Date: 2018-12-20Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 84,73,86,069.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़, औद्योगिक विकास अनुभाग-3 द्वारा 20 दिसंबर, 2018 को जारी किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए उपलब्ध धन के संबंध में 84,73,86,069.00 रुपए की वित्तीय स्वीकृति को सूचित करता है। यह स्वीकृति कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
**मुख्य बातें**
* स्वीकृत वित्तीय स्वीकृति:
* वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 84,73,86,069.00 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "2852-उद्द्योग-80-सामान्य-800- अन्य व्यय-15-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाली जाएगी।
* शर्तें और प्रतिबंध:
* धनराशि केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही निकाली जानी चाहिए।
* यूपीडा को आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर सरकार को उपलब्ध कराना होगा।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद नियमानुसार किया जाएगा।
* व्यय करने से पहले वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
**यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी):**
* **प्रभाव:** यूपीडा को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ऋण पर देय ब्याज का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे परियोजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा को यह सुनिश्चित करना होगा कि धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जाए और आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर सरकार को उपलब्ध कराए जाएं। उन्हें वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
**वित्तीय संस्थान (हडको और पंजाब नेशनल बैंक):**
* **प्रभाव:** वित्तीय संस्थानों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान प्राप्त होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
**उत्तर प्रदेश सरकार:**
* **प्रभाव:** राज्य सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के विकास को सुगम बनाने के लिए धन आवंटित कर रही है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** उन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र की निगरानी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आवंटित धनराशि का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।
Key Entities Referenced
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: धनराशि को व्यय करने से पहले इस कार्यालय ज्ञाप का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में वित्तीय स्वीकृति
यूपीडा (UPIDA): पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज का दायित्व निर्वहन करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी
उत्तर प्रदेश शासन: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय अनुमोदन जारी करने वाली शासकीय संस्था
अनुदान संख्या-7: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रासंगिक बजटीय आवंटन जिसके तहत धनराशि आवंटित की गई है।
संख्या-4 /208/3496/77-3-208-4बजट/8
प्रेषक,
सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: 'दिनांकः 20 earax,2078
विषय- वित्तीय वर्ष 20789 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेत वित्त संस्थाओं से लिये गये
ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि A से४धनराशि BO 84,73,86,069.00
की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मैं
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-467/यूपीडा/4/लेंखा/वित्त नि0, दिनांक 7.42.208 का कृपया संदर्भ
ग्रहण करें।
2. इस संबंध मैं मुझे यह कहने का Meer हुआ है कि वित्तीय वर्ष 208-49 में अनुदान संख्या-7 के
लेखाशीर्षक “2852-उद्योग-80-सामान्य-800.. अन्य व्यय-5-यूपीडा द्वारा पूर्वाचंल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु
वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण,«पर CA व्याज हेतु सहायता-20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)” के
अर्न्तगत प्राविधानित eR SO. 39626.00 लाख में से शासनादेश Aea-7/208/934/77-3-208-
44बजट/8 दिनांक 20.06.2078 cant रू0 23,67,80,753.00 एवं शासनादेश AEA-37/208/296/77-3-
208-4बजट/8 दिनांक 25.09.208 दूवारा रू0 23,93,82,740.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई
el हडको से लिये: गये ऋण के सापेक्ष दिनांक 07.0.208 से 34.03.20i9 तक रू0 56,77,39,650.00
मात्र और. पंजाब ata बैंक से लिये गये ऋण के सापेक्ष दिनांक 44.09.208 से 34.03.20i9 तक
रू0 27096,46,49.00 मात्र अर्थात कुल धनराशि FO 84,73,86,069.00 (रू0 चौरासी करोड तिहत्तर लाख
छियासी हजारे उन्नहतर मात्र) के ब्याज की देयता आगणित की गई है। अत: उक्त शासनादेश दिनांक
20.06.208 एवं 25.09.208 के अनुक्रम A चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधिनित उपलब्ध
धनराशि रू0 348,64,36,507.00 में से रू0 84,73,86,069.00 (रू0 चौरासी करोड तिहत्तर लाख छियासी
हजार उन्नहतर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की
श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-
(|).... उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन
को उपलब्ध कराया जायेगा।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
(3)... धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-/
208/बी--375/दस-208-23/208,दिनांक30.03.208 cant जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. .... उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि BO 84,73,86,069.00 (रू0 चौरासी करोड तिहत्तर
लाख छियासी हजार उन्नहतर मात्र) की वित्तीय वर्ष 2048-49 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक “2852-
उद्योग-80-सामान्य-800- अन्य व्यय-5-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण sd fda, संस्थाओं से
लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर, वेतन)” के नामें डाला जायेगा।
Haale,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
UEAT-4 /208/3496(4)/77-3-208, तरद्दिनांक।
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
Noa महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,*उत्तेरं प्रदेश, इलाहाबाद।
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रैथम/दूर्व्तिय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिक़ारी, जवाहर भवन लखनऊ।
निदेशक, वित्त सांख्यिकीय“निटदेशाल्लेय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग*6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
वित्त (आय;व्ययुक).अलुआग-4/नियोजन अनुभाग-4
गार्ड फाइल।
kWN =
आजा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |