Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु...
Date: 2019-03-26 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड में से यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि मदों में शासनादेश सं0-12/2018/1413/77-3-2018-06बजट/16 दिनांक 20.04.2018 द्वारा आवंटित धनराशि रू0 400.00 करोड में से रू0 10.00 करोड भूमि अधिग्रहण मद में व्यय करने की अनुमति विषयक।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित धनराशि के भीतर भूमि अधिग्रहण व्यय को संबोधित करता है। विशेष रूप से, यह यूटीलिटी शिफ्टिंग के लिए अलग रखी गई धनराशि में से 10.00 करोड़ रुपये को गाजीपुर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए फिर से आवंटित करने की अनुमति देता है। 26 मार्च, 2019 की है यह अनुमति कुछ शर्तों के अधीन है, जिसका उद्देश्य धन के उचित संवितरण और उपयोग को सुनिश्चित करना है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *धन आवंटन और पुन:आवंटन:* * वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कुल 1000.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। * 20 अप्रैल, 2018 के सरकारी आदेश के अनुसार, यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 400.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। * 400.00 करोड़ रुपये में से 300.00 करोड़ रुपये पहले ही निकाले जा चुके हैं। * आवश्यकता न होने पर, यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए आवंटित 30.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राशि में से, गाजीपुर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए 10.00 करोड़ रुपये पुन:आवंटित किए गए हैं। *व्यय की शर्तें:* * गाजीपुर के जिलाधिकारी को धन डिपाजिट खाते में जमा करना होगा। * धन का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जाएगा। * धन को यूयूपीडा या अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। * यूपीडा को शासन को धन के उपयोग का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। * धन का आहरण उचित अनुमोदन प्राप्त होने के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा। * धन के व्यय से पहले वित्त विभाग के 30 मार्च, 2018 के कार्यालय ज्ञाप के निर्देशों का पालन करना होगा। *लेखा:* * इस पुन:आवंटित 10.00 करोड़ रुपये को "5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय" के शीर्षक के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के नाम से डाला जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण) * **प्रभाव:** यूपीडा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए आवंटित धनराशि में से 10 करोड़ रुपए की राशि को गाजीपुर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए स्थानांतरित करने से प्रभावित होता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** धन के हस्तांतरण के उपयोग की निगरानी करें, धन के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत धन का व्यय करने से पहले वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया है। **हितधारक:** गाजीपुर के जिलाधिकारी * **प्रभाव:** गाजीपुर के जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करते हैं। * **आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि आहरित करें और इसे एक डिपाजिट खाते में रखें, और यह सुनिश्चित करें कि धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही आहरित की जाए। **हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार * **प्रभाव:** सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में धन के आवंटन और उचित उपयोग के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि यूपीडा धन का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करे और गाजीपुर का जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि धन का उपयोग भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से किया गया है।

Key Entities Referenced

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना (Purvanchal Expressway Project): एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। गाजीपुर (Ghazipur): उत्तर प्रदेश का एक जिला जहाँ भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 (Financial Year 2018-19): वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। अनुदान संख्या-007 (Grant No. 007): सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय के लिए विशिष्ट अनुदान संख्या, जिसके तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि आवंटित की गई है।
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संख्या-3 /209/635 /77-3-209-06बजट/6 प्रेषक, अनिल कुमार, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ | औद्योगिक विकास अनुभाग-3 , 209 विषय- वित्तीय वर्ष 208-9 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु शे रू0 000.00 करोड में से यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि मदों मैं शासनादेश 8/43/77-3-208- 06बजट/46 दिनांक 20.04.20I8 cant आवंटित धर ् 0.00 करोड भूमि अधिग्रहण मद में व्यय करने की : महोदय, | उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक675 /47/599-2, दिनांक 4.03.209 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। 2. वित्तीय वर्ष 208-9 में अनुदान के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-38) AMT कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना-24- वृहद निर्माण कार्य' के अन्तर्गत 4000.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजः जनपदों को भूमि क्रय मद में शासनादेश सं0- 0.00 करोड स्वीकृत की गई है। यूपीडा के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24.0.209 कराया गया है कि उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 400.00 करोड A से रू0 300.00 करोड ' कोषागार से कर व्यय किया जा रहा है। अवशेष धनराशि रू0 (00.00 की यूटीलिटी मद में आवश्यकता नहीं Sl शासनादेश A0-4/2079/(75/77-3-9-06sate/6, दिनांक 07.02.209 द्वारा रू0 55.00 करोड एवं शासनादेश सं0-7/209/333/77-3-9-06बजट/6, दिनांक 0.03.209 दूवारा रू0 5.00 करोड के व्यय की अनुमति दी गई है। अतः: यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में से अवशेष धनराशि रू0 30.00 करोड मैं से रू0 (0.00 करोड जनपद गाजीपुर को भूमि क्रय मद में व्यय करने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। 3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में से BO 0.00 करोड की धनराशि जिलाधिकारी गाजीपुर को भूमि क्रय के मद A व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:- (|) धनराशि आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते A जमा की जायेगी। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2- (2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा। (3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने Tei धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार 4. उपर्युक्त प्रस्तर-3 A स्वीकृत की जा रही धनराशि BO 0.0 चालू वित्तीय वर्ष 20i8-9 के अनुदान संख्या-007 के 4-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पू Td परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा। ‘ भवदीय, अनिल कुमार उप सचिव संख्या-3/209/635()/77-3-20 खित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु wc गो ७ ० > 5 कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ एवं गाजीपुर। वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।/नियोजन अनुभाग-4 8. गार्ड फाइल। आज्ञा से, अनिल कुमार उप सचिव 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |

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