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Date: 2025-05-30 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 में संशोधन के सम्‍बन्‍ध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, दी गई नीति पाठ का सारांश यहां दिया गया है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना है। यह उत्तर प्रदेश रक्षा और एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 में कुछ संशोधन करने के लिए है। विशेष रूप से, यह नीति की प्रभावी अवधि को बदलने के लिए है, इसे अधिसूचना की तारीख से 23.01.2025 तक लागू करने के लिए संशोधित करता है। अधिसूचना 30 मई, 2025 को जारी की गई है। **मुख्य बातें/मुख्य सामग्री:** * **नीति संशोधन:** * उत्तर प्रदेश रक्षा और एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 में उल्लिखित नीति की प्रभावी अवधि में संशोधन किया गया है। * मूलतः, नीति अधिसूचना की तिथि से 5 साल के लिए प्रभावी थी। * संशोधित नीति अधिसूचना की तिथि से 23 जनवरी, 2025 तक प्रभावी होगी। * **पूर्व अधिसूचनाएं:** * यह अधिसूचना 16.07.2018 से कई पूर्व अधिसूचनाओं के क्रम में जारी की गई है, जिसमें 05.12.2019, 11.01.2021, 17.10.2022, और 15.06.2023 को जारी की गई अधिसूचनाएं शामिल हैं, जिनमें आवश्यक संशोधन शामिल हैं। * **कोई अन्य परिवर्तन नहीं:** * नीति-2018 के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। **प्रभाव विश्लेषण:** * **हितधारक:** अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है। * **हितधारक:** समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है। * **हितधारक:** स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है। * **हितधारक:** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है। * **हितधारक:** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी० * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है। * **हितधारक:** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीसीडा/सीडा/गीडा/यीडा * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है। * **हितधारक:** समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है। * **हितधारक:** प्रबंध निदेशक, पिकप * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है। * **हितधारक:** समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है। * **हितधारक:** आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है। * **हितधारक:** निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है। * **हितधारक:** समस्त अनुभाग, औद्योगिक विकास विभाग * **प्रभाव:** उन्हें सूचित किया जाता है और इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी को नोट करें और यह सुनिश्चित करें कि संशोधित नीति को उनके कार्यों में लागू किया गया है।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित): उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति, जिसमें रक्षा और एयरोस्पेस इकाइयों को प्रोत्साहन देना और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना शामिल है; अधिसूचना में इस नीति में किए गए संशोधन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, जो अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार है। अनुच्छेद 162, भारत का संविधान: अनुच्छेद जो राज्यपाल को कार्यपालक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिसके तहत अधिसूचना जारी की गई है।
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उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-6 WeEAT:40/2025/ 33/77-6-2025-ta0Ht0-03/208 लखनऊ: दिनांक 30 AS, 2025 अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 के अन्तर्गत कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करते. हुए श्री राज्यपाल अधिसूचना. संख्या-2792/77-6-8-एल0सी0-03/8 दिनांक 6.07.208 fla तथा इसके क्रम A क्रमशः अधिसूचना AeaA-976/77-6-209- VoAOMO-03/208 दिनांक 05.(2.20:9, sede संख्या-02/202/426/77-6-2- VeAOMO-03/20I8e..H.-7 दिनांक 74.07.202, अधिसूचना संख्या-36/2022 /2090/77-6- 22-VaAOMT0-03/208, दिनांक 77-0-2022 तथा अधिसूचना AEAT-37/2023/22/77-6- 23-VA0HT0-03/8, दिनांक 75-06-2023 cant संशोधित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlfa-20i8 (यथासंशोधित) में निम्नवत संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- स्तम्भ-१ स्तम्भ-2 उत्तर प्रदेश रक्षा तथा विद्यमान प्रस्तर एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 208(यथासंशोधित) का मूल प्रस्तर प्रस्तर (2. (नीति की यह नीति, अधिसूचना की... | यह नीति, अधिसूचना की तिथि से प्रभावी अवधि) तिथि से प्रभावी हो जायेगी प्रभावी हो जायेगी तथा दिनांक तथा 05 वर्ष की अवधि हेतु 23.0.2025 तक लागू रहेगी। लागू रहेगी। 2- ... अधिसूचना AAM-2792/77-6-8-Ta0H0-03/8 दिनांक 6.07.208 निर्गत तथा इसके FA A _ क्रमशः अधिसूचना AA-976/77-6-209-Va0M0-03/208 दिनांक 05.2.20i9, अधिसूचना. AeaM-02/202/(26/77-6-2-Ta0a0-03/208 टी.सी.- दिनांक .07.202, अधिसूचना संख्या-36/2022/2090/77-6-22-एल0सी0 + -03/208, दिनांक (7-70-2022 एवं अधिसूचना संख्या- 37/2023/22/77-6-23-VaA0M0-03/8, I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |दिनांक 5-06-2023 cant संशोधित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन alfa-20i8 (यथासंशोधित) की शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेगें। आलोक कुमार प्रमुख सचिव। संख्या: 40/2025/33()/77-6-2025-vat0Ht0-03/20i8 तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- . अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन। समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन। स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।| मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीसीडा/सीडा/गीडा/यीडा | समस्त मण्डलायक्त, oO पुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0| प्रबंध निदेशक, पिकप। won 9 छा Fw Dn समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0| 0.आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। I4. free, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0, लखनऊ। I2.qAeA अनुभाग, औद्योगिक विकास विभाग 3.गार्ड फाइल। आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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