Date: 2019-04-10Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड़ में से रू0 900.00 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण / क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भूमि अधिग्रहण/खरीद हेतु रु. 1000.00 करोड़ में से रु. 900.00 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करता है। यह स्वीकृति कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है, जिसमें धन का उपयोग करने से पहले वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 से अनुमोदन प्राप्त करना शामिल है। यह अनुदान संख्या-007 और लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य'' के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*वित्तीय स्वीकृति*
* वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण हेतु रु. 900.00 करोड़ स्वीकृत किए गए।
* यह राशि अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य'' के अंतर्गत उपलब्ध होगी।
*धन का वितरण*
* जनपद अनुसार धन का वितरण (करोड़ रुपए में): चित्रकूट (25.00), बांदा (72.00), हमीरपुर (104.00), महोबा (282.00), जालौन (222.00), औरैया (110.00), और इटावा (85.00)।
*स्वीकृति की शर्तें*
* स्वीकृत धनराशि संबंधित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जाएगी।
* धन केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार निकाला जाएगा।
* निकाली गई धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।
* उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
* सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद ही धन निकाला जाएगा।
* धन के व्यय से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
* 22.03.2018 के दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक: जिलाधिकारी (चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा)**
*प्रभाव:* परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और व्यय के लिए धन प्राप्त होगा।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* स्वीकृत धनराशि को अपने डिपाजिट खाते में प्राप्त करें।
* तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही धन निकालें।
* यूपीडा को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
**हितधारक: यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)**
*प्रभाव:* एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि प्राप्त होगी और भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि को व्यवस्थित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* यह सुनिश्चित करें कि जिलाधिकारी के खाते में धनराशि जमा हो जाए।
* यह सुनिश्चित करें कि जिलाधिकारी से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन को जमा किए जाएं।
**हितधारक: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1**
*प्रभाव:* फंड रिलीज को मंजूरी देने में शामिल।
*आवश्यक कार्रवाई:*
* निधि जारी करने से पहले उचित अनुमोदन किया जाना चाहिए।
Key Entities Referenced
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना: एक एक्सप्रेसवे परियोजना जो उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र से होकर गुजरती है।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जिम्मेदार है।
जिलाधिकारी (डीएम): ज़िला मजिस्ट्रेट; ज़िलों में भूमि अधिग्रहण और व्यय के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी: चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार।
उत्तर प्रदेश: भारत का राज्य जहाँ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना स्थित है।
संख्या - 9/20]9/759 /77-3-209-07एम/7 9ठीसी
प्रेषक ,
अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में ,
जिलाधिकारी ,
चित्रकूट / बांदा / हमीरपुर / महोबा / जालौन / औरैया / इटावा ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 0 अप्रैल, 2079
विषय- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 209-20 में प्राविधानित
धनराशि... रू0 000.00 करोड़ में से रू? 900.00 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण /क्रय हेतु
स्वीकृत किये जाने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-08/यूपीडा/08/47, दिनांक 03.04.209 का कृपया संदर्भ
ग्रहण करें।
2. उक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 20]9-20 में अनुदान संख्या-007 के
लेखाशीर्षक ' ' 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-
06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य' ' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि
SO 000. 00 करोड़ में से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को यूपीडा के प्रस्तावानुसार
भूमि क्रय मद में क्रमशः जिलाधिकारी , चित्रकूट को रू0 25.00 करोड़, जिलाधिकारी, बांदा को रू0 72.00
करोड़, जिलाधिकारी , हमीरपुर को BO l04.00 करोड़, जिलाधिकारी, महोबा को BO 282.00 करोड़,
जिलाधिकारी, जालौन को BO 222.00 करोड, जिलाधिकारी, औरैया को BO 0.00 करोड तथा
जिलाधिकारी, इटावा को. BO 85.00 करोड अर्थात् कुल BO 900.00 करोड़ (रू0 नौ सौ करोड मात्र)
की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति
प्रदान करते हैं: -
(7) धनराशि आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया
जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी
जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को
उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की
जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-] के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।/2079/बी-]-]70/दस-2079-237/2079, दिनांक 22 . 03. 2078 द्वारा जारी दिशा-
निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3... उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि BO 900. 00 करोड़ (रूपये नौ सौ करोड़ मात्र) का
व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20l9-20 के अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक ' ' 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर
पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24-
ee निर्माण कार्य ' ' के नामें डाला जायेगा।
भवदीय ,
अनिल कुमार
उप सचिव
संख्या-9/20]9/759 () /77-3-209, तहिनांक।
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
mW . महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, . इलाहाबाद।
. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
. मुख्य कार्यपालक अधिकारी , यूपीडा , पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी , चित्रकूट / बांदा / हमीरपुर / महोबा / जालौन
/ औरैया / इटावा।
. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/नियोजन अनुभाग-4
. गार्ड फाइल।
N लि
conan Oo
आज्ञा से,
अनिल कुमार
उप सचिव
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।