Date: 2019-10-11Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तींय वर्ष 2019-20 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छाादित जनपद गोरखपुर एवं अम्बेमडकरनगर में भूमि के क्रय हेतु धनराशि रू0 400.00 करोड की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2019-20 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत गोरखपुर और अंबेडकरनगर जनपदों में भूमि क्रय के लिए ₹400.00 करोड़ की स्वीकृति जारी करने के संबंध में है। 11 अक्टूबर, 2019 को जारी यह मंजूरी, विभिन्न शर्तों के अधीन है, जिसमें धनराशि का सुरक्षित जमा और यूटिलिटी प्रमाणपत्रों की समय पर प्रस्तुति शामिल है। दस्तावेज़ में वित्त विभाग से धन आहरण और व्यय से संबंधित कुछ निर्देश भी शामिल हैं।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*अनुमोदन:*
* गोरखपुर और अंबेडकरनगर में भूमि क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹400.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है।
*वित्तीय प्रावधान:*
* स्वीकृत धनराशि को अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अंतर्गत आवंटित किया जाएगा।
*शर्तें:*
* धनराशि गोरखपुर और अंबेडकरनगर के जिलाधिकारी के डिपॉजिट खाते में जमा की जाएगी।
* आवश्यकता के अनुसार ही डिपॉजिट खाते से धनराशि निकाली जाएगी।
* धनराशि यूपीडा या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जाएगी।
* यूपीडा शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नियमानुसार किया जाएगा और 22.03.2019 को वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक: गोरखपुर और अंबेडकरनगर के जिलाधिकारी**
* **प्रभाव:** गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय हेतु धनराशि के प्रबंधन और वितरण के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* धनराशि को डिपॉजिट खाते में जमा करना।
* केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही धनराशि का आहरण करना।
* सुनिश्चित करना कि यूपीडा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।
* व्यय की जाने वाली धनराशि से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना।
**हितधारक: यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)**
* **प्रभाव:** परियोजना के लिए आवंटित धनराशि के उपयोग के लिए उत्तरदायी।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए करना।
* शासन को समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।
**हितधारक: वित्त विभाग**
* **प्रभाव:** धनराशि के आहरण और व्यय की निगरानी के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* धनराशि से संबंधित सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
* यह सुनिश्चित करना कि स्वीकृत धनराशि के संबंध में यूटिलिटी प्रमाणपत्र प्राप्त हों।
Key Entities Referenced
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना जिसका उल्लेख वित्त वर्ष 2019-20 में भूमि खरीदने के लिए धन जारी करने के संबंध में है।
यूपीडा: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एक संस्था जिसका उल्लेख गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन के उपयोग के संदर्भ में किया गया है।
जिलाधिकारी, गोरखपुर: गोरखपुर जिले के जिलाधिकारी, जिन्हे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय मद में धनराशि प्राप्त होगी।
जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर: अम्बेडकरनगर जिले के जिलाधिकारी, जिन्हे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय मद में धनराशि प्राप्त होगी।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग का एक अनुभाग, जिसका कार्यालय ज्ञापन (संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019) गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन के उपयोग से पहले अनुपालन के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है।
संख्या-29 /209/4934/77-3-209-0बजट/8
प्रेषक,
अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर एवं अम्बेडकरनगर |
औद्योगिक
5-
विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 44 अक्टूबर, 209
विषय- वित्तीय वर्ष 20(9-20 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपद गोरखपुर
एवं अम्बेडकरनगर में भूमि के क्रय हेतु धनराशि रू0 400.00 करोड की स्वीकृति निर्गत किये जाने
के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-4447/यूपीडा/400/आवंटन, दिनांक 27.09.209 का
कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 209-20 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से
आच्छादित जनपद गोरखपुर एवं अम्बेडकरनगर में भूमि के क्रय हेतु धनराशि BO 400.00 करोड की
स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 20(9-20 में अनुदान संख्या-7 के
लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण
कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत धनराशि
रू0 000.00 करोड़ का प्राविधान किया गया Sl सम्प्रति धनराशि BO 834.924 करोड अवशेष है।
अवशेष धनराशि BO 834.92 करोड में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों
को यूपीडा के प्रस्तावानुसार भूमि क्रय मद में क्रमशः जिलाधिकारी, गोरखपुर को रू0 300.00 करोड़ तथा
जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को SO 00.00 करोड़ अर्थात् कुल रू0 400.00 करोड़ (रू0 चार सौ
करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की
जाती हैं:-
(4) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी गोरखपुर एवं अम्बेडकरनगर के डिपाजिट खाते में जमा
की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया
जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी
जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को
उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी, गोरखपुर तथा अम्बेडकरनगर से प्राप्त उपयोगिता
प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।-2-
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
/209/बी-4-470/दस-209-23/209, दिनांक 22.03.209 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों
का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3, उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि SO 400.00 करोड़ (रूपये चार सौ करोड़ मात्र)
का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 209-20 के अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "'5054-सड़कों तथा सेतुओं पर
पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना-
24-qee निर्माण कार्य'' के नामें डाला जायेगा।
4, उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप A0-7/209/at--70/ea-209-23/209,
दिनांक 22.03.209 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
अनिल कुमार
उप सचिव
WeAT-29/209/934()/77-3-209, तदिनांक।
CONDE
4-
2-
YN
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
P
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर एवं अम्बेडकरनगर |
निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/नियोजन अनुभाग-4
गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
अनिल कुमार
उप सचिव
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।