**Executive Summary:**
This document is a notification issued by the Uttar Pradesh government, amending the "Uttar Pradesh Defence and Aerospace Unit and Employment Promotion Policy-2018." The amendment aims to enhance the policy for investment promotion and development in the defence and aerospace sector within the state, effective August 17, 2022. The document provides detailed provisions for various aspects of the policy.
**Key Points / Main Content:**
* **Policy Scope and Objectives:**
* Aims to attract investment in defence and aerospace sectors, focusing on Defence Technology Parks along the Defence Corridor nodes (Kanpur, Jhansi, Aligarh, Chitrakoot, Agra, Lucknow, and other districts).
* Promotes the expansion and collaboration of Public Sector Defence Units (DPSUs).
* **Infrastructure and Facilities:**
* Emphasizes the establishment of testing and certification centers, including firing ranges for artillery and other military equipment.
* Encourages the development, manufacturing, and testing facilities for UAVs/drones.
* Supports the establishment of aerospace technology parks.
* Focuses on setting up aircraft and helicopter manufacturing and assembling units.
* **Manufacturing and Production:**
* Promotes the production of defense/military/aerospace vehicle components and related units.
* Encourages the manufacturing of equipment, weapons, and sensors for police modernization and low-intensity conflicts.
* Aims to establish manufacturing hubs for leather, textiles, footwear, and associated accessories for the defense and aerospace sector.
* Promotes engineering and IT/ITES (IT-enabled services) centers in specific cities (Agra, Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, Noida, and Aligarh).
* **Incentives and Support:**
* Aims to create the best possible defense and aerospace manufacturing destination in Uttar Pradesh.
* Encourages private industrial parks for the defense and aerospace sectors.
* Focuses on bridging the gap and connecting state-supporting units to meet the needs of the public sector defense units.
* Provides incentives and support for defense and aerospace units within the Defence Corridor.
* Promotes research and development and continuous technology upgrades.
* **MSME and Startup Support:**
* Establish Common Facility Centers (CFCs) to attract new MSMEs and enhance the competitiveness of existing ones.
* Provides support for the development of defense and aerospace units within the Defense Corridor, including license acquisition for new manufacturing units.
* Offers a post-end capital contribution of 7 to 10 % for new vendor/MSME units of up to INR 5 crore (calculated, excluding the cost of land).
* Offers a post-end capital contribution of 7 to 10% for new and pre-existing units with different investment periods, varying from 4 to 7 years.
* **Other Provisions:**
* Quality infrastructure in industrial nodes, and periphery boundary wall construction.
* Public sector units can utilize state land at a lease, for facilities.
**Impact Analysis:**
**Stakeholder: Uttar Pradesh Government:**
* **Impact:** Responsible for implementing and overseeing the amended policy to attract investments and promote the defense and aerospace sector in the state.
* **Action Required:** Ensure the policy is effectively implemented, monitor progress, and provide necessary support to investors and businesses.
**Stakeholder: Defence and Aerospace Industries (Existing and Potential Investors):**
* **Impact:** Can benefit from incentives, infrastructure development, and supportive policies for establishing and expanding operations in Uttar Pradesh.
* **Action Required:** Evaluate the policy and identify opportunities for investment and growth in Uttar Pradesh's defense and aerospace sector.
**Stakeholder: MSMEs and Startups in the Defence and Aerospace Sector:**
* **Impact:** Access to CFCs, incentives, and a supportive ecosystem to enhance their competitiveness and growth potential.
* **Action Required:** Explore opportunities for collaboration and participation in the state's defense and aerospace initiatives.
**Stakeholder: Public Sector Defence Units (DPSUs):**
* **Impact:** Opportunities for expansion, collaboration, and integration with the state's defense and aerospace ecosystem.
* **Action Required:** Evaluate opportunities for expansion and collaboration in Uttar Pradesh, aligning with the state's policy objectives.
**Stakeholder: Local Communities:**
* **Impact:** Potential employment generation and economic development due to increased investment and industrial activity in the defense and aerospace sector.
* **Action Required:** Acquire skills and training necessary for employment in the defence and aerospace sectors.
Key Entities Referenced
Uttar Pradesh Raksha Tatha Aerospace Ikai Evam Rojgar Protsahan Niti-2018 (Yathasanshodhit): Uttar Pradesh Defence and Aerospace Unit and Employment Promotion Policy-2018 (as amended), the primary policy document subject to amendments in this notification.
Defence Corridor: A geographic area of Uttar Pradesh, central to the policy for establishing defence industrial base.
Defence Public Sector Units (DPSUs): Public sector companies engaged in defence production, whose expansion or participation is encouraged by the policy.
MSME (Micro, Small and Medium Enterprises): Enterprises of particular size and investment that receive special focus and incentives under the policy.
Industrial Development Department (Uttar Pradesh): Likely responsible for oversight and implementation of the policy, as the issuing agency of the notification.
ह
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
WEAT:36/2022/2090/77-6-2022-Ta 0F0-03/8
लखनऊ: दिनांक (7 अगस्त, 2022
अधिसूचना
भारत का संविधान के अनुच्छेद (62 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग
करते. हुए श्री राज्यपाल अधिसूचना. AEA-2792/77-6-8-TH0H0-03/8 दिनांक
6.07.208 fla तथा इसके क्रम A क्रमशः अधिसूचना AeaA-976/77-6-209-
VoAOMO-03/208 दिनांक 05.42.20i9 तथा अधिसूचना संख्या-02/202/426/77-6-2-
एल0सी0-03/208टी.सी.-। दिनांक (7.07.2027 cant संशोधित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा
एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन afa-20i8 (यथासंशोधित) में निम्नवत संशोधन
करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
स्तम्भ- स्तम्भ-2
उत्तर प्रदेश रक्षा विद्यमान प्रस्तर एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
तथा एयरोस्पेस
इकाई एवं रोजगार
प्रोत्साहन... नीति-
208(यथासंशोधित
का मूल प्रस्तर)
प्रस्तर 2.5 (उत्तर उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं |. उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं एवं
प्रदेश में उपलब्ध | एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के | अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ
अवसर) साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा |इस नीति का आशय रक्षा तथा
एयरोस्पेस के निम्नलिखित क्षेत्रों Al एयरोस्पेस के निम्नलिखित क्षेत्रों में
निवेश आकर्षित करना है:- निवेश आकर्षित करना है:-
|. ठिफेन्स रक्षा तकनीकी पार्क, जो | 7. ठिफेन्स रक्षा तकनीकी पार्क, जो
रक्षा गलियारा नोड यथा कानपुर, |. रक्षा गलियारा नोड यथा कानपुर,
झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा |. झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा
तथा लखनऊ आदि व उनका |. तथा लखनऊ आदि व उनका अन्य
अन्य जनपदों मैं विस्तार। जनपदों में विस्तार।
2. रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की | 2. रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की
इकाइयों (Defence PSUs) का |. इकाइयों (Defence PSUs) का
विस्तारीकरण अथवा सहभागिता। विस्तारीकरण अथवा सहभागिता।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2
3. डिफेन्स कॉरिडोर als जैसे 3. Shea ISR als a
कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट,
चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ व आगरा तथा. लखनऊ A अन्य
अन्य जनपदों A इसके विस्तार जनपदों A इसके विस्तार की
की संभावना के साथ एयरोस्पेस संभावना. के. साथ. एयरोस्पेस
टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना। टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना।
4. परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्रों की 4. परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्रों की
स्थापना, जिसमें तोपखाने के स्थापना, जिसमें तोपखाने के लिए
लिए फॉयरिंग tat व अन्य सैन्य फॉयरिंग रेंज व अन्य सैन्य
MeSH हेतु फॉयरिंग रैंज शस्त्र/उपस्कर हेतु फॉयरिंग रैंज को
को समाहित करते हुये परीक्षण समाहित करते हुये परीक्षण व
व प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना व
व विकास। विकास।
5. (/१//ड्रोन के प्रारूपों का विकास 5. UAV/stt के प्रारूपों का विकास
विनिर्माण व परीक्षण सुविधायें। विनिर्माण व परीक्षण सुविधायें।
6. हवाई जहाज, हेलीकॉफ्टर का 6. हवाई जहाज, हेलीकॉफ्टर का
विनिर्माण अथवा उनके संयोजन विनिर्माण अथवा उनके संयोजन
(Assembling) व. रख-रखाव की (Assembling) व. axa की
सुविधायें। सुविधायें।
7. रक्षा/सैन्य/एयरोस्पेस संबंधी 7. रक्षा/सैन्य/एयरोस्पेस संबंधी यांत्रिक
यांत्रिक वाहनों उनके कलपुर्जों का वाहनों sab FS का
संयुक्तीकरण और आनुषांगिक संयुक्तीकरण sik आनुषांगिक
इकाईयों की स्थापना। इकाईयों की स्थापना।
8. पुलिस के आधुनिकीकरण व लघु 8. पुलिस के आधुनिकीकरण व लघु
तीव्रता के Fast में उपयोग आने तीव्रता के Fast में उपयोग आने
वाले उपकरण हथियार व संस्पर्शी वाले उपकरण हथियार व संस्पर्शी
(sensor) उपस्कर आदि का (sensor) उपस्कर आदि का
निर्माण। निर्माण।
9. इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी 9. इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी
सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी A संबंधित
सेवाएं (IT/ITeS) केन्द्र-आगरा, सेवाएं = (IT/TeS) केन्द्र-आगरा,
गौतमबुदूध नगर, गाजियाबाद, गौतमबुदूध नगर, गाजियाबाद,
नोएडा आदि में। नोएडा आदि में।
0.इंजीनियरिंग केन्द्र- अलीगढ़ में 0.इंजीनियरिंग केन्द्र- अलीगढ़ में
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3
धातु परिशुदूधता कार्य (Metal धातु परिशुदूधता ae (Metal
precision work), आगरा में precision work), आगरा में
Gels खाना (Foundry) इत्यादि। Gels खाना (Foundry) इत्यादि।
4.2aT एवं एयरोस्पेस परिक्षेत्र के 4.2%a7 एवं एयरोस्पेस परिक्षेत्र के
लिए चमड़ों, वस्त्र, जूतों व अन्य लिए चमड़ों, वस्त्र, जूतों व अन्य
तकनीकी आनुषांगिक उपकरणों तकनीकी आनुषांगिक उपकरणों के
के विनिर्माण केन्द्र | विनिर्माण chee |
|2.शस्त्र, शस्त्र Well, गोला बारूद (2.2re5, शस्त्र Well, गोला बारूद
व. विध्वंसक व. आनुषांगिक व. विध्वंसक व. आनुषांगिक
अवयवों के विनिर्माण का केन्द्र अवयवों के विनिर्माण का केन्द्र
3.रक्षा q एयरोस्पेस सम्बन्धी 3.%a7 व. एयरोस्पेस सम्बन्धी
विशिष्ट खाद्य. पदार्थ के विशिष्ट . खाद्य. पदार्थ के
विनिर्माण व उनके पैकेजिंग केन्द्र विनिर्माण व उनके पैकेजिंग केन्द्र
की स्थापना की स्थापना
नया. उप WeeN-4- रक्षा व
एयरोस्पेस सम्बन्धित उपकरणों के
लिए विशिष्ट पैकेजिंग उद्योग की
स्थापना।
WEdXt-3. (नीति . उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा 7.300 प्रदेश को रक्षा तथा
के उद्देश्य) एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु
सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में
स्थापित करना। स्थापित करना।
. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण 2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण
क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक
पार्कों को प्रोत्साहन। पार्कों को प्रोत्साहन।
. बाजार के अंतर को कम करने 3. बाजार के अंतर को कम करने
तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र
क्षेत्र की. इकाइयों af की इकाइयों की आवश्यकताओं
आवश्यकताओं को पूर्ण करने को पूर्ण करने हेतु राज्य में
हेतु राज्य में सहायक इकाइयों सहायक इकाइयों wal उनसे
को उनसे जोड़ना। जोड़ना।
.. एक्सप्रेसवे व समर्पित 4. एक्सप्रेसवे व समर्पित
रक्षा/एयरोस्पेस गलियारों के रक्षा/एयरोस्पेस. गलियारों के
संरेखित क्षेत्र मैं फलने-फूलने संरेखित क्षेत्र में फलने-फूलने वाले
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4
वाले. औद्योगिक समूहों की औद्योगिक समूहों की स्थापना व
स्थापना व उन्हे सहूलियत देना। उन्हे सहूलियत देना।
5. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख . रक्षा क्षेत्र. A निर्यातोन्मुख
विनिर्माण आधार का विकास। विनिर्माण आधार का विकास।
6. एंकर रक्षा तथा. एयरोस्पेस Vat रक्षा am एयरोस्पेस
विनिर्माण... परियोजनाओं के विनिर्माण परियोजनाओं के साथ
साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा
रक्षा इकाइयों... (DPSUs)/ इकाइयों (DPSUs) को राज्य में
ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (078) आकर्षित करना।
को राज्य में आकर्षित करना।
7. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण . रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण
at में आनुषांगिक/सहायक at में . आनुषांगिक/सहायक
उद्योग को प्रोत्साहन तथा उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों लघु vd मध्यम उद्यमों का
का विकास।| विकास |
8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में . रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में
अनुसंधान एवं. विकास को अनुसंधान. एवं. विकास को
प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रोत्साहित करना तथा निरंतर
प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित
करना। करना।
9. रक्षा व एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में . रक्षा व एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में
अत्याधुनिक. अनुसंधान व अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास
विकास... को. प्रोत्साहन व को. प्रोत्साहन व. तकनीकि
तकनीकि उन्नयन सुनिश्चित उन्नयन सुनिश्चित करने के
करने के उद्देश्य से आई.टी. उद्देश्य से आई.टी. कानपुर व
कानपुर व बी0एच0यू0 वाराणसी बी0एच0यू0 वाराणसी F अन्य
व अन्य स्थानों पर तकनीकी स्थानों पर तकनीकी सुगमता
सुगमता केन्द्र Al स्थापना केन्द्र की स्थापना करना जिनका
करना जिनका उददेश्य उत्तर उद्देश्य. उत्तर. प्रदेश. में
प्रदेश में एम0 एस0एम0ई0 क्षेत्र एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र व
व॒रक्षा/एयरोस्पेस उद्योग को रक्षा/एयरोस्पेस उद्योग को
सहायता उपलब्ध कराना होगा। सहायता उपलब्ध कराना होगा।
0.vaT व एयरोस्पेस व सामरिक |0.रक्षा व एयरोस्पेस व सामरिक
ज्ञान क्षेत्र A कौशल विकास को ज्ञान क्षेत्र में कौशल विकास को
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
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विकसित करना तथा समर्थन के विकसित करना तथा समर्थन के
साथ-साथ प्रोत्साहित करना साथ-साथ प्रोत्साहित करना
4.8Ra में नवीन प्रोदूभूत आभार/ 4.8Ra में नवीन प्रोदूभूत आभार/
कर्तव्य (offset obligations) कर्तव्य (offset obligations) हेतु
हेतु नामित कम्पनियों/संस्थानों नामित कम्पनियों/संस्थानों th
के सकल निवेश के. सार्थक सकल निवेश के सार्थक हिस्से के
हिस्से के व्यापार को प्रदेश में व्यापार को प्रदेश में आकर्षित
आकर्षित करना।
करना।
I2.%8T एवं एयरोस्पेस विनिर्माण I2.%8T Ud एयरोस्पेस विनिर्माण
Wate हेतु Bas मार्ग पार्क/समूह हेतु Bas मार्ग
सुविधा/सड़करिल यातायात को सुविधा/सड़क/*रेल यातायात को
समृदूध करने की सुविधा प्रदान समृदूध करने की सुविधा प्रदान
किया जाना। किया जाना।
3.प्रदेश में कार्यरत एम.एस.एम.ई. 3.प्रदेश में कार्यरत एम.एस.एम.ई.
इकाईयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के इकाईयों में प्रतिस्पर्धी बढ़ाने के
उद्देश्य से तथा प्रदेश में नई उद्देश्य से तथा प्रदेश में नई
एम.एस.एम.ई. इकाईयों a एम.एस.एम.ई. sansa a
आकर्षित करने के उद्देश्य से आकर्षित करने के उददेश्य a
Common Facility Centers Common Facility Centers
(CFCs) स्थापना Al जायेगी (CFCs) स्थापना की जायेगी जो
a सार्वभौम सुविधाओं तथा सार्वभौम सुविधाओं तथा उत्पादक,
उत्पादक, ठिजाईन, ज्ञान क्षेत्र डिजाईन, ज्ञान क्षेत्र का अन्वेषण
का... अन्वेषण.. प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग, समेकित विनिर्माण
समेकित विनिर्माण अन्वेषण व अन्वेषण gq विकास केन्द्र व
विकास केन्द्र व प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को
की स्थापना को सहूलियत प्रदान सहूलियत प्रदान करे, साथ ही
करे, साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, परीक्षण व
परीक्षण व प्रमाणन की सुविधा प्रमाणन की सुविधा
एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को उपलब्ध
उपलब्ध कराना।| कराना।
नया उप Weat-74
ver A डिफेंस कॉरिडोर के
अन्तर्गत रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाइयों
को प्रोत्साहन एवं सहयोग देने के
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |लिये राज्य, भारत सरकार की डिफेंस
टेस्टिंग आधारभूत संरचना योजना में
प्रतिभाग करेगा। इसके लिये योजना
के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक
भूमि डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के
asa में दी जायेगी तथा इसकी
स्थापना के लिये योजनानुसार वित्तीय
सहायता भी प्रदान की जायेगी।
प्रस्तर-3.3 3.3 परिभाषाएं
(परिभाषाएं) का उप . रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः
प्रस्तर-2 यह निर्धारित करने के लिए कि
कोई उत्पाद/तकनीक रक्षा
तथा/अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी
में है, भारत सरकार की किसी
भी नीति, योजना अथवा किसी
अन्य संबंधित प्रलेखों में
सम्मिलित प्राविधानों
में
3.3 परिभाषाएं
. रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः
यह निर्धारित करने के लिए कि
कोई .... उत्पाद/तकनीक रक्षा
तथा/अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी
में है, भारत सरकार की किसी
भी नीति, योजना अथवा किसी
अन्य. संबंधित. प्रलेखों में
/ सम्मिलित प्राविधानों/परिभाषाओं
परिभाषाओं अथवा विदेशों A अथवा... विदेशों मैं अधिकृत
अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को समकक्ष प्राविधानों को संदर्भित
संदर्भित किया जाएगा। किया जाएगा।
रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में
सामग्री, उपकरण/उपस्कर सामग्री, उपकरण/उपस्कर विनियोजन
विनियोजन इकाई उप-संयोजक व इकाई उप-संयोजक व. उपस्कर
उपस्कर समाहित होंगे। समाहित होंगे। रक्षा/एयरोस्पेस इकाई
उत्पादों में इन उत्पादों के परिवहन
हेतु विशिष्ट लॉजिस्टिक्स वाहनों/
aaa oat भी सम्मिलित माना
जाएगा।
2. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां - 2. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां -
रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की
मूल्य श्रृंखला (Value Chain) A मूल्य श्रृंखला (Value Chain) मैं
उपर्युक्त परिभाषित रक्षा तथा उपर्युक्त परिभाषित रक्षा तथा
एयरोस्पेस उत्पादों का. विनिर्माण एयरोस्पेस उत्पादों का. विनिर्माण
करने वाले समस्त आपूर्तिकर्ताओं करने वाले समस्त आपूर्तिकर्ताओं को
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |को इस नीति के अन्तर्गत रक्षा तथा इस नीति के अन्तर्गत रक्षा तथा
एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस
नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा
तथा एयरोस्पेस इकाईयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां, एंकर रक्षा
तथा एयरोस्पेस इकाइंया, वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइंया, वेण्डर रक्षा
तथा WR इकाइयां तथा सूक्ष्म, तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म,
लघु एवं मध्यम उद्यम उद्यम लघु Ud मध्यम उद्यम उद्यम
(एम.एस.एम.ई) इकाईयां इस नीति (एम.एस.एम.ई) इकाईयां इस नीति के
के अधीन रक्षा तथा एयरोस्पेस अधीन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों
इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी।
पात्र होंगी। किसी... भी. इकाई में
किसी. भी. इकाई में निम्नलिखित A A न्यूनतम एक
निम्नलिखित में से न्यूनतम एक मापदण्ड पूरा किया जाना अनिवार्य
मापदण्ड पूरा किया जाना अनिवार्य होगा-
होगा-
i, रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि i. रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि
पूर्व में परिभाषित किया गया है, पूर्व में परिभाषित किया गया है,
से. संबंधित . सामग्री/उपस्कर Q संबंधित. सामग्री/उपस्कर
आपूर्ति की गयी हो। आपूर्ति की गयी हो।
i, रक्षा/एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रथम ii, रक्षा/एयरोस्पेस क्षेत्र मैं प्रथम
बार कार्य. करने. वाली sea बार कार्य करने वाली Sea
स्टार्टअप... अथवा. एम0एस0 स्टार्टअप अथवा. एम0एस0
एम0ई0 इकाईयों को भी नीति एम0ई0 इकाईयों को भी नीति
के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य
कराए जाने पर निम्न शर्तों के कराए जाने पर निम्न शर्तों के
अन्तर्गत विचार किया जाएगाः- अन्तर्गत विचार किया जाएगाः-
(l) आवंटित भूमि का उपयोग () आवंटित भूमि का. उपयोग
कम्पनी CIR केवल “Wed कम्पनी द्वारा केवल “Usd
सरकार IRI अधिसूचित सरकार दूवारा अधिसूचित उत्तर
उत्तर प्रदेश रक्षा तथा प्रदेश रक्षा तथा. एयरोस्पेस
RRR sas एवं इकाई Ud रोजगार प्रोत्साहन
रोजगार. प्रोत्साहन नीति नीति (प्रथम संशोधन) 209' के
(प्रथम संशोधन) 20i9" के अन्दर परिभाषित रक्षा एवं
अन्दर परिभाषित रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र से. संबंधित
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |एयरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित सामग्री/उपस्कर | ai की
सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो अथवा प्रस्तावित हो
गयी हो अथवा प्रस्तावित हो जिसका साक्ष्य उपक्रम के शुरू
जिसका साक्ष्य उपक्रम के होने पर देना अनिवार्य होगा
शुरू होने पर देना अनिवार्य अन्यथा पट्टा निरस्त कर
होगा अन्यथा Geer निरस्त दिया जाएगा।
कर दिया जाएगा।
(2) यदि कोई ऐसी स्टार्टअप
(2) यदि कोई ऐसी स्टार्टअप
अथवा एम0एस0एम0ई नीति
अथवा एम0एस0एम0ई नीति
के अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भ
के अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भ
करने से पूर्व कोई अन्य लाभ
करने से पूर्व कोई अन्य
जैसे कि स्टाम्प इयूटी से Be,
लाभ जैसे कि terra इयूटी
प्राप्त करती हो al उसके
से छूट, प्राप्त करती हो तो
समतुल्य धनराशि की बेंक
उसके समतुल्य धनराशि की
गारण्टी दिए जाने के पश्चात
बैंक गारण्टी दिए जाने के
ही ऐसे लाभ प्रदान किए जाए
पश्चात ही ऐसे लाभ प्रदान
और ae werd इकाई
किए जाए और यदि प्रश्नगत
नीति में परिभाषित रक्षा एवं
इकाई नीति A परिभाषित
एयरोस्पेस क्षेत्र से. संबंधित
रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र से
सामग्री/उपस्कर की. आपूर्ति
संबंधित सामग्री/उपस्कर की
करने में विफल रहती है तो
आपूर्ति करने. में विफल
दिए गए लाभ को वापस करने
रहती है तो दिए गए लाभ
के लिए उसकी बैंक गारण्टी
को वापस करने के लिए
को राज्य सरकार के पक्ष मैं
उसकी बैंक गारण्टी को राज्य
जब्त कर लिया जाएगा।
सरकार के पक्ष में जब्त कर
लिया जाएगा।
रक्षा/एयरोस्पेस जैसा कि पूर्व रक्षा/एयरोस्पेस जैसा कि पूर्व
मैं परिभाषित किया जा चुका A परिभाषित किया जा चुका
है, मैं वित्तीय अनुदान अथवा है, में वित्तीय अनुदान अथवा
आपूर्ति आदेश प्राप्त किया आपूर्ति आदेश प्राप्त किया
गया हो। गया हो।
रक्षा मंत्रालय भारत सरकार iv. रक्षा मंत्रालय भारत सरकार
की प्रोदूभूत (offset) योजना की प्रोदूभूत (offset) योजना के
के अन्तर्गत किसी भी विदेशी अन्तर्गत किसी भी विदेशी मूल
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |9
मूल उपस्कर निर्माता से उपस्कर निर्माता से मेमोरेन्डम
मेमोरेन्डम... ऑफ अन्डर ऑफ अन्डर स्टैंडिंग हस्ताक्षरित
स्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया किया गया हो अथवा आपूर्ति
हो अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त आदेश प्राप्त किया हो।
किया हो।
iv. सेना, ... नौसेना, = वायुसेना/ ४. सेना, नौसेना, वायुसेना/
पैरामिलेट्री अधिष्ठान, डी.आर. पैरामिलेट्री अधिष्ठान, डी.आर.
डी.ओ.., .. डी.ओ.ए.. अथवा डी.ओ.. डी.ओ.ए. अथवा
डी.ओ.एस. के लिए संरचना डी.ओ.एस. के. लिए संरचना
अथवा विकास का कार्य किया अथवा विकास का कार्य किया
हो, हो,
v. भारतीय अथवा विदेशी मूल vi. भारतीय अथवा विदेशी मूल
उपस्कर निर्माता के. लिए उपस्कर निर्माता के. लिए
परीक्षण अथवा प्रूफिंग सामग्री परीक्षण अथवा प्रूफिंग सामग्री
उपकरण कल्पुर्जे अवयव/ उपकरण Het | अवयव/
संयोजन (Assembly) _ /उप- संयोजन (Assembly) /39-
संयोजन(500-#556000/ tatstet(Sub-Assembly)/
उपस्कर की. आपूर्ति किसी उपस्कर की. आपूर्ति किसी
भारतीय... fader .... रक्षा/ भारतीय ।विदेशी रक्षा/
एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि
ऊपर परिभाषित किया गया है, ऊपर परिभाषित किया गया है,
मैं आपूर्ति किया हो। A आपूर्ति किया हो।
नया उप प्रस्तर-४॥।
डिफेंस एवं एयरोस्पेस क्षेत्र की
ऐसी नई विनिर्माण इकाईयां जिन्होने
रक्षा विनिर्माण के लिए लाईसेन्स
प्राप्त कर लिया हो।
प्रस्तर-3.3 6. सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम 6. सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम
(परिभाषाएं) (एम.एस.एम.ई.) इकाइयां: (एम.एस.एम.ई.) इकाइयां:
का
उप प्रस्तर-6 भारत सरकार दूवारा एम. भारत सरकार दूवारा एम.
एस.एम.ई. अधिनियम 2006 के एस.एम.ई.. अधिनियम 2006 के
अन्तर्गत एम.एस.एम.ई. हेतु अन्तर्गत... एम.एस.एम.ई. हेतु
निर्धारित एम.एस.एम.ई परिभाषा निर्धारित एम.एस.एम.ई परिभाषा का
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पालन राज्य सरकार GaN किया
का पालन राज्य सरकार द्वारा
किया. जाएगा। भारत सरकार के जाएगा। भारत सरकार के दिशा
दिशा निर्देशों के क्रम में समय- निर्देशों के क्रम A समय-समय पर
समय पर. एम.एस.एम.ई की एम.एस.एम.ई की संशोधित परिभाषा
संशोधित परिभाषा स्वतः संशोधित स्वतः संशोधित मानी जायेगी |
मानी जायेगी | एक एम.एस.एम.ई. रक्षा तथा
Up एम.एस.एम.ई. रक्षा एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता के रूप में
तथा एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता के रूप अहता प्राप्त करेगा, यदि विनिर्माण
में sea प्राप्त. करेगा, यदि के परिणाम स्वरूप प्राप्त कारोबार
विनिर्माण के परिणाम स्वरूप प्राप्त (Turnover) का न्यूनतम
कारोबार (Turnover) का न्यूनतम 50 प्रतिशत् अंश रक्षा तथा एयरोस्पेस
50 प्रतिशत अंश रक्षा तथा मूल्य श्रृंखला A मेगा एंकर रक्षा तथा
एयरोस्पेस मूल्य श्रृंखला A मेगा एयरोस्पेस इकाई या एंकर रक्षा तथा
एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या एयरोस्पेस इकाई या वेण्डर रक्षा तथा
एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या एयरोस्पेस इकाई या रक्षा क्षेत्र की
वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए
या रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया
इकाई/ sista फैक्टरी बोर्ड गया हो |
(OFB) के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप
में अर्जित किया गया हो |
प्रस्तर-3.3
सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयां सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयां
(परिभाषाएं) का उप (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स)/ (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स):
प्रस्तर-7 ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) रक्षा रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार
मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार के के सार्वजनिक उपक्रम।
सार्वजनिक उपक्रम |
प्रस्तर-5 (डिफेन्स पूंजीगत उपादान पूंजीगत उपादान
कॉरिडोर में निवेश रक्षा/एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में रक्षा/एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में
करने वाली इकाइयों नई एंकर इकाइयों के मामलों में सभी रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण
हेतु प्रोत्साहन का पश्चसिरा (Back ended) पूंजीगत इकाइयों के मामलों A पश्चसिरा
उप प्रस्तर-5.5 उपादान 0 प्रतिशत की दर से रू. (Back ended) पूँजीगत उपादान
0.00 करोड की सीमा तक और 7 प्रतिशत की. सीमा (अधिकतम
as qust/ एम0एस0एम0ई0 रू. 500 करोड़) तक अनुमन्य होगा
इकाईयों को 5 प्रतिशत की दर a (जिसकी गणना भूमि के मूल्य को
5 करोड रूपये की सीमा तक की छोड़कर अहँकारी स्थावर आस्तियों के
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दर से पश्चसिरा (Back ended) आधार पर की जायेगी)।
पूंजीगत उपादान अनुमन्य होगा
(जिसकी गणना भूमि को छोड़कर
अहँकारी स्थावर आस्तियों के
आधार पर की. जायेगी)। यह
व्यवसायिक उत्पादन शुरू होने पर
देय होगा।
बुन्देलखखण्ड परिक्षेत्र में बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में स्थापित
स्थापित होने वाली रक्षा/एयरोस्पेस होने वाली सभी रक्षा एवं एयरोस्पेस
इकाइयों को 5 प्रतिशत या 5 विनिर्माण इकाइयों के मामलों में
करोड़, जो भी कम हो, तथा पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत
वेण्डर/एम.एस.एम.ई. इकाईयों को उपादान 40 प्रतिशत की... सीमा
7.50 प्रतिशत या 7.50 करोड़ रूपये (अधिकतम & 500 करोड़) तक
पश्चसिरा पूंजीगत उपादान, जो भी अनुमन्य होगा (जिसकी गणना भूमि
कम हो, HAHA होगा। के मूल्य को छोड़कर अरहकारी स्थावर
आस्तियों के आधार पर की जायेगी)।
विनिर्माण इकाईयों को प्रत्येक
वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले पूंजीगत
उपादान की राशि रू0 50 करोड़ से
अधिक नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में
जहां देय उपादान की. राशि
रू. 50 करोड़ से अधिक है, उन्हें
रू0 50 करोड़ से ऊपर की उपादान
धनराशि अगले वित्तीय वर्षों में किश्तों
में दी जाएगी।
5.5(अ) इस नीति के अन्तर्गत
विभिन्न श्रेणी की इकाईयों के
लिए प्रस्तावित पात्र निवेश
अवधि निम्नानुसार होगीः-
i. मेगा. एंकर इकाईयों के
प्रकरण में निवेश प्रारम्भ
होने की तिथि, जो नीति की
प्रभावी अवधि के भीतर हो,
से 07 वर्ष तक अथवा
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वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ
होने की तिथि, जो भी पहले
हो।
ji, एंकर इकाईयों के प्रकरण में
निवेश प्रारम्भ होने की
तिथि, जो नीति की प्रभावी
अवधि के भीतर हो, से 05
वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक
उत्पादन प्रारम्भ होने की
तिथि, जो भी पहले हो।
iii, अन्य रक्षा/एयरोस्पेस
इकाईया (यथा एम0एस0
एम0ई0/वेण्डर इकाईयों/
स्टार्ट-अप्स) के प्रकरण में
निवेश प्रारम्भ होने की
तिथि, नीति. की. प्रभावी
अवधि के भीतर हो से 04
वर्ष की अवधि. अथवा
वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ
होने की तिथि, जो भी पहले
हो।
5.5(ब) औद्योगिक उपक्रमों को यदि
अपनी परियोजनाओं को विभिन्न
चरणों में क्रियान्वित करना है तो
इसका प्रस्ताव उन्हे डी0पी0आर0
में आवेदन प्रस्तुत करने के समय
इंगित. करना. होगा। इसके
अतिरिक्त डी0पी0आर0 में इंगित
चरण उपरिलिखित पात्र निवेश
अवधि में पूर्ण किए जाने होंगे।
ऐसे प्रकरणों में प्रत्येक चरण के
पूर्ण होने तथा उस चरण का
वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने
पर ही उस चरण के WAT
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उपादान का. संवितरण किया
जाएगा।
प्रस्तर- निम्नलिखित Wad युक्त डिफेन्स als के अन्तर्गत
(व्यवसाय में Infrastructure सुविधायें यथा-32 अधिग्रहीत नवीन विकसित
सहजता) का उप meat की विद्युत wel .ए.वी. औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत प्रणाली
Weat-4.5 तंत्र जलापूर्ति, सड़क से कनेक्टीविटी तंत्र, जलापूर्ति, सीवर एवं सड़क की
तथा भूमि के डिमार्केशन हेतु Tent सुविधाएं दी जायेंगी।
के साथ प्रदान की जायेगी। डिफेन्स als के अन्तर्गत
अधिग्रहीत नवीन विकसित
औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के
डिमार्केशन एवं सुरक्षा हेतु परिधीय
(Peripheral) SI3eslart का
निर्माण किया जायेगा।
प्रस्तर-42.3 के सार्वजनिक क्षेत्र की. रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों को
नोट 4 इकाईयों/आर्डिनेंस.. फैक्टरी. बोर्ड अपनी सुविधाओं (परिक्षण सुविधाएं,
(ओ.एफ.बी.) को अपनी सुविधाओं प्रयोगशालाएं, सहायक सुविधाएं vd
(परिक्षण सुविधाएं, . प्रयोगशालाएं, सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं
सहायक सुविधाएं vd सार्वजनिक यथा-कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के
उपयोग हेतु सुविधाएं यथा-कर्मियों निर्माण हेतु Yee पर भूमि उपलब्ध
हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु कराने में सहायता प्रदान की जाएगी।
पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में
सहायता प्रदान की जाएगी।
2- अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन A आने वाली
इकाईयों को ही पूंजीगत उपादान अनुमन्य होगा।
3- नीति के जिन-जिन प्रस्तरों में आर्डिनेन्स फैक्ट्री sls (OFB) का उल्लेख है उन्हें उन
प्रस्तरों से विलोपित समझा जाएगा।
4- ... उन स्थानों पर जहां हवाई पट्टी/हवाई अड्डा स्थित है अथवा नए हवाई अड्डे का
विकास प्रस्तावित है, के रेगुलेटर क्षेत्र/सीमावर्ती क्षेत्र (जिसे भारत सरकार के राजपत्र पर
दिनांक 30 सितम्बर, 2045 को अधिसूचित General Statutory Rules 75 EA परिभाषित
किया गया है) में निर्माण अथवा विकास कार्य नियामक संस्थाओं से अनापत्ति प्राप्त करने के
पश्चात किया जाएगा।
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5- .... अधिसूचना संख्या-2792/77-6-48-एल0सी0-03/8 दिनांक 76.07.20i8 निर्गत तथा
इसके FA A _ क्रमशः अधिसूचना AA-976/77-6-209-Va0M0-03/208 दिनांक
05.2.20i9 तथा. अधिसूचना AeAM-02/202/26/77-6-2-Taq0Ht0-03/208er.a.-7
दिनांक 77.07.202 दूवारा संशोधित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार
प्रोत्साहन alfa-20i8 (यथासंशोधित) की शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।
सख्याः36/2022/2090/77-6-2022-एल0सी0-03/8. तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
oa अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।|
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि
कृपया प्रश्नगत नीति को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर ।
9. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
0. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
. गार्ड फाइल।
FwWN =
आज्ञा से,
रजनी Sled पाण्डेय
अनु सचिव।
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