Date: 2019-06-06Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एकसप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1194.33 करोड के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से भूमि क्रय/यूटीलिटी िशिफ्टिंग मद में रू0 10.00 करोड िजिलाधिकारी, अमेठी एवं रू0 25.00 करोड िजिलाधिकारी,गाजीपुर को आंवटित िकियेजाने के संबंधमेंा लाधिकारी सुलतानपुर को रू0 10.00 करोड एवं जिलाधिकारी, आजमगढ को रू0 30.00 करोड भूमि क्रय/यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में आवंटित किये जाने के संबंध में।
ज़रूर, नीचे दिए गए दस्तावेज़ का सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, उत्तर प्रदेश सरकार से अमेठी और गाजीपुर के जिलाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए क्रमशः ₹10 करोड़ और ₹25 करोड़ की धनराशि के आवंटन को मंजूरी देता है। यह धन भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए है और यह यूपीडा के पहले अनुरोधों के जवाब में है। यह पत्र 6 जून, 2019 को जारी किया गया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय आवंटन:**
* अमेठी के जिलाधिकारी को भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए ₹10 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
* गाजीपुर के जिलाधिकारी को भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए ₹25 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
* **वित्तीय वितरण पर शर्तें:**
* धन को संबंधित जिलाधिकारियों के डिपॉजिट खाते में जमा किया जाना चाहिए।
* डीपॉजिट खाते से निकासी केवल तत्काल आवश्यकता के आधार पर की जानी चाहिए।
* धन को यू.पी.आई.डी.ए. या अन्य बैंक खातों में नहीं रखा जाना चाहिए।
* यूपीआईडीए अमेठी और गाजीपुर के जिलाधिकारियों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों का उपयोग कर व्यय किए गए धन से खुद को पूरी तरह से संतुष्ट करेगा और सरकार को प्रस्तुत करेगा।
* **अनुपालन और उपयोग:**
* आवंटन के लिए सक्षम स्तर से सभी आवश्यक अनुमोदन और नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
* धन का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
* किसी भी परिस्थिति में धन को बैंक/पी.एल.ए. खाते में नहीं रखा जाना चाहिए।
* व्यय को विशेष रूप से नामित लेखाशीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक: अमेठी और गाजीपुर के जिलाधिकारियों**
* **प्रभाव:** धन का आवंटन उनकी जिम्मेदारियों के भीतर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का समर्थन करता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आवंटित निधियों की प्राप्ति सुनिश्चित करें, शर्तों का पालन करें और धनराशि को कुशल और जवाबदेह तरीके से खर्च करें।
**हितधारक: यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)**
* **प्रभाव:** परियोजना की समयसीमा पूरी करने में तेजी लाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का समय पर निष्पादन सक्षम करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** अमेठी और गाजीपुर के जिलाधिकारियों द्वारा खर्च किए गए धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2019-20 में भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए आवंटित धनराशि से संबंधित परियोजना।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority); पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए नोडल एजेंसी।
जिलाधिकारी, अमेठी: अमेठी जिले के ज़िलाधिकारी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए आवंटित धनराशि के प्राप्तकर्ता।
जिलाधिकारी, गाजीपुर: गाजीपुर जिले के ज़िलाधिकारी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए आवंटित धनराशि के प्राप्तकर्ता।
वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019: धनराशि की निकासी और उपयोग के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने वाला वित्त विभाग का कार्यालय ज्ञापन।
Wet-25/209/086/77-3-209-04a72/9
प्रेषक,
अनिल कुमार,
उप सचिव,
SOTO शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
अमेठी एवं गाजीपुर।
औद्योगिक औद्योcगoि क ववििककाासस अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांकः06.06.209
विषय- वित्तीय वर्ष 20i9-20 में पूर्वांचल एकसप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 94.33 करोड के
सापेक्ष अवशेष धनराशि में से भूमि क्रय/यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में रू0 0.00 करोड जिलाधिकारी अमेठी
एवं रू0 25.00 करोड जिलाधिकारी, गाजीपुर को आवंटित किये जाने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के. पत्रांक-25/यूपीडा/599-2, दिनांक28,04.209 एवं. पत्रांक-
95/यूपीडा/599-2 दिनांक 30,05.209 का कृपया संदर्भ ग्रहण He
2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 209-20 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अनुदान सं0-07 के
लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना-24 Fee निर्माण कार्य के अन्तर्गत BO 94.33 करोड का प्राविधान किया TAT Sl
उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश सं0-8/209/748/77-3-9-04बजट/9 दिनांक 05.04.2079
द्वारा मूल सिविल कार्यों हेतु BO 994.5 करोड, शासनादेश सं0-2/209/879/77-3-209-04बजट/209,
दिनांक 02.05.209 द्वारा जिलाधिकारी, आजमगढ को रू0 0.00 करोड एवं शासनादेश सं0-24/209/004/77-
3-209-04बजट/209, दिनांक 28.05.209 द्वारा जिलाधिकारी, सुलतानपुर को रू0 0.00 करोड एवं
जिलाधिकारी, आजमगढ को रू0 30.00 करोड की वित्तीय स्वी कृति निर्गत की गई SI
2. जिलाधिकारी, अमेठी के पत्र संख्या-972/एल0ए0सी0/209 दिनांक 29.03.20l9 तथा जिलाधिकारी,
गाजीपुर के पत्र संख्या-207/भू-अर्जन/209 दिनांक 30.05.209 में किये गये अनुरोध एवं यूपीडा के उक्त पत्र
दिनांक 28.05.209 तथा 30.05.209 में की गयी संस्तुति के दृष्टिगत अवशेष धनराशि BO 52.82 करोड में से
जिलाधिकारी, अमेठी को भूमि क्रय/ यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में धनराशि रू0 0.00 करोड (रू0 दस करोड मात्र)
एवं जिलाधिकारी, गाजीपुर को भूमि क्रय/यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में धनराशि BO 25.00 करोड (रू0 पच्चीस
करोड मात्र) स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3. .... इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष धनराशि BO 52.82 करोड में से जिलाधिकारी,
अमेठी को भूमि क्रय/ यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में धनराशि रू0 0.00 करोड (रू0 दस करोड मात्र) तथा
जिलाधिकारी, गाजीपुर को भूमि क्रय/यूटीलिटी शिफ्टंग मद में धनराशि रू0 25.00 करोड (रू0 पच्चीस करोड
मात्र) अर्थात् कुल धनराशि BO 35.00 करोड (रू0 पैंतीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के
अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल स्वी कृति प्रदान करते हैं:-
(2) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, अमेठी एवं गाजीपुर के डिपाजिट खाते में जमा की
जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का AST डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया
जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी
जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, अमेठी एवं
गाजीपुर सेउपयोगिता प्रमाण प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से
संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(5)... धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ATT संख्या-
/209/बी--]70/दस-209-23/209,दिनांक 22.03.209 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6). उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
(7). किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0एए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।
5, उपर्युक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत की जा रही धनराशि BO 0.00 करोड़ (रूपये दसकरोड़मात्र) एवं रू0 25.00
करोड (रू0 पच्चीस करोड मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 209-20कीअनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक
"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल
एक्सप्रेसवेपरियोजना-24 Fee निर्माण कार्य''के ATA डाला जायेगा।
6. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप A0-2/209/at--70/F4-209-23/209, दिनांक
22.03.209 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
अनिल कुमार
उप सचिव
WeaT-25/2039/086(I)/77-3-209, crear
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
l. महालेखाकार, (लेखा परी क्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्विती य, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी ,यूपी डा,पर्यटन भवन,गोमतीनगर,लखनऊ।
4, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अमेठी एवं गाजी पुर |
5, निदेशक,वित्त सांख्यिकीय निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6,औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
अनिल कुमार
उप सचिव
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।