**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित एक असाधारण सरकारी राजपत्र है, जो 7 दिसंबर, 2017 को जारी किया गया है। इसमें नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 को संशोधित करने वाली नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (पाँचवां संशोधन) विनियमावली, 2017 की अधिसूचना शामिल है। यह विनियम गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है।
**मुख्य बातें**
* **संशोधन का शीर्षक:** नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (पाँचवां संशोधन) विनियमावली, 2017।
* **प्रारम्भ:** गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू। (7 दिसंबर, 2017)
* **विनियम 24.8 में संशोधन:**
* 5000 वर्ग मीटर या इससे अधिक के भूखण्ड पर ग्रीन भवन बनाने वाले आवेदकों के लिए FAR में परिवर्तन।
* 5% का अतिरिक्त FAR निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर निःशुल्क दिया जा सकता है:
* भवन को लीड द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम रेटिंग दी गई है, या भारत सरकार द्वारा विकसित 'ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटैट एसाइनमेंट' द्वारा 4 स्टार या 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, या 'इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउन्सिल (आई०जी०बी०सी०)' द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गयी हो।
* प्रचलित विनियमावली के पार्किंग और भू.-दृश्यावली के मानकों को पूर्ण करते हुए भवन का निर्माण पूर्ण कराया गया हो,
* आवेदक ने अतिरिक्त एफ०ए०आर० का उपयोग करने के लिए पर्याप्त उपबंध किया हो।
* अंतिम रेटिंग प्रमाण-पत्र आवेदन करते समय लीड/ग्रीहा/आई०जी०बी०सी० से प्राप्त करना होगा।
* आवेदक को लीड/ग्रीहा/आईजीबीसी से ग्रीन भवन के लिए अंतिम रेटिंग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना है।
* प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है। ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर प्राधिकरण क्रय योग्य एफ०ए०आर० की लागत का 200 प्रतिशत की दर से निःशुल्क दी गयी एफ०ए०आर० का प्रशमन फीस प्रभारित कर सकता है।
**प्रभाव विश्लेषण**
**आवेदक/भूस्वामी:**
* **प्रभाव:** ग्रीन भवन बनाने पर FAR में संभावित परिवर्तन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि भवन डिजाइन नए नियमों का अनुपालन करते हैं, लीड/ग्रीहा/आईजीबीसी रेटिंग प्राप्त करें, अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रदान करें।
**नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा):**
* **प्रभाव:** ग्रीन भवनों से संबंधित विनियमों और मानकों में परिवर्तन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** नियमों को लागू करना, अनुपालन की निगरानी करना और यदि आवश्यक हो तो प्रशमन शुल्क का आकलन करना।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976): एक राज्य कानून जो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को नियंत्रित करता है।
नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 (New Okhla Industrial Development Area Building Regulations, 2010): नोएडा (Noida) में भवन निर्माण को नियंत्रित करने वाले नियम।
नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (पाँचवां संशोधन) विनियमावली, 2017 (New Okhla Industrial Development Area Building (Fifth Amendment) Regulations, 2017): नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 का संशोधन।
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (New Okhla Industrial Development Authority): नोएडा (Noida) में औद्योगिक विकास का नियामक।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh): भौगोलिक स्थान जहाँ नियम लागू हैं।
क्रम-संख्या-343 (ख) रजिट्रैशन नम्बर-एस०एस०८पी० / एल०-
डब्लू०/ Froto-94/204-76 / Wloflo—94 / 204—-6
लाइसेन्स टू पोस्ट Ve कन्सेशनल रेट
सरकारी Tae, उत्तर प्रदेश
............ उत्तर प्रदेशीय सरकार दारा प्रकाशित...
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग--4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 दिसम्बर, 20:7
अग्रहायण 46, 4939 शक Wad
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या 2842/77-4-47-458एन-85 टीसी
लखनऊ, 7 दिसम्बर, 207
अधिसूचना
Yyostl0—564
उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, i904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 904) की
धारा 2 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6,
सन् 7976) की धारा 9 की उपधारा (2) एवं धारा 49 के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त
शक्तियों का प्रयोग करके तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नवीन
ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 200 को संशोधित करने की दृष्टि से एतदृद्वारा निम्नलिखित
विनियमावली बनाते हैं ।
नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (पाँचवां संशोधन) विनियमावली, 207
4-(॥) यह विनियमावली नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (पाँचवां संशोधन) संक्षिप्त नाम एवं
विनियमावली, 207 कही जाएगी | प्रारम्भ
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी |
2-नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 200 में, विनियम 24.8 में _ विनियम 24.8 का
नीचे स्तम्भ-१ में दिये गये उप विनियम (i4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप विनियम संशोधन
रख दिया जायेगा, अर्थात्:-
स्तम्भ- 4 स्तम्भम-2
विद्यमान उप विनियम wager प्रतिस्थापित उप विनियम
(4) आवेदक 5000 af Alo अथवा इससे... (44) ऐसे आवेदक जो 5000 वर्ग मीटर अथवा
अधिक के भूखण्ड पर ग्रीन भवन निर्मित. इससे अधिक के भूखण्ड पर ग्रीन भवन निर्मित
करेगा उसका APY एफ0ए0आर0,/ उपलब्ध... करेगा, को. अनुमन्य/ उपलब्ध एफ0ए0आर0
704 RPH Industry-Bhumi Fol, ।0उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 दिसम्बर, 207
"लिया
I एल इSTATेण
विद्यमान उप विनियम
एफ0ए0आर0 का. 5 प्रतिशत अतिरिक्त
एफ0ए0आर0 (eee तल क्षेत्र अनुपात)
निःशुल्क apa होगा (इस एफ0ए0आर0 में
हस ोु गव ाि )ध ,ा te वह45 .न िमप््नरतलििशखति त सशमर््तम िपलूरि्तण करनहतीां
a
(एक) भवन, भवन के डिजाइन को (लीड)
द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की
गयी है, या भवन या भवन के डिजाइन को
भारत सरकार द्वारा विकसित “ग्रीन रेटिंग
wr इंटीग्रेटेड हैबिटैट एसाइनमेंट' द्वारा 4
स्टार या 5 स्टार की रेटिंग प्रदान की -
गयी है,
(दो) प्रचलित विनियमावली के पार्किंग और
भू-दृश्यावली मानकों को पूर्ण करते हुए
भवन का निर्माण पूर्ण कराया गया है,
(तीन) आवेदक ने अतिरिक्त एफ0ए0आर0 के
उपयोग के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है।
टिप्पणी-आवेदक को. भवन के लिए
लीड/ग्रीहा से एक रेटिंग प्रमाणक प्राप्त
कर प्रस्तुत करना है और प्रत्येक पाँच वर्षों
के पश्चात अनुपालन का एक प्रमाण-पत्र
प्रस्तुत करना है। ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत
करने में विफल रहने की दशा में प्राधिकरण
उसे एक माह की नोटिस देने के बाद क्रय
योग्य एफ0ए0आर0 की लागत का 200
प्रतिशत की दर से निःशुल्क दी गयी
एफ0ए0आर0 का प्रशमन फीस प्रभारित कर
सकता है।
704 RPH Industry-Bhumi Fol, |D.
२2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम
का 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 नीचे
उल्लिखित रेटिंग एजेन्सीज द्वारा ग्रीन भवन
के लिये पूर्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के
पश्चात निःशुल्क aya किया. जायेगा
(विहित एफ0ए0आर0 सेवाओं का अतिरिक्त
45 . प्रतिशत एफ0ए0आर0 सेवाओं का
अतिरिक्त... १5... प्रतिशत. एफ0ए0आर0
सम्मिलित नहीं है), परन्तु यह कि वह
निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करता eh: >
(एक) was & डिजाइन को
लीडरशिप इन इनर्जी एण्ड इनवायरमेण्टल
डिजाइन (लीड) द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम
रेटिंग प्रदान की गयी हो अथवा भवन /भवन
' के डिजाइन को भारत सरकार द्वारा
विकसित “ग्रीन रेटिंग or इंटीग्रेटेड हैबिटैट
एसाइनमेंट' द्वारा 4 स्टार या 5 स्टार की
रेटिंग प्रदान की गयी हो या भवन, भवन के
डिजाइन को. इंडियन ग्रीन _ बिल्डिंग
काउन्सिल (आई0जी0बी0सी0)' द्वारा गोल्ड
या प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गयी हो,
(दो) प्रचलित विनियमावली के पार्किंग और
भू.-दृश्यावली के मानकों को पूर्ण करते हुए
भवन का निर्माण पूर्ण कराया गया हो,
(तीन) आवेदक ने अतिरिक्त एफ0ए0आर0
का उपयोग करने के लिए पर्याप्त उपबंध
किया हो।
टिप्पणी--आवेदक को पूर्णता प्रमाण -पत्र हेतु
आवेदन करते समय लीड /
ग्रीहा / आई0जी0बी0सी0 से ग्रीन भवन के
लिए अन्तिम रेटिंग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर
प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक पाँच वर्षों के
पश्चात अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
है। यदि वह यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में
विफल रहता है तो प्राधिकरण, उसे एक माह
की नोटिस देने के प्रश्चात् क्रय योग्य
एफ0ए0आर0 की लागत का 200 प्रतिशत
की दर से निशुल्क दी गयी एफ0ए0आर0
का प्रशमन फीस प्रभारित कर सकता है।
आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
* प्रमुख सचिव |उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 दिसम्बर, 207 3
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the IL Sh the provisions of clause () of Article 348 of the Constitution, the Governor is the Governor is
pleased to order the publication of the following English translation oP notification no.2842/LXX VII-4-7—
I58 N-85 TC, dated December 7, 207:
No. 2842/LXXVII-4-7-58 N-85 TC
Dated Lucknow, December 7, 20|7
IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 9 and section 9 of the Uttar Pradesh
Industrial Area Development Act, 976 (U.P. Act no. 6 of 976) read with section 2 of the Uttar Pradesh
General Clauses Act, ]904 (U.P#Act no. | of ]904) and all other powers enabling it in this behalf and with
the previous approval of the State Government, the New Okhla Industrial Development Authority hereby
makes the following regulations with a view to amending the New Okhla Industrial Development Area
Building Regulations, 200.
THE NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING (FIFTH
AMENDMENT) REGULATIONS, 207 _&
l. (l) These regulations shall be called the New Okhla Industrial
Development Area Building (Fifth Amendment) Regulations, 207.
(2) They shall come into force with effect from the date of their
publication in the Gazette.
2. In The New Okhla Industrial Development Area Building Regulations,
200 in regulation 24.8 for sub-regulation (4) set out in column | below, the
sub-regulation as set out in column 2 shall be substituted, namely वन
COLUMN |
COLUMN
Existing sub-regulation
(I4) The applicant who shall construct
Green Building on a plot of 5000 sq.
mts. and above for any use may be
allowed an additional FAR of 5% of the
permissible/availed FAR (excluding
additional ]5% of prescribed FAR for
services), free of cost, provided that the
applicant fulfils _the following
conditions :—
(i) The building /design of the building
is rated by Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) as Gold
or Platinum or the Building/Design of
the building is rated as 4 or 5 star by the
‘Green Rating for Integrated Habitat
Assignment’ developed by _ the
Government of India.
(ii) The Building has been completed
fulfilling the parking and landscaping
norms of the prevailing regulations.
704 RPH Industry-Bhumi Fol, D
Short title and
commencement
Amendment of
regulation 24.8
2
Sub-regulation as hereby substituted
(J4) The applicant who shall construct
Green Building on a plot of 5000 sq.
mts. and above for any use may be
allowed an additional FAR of 5% of
the permissible/availed FAR
(excluding additional .. 5% of
prescribed FAR services), free of cost,
after submission of pre-certificate for
green building from below mentioned
rating agencies, provided that the
applicant fulfils the — following
conditions :—
(i) The Building/Design of the
building is rated by Leadership in
Energy and Environmental Design
(LEED) as Gold or Platinum or the
Building/Design of the building is
rated as 4 or 5 star by the ‘Green
Rating णि Integrated — Habitat
Assignment” developed by the
Government of India or the
Building/Design of the building is
rated by Indian Green Building
Council (IGBC) as Gold or Platinum.
(ii) The Building has been completed
fulfilling the parking and landscaping
norms of the prevailing regulations.उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 दिसम्बर, 20:7
COLUMN |
Existing sub-regulation Sub-regtlation as hereby substituted
(iii) The applicant has made sufficient (iii) The applicant has made sufficient
provisions for using the additional FAR. provisions for using the additional FAR.
Note :- The Applicant has to submit a Note :— The Applicant has to submit a
rating certificate for the building from final rating certificate for green
LEED/GRIHA and a_ certificate of building from LEED/GRIHA/IGBC at
compliance is to bé submitted after every
the time of applying for completion
five years. In case he fails to submit this certificate. A compliance certificate is
certificate, the Authority, after giving him to be submitted after every five years.
one month notice, may charge the In case he fails to submit this
compounding fees of the FAR given free certificate, the Authority, after giving
of cost at the rate of 200% of the cost of him one month notice, may charge the
purchasable FAR. compounding fees of the FAR given
free of cost at the rate of 200% of the
cost of purchasable FAR.
By order,
ALOK SINHA,
Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 704 emama—(fet)}-20:7—(2272)-s99 प्रतियां-- (कम्प्यूटर / टी /आफसेट) |
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 6 Bo उद्योग-2077-(2273)-700 प्रतियां- (कम्प्यूटर / टी //आफसेट) |
704 RPH Industry-Bhumi Fol, !D