Date: 2020-02-20Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2019-20 में गोरखपुर लिंक एक्स प्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 60.921 करोड में से रू0 60.00 करोड की धनराशि जिलाधिकारी, गोरखपुर को भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु स्वी1कृत किये जाने के संबंध में
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2019-20 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित ₹60.921 करोड़ की अवशिष्ट राशि में से ₹60.00 करोड़ की राशि को भूमि अधिग्रहण/खरीद के लिए जिलाधिकारी, गोरखपुर को स्वीकृत करने से संबंधित है। यह अनुमोदन, यूपीडा के प्रस्ताव के आधार पर, कुछ शर्तों के अधीन जारी किया गया है, और 22 मार्च, 2019 को जारी किए गए वित्तीय निर्देशों का पालन करने पर निर्भर करता है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **निधि आवंटन और उपयोग:**
* ₹60.00 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि खरीद के लिए आवंटित।
* राशि को जिलाधिकारी, गोरखपुर के जमा खाते में जमा किया जाएगा।
* यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपयोग केवल तत्काल आवश्यकता के अनुसार हो।
* **वित्तीय दिशानिर्देश और प्रतिबंध:**
* राशि को यूपीडा या अन्य बैंक खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए।
* जिलाधिकारी, गोरखपुर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
* आहरण सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नियमानुसार किया जाएगा।
* स्वीकृत राशि का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
* आहरण के बाद राशि को बैंक/पीएलए खातों में नहीं रखा जाएगा।
* **अनुपालन और रिपोर्टिंग:**
* यह सुनिश्चित करना कि स्वीकृत राशि का उपयोग वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 22.03.2019 द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
* उपलब्ध राशि की खपत के संबंध में सरकार को पूरी तरह से संतुष्ट करना।
* व्यय को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रासंगिक लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** जिलाधिकारी, गोरखपुर
**प्रभाव:** गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि प्राप्त करना।
**आवश्यक कार्रवाई:** राशि को जमा खाते में जमा करें, तात्कालिक जरूरतों के अनुसार राशि निकालें, उचित व्यय सुनिश्चित करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें, और 22 मार्च, 2019 को जारी वित्तीय निर्देशों का पालन करें।
**हितधारक:** यूपीडा
**प्रभाव:** गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को आगे बढ़ाने की सुविधा।
**आवश्यक कार्रवाई:** जिलाधिकारी, गोरखपुर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करें, व्यय से सरकार को संतुष्ट करें, और यह सुनिश्चित करें कि धनराशि उचित रूप से खर्च की जाए।
**हितधारक:** वित्त विभाग
**प्रभाव:** वित्तीय सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि धन उचित रूप से खर्च किया गया है।
**आवश्यक कार्रवाई:** दिशा निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करना और धन के उचित व्यय का आश्वासन देना।
Key Entities Referenced
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश का एक जिला, जहाँ भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि आवंटित की गई है।
जिलाधिकारी, गोरखपुर: वह इकाई जो गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि प्राप्त करेगी और उसका प्रबंधन करेगी।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: वह परियोजना जिसके लिए धनराशि आवंटित की जा रही है।
यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण): वह प्राधिकरण जो परियोजना के लिए धन प्रस्तावित करता है और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है।
वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019: धनराशि के वितरण और उपयोग को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देशों वाला एक नीति दस्तावेज़।
संख्या-8/2020/507/77-3-2020-0बजट/8
प्रेषक,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
SOU शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर |
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2020
विषय- वित्तीय वर्ष 209-20 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि
रू0 60.92 करोड में से रू0 60.00 करोड की धनराशि जिलाधिकारी, गोरखपुर को भूमि
अधिग्रहण/क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में |
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा Uaip-7765/AUIST/eRA/700/HTder, दिनांक 73.02.2020
का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
2. उक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 20:9-20 में अनुदान संख्या-7
के लेखाशीर्षक ''5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सडक निर्माण
कार्य-07-गोरखपुर लिंक TR परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित अवशेष
धनराशि SO 60.92 करोड़ में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपद गोरखपुर
को यूपीडा के प्रस्तावानुसार भूमि क्रय मद में जिलाधिकारी, गोरखपुर को रू0 60.00 करोड़ (रू0 साठ
करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल Vey
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
() धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, गोरखपुर के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही
किया जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी
जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, गोरखपुर से
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट
करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त आय-व्ययक अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
/209/बी--70/दस-209-23/209 दि0 22.03.209 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए
धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा
जायेगा।
3 उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 60.00 करोड़ (SO साठ करोड़ मात्र)
का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20:9-20 के अनुदान नुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं
पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के AA डाला जायेगा।
4, यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप BeT-7/20:9/Al--770/4a-2079-
23/209, दिनांक 22.03.209 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव
संख्या-8/2020/507()/77-3-2020, Heri |
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
CONDOM
महालेखाकार, (लेखा Ud हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर |
निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/नियोजन अनुभाग-4
गार्ड फाइल।
FWY >
आज्ञा से,
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव
- . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |