Date: 2020-01-06Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छािदित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में गोरखपुर लिंक एक्सिप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 190.921 करोड में से रू0 30.00 करोड की धनराशि भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु स्वी कृत किये जाने के संबंध में ।
**कार्यकारी सारांश:**
दस्तावेज़ में वित्तीय वर्ष 2019-20 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए रु. 30.00 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-3 से आजमगढ़ के जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र है, यह आवंटन भूमि अधिग्रहण के लिए है। यह स्वीकृति कुछ शर्तों के अधीन है, जिसका उल्लेख पत्र में किया गया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*वित्तीय स्वीकृति*
* वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु रु. 30.00 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।
* स्वीकृत राशि अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय" के नामे डाली जायेगी।
*वित्तीय प्रबंधन और उपयोग*
* स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, आजमगढ़ के जमा खाते में जमा की जायेगी।
* जमा खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार धनराशि निकाली जायेगी।
* धनराशि यूपीडा के बैंक खाते में या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
* यूपीडा को जिलाधिकारी, आजमगढ़ से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और व्यय की जाने वाली राशि से संतुष्ट होने के बाद सरकार को सूचित करना होगा।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरांत नियमानुसार किया जाएगा।
* किसी भी परिस्थिति में धनराशि को निकालकर बैंक/पीएलए खाते में नहीं रखा जाएगा।
*अनुपालन*
* वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय के पत्र दिनांक 22.03.2019 और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय के पत्र दिनांक 26.12.2019 द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** जिलाधिकारी, आजमगढ़
**प्रभाव:** गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु रु. 30.00 करोड़ की राशि प्राप्त करना।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* सुनिश्चित करें कि धनराशि जिलाधिकारी, आजमगढ़ के जमा खाते में जमा की जाए।
* धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकतानुसार करें।
* यूपीडा को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें।
**हितधारक:** यूपीडा
**प्रभाव:** परियोजना के लिए धन प्राप्त करना।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* यह सुनिश्चित करना कि धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।
* जिलाधिकारी, आजमगढ़ से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करें और सरकार को रिपोर्ट करें।
* वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 और 2 द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार (औद्योगिक विकास अनुभाग-3)
**प्रभाव:** गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु निधि का आवंटन करना।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* सुनिश्चित करना कि निधियों का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए कुशलतापूर्वक किया जाए।
* व्यय की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करना।
Key Entities Referenced
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: एक एक्सप्रेसवे परियोजना जो गोरखपुर क्षेत्र को जोड़ती है, भूमि अधिग्रहण और निर्माण के लिए इस दस्तावेज़ में आवंटित धन।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जिम्मेदार है।
जिलाधिकारी, आजमगढ़: आजमगढ़ जिले के जिला मजिस्ट्रेट, जिन्हें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए धन प्राप्त है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग का प्रभाग जो व्यय दिशानिर्देशों को जारी करता है जो स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने से पहले पालन किया जाना चाहिए।
आजमगढ़: उत्तर प्रदेश में एक जिला जहाँ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए धन आवंटित किया जा रहा है।
संख्या-2/2020/52/77-3-2020-0बजट/8
प्रेषक,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
SOU शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
आजमगढ़ |
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2020
विषय- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 209-20 में गोरखपुर
लिंक TRU परियोजना हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि Ko 90.92। करोड में से
रू0 30.00 करोड की धनराशि भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में |
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-6484/यूपीडा/लेखा/00/आवंटन, दिनांक 30.2.2079
का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
2. उक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 20:9-20 में अनुदान संख्या-
7 के लेखाशीर्षक "5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सडक
निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक UR परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित
अवशेष धनराशि रू0 790.92 करोड़ में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित
जनपद आजमगढ़ को यूपीडा के प्रस्तावानुसार भूमि क्रय मद में जिलाधिकारी, आजमगढ़ को रू0
30.00 करोड़ (रू0 तीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने
की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
() धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, आजमगढ़ के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी ।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार
ही किया जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं
रखी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, आजमगढ़ से
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से
संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त आय-व्ययक अनुभाग-। के कार्यालय
ज्ञाप GAM-7/209/al-4-70/44-209-23/ 209 दि0 22.03.209 एवं वित्त
(आय-व्ययक) अनुभाग-2. के. कार्यालय PeAl-20/20:9/dl-2-665/ae-209-
244(द्वितीय)/209 दिनांक 26.2.20I9 द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पूर्णतया अनुपालन -
सुनिश्चित किया जायेगा।
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।-2-
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए
धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा
जायेगा।
3 उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 30.00 करोड़ (रू0 तीस करोड़ मात्र)
का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20:9-20 के अनुदान नुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं
पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के AA डाला जायेगा।
4, यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप BeT-7/20:9/Al--770/4a-2079-
23/209, दिनांक 22.03.209 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव
UAI-2/2020/52()/77-3-2020, Heath |
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
७०.4
महालेखाकार, (लेखा Ud हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ़ |
निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/नियोजन अनुभाग-4
गार्ड फाइल।
9 छा दी WN >
आज्ञा से,
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।