Date: 2018-11-16Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 650.00 करोड़ में से रू0 640.00 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण / क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-3 से है। 15 नवंबर, 2018 को जारी इस पत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना में शामिल जिलों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में भूमि अधिग्रहण के लिए 650.00 करोड़ रुपये में से 640.00 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण के लिए किया जाएगा, जिसकी देखरेख संबंधित जिलों के जिलाधिकारी करेंगे।
**मुख्य बातें**
* **वित्तीय स्वीकृति:**
* बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 640.00 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी।
* यह राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए है।
* स्वीकृत राशि का उपयोग केवल भूमि अधिग्रहण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
* **जिलों को आवंटन:**
* विभिन्न जिलों के लिए विशिष्ट आवंटन: चित्रकूट (25.00 करोड़ रुपये), बांदा (100.00 करोड़ रुपये), हमीरपुर (82.00 करोड़ रुपये), महोबा (45.00 करोड़ रुपये), जालौन (210.00 करोड़ रुपये), औरैया (136.00 करोड़ रुपये) और इटावा (42.00 करोड़ रुपये)।
* **वित्तीय प्रबंधन और शर्तें:**
* धनराशि संबंधित जिलाधिकारी के जमा खाते में जमा की जाएगी।
* आवश्यकता पड़ने पर ही जमा खाते से राशि निकाली जाएगी।
* यूपीडा के बैंक खाते में राशि जमा नहीं की जाएगी।
* यूपीडा को उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) जमा करना होगा।
* **अनिवार्य अनुपालन:**
* वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन।
* **लेखा वर्गीकरण:**
* व्यय को अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" में वर्गीकृत किया जाना है।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** जिलाधिकारी (चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा)
**प्रभाव:** बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की सुविधा के लिए फंड प्राप्त करेंगे।
**आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि को अपने डिपाजिट खाते में जमा करना, धनराशि का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना, यूपीडा के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
**प्रभाव:** वित्तीय संसाधनों के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन में सुविधा होगी।
**आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि जिलाधिकारी आवंटित निधि का उपयोग ठीक से करें, खर्च की निगरानी करें, और खर्च की गई राशि के लिए सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें।
Key Entities Referenced
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना (Bundelkhand Expressway Project): एक बुनियादी ढांचा परियोजना जिसका उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority) (यूपीडा): उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी।
जिलाधिकारी (District Magistrate): विभिन्न जिलों के प्रशासनिक प्रमुख जहाँ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना स्थित है, भूमि अधिग्रहण और व्यय के लिए जिम्मेदार हैं।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 (Industrial Development Section-3): उत्तर प्रदेश सरकार का वह अनुभाग जो इस शासनादेश (सरकारी आदेश) को जारी करता है, जो बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन के आवंटन से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government): राज्य सरकार जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी देती है और निधि जारी करती है।
संख्या- 38 /208/3290 /77-3-208-7बजट/8
प्रेषक,
सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
चित्रकूट / बांदा / हमीरपुर / महोबा / जालौन / औरैया / इटावा | ®
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ .दिनांक: 45 AaFAL208
विषय- बुन्देलखखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से. आच्छादित जनपदों को fact 08-9 में बुन्देलखण्ड
एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि BO 650.0 मैं से रू0 640.00 करोड़ की
धनराशि भूमि अधिग्रहण / क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के
महोदय,
उपर्युक्त. विषयक यूपीडा के... पत्रांक4 ai7, feet 2.4.20i8 wa
4066/यूपीडा/लेखा/। 7/098/आवंटन, दिनांक 72.4 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
2. उक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का कि वित्तीय वर्ष 20i8-49 A अनुदान संख्या-7 के
लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं ' परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24- _ कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 650.00 करोड़
में से शासनादेश ART-3i/204 -48-44बजट/208, दिनांक 05.07.20i8 cant प्री'फिजीबिलटी
कार्यों हेतु रू 68.00 wa सौ अडसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।
अवशेष धनराशि रू0 ड़ में से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को यूपीडा
के प्रस्तावानुसार & हि में क्रमशः जिलाधिकारी, चित्रकूटको रू0 25.00 करोड़, जिलाधिकारी, बांदा को
रू0 00.00 करोड़, रि , हमीरपुर को रू0 82.00 करोड़, जिलाधिकारी, महोबा को रू0 45.00 करोड़ तथा
रू0 20.00 करोड़, जिलाधिकारी, औरैया को रू0 36.00 करोड एवं जिलाधिकारी,
0 करोड अर्थात् कुल BO 640.00 करोड़ (रू0 G: सौ चालीस करोड मात्र) की वित्तीय
शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
शे आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2)... उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया
जायेगा।
(3)... धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते A अथवा किसी अन्य बैंक खाते मैं नहीं रखी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को
उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली
धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |(5)... धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMT AeaAl-/208/Ai--
375/G8-20/8-23/208, दिनांक 30.03.208 दूवारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित
किया जायेगा।
3. .... उपर्युक्त प्रस्तस्2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 640.00 करोड़ (रूपये
मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20(8-79 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक .'50584-सड़ूकों तथा सेतुओं पर
पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड ट न
निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।
4. ..... यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अ0शा0 ALA दस-8 दिनांक (5/(4/208 में
प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
भवदीय,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
UAT-38/208/3290(4)/77-3-208
उपर्युक्त की प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
म/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
जा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
, यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
/कोषाधिकारी, चित्रकूट / बांदा / हमीरपुर / महोबा / जालौन / औरैया
संख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/ नियोजन अनुभाग-4
8. as फाइल।
आजा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |