Date: 2018-06-20Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे परियोजना में निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता के मद में उपलब्ध धनराशि में से रू0 23,67,80,753.00 की स्वीकृति के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़, औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन का एक शासनादेश है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए यूपीआईडीए को ₹23,67,80,753.00 (तेइस करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार सात सौ तिरपन रुपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 15-यूपीडा" में उपलब्ध धनराशि से जारी की गई है। शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जाएगा और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर शासन को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
**मुख्य बातें**
* **वित्तीय स्वीकृति:**
* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ₹23,67,80,753.00 की राशि स्वीकृत।
* **आहरण नियम:**
* धनराशि का आहरण केवल यूपीआईडीए के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा, किसी अन्य बैंक खाते से नहीं।
* आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
* आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त नियमानुसार किया जाएगा।
* व्यय करने से पहले वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 से अनुमति लेनी होगी।
* **लेखा वर्गीकरण:**
* यह व्यय अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 15-यूपीडा" में डाला जाएगा।
* **अनुपालन:**
* कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-2-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए धनराशि प्राप्त होगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण करें।
* आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर शासन को उपलब्ध कराएं।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त नियमानुसार करें।
* व्यय करने से पहले वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 से अनुमति लें।
**हितधारक:** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
* **प्रभाव:** स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पहले अनुमोदन प्रदान करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा द्वारा धनराशि को व्यय करने से पहले सक्षम अनुमोदन देना।
**हितधारक:** महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
* **प्रभाव:** लेखा परीक्षा की आवश्यकता होगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस शासनादेश के आधार पर किए गए लेन-देन का लेखा परीक्षा करना।
**हितधारक:** मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
* **प्रभाव:** भुगतान जारी करने के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं का प्रबंधन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा के लिए धन के कुशल और समय पर वितरण को सुनिश्चित करना।
**हितधारक:** निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
* **प्रभाव:** वित्तीय आंकड़ों को रिकॉर्ड और विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सरकार को वित्तीय डाटा को रिकॉर्ड और प्रदान करना।
Key Entities Referenced
पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्त संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज हेतु अनुदान।
यूपीडा (UPDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यह संस्था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए वित्त संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए सहायता प्राप्त कर रही है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: अनुभाग जो इस वित्तीय स्वीकृति को जारी कर रहा है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: अनुभाग जिसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है स्वीकृत धनराशि के व्यय से पहले।
उत्तर प्रदेश: यह शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, और इसकी प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश राज्य तक सीमित है।
संख्या -(7/20(8/(934/77-3-208-4a5¢/20i8
प्रेषक,
सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा मैं,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
विषय- वित्तीय वर्ष 2048-49 मैं पूर्वान्चल ए ना में निर्माण हेतु वित्त
संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्य के मद में उपलब्ध धनराशि में
से BO 23,67,80,753.00 की २ मैं।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पूडा/4/लेखा/वित्त नि0, दिनांक 0.06.208
का कृपया संदर्भ ग्रहण करें
2- 34d संदर्भ में 2 ने का निदेश हुआ है कि वित्तीध वर्ष 20/8-9 में
अनुदान संख्या-07 "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 5-यूपीडा
के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज
अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में प्राविधानित धनराशि
J किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं
Vat जायेगा।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा |
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) HHI के
f, यह शासनादेश इलेक्ट्रालिकत्री जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
कार्यालय AM संख्या-/208/बी-2-375/दस-208-23/208, दिनांक 30.03.208
CANT जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3-
लेखा शीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 5-यूपी
एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के ATA डाला जायेगा।
भवदीय,
(सीताराम यादव)
= संयुक्त सचिव।
AEA-47/2048/4934(I)/77-3-48- |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
| .महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) , उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2.महालेखाकार,(लेखा एवं /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
, जवाहर भवन, लखनऊ।
आज्ञा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।
f, यह शासनादेश इलेक्ट्रालिकत्री जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |