ज़रूर, यहाँ नीति पाठ का अनुरोधित सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2019-20 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण/खरीद के लिए धन के आवंटन को मंजूरी देना है, तीन जिलों- बांदा, हमीरपुर और महोबा को धन जारी करने का अधिकार देता है, जो मौजूदा धन से संचयी रूप से 23.05 करोड़ (23.05 मिलियन) है। इस आवंटन से संबंधित प्राथमिक समय सीमा 22 मार्च, 2019 है, और यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट क्रियाओं की आवश्यकता है कि धनराशि का उपयोग उचित रूप से किया जाए और वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
**मुख्य बातें/मुख्य सामग्री:**
*आवंटित धन*
* बांदा के जिला मजिस्ट्रेट को 11.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
* हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट को 4.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
* महोबा के जिला मजिस्ट्रेट को 7.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
*शर्तें और दिशानिर्देश*
* धनराशि संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों (बांदा, हमीरपुर और महोबा) के जमा खातों में जमा की जानी चाहिए।
* जमा खाते से निकासी केवल तत्काल आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए।
* धनराशि को यू.पी.आई.डी.ए. के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाना चाहिए।
* यह यू.पी.आई.डी.ए. की जिम्मेदारी है कि वह जिला मजिस्ट्रेटों (बांदा, हमीरपुर और महोबा) से किए गए व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करे और सरकार को परिणामी व्यय को पूरा करने में खुद को पूरी तरह से संतुष्ट करे।
* धनराशि का वितरण सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन के बाद नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, और 22 मार्च, 2019 को जारी किए गए वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसका अनुमोदन किया गया है।
* धनराशि को किसी भी परिस्थिति में बैंक या पीएलए खातों में नहीं रखा जाना चाहिए।
*व्यय विवरण*
* स्वीकृत 23.05 करोड़ रुपये का व्यय लेखा शीर्ष 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे-24-प्रमुख निर्माण कार्य पर लगाया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक: जिलाधिकारी, बांदा**
*प्रभाव:* बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 11.55 करोड़ रुपये के उपयोग की जिम्मेदारी।
*आवश्यक कार्रवाई:* जमा खातों से धनराशि आहरित करें केवल आवश्यकता के आधार पर, यह सुनिश्चित करें कि यू.पी.आई.डी.ए. को व्यय रिपोर्टें दी जाती हैं, और वित्त अनुभाग के दिशानिर्देशों का पालन करें।
**हितधारक: जिलाधिकारी, हमीरपुर**
*प्रभाव:* बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 4.00 करोड़ रुपये के उपयोग की जिम्मेदारी।
*आवश्यक कार्रवाई:* जमा खातों से धनराशि आहरित करें केवल आवश्यकता के आधार पर, यह सुनिश्चित करें कि यू.पी.आई.डी.ए. को व्यय रिपोर्टें दी जाती हैं, और वित्त अनुभाग के दिशानिर्देशों का पालन करें।
**हितधारक: जिलाधिकारी, महोबा**
*प्रभाव:* बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 7.50 करोड़ रुपये के उपयोग की जिम्मेदारी।
*आवश्यक कार्रवाई:* जमा खातों से धनराशि आहरित करें केवल आवश्यकता के आधार पर, यह सुनिश्चित करें कि यू.पी.आई.डी.ए. को व्यय रिपोर्टें दी जाती हैं, और वित्त अनुभाग के दिशानिर्देशों का पालन करें।
**हितधारक: यूपीआईडीए (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)**
*प्रभाव:* सभी जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र की देखरेख और सरकार को प्रावधान का प्रमाण देना।
*आवश्यक कार्रवाई:* जिला मजिस्ट्रेटों से उपयोगिता प्रमाण पत्र एकत्र करें, यह सुनिश्चित करें कि धन का उपयोग केवल भूमि अधिग्रहण के लिए किया जाए, और वित्त अनुभाग के दिशानिर्देशों का पालन करें।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश शासन: पत्र का आधिकारिक स्रोत; संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन।
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना: वित्तीय वर्ष 2019-20 में भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति से संबंधित परियोजना।
यूपीडा (UPEIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना से जुड़ा है।
जिलाधिकारी, बांदा/हमीरपुर/महोबा: ये जिले बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े हैं, और भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि इन जिलों को आवंटित की जा रही है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का एक अनुभाग जिसके दिशा-निर्देशों का धनराशि का व्यय करते समय पालन किया जाना है।
संख्या-6/2020/74/77-3-2020-0एम0/209ठी.सी.
प्रेषक,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
बांदा / हमीरपुर / महोबा।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 6 मार्च, 2020
विषय-वित्तीय वर्ष 209-20 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना में भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु धनराशि की
स्वीकृति के सबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-354/यूपीडा/098/209/लेखा, दिनांक 3.03.2020 का कृपया संदर्भ
ग्रहण करने का कष्ट करें।
2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 209-20 H बुन्देलखखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु धनराशि
रू0 2350.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष धनराशि WO 2738.54 करोड़ की वित्तीय
स्वीकृति निर्गत की जा चुकी Sl वर्ममान में धनराशि BO 2.46 करोड़ अवशेष है।
3. जिलाधिकारी, बांदा/हमीरपुर/महोबा द्वारा अपने पत्र दिनांक क्रमशः 04.03.2020, 05.03.2020 एवं
2.03.2020 द्वारा किये गये अनुरोध एवं यूपीडा के पत्र दिनांक 3.03.2020 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में
जिलाधिकारी, बांदा को रू0 2.55 करोड., जिलाधिकारी, हमीरपुर को रू0 04.00 करोड़ एवं जिलाधिकारी,
महोबा को रू0 07.50 करोड़ भूमि क्रय मद में स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
4 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष धनराशि रू0 2.46 करोड़ में से
जिलाधिकारी, बांदा को WO 4.55 करोड़ (रू0 ग्यारह करोड़ पचपन लाख मात्र), जिलाधिकारी, हमीरपुर को
रू0 04.00 करोड़ (रू0 चार करोड़ मात्र) एवं जिलाधिकारी, महोबा को रू0 07.50 करोड़ (रू0 सात करोड़ पचास
लाख मात्र) की स्वीकृति भूमि क्रय मद में निम्नलिखित शर्तों केअधीन श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
4. धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, बांदा, हमीरपुर एवं महोबा के डिपाजिट खाते में जमा
की जायेगी।
2. उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही
किया जायेगा।
3. धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी
जायेगी।
4. यूपीडा का यह दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, बांदा, हमीरपुर एवं
महोबा से व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने को पूर्णरूप
से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
5. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
/209-बी/-]70/दस-23/209, दि0 22.03.209 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।6. .... उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
7. किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक अथवा पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखी
जायेगी।
5. उपर्युक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत की जा रही धनराशि KO 23.05 करोड़ (SO तेइस करोड़ पांच लाख ATA)
का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 209-20 में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक “”5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत
परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे-24-वृह्नद निर्माण कार्य” के नामे
डाला जायेगा।
6. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय AT सं0.-/209/बी--70-दस/209-23/209, दिनांक
22.03.209 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव
संख्या-6/2020/74()/77-3-2020, तदिनांक।
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
Ol. .... महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
02. .... महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
04. ..... मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बांदा, हमीरपुर एवं महोबा।
05... निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
06. ..... वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
07. ..... वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, नियोजन अनुभाग-4
08. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।