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Date: 2019-10-30 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एक्‍सप्रेसवे परियोजना के ि‍निर्माण हेतु परियोजना से आच्‍छादित जनपदों को भूमि क्रय हेतु धनराशि रू0 250.00 करोड की स्‍वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 30 अक्टूबर, 2019 को जारी एक शासनादेश है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए आच्छादित जिलों को ₹250.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। यह मंजूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए है और यूपीडा की सिफारिशों के आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न जिलाधिकारियों को आवंटित की जाएगी। यह राशि 30 सितंबर 2019 को यूपीडा के पत्रांक-4231/यूपीडा/919 के संदर्भ में है। **मुख्य बातें/मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय मंजूरी:** * वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ₹250.00 करोड़ की स्वीकृति। * यह धनराशि मूल बजट में ₹1194.33 करोड़ और पहले पूरक अनुरोध में ₹850.00 करोड़ के अतिरिक्त है, जिससे कुल ₹2044.33 करोड़ का प्रावधान है। * **धनराशि का वितरण:** * स्वीकृत धनराशि का वितरण लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर के जिलाधिकारियों के बीच उनके द्वारा अनुरोधित विशिष्ट राशियों और यूपीडा की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। * विशिष्ट आवंटन में लखनऊ के लिए ₹50.00 करोड़, बाराबंकी के लिए ₹20.00 करोड़, अमेठी के लिए ₹9.00 करोड़, अम्बेडकर नगर के लिए ₹5.00 करोड़, सुल्तानपुर के लिए ₹50.00 करोड़, आजमगढ़ के लिए ₹50.00 करोड़, मऊ के लिए ₹10.00 करोड़ और गाजीपुर के लिए ₹56.00 करोड़ शामिल हैं। * **आवंटन के लिए शर्तें:** * धनराशि जिलाधिकारियों के खाते में जमा की जाएगी और इसका उपयोग केवल तत्काल आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। * यह राशि यूपीडा के खाते में या किसी अन्य बैंक खाते में जमा नहीं की जाएगी। * यूपीडा यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगिता प्रमाणपत्र जिलाधिकारियों से प्राप्त किए जाएं और शासन को उपलब्ध कराए जाएं। * धनराशि का आहरण सक्षम स्तर की मंजूरी के बाद किया जाएगा और व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के दिशानिर्देशों का पालन करेगा। * **धनराशि के उपयोग पर प्रतिबंध:** * स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए वह स्वीकृत की गई है। * किसी भी परिस्थिति में आहरित धनराशि को बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **प्रमुख हितधारक:** जिलाधिकारी (लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर) * **प्रभाव:** उन्हें भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में सुविधा होती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** * भूमि अधिग्रहण के लिए वितरित निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। * उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा को समय पर जमा करें। * निधियों के उपयोग पर उत्तर प्रदेश शासन के दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। **प्रमुख हितधारक:** यूपीडा * **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निधियों के प्रबंधन और वितरण की जिम्मेदारी। * **आवश्यक कार्रवाई:** * वितरित निधियों के लिए जिलाधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करें। * धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें। * शासन को व्यय की स्थिति पर नियमित रूप से अपडेट करें। **प्रमुख हितधारक:** उत्तर प्रदेश शासन * **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति का समर्थन करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** * यूपीडा और जिलाधिकारियों द्वारा निधियों के उपयोग की निगरानी करें। * परियोजना समय पर पूरी हो यह सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजना, जिसमें भूमि अधिग्रहण शामिल है। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की देखरेख करने वाली एजेंसी। लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए धन आवंटित किया गया है। बाराबंकी: उत्तर प्रदेश का एक ज़िला, जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए धन आवंटित किया गया है। अमेठी: उत्तर प्रदेश का एक ज़िला, जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए धन आवंटित किया गया है।
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संख्या-32/209/986/77-3-9-04बजट/209 प्रेषक, रजनी Pied पाण्डेय, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, जिलाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, सुलतानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 अक्टूबर, 209 विषय-वित्तीय वर्ष 209-20 में पूर्वान्‍्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों को भूमि क्रय हेतु धनराशि रू0 250.00 करोड़ की स्वीकृति के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-423/यूपीडा/99,दिनांक 30.09.209 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। 2. अवगत कराना है कि पूर्वान्‍्वल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अनुदान सं0-07 के लेखाशीर्षक “5054- सड़कों तथा सेतुओं पर dosha परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे-24 Fee निर्माण कार्य” के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 209-20 में मूल बजट में धनराशि BO 94.33 करोड़ एवं प्रथम अनुपूरक माँग के माध्यम से WO 850.00 करोड़ अर्थात कुल रू0 2044.33 करोड़ का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश सं0- 8/209/748/77-3-9-04 बजट/9, दिनांक 05.04.209 द्वारा मूल सिविल कार्यों हेतु रू0 992.52 करोड़, शासनादेश AO-2/ 209/879/77-3-9-04 बजट/9, दिनांक 02.05.209 द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को धनराशि रू0 0.00 करोड़, शासनादेश सं0-24/209/004,/ 77-3-9-04 बजट/49, दिनांक 28.05.209 द्वारा जिलाधिकारी सुलतानपुर को धनराशि रू0 0.00 करोड़ एवं जिलाधिकारी आजमगढ़ को रू0 30.00 करोड़, शासनादेश AO-25/209/086/77-3-9-04 बजट/9, दिनांक 06.06.209 द्वारा जिलाधिकारी अमेठी को धनराशि रू0 0.00 करोड़ एवं जिलाधिकारी गाजीपुर को धनराशि रू0 25.00 करोड़, शासनादेश सं0-26/209/2/77-3- 29-04 बजट/9, दिनांक 2.06.209 द्वारा जिलाधिकारी, सुलतानपुर को धनराशि रू0 25.00 करोड़ एवं जिलाधिकारी गाजीपुर को धनराशि रू0 35.00 करोड़, शासनादेश सं0- 364/77-3-9-04 बजट/9, दिनांक 9.07.209 द्वारा भूमि क्रय/यूटीलिटी शिफ्टिंग मद हेतु जिलाधिकारी बाराबंकी को धनराशि KO 4.00 करोड़ एवं शासनादेश सं0-745/77-3-9- 04बजट/9 टी सी, दिनांक 7.09.209 द्वारा जिलाधिकारी सुलतानपुर को धनराशि रू0 5.00 करोड़ एवं शासनादेश सं0-829/77-3-9-04 are/i9 टीसी, दिनांक 27.09.209 द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को धनराशि KO 8.00 करोड़ और शासनादेश FO-838/77-3-9-04a7e/209, दिनांक 9.09.209 के द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 400.00 करोड़ अर्थात BOI570.52 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। इस प्रकार अब रू0 473.82 करोड़ अवशेष है। 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।3. .... सम्प्रति पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों से सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा परियोजना के लिए अर्जित की जा रही भूमि के सापेक्ष की गई मांग एवं यूपीडा द्वारा प्रस्तावित धनराशि का विवरण Tread हैः- HOAO जनपद का नाम जनपदों द्वारा मांग की गई धनराशि आबंटित धनराशि(करोड़ में) ॥ लखनऊ 50.00 50.00 2 बाराबंकी 20.87 20.00 3 अमेठी 9.00 9.00 4 अम्बेडकर नगर 5.28 5.00 5 सुलतानपुर 64.83 50.00 6 आजमगढ़ 8.46 50.00 7 मऊ 20.84 0.00 8 गाजीपुर 24.56 56.00 योग 376.84 250.00 4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूपीडा द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत अवशेष धनराशि रू0 473.82 करोड़ में से परियोजना से आच्छादित जनपदों को उपरोक्तानुसार रू0 250.00 करोड़ (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (4) धनराशि आहरित करके सम्बन्धित जिलाधिकारियों के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी। (2)... उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा। (3). धनरशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित जिलाधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये। (5). धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या- /209/बी-4-70/ दस-209- 23/209, दिनांक 22.03.209 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(6)... उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (7). किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा। 5. ..... उपर्युक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 250.00 करोड़ (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 209-20 की अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक-“5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पंटजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियाजना- 24 Fee निर्माण कार्य के ATA डाला जायेगा। 6. उक्त आदेश वित्त विभाग के AMO संख्या-ई-6-704/दस-209, दिनांक 25.0.209 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय, रजनी Hed पाण्डेय अनु सचिव। पु0संख्या-32/209/986()/77-3-209-तदडिनांक उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- 4. महालेखाकार(लेखा परी क्षा) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर,लखनऊ। 4. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, सुलतानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर। 5. निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/6 तथा नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2, FOTO शासन। 7. गार्ड पत्रावली। आज्ञा से, रजनी Pred पाण्डेय अनु सचिव। 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

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