Date: 2020-12-16Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2020-21 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (मेरठ से प्रयागराज तक) से आच्छादित जनपदों हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय एवं परियोजना हेतूू यूिटिलिटी िशिफिटिंग हेतु धनराशि रू0 350.00 करोड की स्वीकृति।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 16 दिसंबर, 2020 को जारी एक स्वीकृति है, जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए कुल 350 करोड़ रुपये आवंटित करती है। यह राशि परियोजना से प्रभावित 11 जिलों में भूमि क्रय के लिए 340 करोड़ रुपये के वितरण और यूटिलिटी शिफ्टिंग और प्रशासनिक व्यय के लिए यूपीडा के पास 10 करोड़ रुपये के आवंटन को निर्दिष्ट करती है। दस्तावेज यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट शर्तों और दिशा-निर्देशों को रेखांकित करता है कि धन का उचित उपयोग किया जाए।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*वित्तीय आवंटन:*
* गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कुल 350 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
* भूमि अधिग्रहण के लिए 340 करोड़ रुपये का आवंटन परियोजना से प्रभावित 11 जिलों के जिलाधिकारियों को किया जाएगा।
* यूटिलिटी शिफ्टिंग, प्रशासनिक खर्चों और निगरानी व्यय के लिए यूपीडा को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
*वितरण और जमा शर्तें:*
* प्रत्येक जिलाधिकारी को आवंटित भूमि क्रय की धनराशि उनके डिपॉजिट खातों में जमा की जाएगी।
* डिपॉजिट खाते से आहरण केवल तत्काल आवश्यकता के अनुसार ही किया जाएगा।
* भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित धनराशि यूपीडा या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जाएगी।
* यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए आवंटित धनराशि यूपीडा के बैंक खाते में रखी जाएगी।
*उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय:*
* यूपीडा को जिलाधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने और व्यय की गई धनराशि पर सरकार को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।
* यूपीडा को यूटिलिटी शिफ्टिंग पर किए गए खर्चों के लिए भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
*अनुपालन और व्यय दिशा-निर्देश:*
* धन का आहरण और व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों के अनुपालन के अधीन है।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए।
* विभिन्न कार्यालय ज्ञापकों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
*लेखाशीर्षक:*
* व्यय को निर्दिष्ट लेखाशीर्षक "5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय" के तहत चार्ज किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** जिलाधिकारी (मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज)
*प्रभाव:* उन्हें गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की सुविधा के लिए धन प्राप्त होगा।
*आवश्यक कार्रवाई:* अपने संबंधित जिलों में भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि जमा करें और आवंटित धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करें और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें।
**हितधारक:** मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), यूपीडा
*प्रभाव:* परियोजना के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग और प्रशासनिक लागतों को प्रबंधित करने के लिए धन प्राप्त होता है।
*आवश्यक कार्रवाई:* यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए धन का प्रबंधन करें, व्यय को ट्रैक करें और सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार
*प्रभाव:* गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए धन का आवंटन।
*आवश्यक कार्रवाई:* धन के उपयोग की निगरानी करना, अनुपालन सुनिश्चित करना और परियोजना प्रगति की समीक्षा करना।
Key Entities Referenced
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (मेरठ से प्रयागराज तक): वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए ₹350.00 करोड़ की स्वीकृति।
यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण): गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित धनराशि के प्रबंधन और उपयोग के लिए जिम्मेदार।
जिलाधिकारी (मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड, अमरोहा, संभल, बंदायू, शाहजहापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ एवं प्रयागराज): गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जिलों के लिए भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन: इस कार्यालय द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है।
संख्या-47/2020/2658/77-3-2020-39(एम)/2020
प्रेषक,
आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
. .... जिलाधिकारी, 2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड, यूपीडा, पर्यटन भवन,
अमरोहा, संभल, बंदायू, गोमतीनगर, लखनऊ।
शाहजहापुर, हरदोई, उन्नाव,
रायबरेली, प्रतापगढ एवं प्रयागराज।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 76 दिसम्बर, 2020
विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-2 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (मेरठ से प्रयागराज तक) से
आच्छादित जनपदों हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय एवं परियोजना हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु
धनराशि SO 350.00 करोड़ की स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-2242/यूपीडा/लेखा/20/ sarazea/i9(6 दिनांक
03.42.2020 में किये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय
वर्ष 2020-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक “5054-सड़कों तथा सेतुओं पर
पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-09-गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना
(प्रयागराज से AXS)-24-geq निर्माण कार्य” मद में अवशेष प्राविधानित धनराशि रू. 7834.8
करोड़ में से परियोजना से आच्छादित जनपदों के जिलाधिकारियों यथा-जिलाधिकारी-मेरठ को
रू0 25.00 करोड़, जिलाधिकारी-बुलन्दशहर को BO 25.00 करोड़, जिलाधिकारी-हापुड को
रू0 25.00 करोड़, जिलाधिकारी-अमरोहा को रू0 25.00, जिलाधिकारी-संभल को रू0 25.00
करोड़, जिलाधिकारी-बंदायू को रू0 35.00 करोड़, जिलाधिकारी-शाहजहापुर को रू0 25.00
करोड़, जिलाधिकारी-हरदोई को रू0 35.00 करोड़, जिलाधिकारी-उन्नाव को BO 35.00 करोड़,
जिलाधिकारी-रायबरेली को रू0 35.00 करोड़, जिलाधिकारी-प्रतापगढ़ को रू0 25.00 करोड़ एवं
जिलाधिकारी-प्रयागराज को रू0 25.00 करोड़ अर्थात् रू0 340.00 करोड़ (रू0 तीन सौ चालीस
करोड़ मात्र) निर्गत कर परियोजना से आच्छादित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने
तथा परियोजना हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग, प्रशासनिक कन्टीजेन्सी व्यय, पर्वेक्षणीय व्यय आदि कार्यों
के भुगतान हेतु BO 0.00 करोड़ (रू0 दस करोड़ मात्र) निर्गत कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री
राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-
(4) WA क्रय हेतु आवंटित धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड,
अमरोहा, संभल, बंदायू, शाहजहापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज के
डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(2) भूमि क्रय हेतु आंवटित धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक
आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
(3) भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी
अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि भूमि क्रय हेतु आवंटित आहरित धनराशि के सापेक्ष
जिलाधिकारी, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड, अमरोहा, संभल, बंदायू, शाहजहापुर, हरदोई, उन्नाव,
रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली
धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
(5). यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु आंवटित धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में रखी
जायेगी।
(6) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
(7). यूपीडा का यह भी दायित्व है कि यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु आवंटित आहरित धनराशि के
सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(8) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधारपर प्रस्तावित कार्यो का क्रियान्वयन
सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया
जाए।
(9) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-५ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
/2020/बी-4-449/दस-2020-23/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-
4/2020/बी-4-492/दस-2020-23/2020 दिनांक 07.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-
5/2020/बी-4-496/दस-2020- 234/2020, दिनांक 4+4.04.2020 a दिनांक
8.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(0) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए
धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(4/) किसी भी परिस्थिति में भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0
खाते में नहीं रखा जायेगा।
3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2। के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के
लेखाशीर्षक “5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क
निर्माण कार्य-09-गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)-24-वृह्द् निर्माण कार्य” के ATA
डाला जायेगा।
A- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के a0 संख्या-ई-6-
897/दस-2020 दिनांक 45.2.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।-3-
WeAT-47/2020/2658()/7 7-3-2020, तहिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
| महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2 महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4 मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी, जनपद -लखनऊ, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड,
अमरोहा, संभल, बंदायू, शाहजहापुर, हरदोई, उल्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ एवं
प्रयागराज।
5. .... निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. faa (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
7... वित्त (आाय-व्ययक) अनुभाग-
8. We फाइल।
आज्ञा से,
आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।