Home India औद्योगिक विकास विभाग चालू वित्तीीय वर्ष 2019-20 के आय-व्येयक में अनुदान संख्याा-8...
Date: 2019-05-29 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

चालू वित्तीीय वर्ष 2019-20 के आय-व्येयक में अनुदान संख्याा-8 के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पॅूजीगत परिव्य0य (पॅूजी लेखा) के अन्तसर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीमकृति के सम्बन्ध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, दी गई नीति के पाठ का सारांश नीचे दिया गया है। **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश के मुद्रण और लेखन सामग्री निदेशालय को वर्ष 2019-20 के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत व्यय के लिए रु। 33,95,000 की राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान करता है। यह आवंटन बजट अनुदान संख्या -8, लेखाशीर्षक 4058 के अंतर्गत चालू प्रकृति की योजनाओं और कार्यक्रमों के व्यय को कवर करने के लिए है। अनुमोदित राशि को खर्च करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *वित्तीय स्वीकृति:* * वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या -8 के तहत लेखाशीर्षक 4058 के तहत लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत व्यय के लिए 33,95,000 रुपये की मंजूरी। * अनुमोदित राशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए। * धन का उपयोग किसी भी नई मद या उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। *व्यय दिशानिर्देश:* * व्यय को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए। * मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। * केवल आवश्यक राशि ही निकालें, और मासिक आधार पर खर्च का विवरण प्रस्तुत करें। * वित्तीय वर्ष के अंत में कोई भी अप्रयुक्त धनराशि सरकार को वापस कर दी जानी चाहिए। *प्रशासनिक:* * यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित अधिकारों के तहत जारी किया गया है। * आवंटित राशि लेखाशीर्षक 4058 के प्रासंगिक मदों के अंतर्गत डेबिट की जाएगी। **प्रभाव विश्लेषण:** *हितधारक: मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।* **प्रभाव:** निदेशालय को लेखन सामग्री और मुद्रण खर्चों को वित्त पोषित करने के लिए धन प्राप्त होता है। **आवश्यक कार्रवाई:** निर्धारित नियमों के अनुसार निधि का उपयोग करें, वित्तीय विवरण प्रदान करें और नियमों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

औद्योगिक विकास अनुभाग-2: पॉलिसी दस्तावेज़ जारी करने वाला विभाग (डिपार्टमेंट) अनुदान संख्या-8: वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक (बजट) में अनुदान (ग्रांट) संख्या-8, लेखाशीर्षक (अकाउंट हेड) 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजी लेखा) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि। उत्तर प्रदेश शासन: प्रशासनिक इकाई जो फंड जारी करने के लिए प्रासंगिक है (एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी रिलेवेंट टू फंड रिलीज) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: विभाग (डिपार्टमेंट) जिसका कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 का अनुपालन अनिवार्य है (कम्प्लायंस मैंडेट)
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संख्या- 4/209/68/77-2-209-4(बजट)/208 प्रेषक, डा0 राकेश वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज। औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 मई, 209 विषय:- .... चालू वित्तीय वर्ष 209-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजी लेखा) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-बी0एएस0जी0-04/बजट/209-20, दिनांक 02-5- 2079 का संदर्भ ग्रहण करें, जो अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर फूँजीगत परिव्यय (पूँजी लेखा) के अन्तर्गत मानक मदवार धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में SI 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 209-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4058 में चालू प्रकृति की योजनाओं/कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए कुल बजट प्राविधानित धनराशि KO-,40,78,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ दस लाख अट्हत्तर हजार मात्र) में से धनराशि रू0- 33,95,000/- (रूपये तैतीस लाख Tad हजार मात्र) की स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 3- उक्त स्वीकृत धनराशि केवल चालू योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/ अन्य प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा। 4- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-| के कार्यालय ज्ञाप संख्या- /209/बी-4-470/दस-209-23/209, दिनांक 22 मार्च, 2049, जो समस्त विभागाध्यक्षों को पृष्ठांकित है, में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा। I- ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।5- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण मासिक आधार पर शासन एवं महालेखाकर कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी। 6- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2079-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजी लेखा) की सुसंगत मानक मदों, जिनका विवरण/वर्णन संलग्नक में किया गया है, के नामे डाला जायेगा। 7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ATT AeAM-7/2079/at--70/ea-209-234/209, दिनांक 22 मार्च, 2079 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय, संलग्नक-यथोक्त। ( STO राकेश वर्मा ) विशेष सचिव। संख्या-68()/77-2-209-तहिनांक: 8(4)/77-2-209-तहिनांकः प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद। महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद। निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, रामपुर। वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद। संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, रामपुर। लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, रामपुर। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 गार्ड फाइल। आज्ञा से, ( बाबू राम ) उप सचिव। - . यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

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