Date: 2018-04-20Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड़ में से रू0 400.00 करोड़ ट्रांशमिशन लाइन की शिफ्टिंग, बिजली के खम्भों/लाइनों की शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, नलकूप आदि की शिफ्टिंग के लिए निगमों/विभागों के भुगतान एवं सुपरविजन चार्जेज, एजेन्सी चार्जेज आदि के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ औद्योगिक विकास विभाग-3 से संबंधित है और इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि जारी करना शामिल है। इसके तहत 1000 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 400 करोड़ रुपये ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग, बिजली के खंभों/लाइनों की शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, नलकूप आदि की शिफ्टिंग, संबंधित निगमों/विभागों को भुगतान और सुपरविजन/एजेंसी चार्जेज के लिए आवंटित किए जाएंगे। यह अनुमोदन कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें यह भी शामिल है कि यूपीडा द्वारा धन की निकासी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार की जाएगी और उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा।
**मुख्य बातें**
*अनुमोदन*
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कुल 400 करोड़ रुपये का आवंटन स्वीकृत।
- यह धनराशि ट्रांसमिशन लाइनों, बिजली के खंभों, सरकारी स्कूलों और नलकूपों के स्थानांतरण से संबंधित खर्चों को कवर करेगी।
- इसमें संबंधित निगमों/विभागों को भुगतान और पर्यवेक्षण और एजेंसी शुल्क भी शामिल हैं।
*वित्तीय दिशानिर्देश*
- यूपीडा द्वारा धनराशि की निकासी केवल तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर की जानी चाहिए।
- यूपीडा को आहरित धनराशि के उपयोग के लिए सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- इस धनराशि का आहरण संबंधित स्तर से अनुमोदन के बाद सक्षम स्तर के नियमानुसार किया जाना चाहिए।
- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
*लेखांकन*
- यह व्यय अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय" के अन्तर्गत किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
*प्रमुख हितधारक: यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)*
**प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन प्राप्त होगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरित धनराशि का उपयोग करें और उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को जमा करें।
*प्रमुख हितधारक: संबंधित निगम/विभाग*
**प्रभाव:** परियोजना के लिए ट्रांसमिशन लाइन, बिजली के खंभे, सरकारी स्कूल और नलकूप शिफ्ट करने के लिए भुगतान प्राप्त होगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** तय समय में शिफ्टिंग करें।
*प्रमुख हितधारक: वित्त विभाग*
**प्रभाव:** यह व्यय वित्त विभाग के नियमों के तहत किया जाएगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** नियमों के अनुसार धनराशि जारी करें।
Key Entities Referenced
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख राजमार्ग परियोजना, जिसके निर्माण और संबंधित गतिविधियों के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण): वह कार्यान्वयन एजेंसी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि का संचालन और उपयोग करती है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों को संभालता है और इस मामले में धनराशि स्वीकृति के लिए जिम्मेदार है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो वित्तीय मामलों, विशेष रूप से व्यय और बजट को संभालता है, और जिसका संदर्भ इस मामले में दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार: वह शासी निकाय जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत करता है।
संख्या-2/208/43/77-3-208-6 बजट /6
प्रेषक,
सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ:
विषय-वित्तीय वर्ष 2048-9 A पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतुप्र धनराशि FO 7000.00
करोड़ मैं से BO 400.00 करोड़ ट्रांशमिशन लाइन की ANG बिजली के खम्शों/लाइनों की
शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, नलकूप आदि की शिरफफेटिंग
Te निगमों/विभागों के भुगतान एवं
सुपरविजन चार्जेज, Valea चार्जेज आ :
हेतु धनराशि की स्वीकृति निर्गत किये
जाने के संबंध Al
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के F 2/AGSV08/47, दिनांक 09.04.208 का कृपया संदर्भ
ग्रहण करें।
2. उक्त प्रसंग में 2 निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 20i8-9 A अनुदान संख्या-
07 के लेखाशीर्षक «50 _ तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क
निर्माण कार्य-04 9-24 वृूहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि
रू0 000.00 से शासनादेश AA-47/208/77/77-3-208-06ase/206, दिनांक
6.04.208 450.00 करोड की धनराशि भूमि अधिग्रहण / क्रय हेतु जनपदों को स्वीकृत
धनराशि BO 550.00 करोड में से ट्रांशमिशिन लाइन की शिफ्टिंग, बिजली के
की शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, नलकूप आदि की शिफ्टिंग के लिए निगमों/विभागों के
एवं सुपरविजन doo Viet चार्जेज आदि के भुगतान हेतु BO 400.00 करोड़
(रू0 चार at करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की
श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
() ... यूपीडा द्वारा उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया
जायेगा।
(2) यूपीडा का यह दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को
उपलब्ध कराया जाये।
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
(3). धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AY संख्या-
/208/बी-।-375/दस-208-23/208, दिनांक 30.03.208 aan जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 मैं स्वीकृत की जा रही धनराशि BO 400.00 करोड़ (रूपये चार सौ करोड़
मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20(8-49 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक _ सड़कों
सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य
परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामैं डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) ATH के कार्यालय aT /208/बी-4-375/दस-
208-23/208, दिनांक 30.03.208 के प्राविधानों के अन्तर्गत: ं
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
संख्या-।2/208/43()/77-3-208
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलि एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
NO महालेखाकार, (लेखा परीक्षा Wa, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद |
महालेखाकार, (लेखा प्रथम/दवितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
मुख्य/वरिष्ठ व भवन, लखनऊ।
निदेशक, वित्त WI निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त ( भाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
वित्त ) TofS {PASAT अनुभाग-4
फाइल।
छा की WN पट
आज्ञा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |