Home India औद्योगिक विकास विभाग ''त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 '' के क्रियान्वय के अंत...
Date: 2025-07-22 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

''त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 '' के क्रियान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 में आवंटित धनराशि रूपये 125.00 करोड़ के सापेक्ष मेसर्स कनोडिया सेम प्रा0लि0 को प्रथम किश्त की धनराशि रू. 12,18,52,271.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, संलग्न नीति दस्तावेज़ का सारांश इस प्रकार है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़, जिसका शीर्षक "औद्योगिक विकास अनुभाग-6" है, "त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020" के कार्यान्वयन से संबंधित है। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मेसर्स कनोडिया सेम प्रा0लि0 को प्रथम किश्त के रूप में 12,18,52,271.00 की धनराशि के वित्तीय अनुमोदन का विवरण है। दस्तावेज़ में अनुमोदन से जुड़ी शर्तें और प्रतिबंधों का विवरण दिया गया है और यह 22-07-2025 को जारी किया गया है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *वित्तीय अनुमोदन:* - सरकार ने त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत मेसर्स कनोडिया सेम प्रा0लि0 को प्रथम किश्त के रूप में 12,18,52,271.00 की धनराशि स्वीकृत की है। - स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में आवंटित 125.00 करोड़ रुपये के सापेक्ष है। - नोडल एजेंसी (पिकप) को 18,27,784.00 रुपये की प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति मिलेगी, जबकि इकाईयों को वितरित की जाने वाली धनराशि 12,00,24,487.00 रुपये है। *वित्तीय वितरण और उपयोग के लिए शर्तें:* - स्वीकृत धनराशि का भुगतान इकाई के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से किया जाएगा। - पिकप को प्रशासनिक व्यय के रूप में धनराशि वितरित की जाएगी, जबकि शेष राशि इकाई के खाते में जाएगी। - उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग को दिया जाएगा। - वितरण से पहले, पिकप पात्रता की पुष्टि करेगा और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करेगा। *लेखा और अनुपालन:* - धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार राजकोष से किया जाएगा और उसे अलग से बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। - स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा और स्वीकृत मद में ही व्यय किया जाएगा। - इकाई को त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की शर्तों का पालन करना आवश्यक है। - व्यय से पहले वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** *मेसर्स कनोडिया सेम प्रा0लि0* **प्रभाव:** प्रथम किश्त के रूप में 12,18,52,271.00 रुपये का वित्तीय अनुमोदन प्राप्त होना। **आवश्यक कार्रवाई:** त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना। *नोडल एजेंसी (पिकप)* **प्रभाव:** प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना। **आवश्यक कार्रवाई:** धन वितरित करने से पहले इकाईयों की पात्रता की पुष्टि करना, व्यय का लेखा-जोखा रखना और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना। *औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार* **प्रभाव:** त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना। **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि धन का वितरण निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार हो और अनुपालन की निगरानी करना।

Key Entities Referenced

त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020: कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन/सुविधाएँ वितरित करने के लिए नीति। औ‌द्योगिक विकास विभाग: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग, इस शासनादेश के क्रियान्वयन में शामिल। लखनऊ मण्डल, लखनऊ: भौगोलिक क्षेत्र जहाँ इकाई स्थित है और जिसके लिए स्वीकृतियाँ जारी की जा रही हैं। पिकप: नोडल एजेन्सी जो त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 के कार्यान्वयन में शामिल है। मेसर्स कनोडिया सेम प्रा0लि0, अमेठी: एक कंपनी जिसे त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति मिल रही है।
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Wea-_57/2025/475/77-6-2025/859056 _ प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 22-07-2025 विषय:- "त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 " के क्रियान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 में आवंटित धनराशि रूपये (25.00 करोड़ के सापेक्ष मेसर्स कनोडिया सेम WOO को प्रथम किश्त की धनराशि रू. 2,(8,52,277.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध A! महोदय, कृपया... उपर्युक्त. विषयक प्रबंधक (कम्प्यूटर) Mey के. YW संख्या- पिकप/ए.आई.पी.पी/डिस्ब./426 दिनांक 7.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कषूट करें, जिसके द्वारा "कोविड-49 महामारी के परिप्रेक्ष्य मैं प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020" के अंतर्गत पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक में आवंटित धनराशि रूपये (25.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू. 2,8,52,27.00 (रू. बाहर करोड़ अठुठारह लाख बावन हजार दो सौ इकहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया Sl पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत्‌ है:- (धनराशि रूपये में) ः कम्पनी अनुमोदित अनुमन्‌य |... नोडल एजेन्सी | इकाईयों को वितरित सं. धनराशि (पिकप) को देय की जाने वाली प्रशासनिक व्यय धनराशि की. प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का .5 प्रतिशत) 4 2... FB 4... SB | | मेसर्स कनोडिया सेम | 72,8,52,277.00 8,27,784.00 2,00,24,487.00 प्रालि0, अमेठी I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कुल धनराशि (4+5) 2,8,52,27.00 2-0 अत: इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधिनित धनराशि रू.25.00 करोड़ (रूपये एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपरोक्तानुसार स्वीकृत कुल धनराशि रू. 72,48,52,277.00 (रू. बाहर करोड़ अठठारह लाख बावन हजार दो सो इकहत्तर मात्र) आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत/अवमुक्त किए जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों . स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से 3tedRa की जाएगी। . तालिका के स्तम्भ-5 में ais गई धनराशि उक्त लाभार्थी कम्पनी के बैंक खातों A तथा उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में ais गई धनराशि पिकप के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी। . स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा। . पिकप द्वारा धनराशि वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध मैं अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है। . स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा। . स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा। 8. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। . यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो। 0. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMT दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों cant जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. पिकप cant स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता N 9 छा का परीक्षण कर संतुष्ट हो लैंगे। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये (2,(8,52,27.00 (रूपये बाहर करोड़ HOONS लाख बावन हजार दो सौ इकहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000300 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 मानक मद 42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या- 6/2025/बी-- 352/दस-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 A _ प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। संख्या- Fw 7. 8. 9. 57/2025/4475()/77-6-2025/859056 .तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- .. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज। निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर। मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश ,लखनऊ। प्रबंध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या- पिकप/ए.आई.पी.पी/डिस्ब./426 दिनांक (4.07.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु। नोडल अधिकारी, बजट एलाटमैंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4 |0.वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 44.feravoteT अनुभाग-/4 2.औद्योगिक विकास अनुभाग-2 3.गार्ड फाइल। आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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