**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-2 द्वारा जारी एक सरकारी आदेश है। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-8, लेखाशीर्षक-2058 के तहत मुद्रण और लेखन सामग्री के लिए 1,53,10,000/- रुपये (एक करोड़ तिरपन लाख दस हजार मात्र) के अतिरिक्त धन की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना है। यह राशि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज के निवर्तन पर रखी जाएगी और इस आदेश के अनुसार खर्च की जाएगी।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **अनुदान स्वीकृति:**
* वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मुद्रण और लेखन सामग्री (राजस्व लेखा) हेतु 1,53,10,000/- रुपये का अतिरिक्त बजट।
* **व्यय विवरण:**
* विभिन्न शीर्षों के तहत धन का आवंटन (लाख रुपये में):
* निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान (मुख्यालय): 3.28
* पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय): 15.00
* सरकारी मुद्रणालय: 1.00
* राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज: 0.50
* कार्यालय व्यय: 60.00
* गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद: 50.00
* व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान: 3.32
* चिकित्सा व्यय: 20.00
* राजकीय मुद्रणालय लखनऊ: 153.10
* पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय):
* अन्य साधनों से मुद्रण की लागत:
* अन्य साधनों से छपाई:
* अन्य व्यय:
* **व्यय की शर्तें:**
* धनराशि केवल स्वीकृत उद्देश्यों और चालू कार्यों के लिए ही खर्च की जाएगी।
* धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।
* वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा ।
* यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे समयान्तर्गत शासन को समर्पित किया जायेगा।
* धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा ।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज:**
* **प्रभाव:**
* उन्हें 1,53,10,000/- रुपये का अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जिसे विभिन्न शीर्षों के तहत मुद्रण और लेखन सामग्री से संबंधित खर्चों के लिए आवंटित किया गया है।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* स्वीकृत नियमों और विनियमों के अनुसार धनराशि का उपयोग करें।
* यह सुनिश्चित करें कि व्यय स्वीकृत उद्देश्यों के अनुरूप है और कोई भी धनराशि व्यर्थ न जाए।
* वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
* वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च न की गई किसी भी धनराशि को सरकार को वापस कर दें।
**महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज और महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज:**
* **प्रभाव:**
* उन्हें अतिरिक्त बजट आवंटन के बारे में सूचित किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि धनराशि का उपयोग ठीक से हो।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा व्यय की निगरानी करें।
* धनराशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों के अनुरूप है यह सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट करें।
**अन्य हितधारक:** मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज/लखनऊ, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/लखनऊ, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ:
* **प्रभाव:**
* ये सभी संबंधित बजट आवंटन और व्यय से प्रभावित हैं और यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते हैं कि धनराशि का उपयोग ठीक से हो।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* इस सरकारी आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करने में मदद करें कि धनराशि का उपयोग उचित नियमों और विनियमों के अनुसार हो।
Key Entities Referenced
अनुदान संख्या-8: उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान, जिसमें मुद्रण और लेखन सामग्री शामिल है।
लेखाशीर्षक-2058: अनुदान संख्या-8 के अंतर्गत मुद्रण और लेखन सामग्री (राजस्व लेखा) के लिए विशिष्ट लेखाशीर्षक।
औद्योगिक विकास अनुभाग-2: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो मुद्रण और लेखन सामग्री के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर रहा है।
उ0प्र0 प्रयागराज: निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का स्थान, मुद्रण और लेखन सामग्री का आहरण इसी स्थान से किया जाएगा।
WeAT-9/209/987/77-2-9-3(aHe)/I7
STO राकेश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |
सेवा में,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0 प्रयागराज |
औऔदद््ययोोगगििकक विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर, 209
विषय - वित्तीय वर्ष 2049-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक-2058 में प्रथम अनुपूरक बजट (2049-20) से
प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26/बजट दिनांक 49-08-209 के संदर्भ में तथा शासनादेश AeAT-/20 9/433/77-2-
9-3(asté)/207 दिनांक 04 अप्रैल, 209 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष
209-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2058-मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व लेखा) के निम्नलिखित मदों
में प्रथम अनूपूरक बजट से प्राविधानित अतिरिक्त धनराशि रू0 ,53,40,000/- (रू0 एक करोड़ तिरपन लाख दस हजार मात्र) की
स्वीकृति नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -
(धनराशि लाख रूपये में)
लेखाशीर्षक निर्गत धनराशि
अनुदान संख्या-8
लेखाशीर्षक-2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण
00+4- निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान (मुख्यालय)
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) 3.28
03- सरकारी मुद्रणालय
03- राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज
08- कार्यालय व्यय 5.00
45- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद .00
6- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 0.50
49- चिकित्सा व्यय 60.00
04- राजकीय मुद्रणालय लखनऊ
49 - चिकित्सा व्यय 50.00
52- पुनरी क्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) $82
04- अन्य साधनों से मुद्रण की लागत
03- अन्य साधनों से छपाई
42- अन्य व्यय 20.00
योग 53.0
(रूपये एक करोड़ तिरपन लाख दस हजार मात्र)
2- उक्त धनराशि केवल स्वीकृत प्रयोजन/चालू कार्यो पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई
मदों/अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।
3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग-| के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/209/बी-4-470/दस-209-
23/209 दिनांक 22 मार्च, 209 में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी
निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा ।
2/-
I- . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2049-20 में ही किया जायेगा | वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि किसी
कारणवश कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे समयान्तर्गत शासन को समर्पित किया जायेगा |
5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-574/दस-209 दिनांक 02-09-209 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी
किये जा रहे हैं |
6- धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा |
भवदीय,
(डा0 राकेश वर्मा)
विशेष सचिव |
संख्या-9/209/987()/77-2-209 तददिनांक |
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
-.. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
3-. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ |
4- . मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज/लखनऊ |
5- . वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, SOTO प्रयागराज |
6- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/लखनऊ |
7- वित्त (आय-व्ययक) ar faced (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
8- गार्ड फाइल |
आज्ञा से,
(बाबू राम)
उप सचिव |
I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।