Date: 2018-04-27Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2018-19 में आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्डर) परियोजना में सिविल कार्यो हेतु, सुपरविजन चार्जेज, कन्टेजेन्सी चार्जेज तथा निगमों/विभागों को ट्रांशमिशन लाइन की शिफिटंग, बिजली के खम्भों/लाईनों की शिफिटंग, सरकारी स्कूल, नलकूप आदि की शिफिटंग के अवशेष भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 करोड़ की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।
ज़रूर, यह रहा सारांश:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़, 01 मई, 2018 को जारी, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के सिविल कार्यों, सुपरविजन चार्जेज, कन्टेजेन्सी चार्जेज तथा निगमों/विभागों को ट्रांशमिशन लाइन की शिफिटंग, बिजली के खम्भों/लाईनों की शिफिटंग, सरकारी स्कूल, नलकूप आदि की शिफिटंग के अवशेष भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 करोड़ की स्वीकृति जारी करने के बारे में है। स्वीकृति कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के अधिकार क्षेत्र में है।
**मुख्य बातें**
*वित्तीय स्वीकृति*
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्दिष्ट एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- यह राशि अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" के अंतर्गत आएगी।
*व्यय दिशानिर्देश*
- यूपीडा को सिविल कार्यों के लिए धनराशि निकालने से पहले अनिवार्य रूप से मूल सिविल कार्यों, ए0टी0एम0एस0, पुलिस चौकी, ट्रामा सेन्टर, निगमों/विभागों को ट्रांशमिशन लाइन की शिफ्टिंग, बिजली के खम्भों/लाइनों की शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, नलकूप आदि की शिफ्टिंग आदि का नियमानुसार परीक्षण शासन स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।
- यह अनिवार्य है कि यूपीडा आहरित धनराशि के लिए सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करे।
- 30.03.2018 के वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन धनराशि का वितरण करते समय किया जाना है।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
*प्रभाव:* आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि आवंटित करने और उपयोग करने के लिए जिम्मेदार।
*आवश्यक कार्रवाई:*
- यह सुनिश्चित करें कि राशि स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाए।
- व्यय के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का पालन करें।
- सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें।
**हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
*प्रभाव:* एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति और पर्यवेक्षण प्रदान करता है।
*आवश्यक कार्रवाई:*
- यह सुनिश्चित करें कि यूपीडा वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन करता है।
- परियोजना के लिए व्यय की निगरानी करें।
**हितधारक:** संबंधित सरकारी विभाग और एजेंसियां (जैसे बिजली, शिक्षा, सिंचाई)
*प्रभाव:* ट्रांशमिशन लाइनों, बिजली के खंभों, स्कूलों और नलकूपों को स्थानांतरित करने में शामिल है।
*आवश्यक कार्रवाई:*
- यूपीडा के साथ समन्वय करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक्सप्रेसवे निर्माण के कारण स्थानांतरण सुचारू रूप से हो।
- एक्सप्रेसवे निर्माण से प्रभावित होने पर संबंधित गतिविधियों के लिए धन प्राप्त करें।
Key Entities Referenced
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के भुगतान के लिए निधियों के वितरण में शामिल एक प्राधिकरण है।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2018-19 में आगरा से लखनऊ तक 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना में सिविल कार्यों के लिए फंड की मंजूरी का विषय है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: वह विभाग जो प्रासंगिक सरकारी आदेश जारी कर रहा है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वह विभाग जिसके दिशानिर्देशों का निधियों के वितरण से पहले पालन किया जाना चाहिए (कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018)
संख्या-3/208/480/77-3-208-6 बजट/6
प्रेषक,
सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 : 0 FAS. 2048
विषय-वित्तीय वर्ष 20:8-9 मैं आगरा से लखनऊ War लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड)
परियोजना A सिविल कार्यों हेतु, सुपरविजन 3 eat चार्जेज तथा निगमों/विभागों
को ट्रांशमिशन लाइन की शिफिटंग, खम्भों/लाईनों की शिफिटंग, सरकारी स्कूल,
TARY आदि की शिफिटंग के अवशे हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 करोड़
की स्वीकृति निर्गत किये जाने
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यू' पत्रांक23/यूपीडा/08/447, दिनांक 09.04.20i8 एवं पत्रांक
298/qchsv08/I47, दिन 2048 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
2. उक्त प्रसं कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 20i8-9 मैं अनुदान संख्या-
07 के लेखाशीर्ष 4-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क
निर्माण ( रा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत
रू0 500.00 करोड़ (BO पांच सौ करोड मात्र) उक्त परियोजना के सिविल कार्यों,
| कन्टेजेन्सी चार्जेज तथा निगमों/विभागों को ट्रांशमिशिन लाइन की शिफ्टिंग,
खम्कों/लाईनों की शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, नलकूप आदि की शिफ्टिंग आदि के भुगतान
हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के निवर्तन पर रखते gu निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों
के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
() यूपीडा cant उक्त धनराशि का आहरण करने से पूर्व मूल सिविल कार्यों, ए0टी0एम0एस0,
पुलिस चौकी, ट्रामा सेन्टर, निगमों/विभागों को ट्रांशमिशिन लाइन की शिफ्टिंग, बिजली के
खम्भों/लाइनों की शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, नलकूप आदि की शिफ्टिंग आदि का नियमानुसार परीक्षण
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
करके शासन स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही व्यय
किया जायेगा।
(2) यूपीडा का यह दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को
उपलब्ध कराया जाये।
(3) निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व
HAA के कार्यालय ज्ञाप ART-7/20(8/sl-4-375/4H-208-23/20
CANT जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा
3. उपर्युक्त प्रस्तर2 मैं स्वीकृत की जा रही धनराशि BO 500.0 (रूपये पांच सौ करोड़
मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2048-49 के अनुदान संख्या-7« ख़ाशीर्षक "5054-सड़कों तथा
सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़कर«. कार्य-03-आगरा से लखनऊ
एक्सप्रेस-वे परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामैं*
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। T AM AWEA-7/20(8/si--375/aa-
208-23/208, दिनांक 30.03.208 के प्रावि€£ निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
NO al) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
एवं हकदारी) प्रथम/दूवितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद |
, जवाहर भवन, लखनऊ।
सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
_ (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
(आय-व्ययक) ZT STI (fase. अनुभाग-4
संयुक्त सचिव/गार्ड फाइल।
छा FW NH >
आज्ञा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |