Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्‍तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्‍ययक में बुन्‍देलखण्‍ड एक्‍सप्...
Date: 2019-09-24 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्‍तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्‍ययक में बुन्‍देलखण्‍ड एक्‍सप्रेसवे परियोजना के ि‍निर्माण हेतु परियोजना परामर्शी, एजेन्‍सी चार्जेज, ि‍विज्ञापन, पी0आई0यू0 कार्यालय को स्‍थापित ि‍किये जाने हेतु भवन, फर्नीचर व अन्‍य साज-सज्‍जा सहायक स्‍टाफ आदि के भुगतान के संबंध में/

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यह रहा अनुरोधित सारांश: **कार्यकारी सारांश:** 24 सितंबर, 2019 का पत्र, उप सचिव अनिल कुमार ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ को संबोधित किया है। पत्र का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए किए गए गलत उल्लेखों को ठीक करना है। यह संदर्भित शासनादेश दिनांक 23.09.2019 में किए गए सुधारों और स्पष्टीकरणों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **त्रुटि सुधार:** 23.09.2019 के शासनादेश में, अनुदान संख्या -07 के लेखाशीर्षक में त्रुटि को सुधारा गया है। सही पदनाम "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" है, त्रुटिवश दर्ज "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर-24 वृहद निर्माण कार्य" को प्रतिस्थापित करना। * **वित्तीय सुधार:** 23.09.2019 के शासनादेश में, प्रस्तर-2 में "कुल धनराशि रू0 1517.00 करोड़" पढ़ा जाए, त्रुटिवश दर्ज "कुल धनराशि रू0 1715.00 करोड़" को प्रतिस्थापित करना। * **मान्यता:** मूल शासनादेश (23.09.2019) की शेष शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ **प्रभाव:** संशोधित दिशा-निर्देश बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय आवंटन की सही समझ और कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 23.09.2019 के शासनादेश में उल्लिखित सुधार के अनुसार क्रियान्वित किया जाए। **हितधारक:** महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ, निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, नियोजन अनुभाग-4 **प्रभाव:** सुधारे गए दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि संबंधित सरकारी विभाग बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से संबंधित सही जानकारी से अवगत हैं। **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक कार्रवाई के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों का उपयोग करें।

Key Entities Referenced

औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना परामर्शी, एजेन्सी चार्जेज, विज्ञापन, पी०आई०यू० कार्यालय को स्थापित किये जाने हेतु भवन, फर्नीचर व अन्य साज-सज्जा तथा सहायक स्टाफ आदि के भुगतान के संबंध में। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority) से संदर्भित। शासनादेश संख्या-27/2019/1737/77-3-2019-01एम/2019 दिनांक 23.09.2019: बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए पूर्व में जारी किया गया सरकारी आदेश, जिसमें त्रुटि सुधार किया गया है। लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा का कार्यालय स्थित है।
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संख्या-28/209/906/77-3-209-0एम/209 प्रेषक, अनिल कुमार, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2029 विषय-वित्तीय वर्ष 20i9-20 के आय-व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियेजना के निर्माण हेतु परियेजना परामर्शी, एजेन्सी चार्जज, विज्ञापन, पी0आई0यू0 कार्यालय को स्थापित किये जाने हेतु भवन, फर्नीचर व अन्य साज-सज्जा तथा सहायक स्टाफ आदि के भुगतान के संबंध में। महहोोद यउ,पर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-27/209/737/77-3-209-0एम/209 दिनांक 23.09.209 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट Hel 2. Sh शासनादेश दिनांक 23.09.209 के प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-4 में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ”५054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24 Fee निर्माण कार्य' के स्थान पर त्रुटिवश ”5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर-24 Fee निर्माण कार्य” अंकित हो गया Sl उक्त के अतिरिक्त प्रस्तर-2 में “कुल धनराशि रू0 57.00 करोड़" के स्थान पर त्रुटिवश "HAT धनराशि रू0 75.00 करोड़" अंकित हो गया है। 3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 23.09.209 के प्रस्तर-2 एवं 4 में ”5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24 Fee निर्माण कार्य" तथा प्रस्तर-2 में “कुल धनराशि रू0 57.00 करोड़" पढ़ा व समझा जाए। 4. उक्त शासनादेश दिनांक 23.09.209 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। भवदीय, अनिल कुमार उप सचिव यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।संख्या-28/209/906()/77-3-209, तदह्डिनांक। उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- Ol. . महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 02. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 03. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ। 04. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 05. fad (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 06. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-!, नियोजन अनुभाग-4 07. गार्ड फाइल। आज्ञा से, अनिल कुमार उप सचिव I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

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