Date: 2019-04-24Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता के मद में उपलब्ध धनराशि में से रू0 59,63,51,436.00 की स्वीकृति के संबंध में।
ज़रूर, ये रहा सारांश:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज की दिशा में समर्थन के लिए उपलब्ध धनराशि में से 59,63,51,436.00 रुपये की स्वीकृति को मंजूरी देता है। यह स्वीकृति कुछ शर्तों और प्रावधानों के अधीन है, जिनका पालन यू.पी.ई.आई.डी.ए. को करना होगा। संदर्भ का दिनांक 10.04.2019 है और स्वीकृति का दिनांक 24 अप्रैल, 2019 है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय स्वीकृति:** वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल 59,63,51,436.00 रुपये स्वीकृत किए गए हैं ताकि HUDCO से लिए गए ऋण के लिए 24,55,00,548.00 रुपये का ब्याज और पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए ऋण के लिए 35,08,50,888.00 रुपये का ब्याज चुकाया जा सके।
* **शर्तें और प्रतिबंध:**
* स्वीकृत धनराशि को UPEIDA के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाना चाहिए।
* धनराशि का आहरण केवल तत्काल आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए।
* UPEIDA को आहरित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर सरकार को जमा कराने होंगे।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाना चाहिए और व्यय करने से पहले वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.03.2019 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
* **लेखांकन:** इस व्यय का लेखा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत, शीर्षक ''2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 15-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे किया जाना चाहिए।
* **अनुपालन:** कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.03.2019 में निर्धारित शक्तियों के अधीन यह आदेश जारी किया जाता है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
**प्रभाव:**
उन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए 59,63,51,436.00 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* सुनिश्चित करें कि धनराशि का उपयोग इस दस्तावेज़ में बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाए।
* सरकार को समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराएं।
* वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.03.2019 के दिशानिर्देशों का पालन करें।
**हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
**प्रभाव:**
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में वित्तीय प्रबंधन, निगरानी और व्यय रिपोर्टिंग।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* सुनिश्चित करें कि यूपीडा व्यय की निगरानी करे और नियमों का अनुपालन करे।
* आवश्यक होने पर आगे के दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण प्रदान करना।
**हितधारक:** लेखाकार जनरल (लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
**प्रभाव:**
वित्तीय स्वीकृति और व्यय का लेखा परीक्षा संबंधी नियंत्रण और अनुपालन।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* वित्तीय स्वीकृति के अनुसार खर्चों की लेखा परीक्षा करें।
* किसी भी अनियमितता या गैर-अनुपालन पर रिपोर्ट करें।
Key Entities Referenced
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: वह विभाग जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ऋण पर ब्याज के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने से संबंधित है।
यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण): वह एजेंसी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जिम्मेदार है और वित्त संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करती है।
पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना: एक बुनियादी ढांचा परियोजना जिसके लिए ऋण लिया गया है और यह दस्तावेज़ ऋण ब्याज पर वित्तीय सहायता की मंजूरी से संबंधित है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वह अनुभाग जिसका ज्ञाप संख्या -1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना स्थित है और जहाँ से यह अनुमोदन जारी किया गया है।
संख्या -20/2079/826/77-3-20]9-4बजट/2078
प्रेषक ,
अनिल कुमार,
उप सचिव,
SOTO शासन।
सेवा में ,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल >20 9
विषय- वित्तीय वर्ष 209-20 में पूर्वान््वल एक्सप्रेसवे परियोजना में निर्माण हेतु+ वित्त
संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता के मद में उपलब्ध AAT में से
रू0 59, 63,57 , 436. 00 की स्वीकृति के संबंध में।
महोदय ,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-94/यीपूडा/ 08 /4फ%, 'दिनॉक 0. 04. 209
का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
2- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि“वित्त्तीये वर्ष 20] 9-20 में अनुदान
संख्या-07 लेखा शीर्षक ' ' 2852-उद्योग 90-सँमिन्य: 800-अन्य व्यय 5-यूपीडा
द्वारा पूर्वान््चल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्त सेंस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु
सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (Teta) ' ' में प्राविधानित धनराशि
रू0 4]302.00 लाख में से हुडको A tes गये ऋण के सापेक्ष दिनांक 0] . 04 . 2079 से
30. 06 . 20]9 तक BO 24, 55% 0७, 548 . 00 मात्र के ब्याज की देयता एवं पंजाब
नेशनल बैंक से लिये गये ऋण पर 'दिनांक 0 . 04 . 209 से 30.06.20I9 तक ब्याज
%035,08,50,888.00. Fam aa देय ब्याज हेतु धनराशि. रू0
59, 63, 57 , 436.00. आगणित किया गया Sl अत: चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में
प्राविधानित उपलब्ध AAT A से BO 59,63,5 , 436. 00 (रूपये उनसठ करोड
तिरसठ लाख Seat हजार चार सौ छत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित
शर्तों एवं प्रतिबन्धों के:अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते
हैं:-
() THATS HT आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा
ATT
(2) SET धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा |
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त. (आय-व्ययक) अनुभाग-
के. कार्यालय ATT संख्या-]/209/बी--70/दस-20]9-23/2079,
दिनांक 22. 03. 209 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित
किया जायेगा।
- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हसूताक्षर की आवशूयकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।-2-
3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 208-9 की अनुदान संख्या-7
लेखा शीर्षक ' ' 2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 5-यूपीडा द्वारा पूर्वान््चल
एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता-20-
सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) ' ' के ATA डाला जायेगा।
4- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ATT सं0-/20]9/बी--70/दस-
20]9-23/209, दिनांक 22. 03.209 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन
निर्गत किये जा रहे हैं।
भवेदीय ,
अनिल कुमार
उप सचिव।
संख्या-20/209/826 (l) /77-3-9, तददिनांको'
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु प्रेषित : -
L. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय ,« "उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 , महालेखाकार, (लेखा एवं shart) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद
3 . मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, “जवाहर भवन, लखनऊ।
4 , निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय esters, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 fact (ई-6) अनुभाग-८/ औद्योगिक विकास अतुभाग-2।
6 . वित्त (आय -व्ययक्) अलुभाग-
7 . गार्ड पत्रावली। आज्ञा से,
अनिल कुमार
उप सचिव।
- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हसूताक्षर की आवशूयकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।