On February 24, 2020, Anil Kumar, Joint Secretary of the Uttar Pradesh Government, wrote to the District Magistrate of Ghazipur regarding the allocation of ₹68.00 crore for land acquisition for the Purvanchal Expressway project in the financial year 2019-20.
The financial approval of ₹68.00 crore (Sixty Eight Crore Rupees Only) from the remaining ₹123.82 crore is subject to the following conditions:
1. The amount will be deposited in the deposit account of the District Magistrate, Ghazipur.
2. Withdrawals from the deposit account should only be made as per immediate requirement.
3. The amount should not be deposited in the bank account of UPEDA or any other bank account after withdrawal.
4. UPEDA is responsible for obtaining utilization certificates from the District Magistrate, Ghazipur, and ensuring satisfaction before reporting to the government.
5. Withdrawals should be made according to regulations and after approval from competent authorities, ensuring compliance with the guidelines issued by the Finance (Income-Expenditure) Section-1 via office memorandum No. 1/2019/B-1-170/Das-2019-231/2019 dated 22.03.2019.
6. The approved amount should be used only for the designated purpose.
7. The amount should not be deposited in a bank/PLA account under any circumstances.
The expenditure of the approved ₹68.00 crore will be charged to the head "5054-Roads and Bridges on Capital Outlay-03-State Highways-337-Road Construction Work-04-Purvanchal Expressway Project-24 Large Construction Work" of Grant No. 007 for the financial year 2019-20.
This order is issued under the powers delegated by the office memorandum No. 1/2019/B-1-170/Das-2019-231/2019, dated 22.03.2019 of the Finance Department. The authenticity of the order can be verified on the website http://shasanadesh.up.gov.in.
Key Entities Referenced
Purvanchal Expressway Project: Project for which funds are allocated for land acquisition in Ghazipur.
Ghazipur: District where land is to be acquired for the Purvanchal Expressway Project.
Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA): Authority responsible for managing the Purvanchal Expressway project; recommended the fund allocation.
Finance (Budget) Section-1: The finance department section whose guidelines must be followed before expending the sanctioned amount.
संख्या-9१2020/508/77-3-2020-04बजट/9
प्रेषक,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
SOTO शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
गाजीपुर।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 24 फरवरी, 2020
जिलाधिकारी विषय- वित्तीय ay 2049-20 F पूर्वांचल एकसप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय हेतु BO 68.00 करोड़ जिलाधoिNक ारीfan,
गाजीपुर को आवंटित करने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-767/#यूपीडा/599-2, दिनांक 3.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2049-20 F पूर्वांचल एक्सप्रेसबे परियोजना हेतु अनुदान सं0-07 के
लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल
एक्सप्रेसवे परियोजना-24 Fee निर्माण कार्य के अन्तर्गत BO 2544.33 (94.33+850+500) करोड का प्राविधान
किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 2420.54 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।
सम्प्रित धनराशि रू0 (23.82 करोड़ अवशेष है।
2. यूपीडा के उक्त पत्र दिनांक 3.02.2020 में की गयी संस्तुति के दृष्टिगत अवशेष धनराशि रू0 23.82
करोड में से जिलाधिकारी, गाजीपुर को भूमि क्रय/अधिग्रहण मद में धनराशि रू0 68.00 करोड (रू0 अड्सठ करोड मात्र)
स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष धनराशि रू0 (23.82 करोड में से जिलाधिकारी,
गाजीपुर को भूमि क्रय/अधिग्रहण मद में धनराशि रू0 68.00 करोड (SO अड्सठ करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति
निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(7) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, गाजीपुर के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, गाजीपुर सेउपयोगिता प्रमाण प्राप्त
कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया
जाये।
(5) धनराशि का ASOT सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय
किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-| के कार्यालय ATT संख्या-/209/बी--470/दस-209-
23/209,दिनांक 22.03.209 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा
रही है।
(7). किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. उपर्युक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 68.00 करोड (KO अड्सठ करोड मात्र) का व्यय चालू
वित्तीय वर्ष 20(9-20 कीअनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य
राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवेपरियोजना-24 Fes निर्माण कार्य"के ATA डाला जायेगा।
6. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/209/बी--470/दस-209-23/209, दिनांक
22.03.209 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।संख्या-9/2020/508(7)/77-3-2020,तदिनांक।
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
.. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. . मुख्य कार्यपालक अधिकारी ,यूपीडा,पर्यटन भवन,गोमतीनगर,लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर |
5. निदेशक,वित्त सांख्यिकीय निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
6. fad (आय-व्ययक) अनुभाग-6,औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।