Date: 2019-12-23Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में गोरखपुर लिंक एक्सिप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 390.921 करोड में से रू0 200.00 करोड की धनराशि भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ 23 दिसंबर, 2019 को जारी किया गया एक सरकारी आदेश है जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से संबंधित है। यह जनपद गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण के लिए 390.921 करोड़ रुपये के आवंटित अवशेष कोष में से 200.00 करोड़ रुपये जारी करने को अधिकृत करता है। इस धनराशि का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन किया जाना है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*धनराशि जारी करना और जमा करना:*
* 200.00 करोड़ रुपये की धनराशि गोरखपुर के जिलाधिकारी के पास जमा की जाएगी।
* इस धनराशि का आहरण उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार, उनके डिपॉजिट खाते से ही किया जा सकता है।
* धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।
*अनुपालन और उपयोग:*
* यूपीडा यह सुनिश्चित करेगा कि खर्च की गई धनराशि से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद, जिलाधिकारी, गोरखपुर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया है।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद किया जाएगा और वित्त विभाग के दिशानिर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।
*वित्तीय प्रबंधन:*
* किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित करके बैंक/पीएलए खाते में नहीं रखा जाएगा।
* व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के नाम से लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07" के नामे डाला जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** जिलाधिकारी, गोरखपुर
*प्रभाव:* उन्हें भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि प्राप्त होगी और व्यय का पर्यवेक्षण करना होगा।
*आवश्यक कार्रवाई:* धनराशि को डिपॉजिट खाते में जमा करें, आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आहरण करें, यूपीडा से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करें और वित्त विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करें।
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
*प्रभाव:* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार।
*आवश्यक कार्रवाई:* यह सुनिश्चित करना कि जिलाधिकारी, गोरखपुर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए, दिशानिर्देशों का अनुपालन हो और धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।
**हितधारक:** कोषाधिकारी, गोरखपुर
*प्रभाव:* धन के संवितरण और लेखांकन के लिए जिम्मेदार।
*आवश्यक कार्रवाई:* जिलाधिकारी के खाते में धनराशि के हस्तांतरण को सुगम बनाएं और व्यय रिकॉर्ड सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण/खरीद के लिए धनराशि की स्वीकृति।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे भूमि खरीद के लिए धनराशि आवंटित की गई है।
जिलाधिकारी, गोरखपुर: गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट, जिन्हें स्वीकृत धनराशि प्राप्त होगी और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने यह शासनादेश (सरकारी आदेश) जारी किया है।
वित्तीय वर्ष 2019-20, अनुदान संख्या-7, लेखाशीर्षक 5054: वित्तीय वर्ष जिसके लिए धनराशि आवंटित की गई है, और संबंधित लेखाशीर्षक।
संख्या-36 /209/2588/77-3-209-0बजट/8
प्रेषक,
रजनी Hd पाण्डेय,
अनु सचिव,
SOU शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर |
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 दिसम्बर, 209
विषय- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 209-20 में गोरखपुर
लिंक TRU परियोजना हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि Ko 390.92 करोड में से
रू0 200.00 करोड की धनराशि भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में |
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-65/यूपीडा/00/आवंटन, दिनांक 73.2.209 का
कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
2. उक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 20:9-20 में अनुदान संख्या-
7 के लेखाशीर्षक "5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सडक
निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक UR परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित
अवशेष धनराशि रू0 390.92 करोड़ में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित
जनपद गोरखपुर को यूपीडा के प्रस्तावानुसार भूमि क्रय मद में जिलाधिकारी, गोरखपुर को KO 200.00
करोड़ (रू0 दो सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की
श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
() धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, गोरखपुर के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार
ही किया जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं
रखी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है किआहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, गोरखपुर से
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से
संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त आय-व्ययक अनुभाग-। के कार्यालय
ज्ञाप संख्या-/209/बी--70/दस-209-23/ 209 दि0 22.03.209 द्वारा जारी
दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।-
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए
धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।-2-
(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा
जायेगा।
3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 200.00 करोड़ (रू0 दो सौ करोड़
मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20:9-20 के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा
सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक VR
परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के AA डाला जायेगा।
4, यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप Ge-7/20:9/al-7-70/4a-209-
23/209, दिनांक 22.03.209 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
रजनी HT पाण्डेय
अनु सचिव
UA-36/209/2588()/77-3-209, Teale |
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
।. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर |
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
रजनी HT पाण्डेय
अनु सचिव
I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।