Date: 2018-05-21Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड़ में से रू0 60.00 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार द्वारा जारी एक आदेश है जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण/खरीद के लिए आवंटित 1000 करोड़ में से 60 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन करता है। इस धनराशि का उपयोग जिलाधिकारी, मऊ और बाराबंकी द्वारा भूमि क्रय व्यय के लिए किया जाएगा। यह अनुमोदन कुछ शर्तों के अधीन है, जिनका उल्लेख दस्तावेज़ में किया गया है।
**मुख्य बातें**
*निधि आवंटन और उद्देश्य:*
* वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित धनराशि में से कुल 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
* इस निधि का उद्देश्य मऊ जिले के जिलाधिकारी को 20 करोड़ रुपये और बाराबंकी जिले के जिलाधिकारी को 40 करोड़ रुपये भूमि खरीदने के व्यय के लिए उपलब्ध कराना है।
*वित्तीय दिशानिर्देश:*
* आवंटित धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों के डिपॉजिट खातों में जमा की जाएगी।
* डिपॉजिट खाते से धनराशि का आहरण केवल तत्काल आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए।
* धनराशि यूपीडा के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जाएगी।
*अनुपालन और जवाबदेही:*
* यूपीडा को आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
* जिलाधिकारियों को व्यय की जाने वाली धनराशि के संबंध में स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट करना आवश्यक है।
*धनराशि का उपयोग:*
* धनराशि का आहरण राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।
* अनुमोदित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित पूंजीगत परिव्यय के लिए किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** जिलाधिकारी, मऊ
**प्रभाव:** उनके जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय मद में उपयोग के लिए 20 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।
**आवश्यक कार्रवाई:** आवंटित निधियों को प्राप्त करें और उनका उपयोग इस दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भूमि क्रय के लिए करें और सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करें।
**हितधारक:** जिलाधिकारी, बाराबंकी
**प्रभाव:** उनके जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय मद में उपयोग के लिए 40 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।
**आवश्यक कार्रवाई:** आवंटित निधियों को प्राप्त करें और उनका उपयोग इस दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भूमि क्रय के लिए करें और सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करें।
**हितधारक:** यूपीडा
**प्रभाव:** यूपीडा को आहरित धनराशि के उपयोग की निगरानी करनी होगी और सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि आहरित धनराशि का उचित उपयोग किया जाए और आवश्यक रिपोर्ट और प्रमाण पत्र सरकार को समय पर प्रस्तुत किए जाएं।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार
**प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक धन जारी करना।
**आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि यूपीडा और संबंधित जिलाधिकारी इस आदेश में उल्लिखित नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।
Key Entities Referenced
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2018-19 में भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि से संबंधित परियोजना।
मऊ: भूमि क्रय के लिए धनराशि प्राप्त करने वाला जिला।
बाराबंकी: भूमि क्रय के लिए धनराशि प्राप्त करने वाला जिला।
यूपीडा: वह संस्था जिसके बैंक खाते में धनराशि जमा नहीं की जाएगी और जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: शासनादेश जारी करने वाला विभाग।
संख्या-5 /208/803/77-3-208-06बजट/6टी0सी0
प्रेषक,
सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
मऊ एवं बाराबंकी |
औदूयोगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ
विषय- वित्तीय वर्ष 20(8-9 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के 3 TAHA हेतु प्राविधानित
धनराशि रू0 000.00 करोड़ में से BO 60.00 करोड़ की *स्वीकृति facta किये जाने के
संबंध Fl
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के. पत्रांक-3 4/ -2, दिनांक 24.04.20i8 Ud पत्रांक
623/यूपीडा/7/ 599-2 दिनांक 4.05.208 का | ग्रहण करें।
2. उक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का कि वित्तीय वर्ष 20i8-9 में अनुदान संख्या-7 के
लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-
पूर्वाचल एक्सप्रेसवे-24-वूहद निर्माण, अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 (000.00 करोड़ में से
शासनादेश «=AkAT-44/204
रू0 450.00 करोड एवं शा
SAT-(2/20(8/743/77-3-208-06aaI/6 दिनांक 20.04.208 द्वारा
स्वीकृत धनराशि ) करोड के अनुक्रम में अवशेष धनराशि BO (50.00 करोड मैं से पूर्वांचल
एक्सप्रेसवे (ग्रीन से आच्छादित जनपदों को उनकी मांग के अनुसार भूमि क्रय मद में
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
शे आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2)... उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया
जायेगा।
(3)... धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते मैं नहीं रखी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को
उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने
वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |(5)... धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) BAH के कार्यालय AT संख्या-
{/2048/sl-4-375/G8-208-23/208, दिनांक 30.03.20I8 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 60.00 करोड़ (रूपये साठ करोड़ मात्र) का व्यय
चालू वित्तीय वर्ष 2048-9 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों [ पर पूंजीगत
परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे-24-वृहद " के नामैं डाला
जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) seal के कार्यालय A 208/बी-।-375/दस-208-
23/208, दिनांक 30.03.208 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत
भवदीय,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
GeAM-(5/20(8/(803()/77-3-208.
उपर्युक्त की प्रतिलिपि नि Leal सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
महालेखाकार, (लेख द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
महालेखाकार जा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
, यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
/कोषाधिकारी, बाराबंकी, लखनऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर एवं आजमगढ़।
कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
यक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
य-व्ययक) अनुभाग-/ नियोजन अनुभ्ाग-4
फाइल।
आज्ञा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |