-आच्छादन drat तथा the ee पर अतिरिक्त निर्माण Pe
सीमा तक शमनीय होगा-
आच्ादनयुक्त अवसंरवनात्मक सुविधाओं वाले
वनों मं भूकम्परोधी व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण कर्,
(ज) चार तल से अधिक तल अथवा 45 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों और
विशिष्ट भवनों mie, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक तथा सापूरिक भवनों एवं
आपात उपयोग वाले भवनों तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन याले भवनों में
भवन निर्माण एवं विकास सपविधियों के अनुसार अस्निशमन व्यवस्था एवं न्यूनतम Rr
ete के बिना, किया गया, नि्मण कार्य,
ऐसे पु निर्मित et, जिनमें संरबनात्मक परिवर्तन/परिवर्धन अथवा
डुनर्निगाण किया गया हो; जिसके फलस्वरूप ere, एफए0आसा, ऊँचाई, सेट-
बैक, भवन की दूढता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, में स्थानीय अग्निशभन प्राधिकारी से
sea प्रमाण-पत्र आप्त किये बिना किया गया निर्माण कार्य,
(3) गूखण्डीय विकास उपबंधों के अधीन तलों की संख्या मे परिवर्तन किये बिना.
अनुमन्य ऊँचाई के 40 प्रतिशत से अधिक ae का किया गया निर्माण कार्य
©) भूखण्दीय विकास के अधीन, निवास-वोग्य कम का apr क्षेत्रफल,
न्यूनतम Surf एवं आनारिक ऊँचाई 40 अतिशत से अधिक कम होने की दसा में तथा.
ऐसे भवनों मे प्रकाश व्यवस्था तथा are क्षेत्रफल न्यूनतम विहित मानकों के अनुसार
40 प्रतिशत हे अधिक कम होने और यांत्रिक संवाजन की व्यवस्था न होने की स्थिति
में किया गया निर्माण कार्य,
2 Randa कैच संरक्षित real तथा. नागरिक: eget क्षेत्र अथवा
अतिवन्थित ऊँचाई के क्षेत्र मं स्थित भवन की shed के उल्लंघन स्वरूप किया गया
निर्माण कार्य;
के
(8) लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियभावली में विहित मानकों के
अनुसार अपेक्षित पा्किग व्यवस्था के बिना कियों गया निर्माण कार्य,
(बी सामूहिक आवास तथा अन्य बहुमजिलें भवनों के पा््वसत हेतु आरक्षित क्षेत्र
और सामान्य स्वामित्व की भूमि पर किया गया निर्माण कार्य;
7) 300 वर्ग मीटर at संससे अधिक et वाले भवनों के छतों के ऊपर वर्षा
जल मंघयन के a के बिना किया गया निर्माण कार्य,
(९) भहायोजगा/ आंवलिक थोलना,/अभिम्थास योजना मैं चिकित अथवा राजस्व
अगिलेखों में बर्ज तॉलाबों
के अपीन
/ जलाशयों, नदियों, जल निकास प्रणाली आदि से area
नि पर किया गया निर्माण कार्य,
(थ) लखनऊ ऑसोगिक विकास क्षं्र भवन विनियंगाविली, 2009 के अनुसार
soo वर्गगीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय भवनों मैं सौर जल लापन
संयंत्र स्थाषित किये बिना किया गया निर्ाण कार्य;
(९) सार्वजनिक भवनों एवं सार्वजनिक सुविधा स्थलों के अधीन दिव्यांगों की
geen, सफ्योगिंता तथा उनकी सुविधा हैतु लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन
विनियमावली के उल्संधन स्वरूप किया गया निर्गाण कार्य,
5-परन्तु मानचित्र में लखनऊ ऑच्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियंगाविलीं, आकर के
if एवं fie निर्माण पृथक-प्रथक रेखांकित किंये जायेंगे। a
मुख्य मवन की Pree (0०02) में ही समन
* (क) wre सैट-वैक के खुल क्षेत्रफल का 26 प्रतिशत तक किन्तु अधिकतम 40
मीटर cheng तक किया मया निर्माण:
‘2, RP आ Fn Daउतर प्रदेश असाधारण oT, 4 जनवरी, 2008
Tae eae
का) निर्गण a
आवासीय ere में साइड सेट-बैक की
चौड़ाई का अधिकतम 25 प्रतिवत तक निर्माण कार्य...
8) भूखम्डीय विकास योजना के अधीन अन्य भवनों यथा-्यवसाधिक ऑदोगिक,
vie संस्थागत एवं aR सुविधाओं आदि में अलुगत्य ER के
oa अगर wea एवं व पार्क सेट-बैक मे क्रम: खण्ड (को, A) (ग) मैं en शमन
2 निहित Por के अधीन aoe के कुल Ara का अधिकतम 0 प्रतिशत शक
निर्मण ard
(are, aiid, व्यवसायिक, eka एवं सस्थागत set मे
aoe ger हेतु पॉछित न्यूनतम सेट-बैक में करौती er rane
का 0 प्रतिशत एक अतिरिक्त निर्माण कार्य,
(व सभी प्रकार के भवनों ogee विकास, eer भवन, व्यवसधिक,
cnet. संस्थागण, औधीगिक आदि भवनों के लिए sera ae ses का
अधिकतम १0 प्रतिशत तक निर्मण कार्य
(©) Pa क्षेत्र विकसित a cer नए/अविकसित a मैं after भवन,
ace, कार्यलवीय तथा आर्ड सार्वजनिक /सामुवाधिक सुविधाओं के लिए
कार्य्लक अधिकारी द्वार गठित समिति की eA आधार पर बोर्ड के अनुमोदन
saber sagen की अनुमन्य सीमा तक किया गया निर्गण कार्य,
(0) see के अन्तर्गत अनुमन्य सीमा से अधिकतम 20 ft
Not
(o) कशभाउण्ड-वाल की dae की उनुमन्थ सीमा से अधिक
refer कार:
(es) rede विकास के अपीन तलों की संख्या में परिवर्तन किये Rep
सीमा से अधिकतम 40 fe की सींगा तक निर्गण a
2) ante भवनों में sen इकाइयों के अतिरिक्त शमनीय इस
अधिकतम संख्या, भूखण्ड के क्रहल के आचार पर Pee होगी “-
एक गुनि के धूखन्डीय तिकास में अधिकतम एक इकाई;
(व) सामूहिक भवन में शमनीय अतिरिक्त, aOR
गन a0
ag
निर्माण कार्य,
46 प्रतिशत तक
को की
/ maar
swoon के प्रतिशत ee समानुपतिक rt
(2) सभी भु-उपयोगों के भवनों में प्रभावी महावीजना योनिंग Fe में सामान्यतः
ger एवं eet अनुभन्य कायों/उपयोगिताओं के अनुसार किया गया निर्माण कार्य;
Peta प्रेकार के उविच निर्माण एवं विकास कार्यो के लिए शमन शुल्क का विनिश्वय
gh मे दी गयी दरों के अनुसार किया जायेगा।
7-0 थदि किसी मामले में कोई ts निर्माण कार्य एक :से अधिक प्रकार के अवैध
निसंण कार्यी के अधीन आता है, तो शमन शुल्क, wt निर्माण कार्य के लिए देय शुल्क के साथ
seule किया जायेगा। प्रत्येक तल हेतु es समन शुल्क प्रभारित किया. जायेगा किन्तु शगन
शुल्क शमनीय ear हैंतु तल eT अनुपात (BORON) रूप में अलग से संदेय नहीं
होगा;
2] ite Ptr के शमन हेतु शमन शुल्क, शमन मानसित्र और gE के अनुसार बोर्ड
द्वास कथा Sasi एकमुश्त अथवा FACE मे निर्मणकर्ता द्वारा जमा किया जाएगा और प्राधिकरण
द्वारा विहित अन्य शुल्क तथा भवन के अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण by सपध-पत्र भी उसके ढवारा
जगा किये जाएंगे और pet समन की कार्यवाही की 'जाएगी। शमन शुल्क की संपूर्ण erate
गा किये जाने पर शमन मानचित्र जारी किया जाएगा। em RI अधिकारी द्वारा मानचित्र
a नुमोदन सम्बशी शर्तें सानचित्र पर अंकित की जाएंगी।
8-शमन Bg. weg मानचित्र में अंकित भवन See 'उसका कोई भाग जो शमन
st मत है. व्यक्त नहीं किया जाएगा किन्तु विकास प्राधिकरण की उपविधियों के अनुसार भवन के.
थ भाग को ध्वस्त किये जाने पर कोई Pr नहीं होगा;उत्तर प्रदेश असाधारण गज, 4 जनवरी, 208
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Bye c fउ Sप o Sव . iिल aवि य िो न pं ि यक मे a अ 6न . ुस cका ेर न उ ि प् उवम सिणक न र ि प् यत रंा ष a से @ rक )ी eकज ेा एग अ दाी ध र। ी ा न य थप ा् रभ अा वरि धत ा रश ित ब्यg ाजi s सह िक ती किध सन ्तर ोा ं श मि े स Sम Y यु की
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पोज़ना्थ प्राधिकरण द्वारा पृथक रो नियमावली बनायी जा सकती है।
दास TaPe eart D कि eए e ग gए अव Rै eध aनि mर्म eाण r क ा औ व रिव र उण, स कश ाम न स ंयक ुे क ्तप ्र वयो िज वना रर ण्थ sबोरa्ड gकeी अबधैिठकाकर ीम.ें रOगeन क िये गाे
सूचनार्थ eget fu जाएगा। 2-शगन हेतु विधासपीन आवेदन
अ aब nी tन eक rिय iा ग o े rज ा ,नए ग िा हम ा। रम ा 6 क ीक े ग यउ ीप ं वि वन ्यि सय ्म त ीक( र2) ण क के ी अध काी रन ्य वप ा् हर ीभ ार पि रत श उम पन ग तश ुल व्् यक य ोंत थ वा ी व वि सन ूि लय ीम 7 उ क्क ते
आसन मा सर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, sera की अंगीकुत की गयी
बस 40 के
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अ ानु .सा र क tी aजा fए ग आी। वेदक शमन की सुविधा ur करने हेतु समुचित रूप से आवेदन
नही करता Beh ven अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण By समुचित कार्यवाही करेगा
caf रe ावd प ्P राधe िकa रण,r लवि ोभ का ग, न िप रु ्र गा णत त्व व िभव ाि गभ ,ा ग, परभ ्ा यर ावत री णय व निि दभ ेा शन ा लय यत ,् तन उ तप ्् तर रा धि पक ्र रण दे; श भ पा ्र रत दूी षय ण
Pecan मोड आदि के माध्यम से अनापत्ति प्रभाण/पत्र set करना आवश्यक हो, वहाँ अनापत्ति
Seok प म्राय े कर न के े क मे ू ल्प यर च का ात आही क लश नम ,न क शी म नका र्यव मा ानह ची ि त्प र र अ गव ुि मच ोा दर ि तक िय का ि एज ा जए ाग ना े। के दिनांक को
प Sा e धि eक rरण e g e nr e hन ि हैय . त क होa ं जe िला द मर ज िसघ ्टर ् रेछ टि य हा ा राज ा वए िग हा ि। त a दरe लाऐ गस ूे हस ोर ग् ाक ।ि ल प्व रतर ्य ेकस े प ्स रम क् ाब रस ् कब ेि त न िS र्मt ाण
सु शमत शुल्क की गणना के लिए भूमि की आवासीय दर me होगी। सनम एक बार मे ही अनक िवा ार ्म यें द री ू पग य सी ें पद ्र रो भं ा रक िे त अ कन िु यस ाा र ज ाश एम गान , श कु िल न् ्क तु क aी gग eणल ा / सक बर ्त ये त स र म Tय a भ ू कन ेि E लिU ए
नहीं प्रभारि (त मक िशि ्य रा ि तज ा भए ू-ग उा पयोग में शमनीय निर्माण हेतु रॉमन शुल्क, भूमि उपयोग की प्रकृति के
आधार पर oप्रभा aरित tकी ज ा nएगी e। o के लिए नियमानुसार संदेय शुल्क के अतिरिक्त gm मे
afte exe wort शुल्क ah देय होगा, किन, क्रय योग्य एफणएफआर0 शुल्क प्रभरित नहीं
किय ५. ा जाएग 7ा -। शमनीय एफएर0आर0//क्रय-बोग्य एफ्लएआरण के सापेक्ष नियमानुसार अतिरिका
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सीमा fत etक te rह o ी a aस hम t aन ी कय भ े व ह मनो ीग ता क र। े अश वम ैन ध ी नय ि र्भ मा ाग ण कक ारे ् यस ् ध्व वस स्त ती क नहर ीण ं ह के ितु य ाe जाr ता है ं.क े त ो अ नन िु रस ्ा धर ार, ि आ त अव वे धद िक
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'जादा है. तो प्राधिकरण द्वारा उसकी वसूली भू-सजस्व बंकाए के रूप में की जाएगी।ABET शुल्क की अनुसूची (विनियम
उत्तर प्रदेश असाधारण गजद, 4 जनवरी, 208
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