Date: 2019-02-13Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में गोरखपुर लिंक एक्स प्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 550.00 करोड़ में से रू0 540.00 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण / क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में।
ज़रूर, यहाँ अनुरोधित संरचना के साथ सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ 13 फरवरी, 2019 को औद्योगिक विकास अनुभाग-3 द्वारा जारी एक सरकारी आदेश है, जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से प्रभावित जिलों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में भूमि अधिग्रहण के लिए ₹540.00 करोड़ की राशि आवंटित करता है। धनराशि ₹550.00 करोड़ के कुल आवंटित बजट का हिस्सा है और इसका उद्देश्य गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करना है।
**मुख्य बातें**
*आवंटन:*
* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से प्रभावित निम्नलिखित जिलों के लिए कुल ₹540.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं:
* गोरखपुर: ₹450.00 करोड़
* संत कबीर नगर: ₹30.00 करोड़
* अंबेडकर नगर: ₹30.00 करोड़
* आजमगढ़: ₹30.00 करोड़
*वित्तीय स्वीकृति:*
* राज्यपाल ने निम्नलिखित शर्तों के तहत वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान की है:
* धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों के जमा खाते में जमा की जाएगी।
* धनराशि का आहरण जमा खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जाएगा।
* धनराशि का आहरण यू०पी०आई०डी०ए० के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
*अनुपालन:*
* यूपीडा के दायित्व:
* यूपीडा का यह दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये।
* यूपीडा यह सुनिश्चित करेंगे कि जिलाधिकारियों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लें।
* सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार आहरण करें।
* व्यय करने से पहले वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करें।
*लेखा:*
* यह राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाली जाएगी।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** जिलाधिकारी (गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़)
**प्रभाव:** परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में उनके जिलों को आवंटित धन प्राप्त होगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि को अपने डिपॉजिट खातों में जमा करें और आवश्यकतानुसार राशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण के लिए करें, यह सुनिश्चित करें कि सभी वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किए जाएं।
**हितधारक:** यूपीडा
**प्रभाव:** गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
**आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि धन का आहरण नियमानुसार किया जाता है और सभी खर्चों के लिए समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किए जाते हैं।
Key Entities Referenced
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना (Gorakhpur Link Expressway Project): एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इस परियोजना के लिए फंड का प्रबंधन करने वाला प्राधिकरण।
जिलाधिकारी (District Magistrate): गोरखपुर, संतकबीरनगर, अंबेडकरनगर और आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट; वे अधिकारी जिन्हें भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि प्राप्त हो रही है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (Finance (Income-Expenditure) Section-1): वित्त विभाग का एक खंड जिसके कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
लखनऊ (Lucknow): वह स्थान जहां यह निर्देश जारी किया गया है।
संख्या- 5 /209/30 /77-3-209-08ac/8
प्रेषक,
अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर / संतकबीरनगर / अम्बेडकरनगर / आजमगढ |
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 : 3 फरवरी, 209
विषय- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना A आच्छादित जनपदों वर्ष 208-9 मैं गोरखपुर
लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधािनित ee ड़ में से रू0 540.00 करोड़ की
धनराशि भूमि अधिग्रहण / क्रय हेतु स्वीकृत किये में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-5727/ 7, दिनांक 05.02.209 का कृपया संदर्भ ग्रहण
करें।
2. उक्त प्रसंग मैं मुझे यह कहने आ है कि वित्तीय वर्ष 208-9 में अनुदान संख्या-7 के
लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतु जीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-
हद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 550.00
/208/2423/77-3-48-0बजट/208, दिनांक 05.09.208 दवारा
प्री'फिजीबिलटी व 35 करोड ( रू0 एक करोड पैंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति facta की
गई है। अवशेष ६ 548.65 करोड में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों
सार भूमि क्रय मद A क्रमश: जिलाधिकारी, गोरखपुर को BO 450.00 करोड़,
: को रू0 30.00 करोड़, जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को रू0 30.00 करोड़ तथा
आजमगढ को BO 30.00 करोड़ अर्थात् कुल W 540.00 करोड़ (रू0 पांच सौ चालीस करोड
मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति
प्रदान करते हैं:-
() धनराशि आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही
किया जायेगा।
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते A अथवा किसी अन्य बैंक खाते A नहीं रखी
जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को
उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय
की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार वि
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग T AM संख्या-
/208/st--375/aa-208-23/208, दिनांक 30.03.20 दिशा-निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 मैं स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 540. ये पांच सौ चालीस करोड़
मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2048-9 के अनुदान संख्या-007% "5054-सड़कों तथा सेतुओं
पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण qt लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना-24-
वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- संख्या-ई-6-(02/दस-49 दिनांक 3.02.209 में
प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा
. भवदीय,
(अनिल कुमार)
उप सचिव
Hea-5/209/340()/77
PB ७ ० >
कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर /संतकबीरनगर/अम्बेडकरनगर/आजमगढ।
शक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
उप सचिव
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |