Date: 2020-03-13Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में एजेंसी चार्जेज मद एवं यूटीलिटी शिफि्टंग मद में क्रमश: धनराशि रू0 23.82 करोड एवं रू0 10.00 करोड अर्थात कुल 33.82 करोड स्वीकृत किये जाने के संबंध में।
ज़रूर, यहाँ अनुरोधित प्रारूप में दस्तावेज़ का सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में एजेंसी चार्ज और यूटिलिटी शिफ्टिंग मदों के तहत कुल 33.82 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी देता है। यह धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) को आवंटित की गई है। आवंटन विशिष्ट शर्तों और विनियमों के अधीन है जिसका पालन यूपीडा द्वारा किया जाना है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*वित्तीय अनुमोदन:*
* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए एजेंसी शुल्क और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए कुल 33.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
* एजेंसी शुल्क के लिए 23.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
* यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 10.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
*शर्तें और प्रतिबंध:*
* यूपीडा के खाते में धनराशि रखी जानी चाहिए।
* धनराशि केवल तत्काल आवश्यकतानुसार ही निकाली जानी चाहिए।
* व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के 22 मार्च 2019 और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के 26 दिसंबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
* शासन को समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।
*लेखा और आवंटन:*
* व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-007 के प्रासंगिक लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाएगा।
*आदेश जारी करने का अधिकार:*
* यह आदेश वित्त विभाग के 22 मार्च, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत जारी किया गया है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
**प्रभाव:** यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को वित्त पोषित करने के लिए 33.82 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटित धन का उपयोग निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार किया जाए, खर्च के लिए उचित दस्तावेज प्रदान किए जाएं और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा किए जाएं।
**हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
**प्रभाव:** विभाग को धन के उचित व्यय की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूपीडा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करे।
**आवश्यक कार्रवाई:** विभाग को व्यय के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की निगरानी करनी चाहिए और प्रासंगिक मानदंडों का पालन करना चाहिए।
**हितधारक:** महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
**प्रभाव:** उन्हें धन के उपयोग की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह उचित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग किया गया था।
**आवश्यक कार्रवाई:** धन के उपयोग की समीक्षा और जांच करें।
Key Entities Referenced
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजना, जिसके निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय अनुमोदन जारी किया गया है।
यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण): वह कार्यान्वयन एजेंसी जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि प्राप्त होती है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग का अनुभाग, जो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देश जारी करता है जिनका पालन अनिवार्य है।
अनुदान संख्या-007: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटन के लिए उपयोग की जाने वाली बजट रेखा।
लखनऊ: वह शहर जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन स्थित हैं और वह स्थान जहाँ औद्योगिक विकास अनुभाग स्थित है।
संख्या- 4/2020/667/77-3-2020-04बजट/9
प्रेषक,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 3 मार्च, 2020
विषय- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2079-20 में एजेंसी चार्जज
मद एवं यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में क्रमश: धनराशि KO 23.82 करोड एवं KO 0.00
करोड अर्थात कुल 33.82 करोड स्वीकृत किये जाने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-269/यूपीडा/08/447 दिनांक 03.03.2020 एवं पत्रांक-
270/यूपीडा/08/447 दिनांक 03.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 209-20 के मूल बजट
एवं प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल कार्यों
हेतु अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य
राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना- 24-वृहद निर्माण art
अन्तर्गत प्राविधानित अवशेष धनराशि में से एजेंसी चार्जज मद एवं यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में क्रमश:
धनराशि BO 23.82 करोड एवं BO 0.00 करोड अर्थात कुल 33.82 करोड (रूपये तैतीस करोड
बयासी लाख करोड) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान
की जाती हैं:-
() उक्त धनराशि यूपीडा के खाते में रखी जायेगी।
(2) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ATT
दिनांक 22.03.209 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक
26.2.209 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया
जायेगा।
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।-2-
(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 209-20 की अनुदान संख्या-007 के लेखा
शीर्षक “5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सडक निर्माण कार्य
04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना -24-वृह्वद निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा।
4- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/209/बी-4-470/दस-209-
23/209, दिनांक 22.03.209 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
अनिल
अतल कुमार
५ सचिव
सयुक्त 4rd से लव ।
संख्या -4 /2020/667(i)/77-3-2020 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
SDA
महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त (ई) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-]
गार्ड पत्रावली।
OF YS हा
आज्ञा से,
अनिल
अतल कुमार
* सचिव
सयुक््त Aaa |
4- . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।