**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, दिनांक 5 मार्च, 2020 का, वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि खरीदने के लिए आजमगढ़ के ज़िलाधिकारी को ₹22.00 करोड़ आवंटित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव अनिल कुमार द्वारा ज़िलाधिकारी, आजमगढ़ को भेजा गया एक सरकारी आदेश है। इस आवंटन को कुछ शर्तों के अधीन राज्यपाल ने अनुमोदित किया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*वित्तीय मंजूरी:*
* वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए ज़िलाधिकारी, आजमगढ़ को ₹22.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
* कुल उपलब्ध धनराशि में से आवंटन किया गया है, जिसमें ₹55.82 करोड़ अभी भी उपलब्ध हैं।
*वित्तीय प्रबंधन और उपयोग की शर्तें:*
* आवंटित धनराशि ज़िलाधिकारी, आजमगढ़ के डिपॉज़िट खाते में जमा की जानी चाहिए।
* इस डिपॉज़िट खाते से आहरण केवल तत्काल आवश्यकता के अनुसार ही किए जाने चाहिए।
* धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते में या किसी अन्य बैंक खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए।
*अनुपालन और प्रमाणन:*
* यूपीडा यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है कि ज़िलाधिकारी, आजमगढ़ से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद खर्च की गई धनराशि सरकार को प्रदान की जाए।
* स्वीकृत राशि के व्यय से पहले सभी सक्षम स्तर की स्वीकृतियाँ और वित्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
*उद्देश्य और लेखांकन:*
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।
* किसी भी परिस्थिति में, धनराशि को निकालकर बैंक या पीएलए खाते में नहीं रखा जाना चाहिए।
* इस व्यय को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-007 में निर्दिष्ट विशिष्ट लेखा शीर्षक के तहत दर्ज किया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक: ज़िलाधिकारी, आजमगढ़**
* **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए ₹22.00 करोड़ की राशि प्राप्त करता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि को डिपॉज़िट खाते में जमा करना होगा, धनराशि को जिम्मेदारी से तत्काल आवश्यकता के अनुसार निकालना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि धनराशि स्वीकृत दिशा-निर्देशों और शर्तों के अनुसार ही खर्च की जाए।
**हितधारक: यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)**
* **प्रभाव:** आवंटित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** ज़िलाधिकारी, आजमगढ़ से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि खर्च की गई धनराशि से यूपीडा पूरी तरह से संतुष्ट है, तथा इसे सरकार को सौंपना होगा।
**हितधारक: उत्तर प्रदेश सरकार**
* **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में वित्तीय संसाधनों का आवंटन और पर्यवेक्षण।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना होगा कि धनराशि सही ढंग से उपयोग की जाए और परियोजना का उद्देश्य वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाए।
Key Entities Referenced
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2019-20 में भूमि क्रय हेतु आवंटित धन
जिलाधिकारी, आजमगढ़: वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय हेतु रू0 22.00 करोड़ आवंटित
यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण): पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निधि उपयोग प्रमाण पत्र (फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) जमा करने का दायित्व।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार: शासन आदेश ज़ारीकर्ता (गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करने वाली)
संख्या-0/2020/580/77-3-2020-04बजट/9
प्रेषक,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
आजमगडढ़।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 05 मार्च, 2020
विषय- वित्तीय वर्ष 2049-20 4 पूर्वांचल एकसप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय हेतु रू0 22.00
करोड़ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को आवंटित करने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-8035/यूपीडा/599-2, दिनांक 24.02.2020 का कृपया
संदर्भ ग्रहण करें।
2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 209-20 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अनुदान
सं0-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-
सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना-24 gee निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0
2544.33 (94.33+850+500) करोड का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि के
सापेक्ष कुल रू0 2488.5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। सम्प्रित धनराशि रू0
55.82 करोड़ अवशेष है।
3. ... यूपीडा के उक्त पत्र दिनांक 24.02.2020 में की गयी संस्तुति के दृष्टिगत अवशेष धनराशि
रू0 55.82 करोड में से जिलाधिकारी, आजमगढ़ को भूमि क्रय/अधिग्रहण मद में धनराशि रू0 22.00
करोड (रू0 बाइस करोड मात्र) स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष धनराशि BO 55.82 करोड में से
जिलाधिकारी, आजमगढ़ को भूमि क्रय/अधिग्रहण मद में धनराशि रू0 22.00 करोड (रू0 बाइस
करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
() धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, आजमगढ़ के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही
किया जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी
जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, आजमगढ़ से
उपयोगिता प्रमाण प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने
के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
(5)... धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-५ के कार्यालय ATT संख्या-
/2079/बी-4-470/दस-209-234/209,दिनांक 22.03.2079 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों
का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(6). उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
(7). किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।
5... उपर्युक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत की जा रही धनराशि BO 22.00 करोड (रू0 बाइस करोड मात्र)
का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2049-20 कीअनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा
सेतुओं पर. पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य. राजमार्ग-337-सड़क. निर्माण. कार्य-04-पूर्वांचल
एक्सप्रेसवेपरियोजना-24 Fes निर्माण कार्य"के ATA डाला जायेगा।
6... उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप AO-7/20 O/att--470/ea-209-23/209,
दिनांक 22.03.209 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव
संख्या-0/2020/580(7)/77-3-2020,तढिनांक।
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
. महालेखाकार, (लेखा परी क्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी ,यूपीडा पर्यटन भवन,गोमतीनगर,लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ़ |
5. निदेशक,वित्त सांख्यिकीय निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6,औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।