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Date: 2018-02-02 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उत्तर प्रदेष पथ विके्रता औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2018 के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, निम्नलिखित संरचना का उपयोग करते हुए दिए गए नीति पाठ का सारांश यहां दिया गया है। **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ "उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2018" है, जिसका उद्देश्य नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में उनके विक्रय क्रियाकलापों को विनियमित करना है, जो 2 फरवरी, 2018 को लागू हुई। इस नियमावली का उद्देश्य अधिनियम में शामिल प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों को स्थापित करना है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से लागू होगी। **मुख्य बातें** * **परिभाषाएं:** यह दस्तावेज़ "अधिनियम", "पथ विक्रय प्रमाण-पत्र", "प्रपत्र" और "औद्योगिक विकास प्राधिकरण" जैसे महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित करता है। * **पथ विक्रय पर निषेध:** पथ विक्रय प्रमाण-पत्र के बिना सार्वजनिक स्थानों पर विक्रय करने की अनुमति नहीं है। * **नगर पथ विक्रय समिति:** प्रत्येक औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अधिनियम की धारा 22 के अनुसार एक नगर पथ विक्रय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य और एक सदस्य सचिव सहित कई सदस्य शामिल होंगे। इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। * **समिति के कार्य:** नगर पथ विक्रय समिति के कार्यों में पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करना, अतिक्रमणों को दूर करना और नागरिक सुविधाओं का अनुश्रवण करना शामिल है। * **पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करना:** नगर पथ विक्रय समिति द्वारा चिन्हित और पंजीकृत प्रत्येक पथ विक्रेता को पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। * **विक्रय क्षेत्र का परिसीमन:** औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नगर पथ विक्रय समिति की संस्तुति पर विक्रय क्षेत्रों का सीमांकन कर सकता है। * **प्रमाणीकरण का रद्द होना:** नगर पथ विक्रय समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का रद्द होना। * **अपील:** यदि कोई व्यक्ति नगर पथ विक्रय समिति के विनिश्चय से व्यथित हो, तो वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है। * **शिकायत निवारण:** शिकायत निवारण और विवादों के समाधान के लिए पथ विक्रेता द्वारा लिखित में दिए गए आवेदन-पत्रों पर विचार करने की प्रक्रिया स्थापित की गई है। * **अनुश्रवण:** प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ० प्र० शासन, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्तर पर क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगा। * **राज्य नोडल अधिकारी:** प्रमुख सचिव, औद्योगिक विभाग, उ० प्र० शासन, पथ विक्रय से सम्बन्धित समस्त मामलों के समन्वय के लिये राज्य नोडल अधिकारी होगा। * **अपराधों का शमन:** नियमावली के उल्लघन करने पर अर्थदण्ड के प्रावधान। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक: नगरीय पथ विक्रेता** * **प्रभाव:** उनके अधिकारों का संरक्षण करने और उनकी गतिविधियों को विनियमित करने वाली नई नियमावली से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। * **आवश्यक कार्रवाई:** पथ विक्रय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने, नियमों का अनुपालन करने और नगर पथ विक्रय समिति से समन्वय करने की आवश्यकता होगी। **हितधारक: औद्योगिक विकास प्राधिकरण** * **प्रभाव:** पथ विक्रय गतिविधियों के प्रबंधन और नियमों के प्रवर्तन की बढ़ी हुई ज़िम्मेदारी। * **आवश्यक कार्रवाई:** एक नगर पथ विक्रय समिति का गठन करना, सर्वेक्षण करना, प्रमाण-पत्र जारी करना और अनुश्रवण सुनिश्चित करना। **हितधारक: राज्य सरकार** * **प्रभाव:** इन नियमों की स्थापना और क्रियान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्र में विक्रेताओं को विनियमित करने और समर्थन करने के लिए नीतिगत ढांचा स्थापित करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश/दिशा निर्देश जारी करना, और राज्य और केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना। **हितधारक: जनता** * **प्रभाव:** नगरीय क्षेत्रों में व्यवस्थित विक्रय क्रियाकलापों और नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन से लाभान्वित होना। * **आवश्यक कार्रवाई:** नियमों का पालन करना और अनुपालन की रिपोर्ट करना।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2018: उत्तर प्रदेश में पथ विक्रेताओं के जीविका संरक्षण और पथ विक्रय के विनियमन के लिए नियम पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014: पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण और पथ विक्रय गतिविधियों का विनियमन करने वाला केंद्रीय अधिनियम। औद्योगिक विकास प्राधिकरण: उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण। नगर पथ विक्रय समिति: औद्योगिक विकास प्राधिकरण के भीतर पथ विक्रय गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 22 के तहत स्थापित समिति। प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उ० प्र० शासन: राज्य स्तर पर पथ विक्रय से सम्बंधित समस्त मामलों के समन्वय के लिये प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उ० प्र० शासन या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी राज्य नोडल अधिकारी होगा।
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करम-संख्या-बछ) रजिस्ट्रेशन नस्बर-एस०एसब्पी०/एल० उन्दु०./ एननफी-0 / 2004-७6 लाइसेन्स qe कनसेशनल रेट सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशीय सरकार दारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) Barns, सफ़र: wD, Ove भाथ 3, १9०७ शक कम्बत, उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास अनुमाग-4 संख्या 248/77-4-8-शरन0-64 लखनऊ, 2 करवरी, 2906 अधिसूचना सा0फ्लनि0- 6. mak) ('जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियभन ) अधिनियम, 2064. (अधिनियम संख्या 7 note) की पारा 36 के अपौन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, नगरीय पथ विक्रेताओं के अधि करने और oe विक्रय किया कलापों का विनियमन करने की दृष्टि से निः्मलिखिता नियमावली संरक्षण और car विक्रय विनियमन) नियमावली, 2008 पर tenet ore ws ‘ra विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र we सरक्षण और पथ विक्रय वि aa zoe कही ot (2) वह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त औद्योगिक cares प्राधिकरणों मे ay होगी यह त्स होगी नियमावली में... front गज़ट मे प्रकाशित होने 2-() जब तक कि सदर्भ मे pt अपेक्षित न हो (क) अधिनियम का ed फ्थ विक्रेता (जीविका संस्षण और फ्थ विक्रय वेनियमन) अधिनियम, 204 (अधिनियम सर pow) से है. (ख) x विक्रय प्रमाण-पत्र का तारपर्व किसी ow विक्रेता को ऐसे छोत्र मं कि प्रमाण-पत्र मे विनि्दिष्ट किया जाय, फ्थ विक्रय हेतु प्राधिकुत करने के लिए पथ विक्रय समिति द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र से है, (2) प्रपत्र का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,उत्तर प्रदेश असाधरिंग AyE, 2 फरवरी, 208 a ie नगर fe समिति न बहन Pt Dae ara fre rer or ed उतर wee ha मत वगिठकिातस औ दs्यiोगि,क व िक8ा7स:6 सका 6 सन tor) की धार 3 के अधीन auld है थ (डी जनु्न er treed विक्रय ea मं किसी br को उपलब्ध कराई गईं नागरिक सुख साधनों और सुविधाओं के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण ae अवधारित RA से है, (व) सब चिक्र रहित RT का TR a HE अवस्थिति या fia परिक्षेत्र अशवा उसके भाग से है, जहाँ पथ विक्रय अत्तिविधियोँ. न चलाने की घौषणा (क ७ी ) ग यई ो ह जो; ना का तात्परथ अधिनियम की धारा ay के अथीन तैयार की गई किसी (यो aज )न ा b से eहै; ne विक्रय oR ar किसी कषतर स्थान, ee an किसी ota oem उसके भाग Goel aed SEATS दौरान पथ विक्रय की मतिविधियों अनुमन्य की गयी हो, (a) sie ar पथ Ras OEE का ed फिली कर, स्थान, अवस्थिति या किसी परिकषेत्र या उसके भाग जहाँ va ees की बिना किसी Cowear के पथ विक्रय संम्बंधी क्रियाकलॉपों के लिए sey दी जाए से है, (a) seer का are अधितियम की घारा 30 a राज्य सरकार दरार निर्मित Cस e् )की म से ह Pै, ere प्रभार “का ee किसी पथ विकेशा दा जिसे समय-समय पर wey Rare प्रमाण-प़ जारी किया गया हो, भुगतान किये मदे प्रभार सै है। 2) 'शब्द और पड जो tat नहीं है किन्दु अधिनियम मैं eats है, के वही अब होने जी अधिनियम में उसके लिए क्रम TAN है। किसी सारs ्( वt जन) ि कक ौ स्ई थ ाम नी यांव ्य खक ु् लति े सइ ्स था नन ि पय रम ा विव कल ्ी र य क के े n समh ्बa ंध o मेंe क ोवि ईक ् सरय ् थाप न् रम ना हण ी- ंप त H्र R क ,े ब कि ोन ईा सामान सम्प्रदर्शित नहीं करेगा या नहीं लगायेगा अथवा पथ. विक्रय द्वार सेवा या माल की. बिक्री नहीं 2 क )र े कग ोा ई। मी a, पथ Ron soo मैं उल्लिखित aa कानों से A री का स्थानों पर पथ दिक्रय दारा अथवा 'री करके अपना: re नहीं RT या अपनी सैवा (ए 3ं न कह िीं स ीप ्र पदा थन वक िर के ्ग रेा त। ा को, ऐसे किन्हीं at ot स्थानों, Red लिए उसके पास नगर फ्थ rn समिति द्वारा दिया गया पथ Fae न हो, पर पथ विक्रय स्ब्ी कारोबार 4छि -य 0े ) ज ान अे धं िक ना ि यअ मध ि कक ीा र ध ान रही ां 2ह 2ो गा क। े weed के अनुसार eb aha विकास प्राधिकरण मे एव नगर पथ विक्रय समिति का गठन किया जायेगा। समिति का कार्यकाल सकी फ्रथम बैठक के दिनाक से दी वर्ष की अवधि तक के लिए होगा रन a राज्य सरकार की यदि यह राय सं कि कौई ATE Ra समिति अधिनियम और उसके अधीन गई नियमावली और स्कीम को सपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं तो वह किसी नगर पथ विक्रय समिति का 'विघटन कर सकतीं हैं. और उसके स्थान पर एक नई नगर पथ विक्रय समिति का गठन करें सकती है। 2) प्रत्येक नगर फ्थ विक्रय समिति मैं निम्नलिखित होंगे — (को सथास्थिति मुख्य कार्ययालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा gs कोई अन्य अधिकारी, जो अध्यक्ष होग (es) अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट ग्यारह सदस्य,उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 फरवरी, 2008 3 का गर wet wet आर समय amity wet का प्रालनधिल करने के लिए अध्यक्ष ene योग्यता के आधार पर EEN रीति से aT सदस्यों की संख्या दो होगी, (8) शेष सदस्थ, निम्नलिखित श्रेणियों मे से नामनिर्दिट किये जायेंगे (ए) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (दॉ) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनि्दिष्ट यातायात पुलिस का एक प्रतिनिधि, (तीन) ate पुलिस ,अपीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट स्थानीय पुलिस का एक प्रतिनिधि... हैं. : (चार) औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिरदिष्ट नगर स्तरीय पंजीकुत बाजार संगठनों और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या et से अधिक नहीं होगी: (गंध) औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ager कर्यपालक अधिकारी द्वार नामनिर्िष्ट we वैलफंयर एसोसिएशन के सदस्य जिनकी aa अधिक नहीं होगी. (छ) जिला मजिस्ट्रैट द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला प्रशा (सात) sash बैंक(लौडं बैंक) का एक प्रतिनिधि, जॉं मुख्य प्रबंधक द्वारा नाम्निरदिष्ट किया गया हो; & मुख्य areगद नियोजक द्वारा नामनिर्दिष्ट नियोजन विभाग का एक प्रतिनिधि नै) 28 अभियता / परियोजना tase ert Ae उत्तर प्रदेश fag निगम का एक प्रतिनिधि, (दस) मुख्य ater अधिकारी ee नामित अग्नि शमन विभाग का एक sft (rage) maa, gen कार्ययालक अधिकारी rt नामनिदिट ऑसोगिक विकास प्राधिकरण ar एक aftr) था on advan are tag कौई अन्य. एक अधिकारी ली सदस्य सचिव के सूप मैं कार oon 5) पदेन reed at fo नियुक्त weet का कार्यकाल ata होगा। तथादि दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर ुके सदस्यों को पुनर्ियक्ति के लिए चिवार किया जा सकता है। (a) यदि राज्य सरकार की राय में नगर पथ विक्रय समिति का कोई अधिनियम था इस Pence दवारा/या उसके अधीन a अपने कर्तव्यों के पालन mel मे Per चूक करता fae अपनी शक्तियों का gent करता है. तो राग सरकार था मुख्य arin अधिकारी था मुख्य कार्ययालक Sora) en gy कह अन्य अधिकारी के आदेश दास, नगर पथ ara समिति से ऐसे सदस्य को हटा सकती हैं >-0) परनु ऐसे सदस्य को उसके हटायें जाने के पूर्व सुनवाई बम att दिया order) oe विक्रेताओं मे से कोई सदस्य निम्नलिखित रीति से निर्वाचित किया डर Coen की (क) सम्बन्ध विकास, प्राधिकरण, ऐसे अ nat ाधिकरण मे प्रसारण प्रमुख दैनिक समाधार पत्रों में, नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता seats करने के लिए सूचना प्रकाशित करेगा। सूमना की एक प्रति, औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन आने ताले स्थानीय बाजारों में iron स्थानों पर भी प्रदर्शित की जायेगी, (a) अन्य बातों के साथ, पूर्वक्त सूचना मैं सूचना के प्रकाशन का दिनांक आवेदन-पत्र का a, ai ce और आवेदन-पतर प्रस्तुत करने को रीति दी जायेगी, (ग) tar queen, नगर पथ विक्रय समित्ति की सदस्यता के लिए ra wm) करने के लिए अस्तिम दिनाक से तीस दिन पूर्व प्रकाशित कीउत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 फरवरी, 208 यहा जाई खत किसे सम का सवस्थ सोम पर अपने पहचान के wT और चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ नगर फ्थ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए अपने संघ में आवेदन कर सकता है, . a) पथ Raters का संघ ave (.घ) के अधीन तदनिमिता आवेदित eee मे से अपने सदस्यों को Pratt कर सका! है और नगर फ्थ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए संस्तुति कर सकता है, (estore विकास ive, खण्ड ( उत के ata ve आवेदक के विवरण, विशेष रूप से shelf विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के अन्तर्गत आने डाले पथ Pha क्षेत्र में कार्य अनुभव का ब्यौरा और ऐसे अन्य विवरण जिसे वह उचित समझे, के संबंध में सूचनाये wes करेगा, (४) खण्ड(ड), om करयंपालक अधिकारी swe Ze कर्ययालक अधिकारी द्वारा wigs कोई ara अधिकारी प्रत्येक सख्त आवेदक को एक विशिष्ट आवेदन-पत्र संख्या आवंटित करेगा. और. पत्र विक्रेता संघों के साथ-साथ सभी आवेदकों को संसूचित करेगा, (ज) यदि sre संस्तुतियँ अपेक्षित सख्या से अधिक हो सौ औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपेक्षित सदस्यों का घयन लॉटरी के आख्वार पर करेगा। ऐसी लॉटरी fea ERY की उपस्थिति Aa की जायेगी: (झा) औद्योगिक विकास, प्राधिकरण, gay सुचनादे और नगर पथ विक्रय समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की. सूची मैं अपने देब्साइट पर प्रकाशित करेंगा, (a) नगर फ्थ Rava समिति की रचना, सम्बधित stele विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी। (2) मुख्य कार्ययालक अधिकारी अथवा qo mises अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई pa अधिकारी उपसियम (4) के अधीन प्रयोजनों के लिए औद्योगिक Rare प्राधिकरण के तीन अधिकारियों की एक समिति गठित कर सकता हैं। ह-सगर पथ विक्रय समिति के खूत्य निम्नलिखित होगें — aoe wa ([क) अपनी अधिकारिता को अपन, स्थित. सभी: Beers पथ Ree का Sad सर्वेक्षण संचालित फरना और, पथ विक्रद परिकष्र की eS ee और प्रतिगानों के ont ou विक्रय oft मे उनको pag देना GRASS करन: (=) ऐसी निबखन और शर्तों ante और gs Raton की योजना में Famed tent को सम्मिलित करते Ee ऐसी ae जैक कि स्टीम APR हो, के arabe पंथ विक्रय meets जारी. करना: (ग) oot पथ विक्रेता पथ विक्रय के Rem के सिर RAS किन्ही Fear या शर्तों को उल्लंघन करा! है. दल Te Gee करें अवसर प्रदान किये जाने के rae उसके पथ विक्रय yom की निरस्त या Pat करना, (व) sate wa विक्रंत जिसे लय Res aes उपलब्ध कराया जा चुका है. को परिचव-पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करना: (ड) stats Rew प्राधिकरण gee Ries को. दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का gee करना, (व) प्रतिवन्ध रहित पथ ora Bat दिनाक, दिन और समय से सम्बस्धित प्रतिवस्ध युक्त कोत्रों और wa विक्रय निदिद्ध ahaa कै रूप में चिहिना किये जाने वाले क्षेत्रों को fafa करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण को संस्तुतिया करना, (७) अधिनियम की men aga मैं setts Ree वस्तु को आच्छदित करते gq पथ सिं्रेशाओं के व्यवसाय को प्रोत्साहित करें हेतु योजना Aa करने के लिए ऑच्योगिक विकास प्राधिकरण की संस्तुति करना; (a) बाजारों की प्रकृति के अवधारण कै लिएं Se विकास प्राधिकरण को ee,उत्तर प्रदेश असाधारण Tare, 2 फरवरी, 2008 (a) we Ras के लिए लिब्सन एव शले Red करना, (3) शुल्क और अन्य प्रभार को संग्रह करना, ० (Ce) sw विक्रेताओं को कोई क्षेत्र या कोई स्थान था कोई अवस्थिति उपलब्ध कराये जाने ower में मानकों का विनिश्वय करना, (४) साललाहिक बाजारों की निस्तरता और उनका getter सुनिश्चित करना, (3) अधिनियम की धारा ऋ. के अधीन बनाई गई ow विक्रय योजना के क्रियान्वयन और निष्पादन कै aaa करना, (@) समय-समय पर फ्थ विक्रय शुल्क नियत करना, (१) ऑद्योगिक विकार प्राधिकरण और राज्य सरकार को समय-समय पर Peeve था वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, (त) पथ विक्रेताओं के अभिलेख विस्तृत रूप से अनुरक्षित और अद्यावधिक रखना, (व) पथ bn wade प्रकाशित करना, (द) उसके क्रियकलापों की सामाजिक eta wre करना, (५) फ्थ विक्रेताओं को साख; बीगा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीमों को सपलब्ध कराने सम्बंधी ser उपायों को अपनाने के लिए rou सरकार को te भेजना: (न) प्रत्येक or विक्रय oa में अधिकतम धारण क्षमता का मूल्यांकन और se करना, (५) औद्योगिक विकास mares में पंथ विकेशाओं की संख्या में वृद्धि था कमी कै गूल्यांकन के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण / जनगणना करना: (फ) यह सुनिश्चित करना कि जनता जो उपलब्ध करागे गये उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकथित लोफ स्वास्थ्य, 'आरोग्य और सुरक्षा के मानकों के अनुरूप है. (a) नगर/शहर / बाजार निर्माण दिवस आदि को सम्मिलित करतें हुए महत्वपूर्ण sees’, अवकाशों को मनाने के लिए साप्ताहिक बाजारों ter बाजारों, राबरिकालीन बाजारों के सचों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सुविधा प्रदान करना; (न) -यह PER करना कि ऐसे 'धल पथ विक्रेताओं जिन्हें eT / विक्रय स्थल / फय विक्रय ds aren है, वे चार्तवं में उनका उपयोग कर रहे हैं Sate ae सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक amet करना कि इन्हें किराये पर नहीं दिया गया है,/था अन्य को बेचा नहीं गया है, (=) कोई अन्य कृत्य जैसा कि राज्य सरकार या सम्बंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा समय <समय पर समनुदेशित किया | 7-0) कारबार के सव्यवहार क॑ लिए नगर फ्थ an समिति की बैठक, प्रत्येक वर्ष नगर विक्र कम से कम लीन माह मैं उस स्थान और उस संमथ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्यित किया. रात की ‘aay, औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अधिकारिता eet की जायेगी। (0) स्थगित 6) गई बैठक के अलावा प्रत्येक बैठक में arg किये जाने at saree की सूचीं, नगर पथ विक्रय समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए निया किये गे समय से कम से कम चौबीस घण्टे पृ भेज दी जायेगी परन्तु फारबार की सूची डाक द्वार AA जाये तो इसे इस प्रकार मेजा जाय कि उसे सदस्यों को निर्धारित समय के भीतर तामील की जा TL (6). sere पथ दिक्रेय समिति का अध्यक्ष ज़ब ag 'उचित समझे, समिति के कुल सदस्यों की संख्या क॑ एक तिहाई से ores सदस्यी द्वारा लिखित रूप मै अधियाचन किये जाने पर समिति की बैठक आइल करे सकता है। ७) नगर पथ विक्रय समिति किसी af या व्यक्तियों जिन्हें नगर Aare समिति के परिषि की विषय ay के सबंध में विशिष्ट आन या अनुभव हो, को संयुक्त करउत्तर प्रदेश असाधारण गजट: 2 फरवरी, 2008. पक है कर उस था उनके कह भला जा समा दास STG किया जाए. सब कर सकती है। (5) गगर पथ विक्रय समिति के सदस्यों के रूप मैं नि्वोधित oe विकेताओं और पदाधिकारियों के अतिरिक्त नियम 4 के उपनिय amg aaa समिति की बैठक मे mee कम Pas का बीकरण 2) के खण्ड (3) और (ग)के eat के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों को नगर पथ विक्रय समिति ऐसा मत्ता/मानदेव दे सकती है जैसा उसके re aac किया जाए। aati की किसी बैठक में तन सक कोई कारबार संव्यवहृत न किया ato जब तक कि सम्पूर्ण बैठक तक समिति के कुल सदस्यों की केम से कम एक तिहाई संख्या मे सदस्थ उपस्थित न रहें। क-0) समिति द्वारा Rar और विनिश्यय फियें जाने हेतु अपेक्षित समस्त विषय, on में उपस्थित और मतदान करने वाले Tee के बहुमत द्ठ अव्धारित किये जायेंगे। (2) मामले की अत्यावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समिति, कार्य सूची के परिचालन द्वारा विनिश्वय कर सकती है। 8) समिति की अगली बैठक में पिछली बैठक की anda की पुष्टि की जायेगी। (a) नगर we विक्रय समिति कें AAA को Per करने की लिए यथास्थिति मुख्य कार्यथालक अधिकारी था मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वार age कोई अन्य अधिकारी किसी अधिकारी को पदामिहित करेगा, जो समिति के विनिश्वयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा। 0-औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नगर जद Rage EAM की sae ae सहित समुचित कार्यालय, स्थल, gates संख्या मे कर्मचारी ote aA के सचिय के रूप मे कारें करने के लिए एक अधिकारी उपलब्ध करायेगा। १-() नगर we विकेता समिति अपने AE gett के Paden के लिए एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगी। (2) उपनियम (9) के ants गठित किसी 'उपसमिति के cre एसे अधिकार होंगे और बह ऐसे gah का Perey करेंगी. जैसा. कि नगर. se Re SA समय-समय पर प्रतिनिधानित करे या प्रदान करे। 2-4) नगर विक्रय समिति, अधिनियम कीं कारें 3 कै उपबंधो के अनुसार औद्योगिक विकास ater की अपनी अधिकारिता के अपील आने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत सभी. विद्यमान पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण संचालित करेगी। (2) eer, प्रपत्र में रीक्टर और बाजार के see किया. जायेंगा और सभी कड़े डिजिटल रूप. में सम्हीत किये ae) प्रत्येक औद्योगिक विकास प्र्िकरन में नियम a2 कं अधीन किये गये gu Rade को पहचान के Reece शरतों के आधार पर नगर पथ विक्रय समिति द्वारा नियत किसी साधारण शुल्क पर st किया जायेगा। 2) जो पहली बार पथ Para कारों करना चाहते हैं, उन्हे जय fbr के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना eer परन्तु eee लिए उन्हें ee पूर्वक यह बयान देना होगा कि उनके पास आजीविका कां कोई अन्य साधन नहीं है और दें पथ विक्रय स्थल से Suh परिवार के सदस्यों की सहायता से ध्यक्तिमत कप से इसे wet करेंगे। पथ विक्रय सत्र में स्थान की उपलब्धता के अधीन उन्हें पथ Ress were जारी किया जा सकेगा। 5) पथ विक्रेताओं को प्रप-2 में hg wet का अधिकार नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस Pos wna औद्योगिक विकास TATE के किसी अन्य जधिकारी मे निहित होगा। () प्रत्येक तीन धर्म पश्चात पलीकरण age कियों जा सैकेंगा। (6) सर्वेक्षण में अभिज्ञात पथ विक्रेताओं, जिन्होंने आवेदन के दिनांक को चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं कीं है, को पंजीक्त नहीं किया TT 98rd Dae छाउत्तर प्रदेश असाधारण गज, 2 फरवरी, 2008. पका Rat eat केस गये ale Fan आर ans ea जयक्क afar प्रत्येक पथ Pacem कौ, नगर पथ दिक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित! प्राधिकत HOTS का औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा पथ विक्रक प्रमाण-पत्र जारी किया. नारी किया ont = 2) प्रत्येक फ्थ विक्रेता अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करेगा। (6) पथ विक्रय प्रमाण-एत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक a कें अधीन जारी किया जायेगा, अर्थात -- (की स्थिर fn, था (ख) चल विक्रेता; या (ग) साप्ताहिक आजार का विक्रेता था. (व) कोई अन्य श्रेणी जैसा कि स्कीम में Ae हो eer जैसा कि नगर ce Rana समिति झारा अवधारित किया जाये। (4) निबन्धन और शर्ते जिन पर प्रसत्-2 में वचन-पत्र प्रस्तुत करने को पश्चात फथ ‘are प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा निम्नकत है (एक) स्थिर पथ विक्रय के लिए स्थायी संरधना निर्माण करने पर रोक रहेगी, (वो) फ्थ विक्रेता, नगरीय पंथ विक्रय समिति द्वारा यथा अवधारित शुल्क का नियमित रूप से और समय पर संदोय करेंगा, (तीन) पथ विक्रय के दौरान जनित अपकिष्ट, सड़क, फुटभाथ था नालीं या मलनाली में नहीं फेंका जायेगा। अपशिष्ट डस्टबिन में एकत्र किया जायेगा और reer से अपशिष्ट एकत्र करने हेतु औद्योगिक विकास प्रािकरेंगे at ota अभिकरण को हस्तगत कराया जायेगा। इसे सैवा हेतु उन्हें मासिक wt प्रभार का. मुगतान करना होगा, (चारो प्रत्येक पथ विक्रेता; विक्रद-स्थल और उसके संलग्न dah | स्वच्छता sot eam) खाद्य पदार्थ बेचने वाले पथ विक्रेता लॉक care और aM स्वच्छता को बनाये रखेंगे (are) फ्थ विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित आवंटित स्थल और समय पर ही ्थ विक्रय किया aren) इसका फिसी प्रकार का उल्लंघन, अधिनियम और उक्त स्कीम का उल्लंघन माना जायेगा और पथ विक्रेता अधिनियम के उपबंधों के ty अवधारित शास्ति जिसमें पथ विक्रय प्रभाण.पतर का econ मी सम्विलि है. का af होगा, (er) vet विक्रेता नागरिक सुविधाओं का pial और omy विक्रय परिक्नेत्र तथा STR मं ़ाव॑जनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करेगा, सात) er विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि oe विक्रय की गतिविधियों के कारण यातायात/बाहनों का सुगम tare और लौक सुविधाएं बाधित न हों, (आयी पथ ae ft वस्तु को नहीं बे से ऐसी कोई गति कार्य /व्यापार/ सेवा-कार्य नहीं करेंगे जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हो या लोक बाधा ors करते हों, नी) af आवश्यक हो, अधिनियम Gre 78 के लफबंधों के अधीन स्थान की उपलब्धता पर Pratl जय विक्रय oi में पथ Faken को gee किया जा सकगा, (पर) पैदल उपरियामी gat और mea पर कोई पथ विक्रय रबी ror नहीं किया जायेगा, (eae) पूजा श्थल के बाहर पथ Pt विक्रथ रा्बधी क्रियाकलाप करने और देवी-देवता को चढ़ाने हेतु set द्वारा अपेक्षित सामधियों यथा पुर, यं काप्ठ, sae, अगरबत्ली, नारियल, वादर और rer :आदिं, का, विक्रय करने अनुमति दी जा सकती है। नगर पथ Fa MARY स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस सम्बध में विनिश्क्य कर सकती हैं और पंथ दिकेताजों को इन Raat जनुदेशों का अनुफालन करना होगा। se De एड,a लात अदेश असाधारण re, 2 फरवरी, 206 wenn 2A 2) shC e ree ea ne) कोs ow विकर िताज ओन ंज ा कत ोि क पा थ Fउ aन् rय m sछजड e nउ न ज ारीम करि नेल मे म आ औी र र ब सशा र रत ्तो ों ं हक ा nे ) सaस पम ाथ rा न oa गdह यो rन ा े सप हs े ो र अ eअ तनध ोुि a पम पाा ंल न थने त ी वद न िeि कय a ्ा वर रं r् यष ज ा cगकव े ये ाग mला ि। ए ह sो ज ा और आरी न, े क अि धय तिा ीन निज या वमय र, ्े ष ग ो ा औ क। र- ीय ह अि न विस य धभ म िाी व कलS ेी e लक िy ा ए न व वव ििी ककक ााु ससत प e्क रि rt ाय r ा ) a कwज rा e tमय e eे sग र sा । fऐस eेe eपr थ औ R रज aि pस पaे थ फ श ् ु eथ ल् कव r िक क् tारय भप ु क् गर ीतम ा ाण शन- ्,प र ेत ण् क िर यर ोे ंज गा कार ो ी ,ज ै दक ृसि षाय ् ा टक ि गग ि ल य ा न र ग खतर े प हe थ ुएf t व नि िe क् यरr तय क उ खि पय ल पा ब ् तधa t O e6) f s w e nb सee ाr भनप ुा गथ ग त र ािव नि क क ् करे रसत ेा ु ग ख ाऔ द् स जाय ैध सो न ाग ो ि ंक क िऔव रि aक ा eसस ु व ss िधt ा a ओ वंr िe ककs ाे सक लो Aि एफ ् Oथ स मR य- a Eसम rf य t Sपरs , e ऐ eसम ेे क x Sिय Teा rज oा eय n eे ( 6 ) g @ e ज rह अ eा ध r िक aकि स प aी ा r ई tप जथ का रवेव नि ेक व ् ह कर ा ेय ं लa न िग एर लप ॉ थ टमे र ं ीवज िक लय ् िर कदS ास लेम गिt ीत ।ि स क ेी ं प स e थंख ् Fया af rउ oप l R कोT क Eी G पथ विवरण मर RA, जहां पथ विक्रय के लिए समुचित -स्थात उपलब्ध हो; मै स्थान fa tet fen ज ावे 5ग -ा। 0) नगर पथ विक्रय समित aि की eg e तर औद् यो आगि मक: व साि का कस र O के T या उ ब ना कर े हमे. aपक e a a afters मुक्त fet रथ विक्रय ARR. प्तिबन्धित पथ दिस परिशेत्र और c िes क यवि क् हर िय ( aर )ह क ि लसत ् ा थि पo र , प कf रथ त ेघ व ौ िकच हो् ंि र , त ेत ा कक ओ ेंि य लजा ो ि , एज ा क सि र मस ्ीक ब,ं ं ग धव िा ि त श ि| औष् सट ोe निe क प Sर e rन eि यम Sित E आ Eधा र द्प वारर ा प oं eथ e अ रुध कs ि क स ्a थवr ानfg ा eh ) स ेऔ लs ा दर e ूस मa रफ ि े् लथ a ा सव ्कि थरश e ा् नरे r ,त Rा aब ा rज वा िर Teकों ा सक t ा र थव ऊaि ि रन कि हस र पो् ंन ग थव े.म मै fजक ं: ि ह eचय ा uा ल द a कo े रe स तE े ी R ह ुa e ए gb अe मo t िह n िa तt t क ्षस ेत्े रोव ं प ाओ मक ें ं पकय थाा व आि मक ि्र हय ि रस fम e् दब )ध िी क क त ज् ार िि पय सया कक ेल गसा ् ेथप ा न जक , ह र ाक र पथ व ा वर ि्सके कंगे। ड ् रथ ेता ा प समत ्ब् नर ्ध िi त सo ंs औ रक द f िन e आद a ि मf ें क िक से ी रू प्प र कामे र . 'o अr भ िव हि िक् तर य f igस h)म ् ब कं जध त ाी ि पक स् कय ेर गि ेसय ्क थ जल ल हा , प ा Oन वaह ि,ी क ं ् रयक a iर सd म ् S बधयाE र. ी T a ri on st e o sw sR ie ns s Aरद Rिक S प रहर ंगम े। के sare( e6) s _ऑ अच रयो गि aक taRa r कe ो Gप T्रा Sधि कर रण ख ेंw a हुr ए; e a s...ख सर कियत रियं े,. ं.. केआ व सश ी् मय ाक कत ना ओं के e ' Sअa हा ec योh ज tन ाcस मे e aस पप रिtव मि यंध तeि ् aरय ीsो य ं g नब a iएवन t िा क प o eास थं स rक t े वं क िग ्षी के aत। प्् tर र थe य क े ब R स ाे ज aकव ा् bि रट ोरक a, ंा tस क क ो कक ो ीे ब नाशक वन रेर ् कS केt So सfr कee t ाSक e र. औ उ ररग पूय कपी E ं धद ेs त Tकेe ि यa य े ाt T e ल sाउr य न े oक गेा o। o crf an e क सी ि उ रद् धिव 7 मर ा -प 0 gर e )आ n ध eा x aर tि त rf भ aा snवी व प S्ृ रद म a् ाणध - aि पत t्क रे अ क यान ा .ु र eू नप ि eसS ्ल e ी F कच eना न ह ि wए क! ा a gP ee sw te are t दप ्वथ ार ा न किक ि् यर ाय etree या. ज जा ाय ते ागा हैं a s) e य eद ि उ सक कस े.ी , प ंए थव Mव tिक n्रे त का ्रa िr यe कल ाक योि ंस ी स ेस sमय o rसि yवि ल क े स सर् ंद कक ला न उ मेल ् aलंघ eन !क िय था ा जाता है mane eh जाता हैं तो पथ Rae sores Peer किया जा सकता है और आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।'उत्तर प्रदेश असाधारण गज, 2 फरवरी, 2078 (6) जरा ou Raa प्रमाण सत्र ारक अधिनियम का तक्योन ward गे Preah था स्कीम मैं विनिरदिष्ट किसी भी निबंधन और शर्त को sor करता Bom यथास्थिति ुल्यपरेशन, कप अथवा ge रचना के माध्यम से पथ विक्रय प्रमाण-पत्र ur छिया हैं या जो खुले में ऐसी वस्तुओं को बैथ रहा हो, जो मानदण्डों का उल्लंघन है. या नगर फ्थ fle समिति या मुख्य कार्ययालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी rer प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जाच और अनुससाधन की अवधि के दौरान उस समय तक जितना वहं उचित समझे, पथ विक्रय प्रनाण,पत्र निलंबित कर सकेगा अथवा sa में उसको कारण बताओं नोटिस जारी करने और सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात फ्थ विक्रय प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकेगा। 8-47) प्रत्येक फ्थ विक्रेता को; पथ, विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखिता निबधनों और शर्तों के अनुसार पथ विक्रय Rear सम्बधी कारबार करने का अधिकार होगा। (2) प्रत्येक oer Rabo, जिसके पास oer विक्रय प्रमाण-पत्र हो, अपने निर्धारत की स्थिति में अपने फ्थ विक्रय क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए विक्रय समिति के परामर्श से औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित यथास्थिति नये स्थल था कषत्र के लिए हरूदार होगा। 3) जहां कोई st विक्रेता समयांश के आधार पर स्थान थेसता है, यहां उसे प्रतिदिन segs समयांश अवधि की समास्ति पर अपनी वस्तुएं और सामग्री हटानी होंगी। (4) प्रत्येक पथ विक्रेता, पथ विक्रथ ata में नागरिक सुविधाएं और लोक सम्पत्तियों को अच्छी स्थिति में अनुरक्षित रखेगा और ot ares या Fe नहीं करेंगा, अथवा न. अतिग्रस्त था Reve करने देंगा। ©) प्रत्येक स्थिर फ्थ विक्रेता को, प्य विक्रय पक्ष में जहा समुधित रूप से उपलब्ध हों; 2 मीटर x 2 मीटर से अनधिक क्षेत्र इस रीति से उपलब्ध कराया जा सकेगा कि casa और पैदल यातायात मैं बाधा उत्पन्न न हों और gare और आवासों तक की पहुंच बन्द न हों। 6) वैदल सेतुओं,. उपरिगागी सेतुंओं और फुलाईओवर के ऊपर पथ विक्रय क्रियाकलाप fan कर नहीं किया लायेगा। 0) कोई पथ विक्रेता जनता अथवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई चाधयंत्र या समीत बज़ाकर कोई शोर उत्पन्न नहीं करेगा। (6) प्रत्येक owt विक्रेता, अपने फ्थ विक्रय स्थलों की सफाई के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकस्थ के सफाई कर्मचारियों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कोई कर्म करने के लिए जौदोगिक विकास प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी वर्ग को भी पूर्ण सहयोग दैगा। (6) प्रत्येक फ्थ विक्रेता को अपना परिवेश शुद्ध एवं स्वच्छ रखना होगा। (ia) ss विक्रय शेत्र या स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जायेगा। (00) किली पथ Rag ae प्रतिबंधित वस्तुओं का चिक्रेय lr प्रलिबन्दित होगा। ऐसा कई aaa सेवा या कार्य or विक्रय परिश्रम अनुमन्य नहीं होगा। ७ (७-0 पथ विक्रेता wer विक्रय प्रमाण-पत्र धारित करता हो, औद्योगिक विकास पथ Baa का प्राधिकरण ser किया जा सकेगा चदि- सर्व fo) किसी लोक प्रयोजन के लिए वर्ड या उसका आशिक भाग या स्थान पथ बिक्रव रहित aera wher किया जाता है, (5) नागरिक सुविधाओं था अन्य अवस्थापना के seen के लिए निर्माण और विकास का कार्य किया जाता हैं, मो ere और परिवहन में बाधा, अवशेष और RSH उत्पन्न हो; व) कानून और व्यवस्था बनाये सखने की स्थिति ae होती है, (ड) er Fa परिक्षे्र मे पथ Rabe की संख्या धारण, क्षमता से अधिक a (६) गातायात और ese का दबाद और at पर Aer: हो, ) कोई अन्य कारण हो जो नगर पथ विक्रय समिति की दृष्टि में उचित हो। (2 जान की उपलब्धता, परिवहन, यातायात सयरण और ज़नसंख्या-घनत्य वी उपलब्धता को दृष्टिगल रखती ge पुनरस्थापन किया जायेगा। ऑद्योगिक विकास. राधिकरण, नगर पथ चिकने समिति की स्तुति पर उपरोक्त मानदण्ड और स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक मैं क्षेत्र की धारण क्षमता Se करेंगी।उत्तर प्रदेश असाधारण गजजट: 2 फरवरी, 2008 ए कल रा ser और se लिया aint के कल्प का कपल हमार रत का Gere रखते. हुए की जायेगी - ( a) स्थान, जिसके लिए पथ विक्रय worsद tी जारी किया गया हो, की 'अस्यावश्यक लोक प्रयोजन: के लिए अत्याधिक रूप से अपेक्षित हो; (a) फ्थ Ret का इस प्रकार किया जायेगा कि वह कम से कम ach She arom १) जहां तक सम्भव हो, पथ दिक्रेता ey विनष्ट न की जाय; घर पट विक्रेता: को” बिना. चित: विधि प्रक्रिया gS नहीं किया जावेगा, fe) किसी रथ Sabor पुनर्थापन के लिए उसे 8 में तीन दिवस की नोटिस (द वी ) ज काब िे सग ीी, ऐसे पथ विक्रेता: जो नोटिस में उल्लेखिंत समय के अंतर्गत स्थान को रिका et में विफले रहता है. को बलपूर्वक उस aw से grease जायेगा जैसा कि मुख्य कार्ययालक अधिकारी था मुख्य: crime अधिकारी, दारा YR zकि oसी ) अ न ऑ्य द ्अ ोध गि िक का र वी िद क्व ाार सा s fe iet se . क ि gय rा e ज का िय स) ी ae Re को Ae किया ला सकता है, aft — (sre पथ विक्रय crea wf की चार १6 के अधीन रद किया. जा पुका हो, (व) उसके पास re फ्थ विक्रम Sas नं हो, fo) यह बिना पथ विक्रय प्रमाभ-य्र के oe Raw ew क्रियाकलाप करता , हुआ, (क व)र त वी ह ह अुई ध िप ना िया य मज ़ औाय रे/ प Tा aदी t eजा य eे: ad दी Premed के उपबंधों का उल्लंघन किया ह fी e)/ क औी द ्ह यो ो; गिक विकास tare को उसके ere इस निमित्त segs कौई अधिकारी उचित और aro FS) 2) किसी oe विक्रेता को प्रफा-6 मैं एक का कीं AES A जाते के परचात ही बेबखल क ७ि )या aज fा tय े पगा थ। foe उपनियन @) के अधीन he ws करने मे विफल रहता हैं और ery रिक्त नहीं करता है. तो statis Ree Seer या उसके द्वारा Steger कोई अधिकारी उसे भौतिक रूप Bais, Sey कि उचित समझा जावे, बेदजल कर दैगा। 2-0) यदि कोई पथ विक्रेता स्थान रिक्त किडे जाने जी RR का अनुपालन AB करता है नो एक माह की समा के पश्चात. औद्योगिक कस ers उस, पथ विक्रेता के वस्तुओं को (2 )a वr स्तg ुओs ं कम ोी . अक चर ि गस ुहक ीत ती औह रैं वापस लिये जाने जमे यही अधिनियम की sr ९० के उदबधों f o)क े फअ ्थध ी वन िक ्क री ें त ा ज अा पये नग ीी । वस्तुओं कीं वापस Se seh मुख्य कार्ययालक अधिकारी था मुख्य aioe अधिकारी ere eee कई अन्य अधिकारी को एक आवेदन-पत् eर y प ्र eस्त gुत eक tर स वक स्त ता ुओ ंह ै क। ो आपस लिये. जाते के खुल्क कर Sere नगर पंथ fora समिति या उसके gro इस निमितत प्राथिक्त औद्योगिक विकार ्रिकरन के किसी अधिकारी द्वारा किया ( 6)ज ाय से थग ाा स। ्थिति yer wus अधिकारी को Ge Seem अधिकारी ae sage aN ara अधिकारी, उपनियम (श), के अधीन Pam शुल्क & pry और पथ दिकता ज aिस aकी मव े स् स्त थु ि तS कi िसr ीe : n a rsक ी स्ग थय ानी पहो रं स पे; थ ए विक क् रयs Be ae e क कि ्र िड के कलd ्यe र e नह ींक ि कय रे े गाग ,य े प्स र् ाथ या न क रय ना े के पश्चात वस्तुओं को a a सकता है हवा Daw 7 एकउत्तर प्रदेश असाधारण ae, 2 फरवरी, 208 u दर या wider पथ Pao, जिसे पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जाते किया. गया को, को aon जमे नगर पथ विक्रय समिति द्वारा nee औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा रिंग जाना विधिवत हस्ताकषरित परिचय-पतर प्रपत्र में जारी किया जायेगा। 2) परिचय-पत्र पथ विक्रेता की जेब में रखा ज्ययेगा और नगर फ्थ विक्रय समित्ति या. औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्राचिकृत किसी अधिकारी द्वारा माग किये जाने पर दिखाया जायेगा। 5-0) aes विकास प्राधिकरण बारा पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय tes we a थी. खपलब्धता के अध्यधीन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की ज़ा सकती है — कट (क) ठोस are निस्तारण की सुविधा; EE सार्वजनिक प्रसाघनों की सुविधा: (ग) पेयजल की सुविधा; पद) प्रकाश व्यवस्था की en, ढ) कोई अन्य सुक्धि जो सम्बधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण are आवश्यक समझी जाये। 2) (क) किसी पंथ ey को ea सहायता प्रदान किया जा सकता के जिससे कि उसे wren के संघालन में समर्थ बनायों जा सके, स्वयं सहायता समूह निजी अंशदान, वित्तीय सस्थाओं से ऋण और विभिन्‍न योजनाओं से se आदि के द्वार स्वय सहायता समूहों का गठन किया जा सकता हैं। एक निधि स्थापित की जा सकती है. और स्वय सहायता समूह के सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, (a) फ्थ विक्रेताओं, जिन्हें फ्य विक्रय प्रभाण:पत्र जारी किया जा go हो, के लिए सामूहिक बीमां योजना प्रारंभ कीं जा सकती है (ग) पथ विक्रेतजं कीं सामाजिक परास्थिति के उन्नयन के लिए और सामाजिक er की कल्याणकारी योजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों, पथ aN के “pat ote संघों तथा अन्य कल्याणकारी समठनों कीं सहायता ली जा सकती है। 4-0 कोई व्यक्ति जो नगर पथ विक्रय समिति के विनिश्वय से व्यथित हो, आदेश नगर कर किक ng हम के तीस दिन के मलर mde on ani अधिकारी या gor enter अधिकारी द्वार प्रधिकृत कोई अन्य अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है। pated 2) stra दाखिल किये जाने के समय नगर फ्थ Rapa समिति के आदेश की प्रति और अन्य सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज उसके साथ aT किये जायेंगे। 6) अपीलार्था अपने कागज पत्र यथास्थिति मुख्य कार्ययालक अधिकारी या मुख्य andes अधिकारी grr पराधिकुत कोई अन्य अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा और उसकी aretha करेगा। (a) सुनवाई Sin दिनाक नियत किया जायेगा और अपीलाधी और साथ हीं साथ नगर पथ as समिति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए समन भेजा | रन) शिकांयां के निवारण या Rove) के समाधान के लिए पथ विक्रेता द्वारा. Reba की लिखित रूप में प्रस्तुत किये गये आयेदन-पतरं पर विचार करने के sete कार्ययालक Mee we समिति या औद्योगिक विकार प्राधिकरण द्वारा गठित समिति, जिसमें आद्योगिक frome BESS फ्राधिकरल के यथास्थिति मुख्य कार्ययालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी SRI Gan कल प्राधिकूंत कोई अन्य अधिकारी और ऑद्योगिक विकास प्राधिकरण को अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य: सदस्य के कप में होगे, को आवेदन: पं प्रसुत किया जायेगा। 2) शिकायत था विवाद जे xed में आवेदन-पत्र प्राण किये लाने पर समिति anf मुख्य कार्ययालक, अधिकारी या मुख्य कार्ययालक अधिकारी द्वार aa कोई अधिकार से प्रकरण पर rey और ि्यणियाँ एकत्र करेगी और आवेदन-पत्र की sR से एक माह के भीतर उस विवाद के निस्तारण के लिए. कदम जठायेगी। इस राम्बंध मे उठाये गये कदमों की संसूचना आवेदक को आवेदन-पत्र प्राफ्ति के दिनाक से पैतालीस दिन a art 6) कोई व्यक्ति ah सपसियम 0) में गित समिति क॑ दिनिश्वय से व्यधित हो, उपनियन (2) के अधीन विषयक रिवरण की संसूचना ue से तीर दिवसों के भीतर औधोगिंक विकास प्राधिकरण को अपील प्रस्तुत ऊर सकता है। ६4) जीदयोगिक विकास प्राधिकरण antl को समन जाएँ करेगी और उसे एक माह के अन्दर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सगले एक माह मैं अपील का निस्तारण सकती है tt छत 200)= a मे निज फरवरी, 208 =e Fee Premed और wor SCH मे PR ara) का अनुभदण ee e (et o) e नग र फ्थ ज वा िय के ्ग रा य- - स. मिति इस नियमावली में उल्लिखित नीतियों और उपबंध के क्रियान्वयन का Typ करने कं लिएकडत्तरदायी होगी. ex) are er विक्रय समिति अथवा इस निमित्त उसके -हारो sa कोई अधिकारी प्रत्येक स्थिर या चल या साप्ताहिक बाजार के पथ विक्रेता के सबध में ऐसे pera सूचना की पंजिका अनुरक्षित रखेगा जिसमें ऐसे फ्थ विक्रेता का नाम, उसे आवंटित स्थान, उसके द्वारा किये जा रहे कारंबार या फ्थ विक्रस-कार्य की प्रकृति, पथ Fवि aक् gरय शक ुी ल् कश ,् रे पणी ं, जअ ीप की रल ण शक ुा ल् कव , िव शर ाण स्, त ि,श ि eकाय yतो eं क शा ु लन ्ि कव ा eरण e, nवि व पा ्द रभो ां र क रा ो कस कम ़ा ध बा हन ी,, औप रथ cet विरताओं से सुसंगत अन्य विवरण ree हैं (१) aera: विकास प्राधिकरण नगर फ्थ विक्रव समिति की कार्यप्रगाली और क्रियाकलापों का निरन्तर ae करेगी; eo) नगर फ्थ विक्रय समिति का वार्षिक प्रतिवेदन, जिसमें निम्नलिखित विवरण cee होगा, यथासम्भव शीघ़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सम्मुख रखा जायेगा, सी तत्पस्वात ऐसी कार्यवाही करेगी जैसा वह उचित समझे. (en) Prat (स्थिर, चल और सापाहिक बाजारों) जिन्हें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो. की संख्या: (दो) सग्रहीत राजस्व Geared), (तीन). किये गये उन्नयन सम्बन्धी और अन्य STA, (वार) प्रात और निस्तारित अपीलों की संख्या (oe) निस्तारित शिकायतों और निपटाये mt विवादों की सब्या (@) उपगत a, 4 fora) फ्थ Pabst के कल्याण और उनकी समुन्नति के लिए. wart गये कदम, ore). कार्य a (यदि कई हो) (नौ). विषवगत कोई अन्य उपलब्धि fo) नगर फ्थ विक्रय समिति वार्षिक प्रतिवेदन को औद्योगिक विकास प्राधिकरण 'क अभय के परवात प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, विभाग, उ प0 शासन a ८: प्रसकुत करेगी। sa aat n " iaप )् र sम hु eख dस sचि व, व िकऔ ाद स्य ो sगि rक व eिका स स, ् की0 म 80 r शा eसन r — Pee, ei, सामान्य Fee satya और अनुभंवण करेगा; 2) क्षेत्र स्तर पर स्वीम के क्रियान्वयन का सामविक निरीक्षण करायेगां fp) स्कीम के क्रियान्वयन के निष्पादन की समीक्षा करेगा: (a) स्वीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए. औद्योगिक: विकास प्राधिकरण: को आवश्यक निदेश / द (िशा o न bिर् eदेश n जा र वी ि काक सर ेगा, प्राधिकरण द्वार प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन की संवीक्षा करेगा और स्कीम के सफले क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी करेगा; (हो स्कीम के क्रियात्ववन का रावती eure wert (7) स्कीम के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य और ee सरकार के साथ er रख हे ीगा औद्योगिक विकास. प्राधिकरण द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन... की अवधि में उत्पतत ary क॑ सबंध मैं Fate किये गये प्रकरणों में अस्तिम प्राधिकारी के रूप मैं काय करे 6) सज्य सरकार द्वारा सौंप गये प्रतिनिधानित किसी अन्य ae का निस्तारण करेगा। as et Dna एफ8उत्तर प्रदेश असाधारण गज, 2 फरवरी, 3008 Saar सार पर पथ Raa से ea समस्त मामला के समय के व रक्त प्रमुख सचिव, ऑद्योगिक विभाग, go go. शासन या उसके द्वारा इस निमित्त aap अधिकारी राज्य नोडल अधिकारी होगा। 29s पथ arm समिति की अधिकारिता के अधीन शक्षिय sont ‘ern किया का प्रयोग करने मं ys of, और अन्य मामलों के सम्ब्ध में उठने वाले विवाद या प्रश्न की स्थिति में, विवाद या प्रश्न steite फिमसन प्रमुख सचिव, औद्योगिक विभाग, उ0 प्र शासन को निर्दिष्ट किये जायेगे; जिसका विनिश्वय के Bee और अन्तिम होगा। set afte fer जाना 30-0) पथ विक्रेता जो इस नियमावली या उसके अधीन बनाई 'गई स्कीम के ween का कमर ‘wees का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए gees करेगा, को प्रत्येक अपराध के लिये ऑद्योगिक Rare प्राधिकरण द्वार यथा अल्मारित एक हजार पींव सौ रुपये से अन्यून और थी हजार रुपये से अनधिक कै अर्थदण्ड से दण्डित किया ला सकता हैं| (2) उपनियम (i) में अनार्विष्ट किसी बात के होते हुए भी. इस नियमावली के अधीन peat किसी अपराध का शमन, प्रशमन शुल्क के रूप में दो हजार रुपये की धनराशि वसूली किये जाने पर मुख्य कार्यगालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी हारा bape कोई अन्य अधिकारी are किया जा सकता है| » ret से. आलौक सिन्हा, प्रमुख सचिव।

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