Date: 2018-04-16Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड़ में से रू0 450.00 करोड़ भूमि अधिग्रहण / क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़, 16 अप्रैल, 2018 को औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सरकार से जारी एक सरकारी आदेश है। यह आदेश वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित 1000.00 करोड़ रुपये में से भूमि अधिग्रहण/खरीद के लिए 450.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति को जारी करने से संबंधित है। इस राशि को बाराबंकी, लखनऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर और आजमगढ़ के जिलाधिकारियों को आवंटित किया गया है, ताकि भूमि क्रय के मद में उनकी मांग के अनुसार उनका उपयोग किया जा सके।
**मुख्य बातें**
* **आवंटित धनराशि:**
* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कुल 450.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
* जिलाधिकारियों को आवंटित धन (करोड़ रुपये में):
* बाराबंकी: 25.00
* लखनऊ: 25.00
* गाजीपुर: 200.00
* सुल्तानपुर: 100.00
* आजमगढ़: 100.00
* **वित्तीय और संवितरण दिशानिर्देश:**
* जिलाधिकारियों द्वारा धनराशि उनके संबंधित डिपॉजिट खातों में जमा की जाएगी।
* आवश्यकतानुसार केवल तत्कालिक आवश्यकतानुसार ही इन खातों से धनराशि निकाली जाएगी।
* धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते में या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।
* यूपीडा को सरकार को आहरित राशि के मुकाबले उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा और व्यय की जाने वाली धनराशि के लिए जिलाधिकारी से उपयोगिता प्रमाणपत्र द्वारा स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट करना होगा।
* सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नियमानुसार धनराशि का आहरण किया जाएगा।
* निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
* **लेखा शीर्ष:**
* व्यय "5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे-24-विशाल निर्माण कार्य" के लेखा शीर्ष में डाला जाएगा।
* **अनुपालन:**
* यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** बाराबंकी, लखनऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर और आजमगढ़ के जिलाधिकारी।
* **प्रभाव:** इन जिलों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रबंधित करने और परियोजना समय-सीमा का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** प्राप्त धनराशि को डिपॉजिट खाते में जमा करें, तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर ही धन निकालें, यह सुनिश्चित करें कि यूपीडा को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिले और धन खर्च के मामले में खुद को पूरी तरह से संतुष्ट करें।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)।
* **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन प्राप्त करना और भूमि अधिग्रहण में सरकार के साथ समन्वय करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि खर्च की गई धनराशि के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएं और धन खर्च के संबंध में जिलाधिकारियों से खुद को पूरी तरह से संतुष्ट करें।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार।
* **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना को वित्त पोषित करने और भूमि अधिग्रहण को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना की प्रगति और वित्तीय व्यय की निगरानी करें।
Key Entities Referenced
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना (Purvanchal Expressway Project): पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि जारी की जा रही है।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority), वह एजेंसी जिसके माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि का संचालन किया जाएगा।
जिलाधिकारी (District Magistrate): बाराबंकी, लखनऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर और आजमगढ़ के जिलाधिकारी, जो भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित धनराशि प्राप्त करेंगे।
वित्तीय वर्ष 2018-19 (Financial Year 2018-19): वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh): वह राज्य जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना स्थित है और जहाँ यह नीति लागू है।
OeAT-{4/208/4474/77-3-20/8-06Fae/6
प्रेषक,
सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी, लि
बाराबंकी / लखनऊ / गाजीपुर / सुल्तानपुर / आजमगढ़ | ं
औदू्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ :' 6 3te,208
विषय- वित्तीय वर्ष 20i8-49 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्र aT रू0 000.00 करोड़
में से BO 450.00 करोड़ भूमि अधिग्रहण / क्रय हेतु स्वीकृति निर्गत किये जाने के
संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के vate (34/qcer , दिनांक (0.04.20i8 का कृपया संदर्भ ग्रहण
करें।
2. rar में = है कि वित्तीय वर्ष 20i8-i9 A अनुदान संख्या-7 के
लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-
) अन्तर्गत प्राविधािनित धनराशि BO 000.00 करोड़ में से पूर्वांचल
एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) । आच्छादित जनपदों को उनकी मांग के अनुसार भूमि क्रय मद में
गाजीपुर को रू0 जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को GO 00.00 करोड़ तथा जिलाधिकारी, आजमगढ़
को रू0 00.0 [ कुल रू0 450.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन
शे आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया
जायेगा।
(3)... धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते मैं नहीं रखी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को
उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली
धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |(5)... धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMT AeaAl-/208/Ai--
375/G8-20/8-23/208, दिनांक 30.03.208 Gant जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित
किया जायेगा।
3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि BO 450.00 करोड़ (रूपये at पचास करोड़
®
मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20(8-49 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054- सेतुओं पर
पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वाचल एक्सप्रे -वहद निर्माण कार्य" के
नामें डाला जायेगा।
4. यह आदेश fad (आय-व्ययक) Beate के कार्यालय /208/बी-।-375/दस-2078-
23/208, दिनांक 30.03.20i8 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत el
भवदीय,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
EeAT-44/2048/474(4)/77-3-208
उपर्युक्त की प्रतिलिपि नि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
म/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
जा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
, यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
/कोषाधिकारी, बाराबंकी, लखनऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर एवं आजमगढ़।
कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
ट्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
आय-व्ययक) अनुभ्ाग-4/ नियोजन अनुभाग-4
फाइल।
आज़ा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |